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                <title>50 thousand fine - Amrit Vichar</title>
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                <description>50 thousand fine RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>बाराबंकी : नाबालिग से दुराचार में एक को 20 वर्ष सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>चार साल पूर्व नाबालिग से दुराचार की घटना में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त को चार धाराओं में दोषमुक्त कर दिया। वहीं एक अन्य अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">थाना लोनीकटरा पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में दर्ज दुराचार, मारपीट व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू वर्मा पुत्र रामहेत निवासी पूरे मोधू थाना लोनीकटरा को दुराचार की धारा में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 46 ने दोषसिद्ध करार दिया और</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/559497/barabanki--20-years-rigorous-imprisonment--50-000-fine-to-one-for-molesting-a-minor"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-03/आजीवन-कारावास-की-सजा.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>चार साल पूर्व नाबालिग से दुराचार की घटना में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त को चार धाराओं में दोषमुक्त कर दिया। वहीं एक अन्य अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">थाना लोनीकटरा पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में दर्ज दुराचार, मारपीट व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू वर्मा पुत्र रामहेत निवासी पूरे मोधू थाना लोनीकटरा को दुराचार की धारा में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 46 ने दोषसिद्ध करार दिया और 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त गुड्डू को मारपीट व एससीएसटी एक्ट में जबकि शिवम वर्मा को सभी धाराओं में दोषमुक्त कर दिया।</p>
<p style="text-align:justify;"> संक्षिप्त विवरण के अनुसार 7 सितंबर 2021 को थाना क्षेत्रान्तर्गत महिला द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना लोनीकटरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी बीनू सिंह द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।</p>
<h5 style="text-align:justify;"><strong>तस्करी प्रकरण में दो साल की कैद</strong></h5>
<p style="text-align:justify;">न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में अभियुक्त को 2 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना बदोसरांय पर मादक पदार्थ तस्करी की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त असलम पुत्र गरीबे निवासी मरकामऊ थाना बदोसरांय को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 द्वारा 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई।</p>
<p style="text-align:justify;">संक्षिप्त विवरण के अनुसार 22 अगस्त 2012 को उपनिरीक्षक पारस नाथ यादव ने अभियुक्त-असलम पुत्र गरीबे निवासी मरकामऊ थाना बदोसरांय के विरूद्व 250 ग्राम अवैध मारफीन बरामद होने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:37:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नगर निगम ने बीबीडी क्षेत्र में वेयर हाउस पर की बड़ी कार्रवाई, थर्माकोल और कूड़ा जलाने पर लगाया 50 हजार जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>लखनऊ, अमृत विचार: </strong>शहर में प्रदूषण फैलाने और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को बीबीडी क्षेत्र में थर्माकोल और कूड़ा जलाने पर एक वेयर हाउस ठेकेदार से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा गंदगी फैलाने और कूड़ा जलाने पर 90,800 का जुर्माना वसूला गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करने वालों से भी 57,500 का जुर्माना वसूला किया गया।</p>
<p>जोनल सेनेटरी ऑफिसर देवेंद्र कुमार वर्मा और कर अधीक्षक राम अचल के नेतृत्व में सोमवार सुबह टीमें भ्रमण पर रहीं। इस दौरान क्राउन मॉल के पास एक</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/556133/the-municipal-corporation-took-action-against-a-warehouse-in-the-bbd-area--imposing-a-fine-of-rs-50-000-for-burning-thermocol-and-garbage"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-10/muskan-dixit-(25)8.png" alt=""></a><br /><p><strong>लखनऊ, अमृत विचार: </strong>शहर में प्रदूषण फैलाने और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को बीबीडी क्षेत्र में थर्माकोल और कूड़ा जलाने पर एक वेयर हाउस ठेकेदार से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा गंदगी फैलाने और कूड़ा जलाने पर 90,800 का जुर्माना वसूला गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करने वालों से भी 57,500 का जुर्माना वसूला किया गया।</p>
<p>जोनल सेनेटरी ऑफिसर देवेंद्र कुमार वर्मा और कर अधीक्षक राम अचल के नेतृत्व में सोमवार सुबह टीमें भ्रमण पर रहीं। इस दौरान क्राउन मॉल के पास एक वेयर हाउस से धुआं उठता देख अंदर पहुंचे। मौके पर थर्माकोल और अन्य कचरा जलता पाया। आग बुझाते हुए ठेकेदार जाकिर को फटकार लगाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया। जांच में पता चला कि वेयर हाउस की सफाई में निकले थर्माकोल और अन्य अपशिष्ट जलाया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का हवाला देते हुए कार्रवाई की।</p>
<h4><strong>इस माह इतनी वसूली धनराशि</strong></h4>
<p><strong>जोन 1 -</strong> 12,400 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 39,000 रुपये</p>
<p><strong>जोन 2 -</strong> 17,300 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 37,500 रुपये</p>
<p><strong>जोन 3 - </strong>15,300 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयाेग पर 15,500 रुपये</p>
<p><strong>जोन 4 - </strong>3,500 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 7 हजार रुपये</p>
<p><strong>जोन 5 -</strong> 13,100 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 13,500 रुपये</p>
<p><strong>जोन 6 -</strong> 5,350 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 20 हजार रुपये</p>
<p><strong>जोन7 - </strong>75,000 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 69,500 रुपये</p>
<p><strong>जोन 8 -</strong> 4,500 गंदगी फैलाने व प्लास्टिक उपयोग पर 31 हजार रुपये</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:17:12 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं : नाबालिग का अपहरण करके किया दुष्कर्म, दस साल जेल में काटेगा दोषी...जानिए मामला</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की का अपहरण करके बाइक से ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 18 जून 2023 को कोतवाली सिविल लाइन में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 16 साल की बेटी 13 जून 2023 वह बाजार से खरीदारी करने के</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/551513/badaun-minor-kidnapped-and-rape-will-be-convicted-in-jail"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-08/391.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की का अपहरण करके बाइक से ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 18 जून 2023 को कोतवाली सिविल लाइन में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 16 साल की बेटी 13 जून 2023 वह बाजार से खरीदारी करने के लिए शहर आई थी। दो लड़के आकिब और कामिल उसका पीछा करते थे। उस दिन वह दोनों उनकी बेटी को पुलिस लाइन चौराहे से बहला-फुसलाकर बाइक से ले गए। 15 जून 2023 को बेटी बदहवास हालत में वापस लौटी। वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। हालत में सुधार होने पर उसने अपनी मां को बताया कि आकिब ने उसके साथ गलत काम किया है। हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने को कहा है।</p>
<p>पीड़िता ने बताया कि दोनों युवक उसे पुलिस लाइन चौराहे से जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर ले गए थे। उसके मुंह मे कपड़ा ठूंस दिया था। कामिल रास्ते में बाइक से उतर गया था। आकिब ने किसी जगह ले जाकर उसके साथ बुरा काम किया। न्यायालय में थाना अलापुर क्षेत्र के गांव इस्लामगंज निवासी आकिब पुत्र मोहम्मद मियां पर नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अवलोकन पक्ष की विशेष लोग अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आकिब को दोषी पाते हुए सजा सुनाई जबकि दूसरे आरोपी कामिल पुत्र मोहम्मद मियां को आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/551513/badaun-minor-kidnapped-and-rape-will-be-convicted-in-jail</link>
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                <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 19:55:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अमरोहा : भाभी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>अमरोहा, अमृत विचार।</strong> भाभी पर फावड़े से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत पहले पति सहित कई लोगों उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।</p>
<p>घटना 13 जून 2013 को हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लाल बाग बंजारन कुआं पर की थी। दरअसल यहां रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी नसीमा उर्फ मुनिया की शादी मोहल्ले के रहने वाले यामीन उर्फ मूल के साथ हुई थी। यामीन नसीमा को लेकर मोहल्ला मुबारिकपुर में</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/542636/life-imprisonment-for-the-murder-of-amroha-bhabhi-was-fined"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-06/उम्रकैद4.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>अमरोहा, अमृत विचार।</strong> भाभी पर फावड़े से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत पहले पति सहित कई लोगों उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।</p>
<p>घटना 13 जून 2013 को हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लाल बाग बंजारन कुआं पर की थी। दरअसल यहां रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी नसीमा उर्फ मुनिया की शादी मोहल्ले के रहने वाले यामीन उर्फ मूल के साथ हुई थी। यामीन नसीमा को लेकर मोहल्ला मुबारिकपुर में किराए के मकान में रहता था। 13 जून 2013 दोपहर 12 बजे मोहल्ला लाल बाग के रहने वाले तांत्रिक हयात के कहने पर यामीन और परिवार वाले अली जान उर्फ मलुवा, खालिद, खलील नसीम के देवर इरशाद को उकसाया। इसके बाद इरशाद ने फावड़े से हमला कर अपनी भाभी नसीमा की हत्या कर दी।यह घटना मकान मालिक व अन्य लोगों ने देखी। मृतका नसीमा उर्फ मुनिया के चाचा गफ्फार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इरशाद ने खुद को नाबालिग बताते हुए अपने वकील के माध्यम से दस्तावेज उपलब्ध कराए। जिसके चलते इरशाद की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित की गई।</p>
<p>न्यायालय ने 17 जुलाई 2017 को तांत्रिक हयात, पति यामीन, अलीजान व खलील को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में न्यायालय ने मुख्य आरोपी इरशाद को नाबालिग मानने से इंकार कर दिया। फिलहाल इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने पैरवी की जिसमें मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमा में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी इरशाद को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें - <span style="color:rgb(224,62,45);"><a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/542474/amroha-cracker-factory-was-buried-in-the-factory-blast">अमरोहा: पटाखा फैक्ट्री धमाका...मलबे में दबी रह गईं चीखे, शव बिखरे देख खड़े हुए रोंगटे !</a></span></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>अमरोहा</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/542636/life-imprisonment-for-the-murder-of-amroha-bhabhi-was-fined</link>
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                <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 11:18:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं: कुकर्म करने के दोषी को दस साल की सजा, 50 हजार जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> तकरीबन आठ साल पहले बालक से कुकर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित बालक को चिकित्सक और पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार उसहैत थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 11 जून 2017 को थाना उसहैत पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि पांच जून को उसका लड़का (पीड़ित) भैंस चराने जंगल में गया था। जंगल में उसके गांव का ही मोरपाल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/515491/badaun-culprit-guilty-of-misdeed-gets-10-years-imprisonment-and"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-01/उम्रकैद1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> तकरीबन आठ साल पहले बालक से कुकर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित बालक को चिकित्सक और पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार उसहैत थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 11 जून 2017 को थाना उसहैत पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि पांच जून को उसका लड़का (पीड़ित) भैंस चराने जंगल में गया था। जंगल में उसके गांव का ही मोरपाल (60) भी पशु चरा रहा था। मोरपाल ने उसके बेटे को अपने पास बुलाया। जबरन जमीन पर गिराकर बुरा काम किया। बालक चिल्लाया तो आरोपी गलत काम करके मौके से भाग गया। बालक अपने घर पहुंचा और अपने परिजनों को कुकर्म के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज मामले की विवेचना शुरू की। साक्ष्यों को संकलन करके आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर और विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी मोरपाल को सजा सुनाई है।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें -<span style="color:rgb(224,62,45);"> <a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/515487/when-the-badaun-connection-was-cut-the-electricity-department-team">बदायूं: कनेक्शन काटा तो बिजली विभाग की टीम को चप्पलों से गिरा-गिराकर पीटा...वायरल हो गया वीडियो</a></span></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/515491/badaun-culprit-guilty-of-misdeed-gets-10-years-imprisonment-and</link>
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                <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 18:14:51 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गोंडा :  हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"><strong>अमृत विचार, गोंडा। </strong>वजीरगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए हत्या के एक मामले में आरोपित किए गए शख्स को अदालत में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथी उस पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया गया है। </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसदा पुरवा गांव के रहने वाले सुरेंद्र चौहान के खिलाफ वर्ष 2019 में हत्या का केस दर्ज किया गया था। आरोपित सुरेंद्र को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">ऑपरेशन शिकंजा</span><span style="font-family:'Times New Roman', serif;">’</span><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"> अभियान के तहत पुलिस के </span><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल रुदल शर्मा की तरफ</span></p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/330051/gonda-murderer-sentenced-to-life-imprisonment-fine-of-50-thousand"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-01/अदालत.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"><strong>अमृत विचार, गोंडा। </strong>वजीरगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए हत्या के एक मामले में आरोपित किए गए शख्स को अदालत में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथी उस पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया गया है। </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसदा पुरवा गांव के रहने वाले सुरेंद्र चौहान के खिलाफ वर्ष 2019 में हत्या का केस दर्ज किया गया था। आरोपित सुरेंद्र को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">ऑपरेशन शिकंजा</span><span style="font-family:'Times New Roman', serif;">’</span><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"> अभियान के तहत पुलिस के </span><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल रुदल शर्मा की तरफ से इस मामले की सशक्त व प्रभावी पैरवी की जा रही थी। इस पैरवी के फलस्वरूप एएसजे/एफटीसीआई की कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र चौहान को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है।</span></p>
<p class="MsoNormal"><em><strong><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';">यह भी पढ़ें:-<a href="https://www.amritvichar.com/article/330049/copper-wire-worth-lakhs-of-rupees-stolen-from-gonda-electric#gsc.tab=0">गोंडा : इलेक्ट्रिक गोदाम से लाखों रुपये के कॉपर वायर चोरी</a></span></strong></em></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:'Nirmala UI', 'sans-serif';"> </span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>गोंडा</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/330051/gonda-murderer-sentenced-to-life-imprisonment-fine-of-50-thousand</link>
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                <pubDate>Mon, 02 Jan 2023 20:40:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रामपुर: हत्या कर शव को छिपाने में एक आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[रामपुर, अमृत विचार। उधार के रुपये मांगने के विरोध में ग्रामीण की हत्या करके शव को छिपाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना डाला गया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव लश्करगंज निवासी …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/221739/rampur-life-imprisonment-fine-for-an-accused-in-hiding-the-dead-body-by-killing"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2022-05/उम्र-कैद-की-सजा1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रामपुर, अमृत विचार।</strong> उधार के रुपये मांगने के विरोध में ग्रामीण की हत्या करके शव को छिपाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना डाला गया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।</p>
<p>बता दें कि शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव लश्करगंज निवासी सोमपाल का भांजा गोविद बचपन से ही उसके पास रहता था। बेलदारी का काम करता था। हत्या से एक माह पहले उसने रामू के साथ बेलदारी का काम किया था। जिसकी मजदूरी 15 हजार रुपये हो गई थी। वादी के भांजे ने कई बार उससे अपने पैसे मांगे थे। इस बात को लेकर गोविद का राजू से कई बार झगड़ा तक हो गया था। 12 अप्रैल 2020 को रात करीब नौ बजे खेत पर गया था, तो वहां पर गोविद और रामू पहले से ही मौजूद थे।</p>
<p>जब अगले दिन सुबह गोविद घर नहीं आया, तो सोमपाल तलाशते हुए खेत पर पहुंच गया था, तो ट्यूबवैल की पानी की हौदी में पड़ा मिला। जिसके गले पर फांसी के निशान थे। इस मामले में दो लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई कर दी थी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई लगातार एडीजे प्रथम के यहां पर चल रही थी।सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि हत्या के मामले में सोमवार कोर्ट ने रामू उर्फ रामनिवास को आजीवन कारावास और पचास हजार का जुर्माना डाला है। जबकि ऋषिपाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।</p>
<p><strong>उधार के रुपये मांगने पर मारपीट करने में पांच साल की सजा</strong><br />
रामपुर। धार के रुपये मांगने पर ग्रामीण के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को पांच साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना डाला है। थाना बिलासपुर निवासी मीरा का कहना था कि उसके पति हरिओम ने रियासत को पांच सौ रुपये उधार दिए थे।मांगने पर उसके साथ आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। 14 मई 2010 की शाम सात बजे आरोपी सारिया लेकर उसके घर में घुस गया था।</p>
<p>जहां उसको गालिया देना शुरुकर दिया। ग्रामीण के विरोध करने पर उसके सिर पर सरिया मारकर उसको घायल कर दिया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई कर दी थी। बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम के यहां पर चल रहीं थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि आरोपी रियासत को पांच साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें:- <a class="post-title the-subtitle" href="https://amritvichar.com/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/">काशीपुर: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल की सजा</a></strong></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>रामपुर</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/221739/rampur-life-imprisonment-fine-for-an-accused-in-hiding-the-dead-body-by-killing</link>
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                <pubDate>Mon, 23 May 2022 19:42:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
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