Chitrakoot: पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की थी हत्या; दोषी को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रूपये का जुर्माना

Chitrakoot: पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की थी हत्या; दोषी को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रूपये का जुर्माना

चित्रकूट, अमृत विचार। सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने में दोषी ग्रामीण को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा दी। दोषी ने पत्नी की हत्या के बाद गांव निवासी अपने विरोधियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। कोर्ट ने इसे 10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र के खजुरिहा कला गांव के निवासी रामराज कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 नवंबर 2020 की रात उसके घर में घुसकर गांव के कुछ लोगों ने उसकी पत्नी संगीता देवी की हत्या कर दी। उसने बचाने की गुहार लगाई तो हमलावर उसे भी घसीट कर ले जाने लगे। 

इस दौरान पत्नी का शव देखकर वह बेहोश हो गया। उसने इस मामले में अपनी भाभी गायत्री देवी व संतोष कुशवाहा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि वादी रामराज कुशवाहा ने ही पत्नी की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 

गिरफ्तारी के बाद से अब तक हत्यारोपी रामराज जेल में बंद है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध हत्यारोपी रामराज को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

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