Auraiya: किशोरी से छेड़छाड़ व फोटो वायरल करने पर दोषी को चार साल की सजा; एक लाख रुपये का लगा जुर्माना

Auraiya: किशोरी से छेड़छाड़ व फोटो वायरल करने पर दोषी को चार साल की सजा; एक लाख रुपये का लगा जुर्माना

औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना सहार क्षेत्र में करीब डेढ़ वर्ष पहले एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ व सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने को दोषी संजेश को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। उस पर एक लाख दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया।

उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना सहार में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने लिखा कि 30 सितंबर 2022 की शाम साढ़े चार बजे जब उसकी पुत्री स्कूल एक से आ रही थी तभी अभियुक्त संजेश ने इन्दपामऊ नदी को पुल के पास उसे घेर लिया व बुरी नियत से हाथ पकड़ते हुए छेड़खानी की। 

उसने धमकी दी कि साथ फोटो नहीं खिचवाएगी तो मुंह पर तेजाब डाल देगा। इससे पहले भी सर्दी के दिनों में पिछले वर्ष संजेश ने राह चलते हुए उसकी एक फोटो खींच ली थी। यह फोटो उसने अपनी इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। संजेश का साथी जयसिंह उक्त फोटो के सहारे उस पर दबाव बनाकर परेशान करने को लिए पीछा करता रहता है।पुलिस ने इस शिकायत पर संजेश व जयसिंह ने विरुद्ध मामला दर्ज किया। 

विवेचना के वाद पुलिस ने केवल संजेश पुत्र प्रदीप कुमार निवासी ग्राम बहादुरपुर सहार के विरुद्ध पॉक्सो,छेड़छाड़ व आईटी एक्ट में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इस कुक्रत्य के लिए कठोर की। वही बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। 

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज मनराज सिंह ने दोषी संजेश को पॉक्सो,छेड़छाड़, सूचना प्रौधोगिकी अधि. आदि धाराओं में कुल चार वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने  के अपराध पर 3 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा दी है। जो कि कुल चार वर्ष की सजा में शामिल है। दोषी संजेश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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