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                <title>death penalty - Amrit Vichar</title>
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                <description>death penalty RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>Uttrakhand:मां, भाई और गर्भवती भाभी के कातिल की फांसी पर 20 मई को होगी सुनवाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नैनीताल, अमृत विचार। </strong>अपनी मां, बड़े भाई व गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर निर्ममता से हत्या करने के दोषी को निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा के मामले पर अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने 20 मई की तिथि नियत की है।</p>
<p>सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि घटना के समय आरोपी किसी मानसिक रोग से ग्रसित तो नहीं था, उसकी क्या जांच हुई? जिस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि वह किसी मानसिक रोग से ग्रसित नहीं था। पूर्व</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/579426/hearing-on-the-death-sentence-of-the-killer-of-a-mother--brother--and-pregnant-sister-in-law-to-be-held-on-may-20"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-04/ad.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नैनीताल, अमृत विचार। </strong>अपनी मां, बड़े भाई व गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर निर्ममता से हत्या करने के दोषी को निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा के मामले पर अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने 20 मई की तिथि नियत की है।</p>
<p>सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि घटना के समय आरोपी किसी मानसिक रोग से ग्रसित तो नहीं था, उसकी क्या जांच हुई? जिस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि वह किसी मानसिक रोग से ग्रसित नहीं था। पूर्व में आरोपी के कथित तौर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के सम्बन्ध में सुनवाई नहीं हुई थी इसलिए हाईकोर्ट ने इस मामले में दोबारा से सुनवाई करने के आदेश दिए थे। जिस पर निचली अदालत ने दोबारा ने सुनवाई करते हुए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। </p>
<p>फिर से अपने आदेश की पुष्टि के लिए निचली अदालत ने सोमवार को हाईकोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था। मामले के अनुसार, टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव निवासी संजय सिंह ने 13 दिसम्बर 2014 को मामूली बात पर अपनी मां, बड़े भाई व गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर हत्या कर दी थी। दोषी संजय को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने अगस्त 2021 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। जिसे आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>टिहरी गढ़वाल</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:05:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ट्रंप के दावे को ईरान ने नाकारा,  800 कैदियों की फांसी रोकने पर आया खामनेई सरकार का बयान </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>दुबई। </strong>ईरान के शीर्ष अभियोजक ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को 'पूरी तरह झूठा' बताकर खारिज कर दिया कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी उनके दखल देने की वजह से रुकी है। </p>
<p style="text-align:justify;">ईरान की न्यायपालिका की समाचार एजेंसी 'मिजान' ने देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहेदी की टिप्पणी का हवाला दिया है। इससे फिर सवाल उठता है कि क्या देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को फांसी दी जाएगी? </p>
<p style="text-align:justify;">अधिकारियों ने पहले ही कहा है कि कुछ</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/568848/trump-s-claim-rejected-by-iran--khamenei-government-issues-statement-on-preventing-the-execution-of-800-prisoners"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/untitled-design---2026-01-23t171438.839.png" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>दुबई। </strong>ईरान के शीर्ष अभियोजक ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को 'पूरी तरह झूठा' बताकर खारिज कर दिया कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी उनके दखल देने की वजह से रुकी है। </p>
<p style="text-align:justify;">ईरान की न्यायपालिका की समाचार एजेंसी 'मिजान' ने देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहेदी की टिप्पणी का हवाला दिया है। इससे फिर सवाल उठता है कि क्या देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को फांसी दी जाएगी? </p>
<p style="text-align:justify;">अधिकारियों ने पहले ही कहा है कि कुछ कैदियों पर ऐसे आरोप हैं जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है। 'मिजान' के मुताबिक, मोवाहेदी ने कहा, "यह दावा पूरी तरह से झूठा है; ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला लिया है।" </p>
<p style="text-align:justify;">ट्रंप ने कहा है कि बड़े पैमाने पर फांसी देना और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना, दोनों ही ईरान पर संभावित अमेरिकी सैन्य हमले के लिए 'रेड लाइन' (सीमारेखा) हैं।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़ें :</h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/568630/u-turn-on-tariff-threat----trump-softens-stance-on-nato-over-greenland--find-out-why-he-made-this-big-decision"><span class="t-red">टेरिफ धमकी पर यू-टर्न...</span> ग्रीनलैंड को लेकर नाटो पर नरम पड़े ट्रंप, जानें क्यों ले लिया बड़ा फैसला</a></h5>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>विदेश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/568848/trump-s-claim-rejected-by-iran--khamenei-government-issues-statement-on-preventing-the-execution-of-800-prisoners</link>
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                <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:14:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>राजकोट में दरिंदगी करने वाले को सजा-ए-मौत : मात्र 45 दिन में आया कोर्ट का फैसला, 7 साल की मासूम को मिला न्याय</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>राजकोट।</strong> मासूम बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हुए राजकोट की एक विशेष अदालत ने शनिवार को मानवता को शर्मसार करने वाले अपराधी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और अमानवीय क्रूरता करने वाले 30 वर्षीय राम सिंह तेर सिंह को फांसी की सजा का आदेश दिया।  यह मामला न केवल दुष्कर्म का था, बल्कि अपराधी की चरम क्रूरता का भी था। </p>
<p style="text-align:justify;">आरोपी ने वारदात के दौरान मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट में 5 इंच लंबी लोहे की रॉड डाल दी थी। इस भयावह हमले के बाद</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/568121/justice-prevails-in-rajkot--the-man-who-brutalized-a-7-year-old-girl-sentenced-to-death--the-verdict-came-in-just-45-days"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/42.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>राजकोट।</strong> मासूम बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हुए राजकोट की एक विशेष अदालत ने शनिवार को मानवता को शर्मसार करने वाले अपराधी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और अमानवीय क्रूरता करने वाले 30 वर्षीय राम सिंह तेर सिंह को फांसी की सजा का आदेश दिया।  यह मामला न केवल दुष्कर्म का था, बल्कि अपराधी की चरम क्रूरता का भी था। </p>
<p style="text-align:justify;">आरोपी ने वारदात के दौरान मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट में 5 इंच लंबी लोहे की रॉड डाल दी थी। इस भयावह हमले के बाद बच्ची की हालत बेहद नाजुक हो गई थी। डॉक्टरों की एक विशेष टीम ने कई घंटों की मशक्कत और जटिल सर्जरी के बाद बच्ची की जान बचाने में सफलता पाई थी।</p>
<h5 style="text-align:justify;"><strong>4 दिसंबर को मासूम के साथ की थी हैवानियत</strong></h5>
<p style="text-align:justify;">घटना 4 दिसंबर 2025 की है, जब खेत में खेल रही बच्ची को आरोपी बहला-फुसलाकर झाड़ियों की ओर ले गया और उसके साथ हैवानियत की। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने जटिल ऑपरेशन के बाद उसकी जान बचाई। इस घटना ने पूरे गुजरात को झकझोर कर रख दिया था।</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। 8 दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया गया और केवल 11 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर अहम सबूत बरामद हुए और डीएनए रिपोर्ट ने भी उसकी संलिप्तता की पुष्टि की। राजकोट ग्रामीण के एसपी विजयसिंह गुर्जर ने बताया कि मेडिकल, तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ-साथ बच्ची की पहचान परेड इस केस की सबसे मजबूत कड़ी बनी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/568121/justice-prevails-in-rajkot--the-man-who-brutalized-a-7-year-old-girl-sentenced-to-death--the-verdict-came-in-just-45-days</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/568121/justice-prevails-in-rajkot--the-man-who-brutalized-a-7-year-old-girl-sentenced-to-death--the-verdict-came-in-just-45-days</guid>
                <pubDate>Sat, 17 Jan 2026 21:15:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ट्रंप की चेतावनी के बीच ईरान में प्रदर्शनकारियों को मिलेगी फांसी, CJI ने दिए संकेत..जानें क्या कहा</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>दुबई। </strong>ईरान के प्रधान न्यायाधीश ने सरकार विरोधी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और फांसी की सजा का संकेत दिया है। वहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कहा कि मृतकों की संख्या बढ़कर 2,572 हो गई है। ईरान के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश गुलामहुसैन मोहसेनी-एजेई ने मंगलवार को एक वीडियो में, मुकदमे चलाये जाने और फांसी की सजा के बारे में टिप्पणी की। </p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि मृत्युदंड दिये जाने की स्थिति में वह ‘‘बहुत कड़ी कार्रवाई’’ करेंगे। इस बीच, अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/567740/amid-trump-s-warnings--protesters-in-iran-face-execution--cji-gives-indications----know-what-he-said"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/untitled-design-(28)7.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>दुबई। </strong>ईरान के प्रधान न्यायाधीश ने सरकार विरोधी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और फांसी की सजा का संकेत दिया है। वहीं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कहा कि मृतकों की संख्या बढ़कर 2,572 हो गई है। ईरान के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश गुलामहुसैन मोहसेनी-एजेई ने मंगलवार को एक वीडियो में, मुकदमे चलाये जाने और फांसी की सजा के बारे में टिप्पणी की। </p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि मृत्युदंड दिये जाने की स्थिति में वह ‘‘बहुत कड़ी कार्रवाई’’ करेंगे। इस बीच, अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी’ ने बताया कि बुधवार सुबह तक मृतकों की संख्या बढ़कर 2,571 हो गई थी। यह आंकड़ा दशकों में ईरान में हुए किसी भी विरोध प्रदर्शन या अशांति में हुई मौतों की संख्या से कहीं अधिक है और देश की 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान फैली अराजकता की याद दिलाता है। </p>
<p style="text-align:justify;">मृतकों की संख्या की जानकारी मिलने के बाद, ट्रंप ने ईरान के नेताओं को चेतावनी दी कि वह किसी भी प्रकार की बातचीत समाप्त कर रहे हैं और ‘‘कार्रवाई करेंगे।’’ ईरान के प्रधान न्यायाधीश एजेई ने कहा, ‘‘अगर हमें कोई काम करना है, तो हमें उसे अभी करना चाहिए। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसे जल्दी करना होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर इसमें दो महीने या तीन महीने की देरी होती है तो इसका उतना असर नहीं पड़ेगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसे तुरंत करना होगा।’’ </p>
<p style="text-align:justify;">पाकिस्तान के एक आव्रजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ईरान में अध्ययन कर रहे दर्जनों पाकिस्तानी छात्र दक्षिण-पश्चिमी सीमा के एक दूरस्थ रास्ते से अपने घर लौट आए हैं। क्वेटा शहर में संघीय जांच एजेंसी की प्रवक्ता समीना रायसानी ने बताया कि मंगलवार को लगभग 60 छात्र वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ बलूचिस्तान प्रांत के गबद सीमा से पाकिस्तान में दाखिल हुए।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि बाद में, बुधवार को उसी रास्ते से और भी छात्रों के लौटने की उम्मीद है। ईरान में पाकिस्तान के राजदूत मुदस्सिर टिपू ने मंगलवार को कहा था कि ईरानी विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल दिया है और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को देश छोड़ने की अनुमति दे दी है। </p>
<h5 style="text-align:justify;"><br />ये भी पढ़ें : </h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/567656/violent-clashes-continue-in-iran--with-violent-protests-in-several-cities-and-communication-systems-disrupted--so-far--2000-people-have-died"><span class="t-red">ईरान में सत्ता विरोधी तूफान, </span>कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन और संचार व्यवस्था चरमराई, अब तक 2000 लोगों की मौत </a></h5>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>विदेश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/567740/amid-trump-s-warnings--protesters-in-iran-face-execution--cji-gives-indications----know-what-he-said</link>
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                <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 16:18:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Sheikh Hasina : क्या टलेगी सजा-ए-मौत...शेख हसीना के बचाव में आया UN, किया कड़ा विरोध</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>संयुक्त राष्ट्र। </strong>संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध फैसले को पीड़ितों के लिए एक “महत्वपूर्ण क्षण” बताया, लेकिन मृत्युदंड दिए जाने पर खेद भी व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को यहां दैनिक प्रेस वार्ता में कहा कि गुतारेस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क के इस रुख से पूरी तरह सहमत हैं कि "हम किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड के इस्तेमाल के खिलाफ हैं।" </p>
<p style="text-align:justify;">दुजारिक बांग्लादेशी अदालत द्वारा हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाए जाने पर संरा</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/560260/sheikh-hasina--will-the-death-sentence-be-postponed--the-un-came-to-sheikh-hasina-s-defense--strongly-protesting"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-11/untitled-design-(32)3.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>संयुक्त राष्ट्र। </strong>संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध फैसले को पीड़ितों के लिए एक “महत्वपूर्ण क्षण” बताया, लेकिन मृत्युदंड दिए जाने पर खेद भी व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को यहां दैनिक प्रेस वार्ता में कहा कि गुतारेस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क के इस रुख से पूरी तरह सहमत हैं कि "हम किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड के इस्तेमाल के खिलाफ हैं।" </p>
<p style="text-align:justify;">दुजारिक बांग्लादेशी अदालत द्वारा हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाए जाने पर संरा महासचिव की प्रतिक्रिया से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सोमवार को हसीना को पिछले वर्ष जुलाई में उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के दौरान किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया। </p>
<p style="text-align:justify;">पिछले साल पांच अगस्त को बांग्लादेश में अपनी सरकार गिरने के बाद से भारत में रह रहीं हसीना (78) को न्यायाधिकरण ने उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई है। हसीना के सहयोगी और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी इसी तरह के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। </p>
<p style="text-align:justify;">जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने एक बयान में कहा कि हसीना और पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ न्यायाधिकरण द्वारा सुनाया गया फैसला “पिछले साल विरोध प्रदर्शनों के दमन के दौरान किए गए गंभीर उल्लंघनों के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।” उन्होंने कहा, "हमें मृत्युदंड लागू करने पर भी खेद है, जिसका हम सभी परिस्थितियों में विरोध करते हैं।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़े : </h5>
<h5 class="post-title" style="text-align:justify;"><a href="https://www.amritvichar.com/article/560158/saudi-bus-accident--pm-modi-expresses-grief-over-the-death-of-42-indian-haj-pilgrims--releases-helpline-number----revanth-reddy-gives-instructions-to-gather-information"><span class="t-red">Saudi bus accident: </span>42 भारतीय हज यात्रियों की मौत पर PM मोदी ने जताया दुःख, हेल्पलाइन नंबर जारी... रेवंत रेड्डी ने दिए जानकारी जुटाने के निर्देश </a></h5>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>विदेश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/560260/sheikh-hasina--will-the-death-sentence-be-postponed--the-un-came-to-sheikh-hasina-s-defense--strongly-protesting</link>
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                <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 11:27:07 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>शाहजहांपुर : सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और पांच वर्षीय की हत्या के दोषी को फांसी की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>शाहजहांपुर, अमृत विचार:</strong> पॉक्सो कोर्ट शाहजहांपुर ने कांट थाना क्षेत्र की दो अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में आरोपी अनिल उर्फ चमेली को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार सिद्धू की अदालत ने शुक्रवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त का अपराध “अत्यंत क्रूर, सुनियोजित और नृशंस” है, जो मानवता को झकझोर देने वाला है।</p>
<p>थाना कांट क्षेत्र के एक गांव में 22 फरवरी 2021 की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सात वर्षीय बालिका एक्स और उसकी पांच वर्षीय बहन वाई घर से पास के</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/558105/shahjahanpur-the-man-convicted-of-raping-a-seven-year-old-girl-and"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-10/906.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>शाहजहांपुर, अमृत विचार:</strong> पॉक्सो कोर्ट शाहजहांपुर ने कांट थाना क्षेत्र की दो अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में आरोपी अनिल उर्फ चमेली को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार सिद्धू की अदालत ने शुक्रवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त का अपराध “अत्यंत क्रूर, सुनियोजित और नृशंस” है, जो मानवता को झकझोर देने वाला है।</p>
<p>थाना कांट क्षेत्र के एक गांव में 22 फरवरी 2021 की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सात वर्षीय बालिका एक्स और उसकी पांच वर्षीय बहन वाई घर से पास के प्राथमिक विद्यालय के नल पर नहाने गई थीं। देर शाम तक दोनों बच्चियां घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। रात होते-होते सन्दीप कपूर के सरसों के खेत में पीड़िता वाई का शव खून से लथपथ मिला। थोड़ी दूरी पर गन्ने के खेत में पीड़िता एक्स घायल अवस्था में बेहोश मिली, जिसे तत्काल राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बाद में पुलिस जांच में अनिल उर्फ चमेली का नाम सामने आया, जिसे गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट और हत्या के आरोपों में जेल भेजा गया। कांट पुलिस के अनुसार चमेली बच्चियों को शहद और बिस्कुट का लालच देकर खेत में ले गया। जहां उसने एक बच्ची की हत्या कर दी और दूसरी से दुष्कर्म किया। अदालत ने अपने 84 पृष्ठों के निर्णय में कहा कि दोषी ने दोनों अबोध बालिकाओं को शहद और बिस्कुट का लालच देकर खेत में बुलाया और दुष्कर्म व हत्या की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए उसने पांच वर्षीय बच्ची के सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।</p>
<p>फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि अभियुक्त ने गांव के बच्चों से विश्वास का संबंध बनाकर उन्हें बहलाया, और उसी विश्वास का दुरुपयोग करते हुए यह अपराध किया। अदालत ने कहा कि दोषी का यह कृत्य केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए था। उसने दो अबोध बालिकाओं को शहद और बिस्कुट का लालच देकर सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया। अदालत ने आरोपी अनिल उर्फ चमेली को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता एक्स के पुनर्वास और शेष आधी मृतका पीड़िता वाई के पिता नबाब शेर को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। फैसले में यह भी कहा गया कि यह दंडादेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन रहेगा। अभियुक्त को जिला कारागार शाहजहांपुर में न्यायालय के आगामी आदेश तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध केवल दो बच्चियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि पूरे समाज की मासूमियत के खिलाफ है। दोषी ने सामाजिक विश्वास को तोड़ा है। उसका आचरण असाधारण रूप से क्रूर, अमानवीय और जघन्य है, इसलिए यह मामला ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’श्रेणी में आता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>शाहजहाँपुर</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/558105/shahjahanpur-the-man-convicted-of-raping-a-seven-year-old-girl-and</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/558105/shahjahanpur-the-man-convicted-of-raping-a-seven-year-old-girl-and</guid>
                <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 18:31:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Mathura News: आठ साल मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या... पांच साल बाद मिला इंसाफ, आदालत ने सुनाई फांसी की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>मथुरा (उप्र)। </strong>मथुरा जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने अनुसूचित जाति की आठ वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई। बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने इस मामले को बेहद दुर्लभ मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 26 नवम्बर 2020 को जैंत थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवार की आठ वर्ष की बच्ची अपनी मां के साथ लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में गई थी और</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/552081/mathura-news--eight-year-old-innocent-raped-and-murdered----justice-was-given-after-five-years--court-sentenced-him-to-death"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-06/फांसी.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मथुरा (उप्र)। </strong>मथुरा जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने अनुसूचित जाति की आठ वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई। बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने इस मामले को बेहद दुर्लभ मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 26 नवम्बर 2020 को जैंत थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवार की आठ वर्ष की बच्ची अपनी मां के साथ लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में गई थी और लापता हो गई। उसकी मां ने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग सका। देर शाम पुलिस ने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर छाता कोतवाली के तरौली-सुमाली निवासी महेश उर्फ मसुआ के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 363 (बहला-फुसला कर ले जाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू की। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस ने घटना की अगली सुबह बच्ची की तलाश शुरू की तो गांव के पास स्थित जंगल में एक पुलिया के नजदीक उसका शव मिला। शव की हालत बहुत खराब थी। पोस्टमार्टम से स्पष्ट हुआ कि दुष्कर्म के बाद बालिका की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसे इतने वीभत्स तरीके से मारा गया था कि उसके गले की हड्डी टूट गई थी और आंखें बाहर निकल आई थीं। पुलिस ने फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित कर मुकदमे में दुष्कर्म, हत्या समेत अन्य धाराएं जोड़ कर जांच शुरू कर दी। विवेचना में पता लगा कि उन दिनों छाता कोतवाली के गांव तरौली-सुमाली निवासी महेश उर्फ मसुआ को वहां अक्सर देखा गया था। पुलिस ने मौके से मिले फोरेंसिक साक्ष्य और फिंगर प्रिंट्स का मिलान महेश से किया तो वह पूरी मेल खा गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। </p>
<p>अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट-द्वितीय) ब्रजेश कुमार (द्वितीय) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महेश को दोषी करार देते हुए मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई। उस पर तीन लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त ने बच्ची के साथ जो पैशाचिक व्यवहार किया है, वैसा तो जंगली जानवर भी दूसरी प्रजाति के जानवरों के बच्चों के साथ नहीं करते। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए यह अति दुर्लभ मामला है।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ेंः <a href="https://www.amritvichar.com/article/552075/cm-yogi-live--cm-inaugurated-the-corporate-academia-summit-at-iit-kanpur--said--india-s-face-has-changed-in-11-years">CM Yogi: सीएम ने IIT कानपुर में कॉरपोरेट-एकेडमिया समिट का किया उद्घाटन, बोले- 11 साल में बदली भारत की सूरत</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>आगरा</category>
                                            <category>मथुरा</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/552081/mathura-news--eight-year-old-innocent-raped-and-murdered----justice-was-given-after-five-years--court-sentenced-him-to-death</link>
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                <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 11:50:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सजा-ए-मौत से बच पायेगी निमिषा प्रिया: भारतीय सुन्नी नेता के हस्तक्षेप से जागी उम्मीद, फांसी टालने के प्रयास तेज </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>केरल।</strong> यमन में एक भारतीय नर्स को 16 जुलाई को होने वाली फांसी रुकवाने के लिए वहां के एक सूफी विद्वान के नेतृत्व में अंतिम प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रयास सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम ए पी अबूबकर मुसलियार के कहने पर किए जा रहे हैं। यहां पुष्ट सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि प्रमुख विद्वान और सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों और यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी के परिवार के बीच मंगलवार को धमार में एक बैठक होने की उम्मीद है। </p>
<h5 style="text-align:justify;">निमिषा के लिए एक आखिरी कोशिश </h5>
<p style="text-align:justify;">महदी की कथित तौर पर भारतीय नर्स</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/546203/will-nimisha-priya-be-able-to-escape-death-penalty--indian-sunni-leader-s-intervention-raises-hope--efforts-to-postpone-hanging-intensified"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-07/pm-shri---(12)2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>केरल।</strong> यमन में एक भारतीय नर्स को 16 जुलाई को होने वाली फांसी रुकवाने के लिए वहां के एक सूफी विद्वान के नेतृत्व में अंतिम प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रयास सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम ए पी अबूबकर मुसलियार के कहने पर किए जा रहे हैं। यहां पुष्ट सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि प्रमुख विद्वान और सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों और यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी के परिवार के बीच मंगलवार को धमार में एक बैठक होने की उम्मीद है। </p>
<h5 style="text-align:justify;">निमिषा के लिए एक आखिरी कोशिश </h5>
<p style="text-align:justify;">महदी की कथित तौर पर भारतीय नर्स निमिषा प्रिया ने 2017 में हत्या कर दी थी। घटनाक्रम 94 वर्षीय मुसलियार द्वारा यमन में धार्मिक अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद हुआ है। मुसलियार को आधिकारिक तौर पर शेख अबूबकर अहमद के नाम से जाना जाता है और उन्हें भारत के ‘ग्रैंड मुफ्ती’ की उपाधि प्राप्त है। मृतक के परिवार के साथ बैठक मंगलवार को यमन के स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे होगी। मुसलियार के कार्यालय ने कहा कि मृतक तलाल के एक करीबी रिश्तेदार, शेख हबीब उमर की सलाह के बाद आज की बैठक में भाग लेने के लिए तलाल के गृहनगर धमार पहुंच गए हैं। </p>
<p style="text-align:justify;">तलाल का यह रिश्तेदार हुदैदा स्टेट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और यमन की शूरा काउंसिल का सदस्य भी है। उसने बताया, ‘‘बात यह है वह शेख हबीब उमर के सूफी संप्रदाय का अनुयायी है और एक अन्य प्रमुख सूफी नेता का पुत्र है, जो बड़ी उम्मीद जगाता है। परिवार को मनाने के साथ-साथ उनके अटॉर्नी जनरल से मिलने और कल होने वाली फांसी को टालने के लिए तत्काल प्रयास शुरू करने की भी उम्मीद है।’ एक सूत्र ने कहा, ‘हम सूफी आध्यात्मिक नेता के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए परिवार की सहमति को निर्धारित फांसी को फिलहाल रोकने के हमारे प्रयासों की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मानते हैं।’ </p>
<h5 style="text-align:justify;">धमार क्षेत्र के लिए एक भावनात्मक मुद्दा </h5>
<p style="text-align:justify;">तलाल की हत्या न केवल परिवार के लिए, बल्कि धमार क्षेत्र के कबाइलियों और निवासियों के लिए भी एक भावनात्मक मुद्दा है। उन्होंने बताया कि यही वजह है कि अब तक कोई भी परिवार से संपर्क नहीं कर पाया था। उन्होंने कहा, ‘मुसलियार के हस्तक्षेप से ही पहली बार परिवार से संपर्क संभव हो पाया।’ शेख हबीब उमर बिन हाफ़िज़ की सलाह पर परिवार बातचीत के लिए राज़ी हो गया। </p>
<h5 style="text-align:justify;">फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध</h5>
<p style="text-align:justify;">आज की चर्चा मुआवज़ा स्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय पर पहुंचने पर केंद्रित है। परिवार को मनाने के प्रयासों के बीच, कंथापुरम मुसलियार ने यमनी अधिकारियों से 16 जुलाई को होने वाली फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का भी अनुरोध किया है, जिस पर यमनी प्रशासन आज विचार कर सकता है।’’ केरल में पलक्कड़ जिले की नर्स निमिषा प्रिया को अपने यमनी व्यापारिक साझेदार महदी की हत्या के जुर्म में 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। उसे 2020 में फांसी की सजा सुनायी गयी और 2023 में उसकी अंतिम अपील ख़ारिज कर दी गयी। </p>
<h5 style="text-align:justify;">यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद  </h5>
<p style="text-align:justify;">केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि भारत सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है, लेकिन यमन की स्थिति को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ से कहा था कि सरकार अपने नागरिकों को बचाना चाहती है और इस मामले में हरसंभव प्रयास कर रही है। वेंकटरमणी ने कहा, ‘‘भारत सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है और उसने कुछ शेखों से भी संपर्क किया है, जो वहां बहुत प्रभावशाली लोग हैं।’</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>ये भी पढ़े : <a href="https://www.amritvichar.com/article/546101/the-largest-piece-of-mars-is-ready-for-auction--it-will-be-sold-at-sotheby-s-in-new-york--know-why-it-is-so-special">मंगल का सबसे बड़ा टुकड़ा नीलामी के लिए तैयार, न्यूयॉर्क के सोथबी में होगी बिक्री, जानिए क्यों है इतना खास</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>विदेश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/546203/will-nimisha-priya-be-able-to-escape-death-penalty--indian-sunni-leader-s-intervention-raises-hope--efforts-to-postpone-hanging-intensified</link>
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                <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:21:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बाराबंकी: रुपये के लिए दंपत्ति ने मासूम शिशु की बदली गोद, पुलिस ने खरीददार को दबोचा </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बाराबंकी, अमृत विचार।</strong> एक मां की ममता, पिता की जिम्मेदारी 60 हजार में सरेबाजार बिक गई। मजबूरी चाहे जो भी रही हो, पर खबर हैरान और मायूस कर देने वाली है। एक दंपत्ति ने दो माह के मासूम शिशु का कथित रूप से गोदनामा कर दिया। राज छिप न सका और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए शिशु को तलाशने के साथ ही खरीददार को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। </p>
<p>जानकारी के अनुसार बाराबंकी के एक दंपत्ति ने लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र में घसियारी मंडी निवासी यासिर नामक व्यक्ति को दो माह का</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/526609/the-couple-arrested-the-buyer-by-the-couple-changed-the"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-07/नवजात-शिशु.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बाराबंकी, अमृत विचार।</strong> एक मां की ममता, पिता की जिम्मेदारी 60 हजार में सरेबाजार बिक गई। मजबूरी चाहे जो भी रही हो, पर खबर हैरान और मायूस कर देने वाली है। एक दंपत्ति ने दो माह के मासूम शिशु का कथित रूप से गोदनामा कर दिया। राज छिप न सका और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए शिशु को तलाशने के साथ ही खरीददार को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। </p>
<p>जानकारी के अनुसार बाराबंकी के एक दंपत्ति ने लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र में घसियारी मंडी निवासी यासिर नामक व्यक्ति को दो माह का मासूम दे दिया। इसके एवज में दंपत्ति ने 60 हजार रुपये ले लिए, वहीं सौ रुपये में शिशु का गोदनामा लिख दिया गया ताकि कोई सवाल न उठा सके। इसकी खबर पुलिस को लग गई और शहर कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने तत्काल एक टीम बनाकर लखनऊ भेज दी। टीम ने शुक्रवार की देर शाम आरोपी यासिर को दबोचने के साथ ही शिशु को अपने कब्जे में ले लिया। </p>
<p>खरीददार को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। पूरे मामले की रिपोर्ट लिखी जा रही है। मासूम फिलहाल बाल कल्याण समिति के संरक्षण में है, वन स्टॉप सेंटर में उसकी मां देखभाल कर रही है। यह घटना समाज के उस दर्दनाक चेहरे को उजागर करती है, जहां गरीबी और मजबूरी के आगे इंसान अपने ही खून का सौदा करने को मजबूर हो जाता है। शहर कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी हिरासत में है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शिशु स्वस्थ दशा में है।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें- <a href="https://www.amritvichar.com/article/526601/before-barabanki-holi-food-safety-department-took-a-big-action">बाराबंकी: होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 34 हजार की मिठाई और खोया कराया नष्ट </a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 21:00:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vishal Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>महिला दिवस पर CM मोहन यादव का ऐलान, लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वालों को मिलेगी मौत की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>भोपाल।</strong> मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार नाबालिगों से दुष्कर्म की सजा की तरह लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान करेगी। सीएम मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।</p>
<p>उन्होंने कहा कि मासूम बेटियों से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सरकार बहुत सख्त है। इस संबंध में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में धर्म परिवर्तन के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा। यादव ने कहा कि राज्य अवैध धर्म परिवर्तन</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/526603/cm-mohan-yadavs-announcement-on-womens-day-will-be-sentenced"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-03/demo-image-v---2025-03-08t201111.821.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>भोपाल।</strong> मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार नाबालिगों से दुष्कर्म की सजा की तरह लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान करेगी। सीएम मोहन यादव ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।</p>
<p>उन्होंने कहा कि मासूम बेटियों से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सरकार बहुत सख्त है। इस संबंध में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में धर्म परिवर्तन के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा। यादव ने कहा कि राज्य अवैध धर्म परिवर्तन करने वालों को नहीं बख्शेगा। </p>
<p>उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि वह ऐसी कुप्रथाओं और गलत कामों से सख्ती से निपटेगी। बाद में, यादव ने 'एक्स' पर कहा कि मध्यप्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान के बाद अब मध्यप्रदेश में बेटियों का धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा। </p>
<p>महिला दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना 'लाडली बहना योजना' के 1.27 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1,552.73 करोड़ रुपये डिजिटल रूप से हस्तांतरित किए। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 26 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को 55.95 करोड़ रुपये का अनुदान भी हस्तांतरित किया, जिसके तहत प्रति सिलेंडर 450 रुपये प्रति माह का अनुदान प्रदान किया जाता है। </p>
<p><strong>ये भी पढ़ें- <a class="post-title-lg" href="https://www.amritvichar.com/article/526535/gujarat--there-is-a-need-to-sort-out-congress-leaders-working-for-bjp--know-why-rahul-gandhi-said-so">गुजरात: BJP के लिए काम करने वाले कांग्रेस नेताओं को छांटने की जरूरत, जानिए ऐसा क्यों बोले राहुल गांधी</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/526603/cm-mohan-yadavs-announcement-on-womens-day-will-be-sentenced</link>
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                <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 20:11:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vishal Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Bareilly News: शौहर समेत सास-ससुर को फांसी की सजा, दहेज की खातिर विवाहिता को उतारा था मौत के घाट</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बरेली, अमृत विचार।</strong> दहेज के खातिर महिला की बांके से गला काटकर हत्या के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने थाना नवाबगंज के गांव जयनगर निवासी पति मकसद अली, ससुर साबिर अली और सास मसीतन उर्फ हमसीरन को दोषी करार दिया था। अब गुरुवार को पूरे मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने पति और सास-ससुर को फांसी सजा सुनाई है।</p>
<p>दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला की निर्मम तरीके से बांके से गला काटकर हत्या करने के मामले में स्पेशल जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने पति</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/520810/bareilly-mother-in-law-including-a-husband-was-killed-for-the-sake"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-02/उम्रकैद2.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बरेली, अमृत विचार।</strong> दहेज के खातिर महिला की बांके से गला काटकर हत्या के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने थाना नवाबगंज के गांव जयनगर निवासी पति मकसद अली, ससुर साबिर अली और सास मसीतन उर्फ हमसीरन को दोषी करार दिया था। अब गुरुवार को पूरे मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने पति और सास-ससुर को फांसी सजा सुनाई है।</p>
<p>दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला की निर्मम तरीके से बांके से गला काटकर हत्या करने के मामले में स्पेशल जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने पति मकसद अली, ससुर साबिर अली व सास मसीतन उर्फ हमसीरन को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई हैं। साथ ही प्रत्येक पर 1 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामलें में अदालत ने 4 फरवरी को तीनों को दोषी करार दिया था।</p>
<p>सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव एवं सौरभ तिवारी ने बताया कि देवरनियां रिछा वार्ड-8 मोहल्ला गौंटिया निवासी मुसब्बर अली ने थाना नवाबगंज में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बहन फराह की शादी लगभग दो साल पहले मकसद अली के साथ की थी। शादी के बाद से मकसद अली और ससुराल वाले दहेज में बुलेट बाइक और सोने के जेवरात की मांग कर प्रताड़ित करते थे। </p>
<p>1 मई 2024 की शाम 4 बजे फराह को मकसद अली ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बांके से गला काटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने उत्पीड़न, दहेज हत्या, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पति, सास-ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने विवेचक सीओ हर्ष मोदी समेत आठ गवाह पेश किए थे।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें - <span style="color:rgb(224,62,45);"><a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/520803/baba-dhyanpal-wifes-eyes-missing-in-bareilly-mahakumbh-only-waiting">Bareilly: महाकुंभ में लापता हुए बाबा ध्यानपाल, पत्नी की आँखों में सिर्फ इंतजार और दर्द</a></span></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/520810/bareilly-mother-in-law-including-a-husband-was-killed-for-the-sake</link>
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                <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 15:19:51 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Facebook पर पैगंबर मुहम्मद और उनकी पत्नियों का अपमान करने वाले चार मुस्लिम युवकों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>लाहौर।</strong> पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पर ईशनिंदा वाली सामग्री साझा करने के जुर्म में चार लोगों को मौत की सजा के साथ ही 80 साल के कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद तारिक अयूब ने शुक्रवार को चार संदिग्धों - वाजिद अली, अहफाक अली साकिब, राणा उस्मान और सुलेमान साजिद को पैगंबर मुहम्मद (पीबीयूएच) और उनके सहयोगियों तथा उनकी पत्नियों का अपमान करने के लिए दोषी ठहराया। </p>
<p>अदालत के अधिकारी ने कहा कि दोषियों ने चार अलग-अलग पहचानपत्र (आईडी) से फेसबुक पर ईशनिंदा संबंधी सामग्री अपलोड की।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/518455/the-court-sentenced-four-muslim-youths-to-death-for-insulting-prophet-muhammad-and-his-wives-on-facebook"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-01/कोर्ट16.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>लाहौर।</strong> पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पर ईशनिंदा वाली सामग्री साझा करने के जुर्म में चार लोगों को मौत की सजा के साथ ही 80 साल के कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद तारिक अयूब ने शुक्रवार को चार संदिग्धों - वाजिद अली, अहफाक अली साकिब, राणा उस्मान और सुलेमान साजिद को पैगंबर मुहम्मद (पीबीयूएच) और उनके सहयोगियों तथा उनकी पत्नियों का अपमान करने के लिए दोषी ठहराया। </p>
<p>अदालत के अधिकारी ने कहा कि दोषियों ने चार अलग-अलग पहचानपत्र (आईडी) से फेसबुक पर ईशनिंदा संबंधी सामग्री अपलोड की। अधिकारी ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष, दोनों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग मामलों में मौत की सजा के साथ सही 80 साल कैद की सजा सुनाई।’’ </p>
<p>अधिकारी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ 52 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों और झूठे आरोपों का निशाना बनने वाले अन्य लोगों के खिलाफ किया जाता है, यह कानून आरोपियों को धमकाने या मारने के लिए तैयार निगरानीकर्ताओं का हौसला बढ़ाता है।  </p>
<p><strong>ये भी पढे़ं : <a href="https://www.amritvichar.com/article/518353/america-approves-pete-hegseth-as-defense-minister-vice-president-jd">अमेरिका : पीट हेगसेथ को रक्षा मंत्री बनाने पर लगी मुहर, उपराष्ट्रपति JD Vance ने किया मतदान </a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>विदेश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/518455/the-court-sentenced-four-muslim-youths-to-death-for-insulting-prophet-muhammad-and-his-wives-on-facebook</link>
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                <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 18:34:53 +0530</pubDate>
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