बिहार होमगार्ड क्लर्क परीक्षा को लेकर EOU ने जारी की एडवाइजरी, प्रश्नपत्र लीक और नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले साइबर ठगों से रहें सावधान
पटना: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी 'आर्थिक अपराध इकाई' (EOU) पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अधिनायक लिपिक (बिहार होमगार्ड) पद की लिखित परीक्षा आगामी 10 जून 2026 और 12 जून 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर होने जा रही है।
इस परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए EOU ने अभ्यर्थियों और आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है, ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे और छात्र साइबर ठगों का शिकार न हों।
फर्जी दावों और सोशल मीडिया के जाल से बचें
आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व और साइबर अपराधी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स आदि) पर फर्जी प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी (Answer Key) या अन्य अफवाहें फैलाकर भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ गिरोह अभ्यर्थियों को फर्जी फोन कॉल करके नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठने का कुत्सित प्रयास भी कर सकते हैं।
EOU द्वारा जारी गाइडलाइंस: इन बातों का रखें खास ख्याल
1- पैसे मांगने वालों की तुरंत करें शिकायत: यदि कोई व्यक्ति या ग्रुप परीक्षा का पेपर/आंसर की देने का दावा करे या पैसे मांगे, तो तुरंत इसकी सूचना नजदीकी थाने या साइबर पुलिस को दें।
2- फर्जी मैसेज आगे न बढ़ाएं: अगर आपके पास परीक्षा से जुड़ा कोई भी भ्रामक या संदेहास्पद मैसेज आता है, तो उसे किसी अन्य व्यक्ति या ग्रुप में फॉरवर्ड बिल्कुल न करें।
3- सोशल मीडिया URL करें शेयर: यदि इंटरनेट पर कोई प्रश्नपत्र वायरल होने का दावा किया जा रहा हो, तो पोस्ट करने वाले की प्रोफाइल और उस पोस्ट का लिंक (URL) तुरंत पुलिस से साझा करें ताकि समय रहते त्वरित कार्रवाई की जा सके।
सीधे यहाँ दर्ज कराएं अपनी शिकायत
परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, ठगी या अफवाह की जानकारी मिलने पर अभ्यर्थी आर्थिक अपराध इकाई, पटना को इन माध्यमों से तुरंत सूचित कर सकते हैं:
मोबाईल / व्हाट्सएप नंबर: 9031829067
आधिकारिक ईमेल आईडी: [email protected]
साइबर ठगी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन: यदि कोई साइबर फ्रॉड या फर्जी कॉल का मामला हो, तो केंद्र सरकार के NCRP पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर `1930` पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कड़ी चेतावनी: 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना
आर्थिक अपराध इकाई ने साफ किया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों और धांधली को रोकने के लिए देश में 'द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस) एक्ट 2024' लागू है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत भी परीक्षा में कदाचार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
