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                <title>Court order - Amrit Vichar</title>
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                <description>Court order RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>Barabanki News : प्रधान-वीडीओ और पंचायत मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आवास योजना की दूसरी किस्त हड़पने का आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार।</strong> रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त के 70 हजार रुपये गबन करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ग्राम प्रधान, उनके पति, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत मित्र समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।</p>
<p style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ककरहा मजरे छन्दवल गांव निवासी सुनीता पत्नी राम लखन ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये वर्ष 2022 में उनके बैंक खाते में आए, जिससे उन्होंने निर्माण कार्य</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/584191/barabanki-news--case-registered-against-the-pradhan--vdo--and-panchayat-mitra--accused-of-misappropriating-the-second-installment-of-the-housing-scheme"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/fir1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार।</strong> रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त के 70 हजार रुपये गबन करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ग्राम प्रधान, उनके पति, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत मित्र समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।</p>
<p style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ककरहा मजरे छन्दवल गांव निवासी सुनीता पत्नी राम लखन ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये वर्ष 2022 में उनके बैंक खाते में आए, जिससे उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कराया।</p>
<h5 style="text-align:justify;"><strong>जानिए क्या है पूरा मामला</strong></h5>
<p style="text-align:justify;">आरोप है कि दूसरी किस्त के 70 हजार रुपये 15 फरवरी 2023 को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से जारी कर दिए गए, लेकिन यह धनराशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। आरोप है कि ग्राम प्रधान रामकली, उनके पति रामप्रसाद, पंचायत मित्र सुमंत, ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार वर्मा तथा अन्य लोगों ने बैंक कर्मियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी कर दूसरी किस्त की रकम निकाल ली।</p>
<p style="text-align:justify;">जब उन्होंने निर्माण कार्य पूरा न होने का कारण बताया तो आरोपितों ने कार्रवाई की चेतावनी दी। महिला ने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>अयोध्या</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 07 Jun 2026 20:34:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title> यूपी : घर में नमाज पढ़ने से रोकने का मामला, बरेली के डीएम और एसएसपी हाईकोर्ट में तलब </title>
                                    <description><![CDATA[-अदालत ने घर के मालिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराने का दिया निर्देश  ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/574688/up--case-of-preventing-people-from-praying-at-home--bareilly-dm-and-ssp-summoned-to-high-court"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-03/वायरल-तस्वीर-(34)4.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>अमृत विचार : </strong>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर के अंदर नमाज पढ़ने से रोके जाने के एक मामले में बरेली के डीएम और एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से 23 मार्च को उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दो सुरक्षागार्ड उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।  </p>
<p style="text-align:justify;">घर में नमाज से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है। बुधवार को हसीन खान ने कोर्ट के सामने  अपना बयान दर्ज कराया-जोकि उस घर के मालिक हैं, जहां नमाज पढ़ने को लेकर ये कार्रवाई सामने आई थी। </p>
<p style="text-align:justify;">हसीन खान ने कोर्ट में कहा कि 16 जनवरी 2026 को वह अपने परिवार के साथ घर में नमाज अदा कर रहे थे। उसी वक्त पुलिस उन्हें घर से उठा ले गई और उनका चालान कर दिया गया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद हसीन खान का आरोप है कि दबाव बनाने के लिए उन्हें काफी धमकाया गया। ये कहते कि अगर उसने कोर्ट में सच बोला तो उसके घर को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। </p>
<p style="text-align:justify;">हसीन खान ने कोर्ट में बताया कि वह अनपढ़ हैं। जब उन्हें गांव के बाहर लेकर जाया गया-तब एक सादे कागज पर अंगूठा भी लगवाया था-उन्हें नहीं बता कि उस कागज पर क्या लिखा था। अदालत ने आरोपों के मद्देनजर हसीन खान की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने कहा कि हसीन खान की सुरक्षा में 24 घंटे दो सशस्त्र गार्ड रहेंगे। अग्रिम आदेशों तक ये सुरक्षा जारी रहेगी.  इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने साफतौर पर कहा कि हसीन खान या उनकी प्रॉपर्टीज को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा। </p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने आदेश की प्रति महाधिवक्ता कार्यालय को भेजने का निर्देश देते हुए कहा, ताकि पीड़ित को आज से ही सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। ये मामला बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मुहम्मदगंज गांव का है, जहां घर में नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये मामला काफी चर्चा में रहा था। इस बीच पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया. सनद रहे कि कोर्ट ने अपने एक पूर्व आदेश में कहा था कि,, निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी नहीं है।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़ें :</h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/574685/green-corridor-decorated-with-lights-and-plants--pandal-ready--10-000-people-will-attend-jhulelal-park-for-the-inauguration--defense-minister-and-chief-minister-will-cut-the-ribbon"><span class="t-red">लाइटों-पौधों से सजा ग्रीन कॉरिडोर, पंडाल भी तैयार: </span>लोकार्पण पर झूलेलाल पार्क में आएंगे 10 हजार लोग, रक्षामंत्री-मुख्यमंत्री काटेंगे फीता</a></h5>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:14:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Bareilly : कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर इंस्पेक्टर बारादरी के खिलाफ अर्जी</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बरेली, अमृत विचार।</strong> किरायेदार से 24 घंटे में कब्जा हटवाए जाने का आदेश दिये हुए अदालत को दो माह से ज्यादा समय व्यतीत होने के बाद भी थाना बारादरी पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा सकी। इस पर वादिनी मुकदमा मॉडल टाउन की शहदाना कॉलोनी निवासी दर्शन सचदेवा ने लघुवाद न्यायाधीश के समक्ष अर्जी देकर प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की याचना की है।</p>
<p>वादिनी के अधिवक्ता शशिकान्त शर्मा ने बताया कि किरायेदारी अधिनियम के तहत किरायेदार से दुकान खाली कराये जाने बाबत दर्शन सचदेवा ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया था कि</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/571239/application-against-inspector-baradari-for-disobeying-court-order"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-02/shikayat.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बरेली, अमृत विचार।</strong> किरायेदार से 24 घंटे में कब्जा हटवाए जाने का आदेश दिये हुए अदालत को दो माह से ज्यादा समय व्यतीत होने के बाद भी थाना बारादरी पुलिस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा सकी। इस पर वादिनी मुकदमा मॉडल टाउन की शहदाना कॉलोनी निवासी दर्शन सचदेवा ने लघुवाद न्यायाधीश के समक्ष अर्जी देकर प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की याचना की है।</p>
<p>वादिनी के अधिवक्ता शशिकान्त शर्मा ने बताया कि किरायेदारी अधिनियम के तहत किरायेदार से दुकान खाली कराये जाने बाबत दर्शन सचदेवा ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया था कि उनकी शहदाना काॅलोनी स्थित दुकान पर परवाना नगर छोटी विहार निवासी जावेद हसन खां किरायेदार ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। </p>
<p>अदालत ने वादिनी के हक में डिक्री जारी करते हुए 8 दिसम्बर 2025 को अमीन को चार दिन में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देने का आदेश देते हुए उल्लेखित किया कि यदि अमीन के द्वारा पुलिस बल से सहयोग मांगा जाता है तो संबंधित थाने की पुलिस आदेश के पालन में सहयोग अवश्य ही प्रदान करेगी। यदि पुलिस के द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जाता है तो संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। कोर्ट के आदेश के 2 माह बाद भी पुलिस ने डिक्रीधारक को कब्जा दिलाये जाने में कोई रुचि नहीं दिखायी है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/571239/application-against-inspector-baradari-for-disobeying-court-order</link>
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                <pubDate>Sat, 14 Feb 2026 06:00:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title> बाराबंकी में युवक ने की आत्महत्या:  कोर्ट के आदेश पर ससुरालियों पर रिपोर्ट दर्ज, मानसिक प्रताड़ना के चलते उठाया कदम </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>पत्नी से लेकर ससुरालीजन पांच बीघा जमीन बैनामा कराने का दबाव युवक पर डालते रहे। लगातार मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मां की गुहार पर कोर्ट ने आदेश दिया तब पुलिस ने ससुरालियों पर रिपोर्ट दर्ज की है।</p>
<p style="text-align:justify;">दरियाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अंबरपुरवा मजरे दनापुर की मीना कुमारी ने कोर्ट में बताया कि उनके पुत्र राजकुमार की शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी शिवानी राजकुमार पर 5 बीघा जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगी। </p>
<p style="text-align:justify;">तीसरी बार विदा होकर आने के बाद भी शिवानी 15 दिन</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/562812/young-man-commits-suicide-in-barabanki--a-report-has-been-filed-against-his-in-laws-following-a-court-order--citing-mental-harassment"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-12/add-a-heading-(34).jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>पत्नी से लेकर ससुरालीजन पांच बीघा जमीन बैनामा कराने का दबाव युवक पर डालते रहे। लगातार मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मां की गुहार पर कोर्ट ने आदेश दिया तब पुलिस ने ससुरालियों पर रिपोर्ट दर्ज की है।</p>
<p style="text-align:justify;">दरियाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अंबरपुरवा मजरे दनापुर की मीना कुमारी ने कोर्ट में बताया कि उनके पुत्र राजकुमार की शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी शिवानी राजकुमार पर 5 बीघा जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगी। </p>
<p style="text-align:justify;">तीसरी बार विदा होकर आने के बाद भी शिवानी 15 दिन तक लगातार विवाद और मारपीट करती रही और मायके चली गई। इसके बाद से शिवानी और उसके परिजन लगातार फोन कर जमीन का बैनामा कराने का दबाव डालते रहे। बताया कि 15 अक्टूबर को शिवानी ने राजकुमार को अपने घर बुलाया, जहां जमीन को लेकर राजकुमार के साथ मारपीट कर धमकी दी गई। किसी तरह घर लौटकर राजकुमार ने पूरी घटना बताई। </p>
<p style="text-align:justify;">पीड़िता के अनुसार लगातार प्रताड़ना और फोन पर धमकियों से परेशान होकर राजकुमार ने 16 अक्टूबर की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के पास मौजूद राजकुमार के मोबाइल की कॉल डिटेल से सच सामने आ सकता है। मीना कुमारी के अनुसार पुलिस के सुनवाई न करने पर उसने कोर्ट की शरण ली।</p>
<h5 style="text-align:justify;"><br />ये भी पढ़े : </h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/562809/if-not-in-india--will-we-sing-in-pakistan-----former-mp-brijbhushan-sharan-singh-attacked-opposition-parties-over-their-opposition-to-vande-mataram"><span class="t-red">भारत नहीं तो क्या पकिस्तान में गायेंगे...</span> वंदे मातरम् के विरोध पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी दलों को घेरा</a></h5>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/562812/young-man-commits-suicide-in-barabanki--a-report-has-been-filed-against-his-in-laws-following-a-court-order--citing-mental-harassment</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/562812/young-man-commits-suicide-in-barabanki--a-report-has-been-filed-against-his-in-laws-following-a-court-order--citing-mental-harassment</guid>
                <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 17:55:24 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>UP : धोखाधडी मामले में कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>रामपुर,अमृत विचार।</strong> कोर्ट  के आदेश पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि महंत गिरी के सभी दस्तावेज और खाते में पड़े 5 लाख 85 हजार रुपये फर्जी विरासत बनाकर धोखाधड़ी से हड़प लिए है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। <br />                                <br />क्षेत्र के लोहा पट्टी गांव स्थित बुढ़े बाबा मंदिर के महंत विजय गिरी महाराज के अनुसार 17 अप्रैल को बूढ़े बाबा मंदिर पर ग्रामवासियों की सहमति से प्रार्थी को बतौर महंत नियुक्त किया था। पूर्व में इसी मंदिर पर महंत रवि गिरी महाराज महंत थे। एक अप्रैल को</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/561211/a-case-has-been-registered-against-five-persons-on-the-orders-of-the-court-in-a-fraud-case"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-11/adalat6.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रामपुर,अमृत विचार।</strong> कोर्ट  के आदेश पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि महंत गिरी के सभी दस्तावेज और खाते में पड़े 5 लाख 85 हजार रुपये फर्जी विरासत बनाकर धोखाधड़ी से हड़प लिए है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। <br />                <br />क्षेत्र के लोहा पट्टी गांव स्थित बुढ़े बाबा मंदिर के महंत विजय गिरी महाराज के अनुसार 17 अप्रैल को बूढ़े बाबा मंदिर पर ग्रामवासियों की सहमति से प्रार्थी को बतौर महंत नियुक्त किया था। पूर्व में इसी मंदिर पर महंत रवि गिरी महाराज महंत थे। एक अप्रैल को वह संदिग्ध परिस्थितियों में ब्रह्मलीन हो गए थे। </p>
<p>मंदिर पर बतौर मैनेजर संकेत सक्सेना उर्फ चिंटू मंदिर पर कार्य कर रहे थे। आरोप है महंत गिरी के सभी दस्तावेज और खाते में पड़े 5 लाख 85 हजार रुपये फर्जी विरासत बना कर धोखाधड़ी से गांव निवासी संकेत सक्सेना व उसके सहयोगी महेश गंगवार, सतीश गंगवार, पुरूषोतम, उर्फ लाला, रामप्रकाश सक्सेना ने आश्रम से सोने की अंगूठी, चांदी के चार सिक्के, बाजूबंद, माथे की विंदा, सोने के सूरज, सोने की ईंट, कूलर, फ्रीज, बर्तन ब अन्य समान गायब कर दिए। </p>
<p>पीड़ित ने 10 जुलाई को सभी समान वापस करने के लिए कहा तो सभी आरोपी मारपीट कर जान से मारने के लिए आमादा हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मामले में न्यायालय की शरण ली। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने सभी पांच आरोपीयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>मुरादाबाद</category>
                                            <category>रामपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 11:54:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बिजनौर DM जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट,  अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई कार्रवाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ। </strong>उत्तर प्रदेश में प्रयागराज उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने नोटिस रिसीव होने के बावजूद मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय से संपर्क कर अपना जवाब न दाखिल करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिजनौर जिले की जिलाधिकारी जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत की ओर से आदेश की प्रति आज दी गयी है। </p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने बिजनौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वारंट का तामीला कराकर अगली सुनवायी पर जिलाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/560762/bailable-warrant-issued-against-bijnor-dm-jasjit-kaur--action-taken-during-hearing-of-contempt-petition-by-lucknow-high-court"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-11/untitled-design-(43)5.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ। </strong>उत्तर प्रदेश में प्रयागराज उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने नोटिस रिसीव होने के बावजूद मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय से संपर्क कर अपना जवाब न दाखिल करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिजनौर जिले की जिलाधिकारी जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। अदालत की ओर से आदेश की प्रति आज दी गयी है। </p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने बिजनौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वारंट का तामीला कराकर अगली सुनवायी पर जिलाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश विक्रम सिंह द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">याचिका में कहा गया उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को बिजनौर की जिला स्तरीय समिति को आदेश दिया था कि याची की जाति निर्धारित करने की मांग वाली अर्जी पर तीन माह में निर्णय लिया जाए। </p>
<p style="text-align:justify;">आरोप लगाया कि आदेश की प्रति जिलाधिकारी को दे दी गयी थी, क्योंकि वही उक्त समिति के चेयरमैन होते हैं। तीन माह बीत जाने के बाद भी आज तक उसकी अर्जी पर नियमानुसार कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में आग्रह किया गया कि इस तरह से अदालत के आदेश की अवमानना करने पर जिलाधिकारी को दंडित किया जाए।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़े : </h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/560756/greater-noida-woman-commits-suicide--jumps-from-multi-story-building--police-investigating"><span class="t-red">ग्रेटर नोएडा की हाईराइजिंग बिल्डिंग से युवती ने लगाईं छलांग: </span>जांच में जुटी पुलिस, सोसाइट की वजह साफ नहीं</a></h5>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>बिजनौर</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/560762/bailable-warrant-issued-against-bijnor-dm-jasjit-kaur--action-taken-during-hearing-of-contempt-petition-by-lucknow-high-court</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/560762/bailable-warrant-issued-against-bijnor-dm-jasjit-kaur--action-taken-during-hearing-of-contempt-petition-by-lucknow-high-court</guid>
                <pubDate>Sat, 22 Nov 2025 11:39:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बाराबंकी में पुराने सिक्के बेचने के नाम पर ठगी... खातों से अवैध लेन देन, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>पुराने सिक्के बेचकर मोटी रकम दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपये की ठगी कर ली गई। यही नहीं पीड़ित के खाते का अनुचित प्रयाेग करते हुए बड़ी मात्रा में रुपये का अवैध लेने देन किया गया। कोर्ट के आदेश पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। </p>
<p style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला मोहननगर ओबरी निवासी शैलेन्द्र कुमार तिवारी ने न्यायालय में बताया कि अप्रैल 2024 में फेसबुक पर पुराने सिक्कों की ऊंची कीमत बताने वाले एक विज्ञापन पर उन्होंने संपर्क किया। उक्त व्यक्ति ने खुद को राकेश कुमार दशोरा पुत्र मथुरालाल दशोरा,</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/559359/fraud-in-the-name-of-selling-old-coins-in-barabanki---illegal-transactions-from-accounts--police-filed-a-report-on-court-orders"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-11/untitled-design-(31)1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>पुराने सिक्के बेचकर मोटी रकम दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपये की ठगी कर ली गई। यही नहीं पीड़ित के खाते का अनुचित प्रयाेग करते हुए बड़ी मात्रा में रुपये का अवैध लेने देन किया गया। कोर्ट के आदेश पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। </p>
<p style="text-align:justify;">जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला मोहननगर ओबरी निवासी शैलेन्द्र कुमार तिवारी ने न्यायालय में बताया कि अप्रैल 2024 में फेसबुक पर पुराने सिक्कों की ऊंची कीमत बताने वाले एक विज्ञापन पर उन्होंने संपर्क किया। उक्त व्यक्ति ने खुद को राकेश कुमार दशोरा पुत्र मथुरालाल दशोरा, निवासी भिलवाड़ा, राजस्थान बताया। उसने व्हाट्सएप के जरिए पीड़ित से पुराने सिक्कों की फोटो मंगाई और कीमत 82,40,900 बताई। </p>
<p style="text-align:justify;">राकेश ने रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 1,250 और बाद में विभिन्न बहानों से 60,000 से अधिक की रकम अलग-अलग खातों में जमा कराई। इसके बाद राकेश ने पीड़ित का संपर्क एक अन्य व्यक्ति अजय सिंह, जो खुद को ट्रांसफर मैनेजर डायमंड मार्केट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई बताता था से कराया। </p>
<p style="text-align:justify;">अजय सिंह के कहने पर पीड़ित ने अपने नाम से कई बैंक खाते खुलवाकर पासबुक, एटीएम आदि दस्तावेज़ वेरिफिकेशन के नाम पर पश्चिम बंगाल के पते पर भेज दिए। पीड़ित के अनुसार, बाद में बैंक से जानकारी मिली कि उन खातों से भारी मात्रा में धनराशि का लेनदेन किया जा रहा है। विरोध करने पर आरोपियों ने पहले से साइन कराए गए स्टाम्प पेपर के आधार पर कानूनी कार्रवाई व जेल भेजने की धमकी दी।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़े : </h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/559315/agra--a-lawyer-raped-a-rape-victim-after-promising-justice--a-case-was-filed-based-on-the-victim-s-complaint"><span class="t-red">आगरा : </span>न्याय दिलाने का वादा कर वकील ने रेप पीड़िता से किया दुष्कर्म, पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज </a></h5>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/559359/fraud-in-the-name-of-selling-old-coins-in-barabanki---illegal-transactions-from-accounts--police-filed-a-report-on-court-orders</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/559359/fraud-in-the-name-of-selling-old-coins-in-barabanki---illegal-transactions-from-accounts--police-filed-a-report-on-court-orders</guid>
                <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 18:53:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रामपुर : कोरियर कंपनी कर्मी साढ़े पांच लाख के मोबाइल लेकर फरार</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>रामपुर, अमृत विचार:</strong> कोरियर में काम करने वाले चार युवकों ने साढ़े पांच लाख के मोबाइल और सामान गायब कर फरार हो गए। कोर्ट के आदेश पुलिस ने संभल के चार युवकों पर रिपोर्ट दर्ज की है।</p>
<p>मिलक थाना क्षेत्र के गांव मिलक सिकरौल निवासी दयाराम ने बताया है कि बरेली गेट स्थित आईडेंटिफाई प्लस कोरियर कंपनी में इंचार्ज है। उसके हब में 50 लड़के डिलीवरी ब्वॉय का काम करते थे। जिसमें चार युवक संभल के थे। हसरत अली, मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद  इमरान, मोहम्मद अरशद है। इसमें मोहम्मद अरशद का नाम लड़का हब में अमित सैनी की आईडी से काम</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/558023/rampur-courier-company-employee-absconds-with-mobile-phone-worth-five"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-10/886.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रामपुर, अमृत विचार:</strong> कोरियर में काम करने वाले चार युवकों ने साढ़े पांच लाख के मोबाइल और सामान गायब कर फरार हो गए। कोर्ट के आदेश पुलिस ने संभल के चार युवकों पर रिपोर्ट दर्ज की है।</p>
<p>मिलक थाना क्षेत्र के गांव मिलक सिकरौल निवासी दयाराम ने बताया है कि बरेली गेट स्थित आईडेंटिफाई प्लस कोरियर कंपनी में इंचार्ज है। उसके हब में 50 लड़के डिलीवरी ब्वॉय का काम करते थे। जिसमें चार युवक संभल के थे। हसरत अली, मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद  इमरान, मोहम्मद अरशद है। इसमें मोहम्मद अरशद का नाम लड़का हब में अमित सैनी की आईडी से काम करता था। कंपनी के इंचार्ज का कहना है कि मोहम्मद अरशद ने अपने साथियों के साथ मिलकर मौका पाकर ओरिजनल आईटम निकालकर नकली आइटम रख दिए थे। इसमें दो फोन भी शामिल है। एक फोन एप्पल 13 और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी-एस 24 था। दोनों की मिलाकर कीमत 5 लाख 78 हजार रुपये हैं। बेईमानी की नियत से कोरियर का सारा सामान गायब कर दिया था। जानकारी होने पर पीड़ित ने जब आरोपी से संपर्क किया तो वह फोन नहीं उठा रहा था। इस मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जिसके बाद दयाराम ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने हसरत अली, मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद  अरशद के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>रामपुर</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/558023/rampur-courier-company-employee-absconds-with-mobile-phone-worth-five</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/558023/rampur-courier-company-employee-absconds-with-mobile-phone-worth-five</guid>
                <pubDate>Thu, 30 Oct 2025 20:29:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Bareilly : कोर्ट से शत्रु संपत्ति पर करा लिया स्थगन आदेश...पता चला तो अफसर हुए सक्रिय</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बरेली, अमृत विचार।</strong> तहसील बहेड़ी के ग्राम ढकिया में शत्रु संपत्ति भारत सरकार के नाम खतौनी में दर्ज होने के बावजूद कुछ लोगों ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय से उस पर स्थगन आदेश जारी करा लिया। जानकारी होने पर बरेली से लखनऊ तक खलबली मच गई। कोर्ट के स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए पैरवी शुरू कर दी गई है। लखनऊ शत्रु संपत्ति के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के उप अभिरक्षक राजेंद्र कुमार ने डीएम अविनाश सिंह को कोर्ट के स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए पत्र लिखा है।</p>
<p>डीएम को भेजे पत्र में उप अभिरक्षक ने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/556813/a-stay-order-was-obtained-from-the-court-on-enemy-property----when-the-officers-came-to-know-about-it--they-became-active"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-10/shatru-sampatti.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बरेली, अमृत विचार।</strong> तहसील बहेड़ी के ग्राम ढकिया में शत्रु संपत्ति भारत सरकार के नाम खतौनी में दर्ज होने के बावजूद कुछ लोगों ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय से उस पर स्थगन आदेश जारी करा लिया। जानकारी होने पर बरेली से लखनऊ तक खलबली मच गई। कोर्ट के स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए पैरवी शुरू कर दी गई है। लखनऊ शत्रु संपत्ति के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के उप अभिरक्षक राजेंद्र कुमार ने डीएम अविनाश सिंह को कोर्ट के स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए पत्र लिखा है।</p>
<p>डीएम को भेजे पत्र में उप अभिरक्षक ने कहा है कि ग्राम ढकिया के गाटा संख्या 164 एबी 17 के अंतर्गत शत्रु संपत्ति है और यह गाटा वर्तमान में खतौनी में शत्रु संपत्ति के नाम दर्ज है। इसके बावजूद व्यक्तियों ने संपत्ति के संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को संबंधित राजस्व कर्मियों द्वारा मान्य किया जा रहा है। शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 188 के अनुसार शत्रु संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई का अधिकार केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त है। </p>
<p>कोर्ट से पारित स्थगन आदेश विधिक रूप से सही नहीं है। प्रथम दृष्टया अधिकार क्षेत्र से परे है। डीएम से कहा है कि शाहदत अली बनाम सिटी मजिस्ट्रेट आदि के विरुद्ध केस में जारी हुए स्थगन आदेश पर शासकीय अधिवक्ता से विधिक पैरवी कराएं और निरस्त कराकर गाटा संख्या 164 पर भारत सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों के अनुसार कब्जा नामे की कार्रवाई कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करें। वहीं, डीएम के आदेश पर एडीएम सिटी सौरभ दुबे की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को पत्र लिखा गया है। संबंधित न्यायालय में विधिक पैरवी करते हुए प्रकरण को निरस्त कराकर कार्रवाई से यथाशीघ्र अवगत कराएं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 09:09:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Bareilly : जमीन नीलामी के डर से पति ने आठ साल बाद पत्नी को दी भरण पोषण राशि</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>विधि संवाददाता, बरेली।</strong> आठ साल से फैमिली कोर्ट में विचाराधीन भरण पोषण के मुकदमे में पत्नी को अदालत की सख्ती की वजह से रिकवरी की रकम मिल सकी। अदालत ने जब पति की जमीन नीलामी का आदेश दिया तब घबराए पति ने बकाया रकम को पत्नी को अदा कर दिया। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र निवासी वीरा उर्फ रामा ने गांव मानपुर बाजार निवासी डालचंद्र के खिलाफ वर्ष 2011 में भरण पोषण की रकम दिलाने के लिए वाद दायर किया था।</p>
<p>3 मार्च 2011 को फैमिली कोर्ट ने डालचंद्र को 1500 रुपये प्रतिमाह पत्नी को अदा करने का आदेश दिया था।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/556375/fearing-land-auction--husband-gives-maintenance-to-wife-after-eight-years"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-10/family.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>विधि संवाददाता, बरेली।</strong> आठ साल से फैमिली कोर्ट में विचाराधीन भरण पोषण के मुकदमे में पत्नी को अदालत की सख्ती की वजह से रिकवरी की रकम मिल सकी। अदालत ने जब पति की जमीन नीलामी का आदेश दिया तब घबराए पति ने बकाया रकम को पत्नी को अदा कर दिया। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र निवासी वीरा उर्फ रामा ने गांव मानपुर बाजार निवासी डालचंद्र के खिलाफ वर्ष 2011 में भरण पोषण की रकम दिलाने के लिए वाद दायर किया था।</p>
<p>3 मार्च 2011 को फैमिली कोर्ट ने डालचंद्र को 1500 रुपये प्रतिमाह पत्नी को अदा करने का आदेश दिया था। कुछ साल तक अदा करने के बाद रकम देना बंद कर दिया। पत्नी को वर्ष 2017 से भरण पोषण राशि नहीं मिली थी, अदालत से कई दफा रिकवरी के आदेश हुए मगर भरण पोषण की रकम नहीं मिल सकी थी। अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संजय कुमार सिंह ने तहसीलदार को पति की जमीन नीलाम कर रिकवरी राशि 2 लाख 21 हजार 500 रुपये पत्नी को दिये जाने का आदेश दिया था।</p>
<p> रिकवरी के लिए 18 सितंबर को पहुंचे अमीन के साथ डालचंद्र, उसकी दूसरी पत्नी और पुत्रियों ने लाठी डंडों से मारपीट करके कुर्की आदेश छीनकर फाड़ दिया और दोबारा गांव में आने पर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया था। इस मामले में सभी के खिलाफ थाना बिथरी चैनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत की सख्ती के कारण डालचंद्र ने बकाया रकम पत्नी को अदा कर दी।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 12:42:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पूर्व BJP विधायक के बेटे पर जानलेवा हमला, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने FIR की दर्ज </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी: अमृत विचार।</strong> अब दिवंगत पूर्व भाजपा विधायक के बेटे और उसके साथियों पर जानलेवा हमला कर लूटपाट का गंभीर आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। इससे पहले विधायक पुत्र की ओर से जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया गया था। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजादनगर निवासी पुलकित त्रिवेदी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा कि 9 अगस्त की रात वह अपने मित्रों के साथ एक होटल में भोजन कर रहा था। </p>
<p style="text-align:justify;">इसी दौरान आरोपी दिवंगत पूर्व भाजपा विधायक राम नरेश का पुत्र अरुण</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/551899/deadly-attack-on-son-of-former-bjp-mla--police-filed-report-on-court-s-order"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-09/untitled-design-(22).jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी: अमृत विचार।</strong> अब दिवंगत पूर्व भाजपा विधायक के बेटे और उसके साथियों पर जानलेवा हमला कर लूटपाट का गंभीर आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। इससे पहले विधायक पुत्र की ओर से जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया गया था। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजादनगर निवासी पुलकित त्रिवेदी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा कि 9 अगस्त की रात वह अपने मित्रों के साथ एक होटल में भोजन कर रहा था। </p>
<p style="text-align:justify;">इसी दौरान आरोपी दिवंगत पूर्व भाजपा विधायक राम नरेश का पुत्र अरुण रावत अपने साले रवि सिंह के साथ आया और उसे बहाने से विकास भवन तिराहे की ओर ले गया। वहां पहले से घात लगाकर बैठे सर्वेश अवस्थी, दिवाकर सिंह और दो अन्य अज्ञात हमलावरों ने हॉकी व लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पुलकित त्रिवेदी व उसके मित्रों को गंभीर चोटें आईं। </p>
<p style="text-align:justify;">आरोप है कि इस दौरान हमलावरों ने पीड़ित की सोने की चेन, 50 हजार रुपये नकद और साथी अमन वर्मा की जेब से 20 हजार रुपये लूट लिए। पीड़ित का कहना है कि अरुण रावत ने जातिसूचक टिप्पणी भी की। इस मामले में 11 अगस्त को कोतवाली नगर थाने में तहरीर देने के साथ ही एसपी को रजिस्टर्ड डाक व पोर्टल के जरिए भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। मजबूर होकर पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया है।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>ये भी पढ़े : <a href="https://www.amritvichar.com/article/551897/barabanki--interview-of-87-girl-students-in-udayan-shalini-fellowship">बाराबंकी : उदयन शालिनी फेलोशिप में 87 छात्राओं का साक्षात्कार</a></strong></p>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/551899/deadly-attack-on-son-of-former-bjp-mla--police-filed-report-on-court-s-order</link>
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                <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 18:33:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>महिला या पुरूष में भेदभाव नहीं... सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सेना में JAG भर्ती में लैंगिक भेदभाव खत्म</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नई दिल्लीः</strong> सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में भर्ती के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच 2:1 के अनुपात में लागू आरक्षण नीति को रद्द कर दिया है। इस नीति को समानता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने का निर्देश दिया है। यह फैसला लैंगिक तटस्थता को बढ़ावा देने और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।</p>
<h4><strong>लैंगिक आरक्षण को बताया मनमाना</strong></h4>
<p>न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अपने फैसले में कहा</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/549661/no-discrimination-between-men-and-women----supreme-court-s-historic-decision--gender-discrimination-in-jag-recruitment-in-the-army-ends"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-11/सुप्रीम-कोर्ट.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्लीः</strong> सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में भर्ती के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच 2:1 के अनुपात में लागू आरक्षण नीति को रद्द कर दिया है। इस नीति को समानता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने का निर्देश दिया है। यह फैसला लैंगिक तटस्थता को बढ़ावा देने और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।</p>
<h4><strong>लैंगिक आरक्षण को बताया मनमाना</strong></h4>
<p>न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि पुरुषों के लिए अधिक रिक्तियां आरक्षित करना और महिलाओं के लिए सीटें सीमित करना मनमाना और असंवैधानिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका किसी भी लिंग के लिए रिक्तियों को विशेष रूप से आरक्षित नहीं कर सकती। पुरुषों के लिए छह और महिलाओं के लिए तीन सीटों का निर्धारण भेदभावपूर्ण है और इसे भर्ती प्रक्रिया में लागू नहीं किया जा सकता।</p>
<h4><strong>केंद्र को योग्यता आधारित भर्ती का आदेश</strong></h4>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि JAG शाखा में भर्ती के लिए एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाए, जिसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि सभी योग्य उम्मीदवार महिलाएं हैं, तो उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, और यही नियम पुरुषों पर भी लागू होगा।</p>
<h4><strong>समानता के अधिकार का सम्मान</strong></h4>
<p>इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की उस नीति को रद्द कर दिया, जिसमें JAG पदों पर महिलाओं की संख्या को सीमित किया गया था। कोर्ट ने इसे संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन माना। याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2023 के नियमों का सही अर्थ यह है कि चयन प्रक्रिया में केवल योग्यता को आधार बनाया जाए, न कि लिंग को।</p>
<h4><strong>निष्पक्ष भर्ती की दिशा में कदम</strong></h4>
<p>सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सेना में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाला है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना को निर्देश दिया कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया में लैंगिक तटस्थता को प्राथमिकता दी जाए। यह फैसला न केवल JAG शाखा में, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी निष्पक्ष और समावेशी भर्ती नीतियों को प्रोत्साहित करेगा।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ेंः </strong><strong><a href="https://www.amritvichar.com/article/549655/the-battle-for-the-icc-trophy-will-begin--the-indian-women-s-cricket-team-is-ready-to-create-history-in-the-world-cup--harmanpreet-kaur">ICC trophy के लिए काउंटडाउन शुरू, भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप में इतिहास रचने को तैयार: हरमनप्रीत कौर</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/549661/no-discrimination-between-men-and-women----supreme-court-s-historic-decision--gender-discrimination-in-jag-recruitment-in-the-army-ends</link>
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                <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:39:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
                            </item>

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