बाजपुर: फर्जी चेचिस व रजिस्ट्रेशन नंबर का डंपर धोखाधड़ी कर बेचने व लाखों रुपये हड़पने का आरोप
बाजपुर, अमृत विचार। फर्जी चेचिस व रजिस्ट्रेशन नंबर का डंपर धोखाधड़ी कर बेचने व लाखों रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर में नामजद दो लोगों के विरुद्ध धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मोहल्ला आर्यनगर सुल्तानपुर पट्टी बाजपुर निवासी सोमपाल सिंह पुत्र दलवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने 9 दिसंबर 2023 को दस टायरा डंपर खरीदने के लिए हासमपुर चौराहा नई बस्ती थाना पाकवाड़ा जिला मुरादावाद उप्र निवासी हाजी जमील अहमद पुत्र रफीक हुसैन से मोबाइल पर संपर्क किया।
इस पर हाजी जमील अहमद व इसके साथी इस्लामनगर पाकवाड़ा मुरादाबाद निवासी आशिफ उर्फ मोनू पुत्र असलम से गाड़ी मालिकों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फोन पर संपर्क करने की बात कहते हुए फोन मिलाया और अलग-अलग नंबरों पर काफी देर तक बात की गई। इसके बाद 17 लाख रुपये में गाड़ी का सौदा हो गया जिस पर 25 हजार रुपये बतौर बयाना नकद देकर शेष रकम गाड़ी ले जाने पर देने की बात तय हो गई।
18 दिसंबर 2023 को 9 लाख रुपये उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में जमा करवा दिए गए और शेष रकम एनओसी मिलने पर देने की बात कही गई। कुछ दिनों बाद एनओसी मिलने पर बाकी की रकम भी हाजी जमील व उसके बेटे को दी गई। आरोप है कि जब एनओसी लेकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने आरटीओ दफ्तर काशीपुर गए तो उन्हें बताया गया कि यह गाड़ी नागालैंड के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन होना लग रहा है जिसके चलते एक बार टाटा कंपनी से इसके चेचिस नंबर के बारे में पूर्ण जानकारी करना जरूरी है।
इसके बाद हम लोग टाटा कंपनी के परमानंदपुर मोड़ स्थित शोरूम पर गए और एनओसी में दर्ज चेचिस नंबर दिखाया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस चेचिस नंबर को कंपनी द्वारा पूरे देश में किसी भी टाटा कंपनी को नहीं दिया गया है और न ही कोई इस चेचिस नंबर की गाड़ी आज तक बनी है। यह बात सुनकर सोमपाल व साथ गए लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इस जानकारी के बाद जब हाजी जमील अहमद व आशिफ उर्फ मोनू से संपर्क किया गया तो इन लोगों ने भी गाड़ी मालिकों से बात करने के लिए कुछ समय मांगा।
कुछ समय पश्चात हाजी जमील अहमद ने फोन करके बताया कि गाड़ी मालिक व उसका भाई बहुत शातिर हैं, जो उन लोगों के फोन नहीं उठा रहे हैं। इन्होंने हमें फर्जी गाड़ियां बेचकर रुपये ठग लिए हैं। कुछ दिनों के उपरांत हाजी जमील अहमद ने 9 लाख रुपये लौटा दिए गए तथा शेष रकम गाड़ी मालिक द्वारा देने में आनाकानी करने की जानकारी दी। पीड़ित के अनुसार इन लोगों ने हमसाज होकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। वहीं पुलिस ने बुधवार को तहरीर के आधार पर हाजी जमील अहमद व आशिफ उर्फ माेनू के विरुद्ध धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।