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                <title>50 हजार का जुर्माना - Amrit Vichar</title>
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                <description>50 हजार का जुर्माना RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>Rampur : सूचना आयोग ने पंचायत सचिव पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बिलासपुर,अमृत विचार। </strong>आरटीआई एक्टिविस्ट को मांगी गई सूचनाएं न देना ग्राम पंचायत सचिव को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने सचिव को दोषी मानते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया। वसूली के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं।</p>
<p>जनपद के अधिवक्ता ओर आरटीआई एक्टिविस्ट अमित अग्रवाल हृदयेश ने बिलासपुर ब्लॉक के औरंगनगर खेड़ा  के पंचायत सचिव से 2021 ओर 2022 में अलग-अलग  आरटीआई आवेदन पत्रों में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों पर हुए खर्च से संबंधित कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। सचिव द्वारा दोनों आवेदन पत्रों पर कोई भी सूचनाएं न देने पर</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/521345/rampur-information-commission-imposed-a-fine-of-50-thousand-on"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-02/demo-image10.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बिलासपुर,अमृत विचार। </strong>आरटीआई एक्टिविस्ट को मांगी गई सूचनाएं न देना ग्राम पंचायत सचिव को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने सचिव को दोषी मानते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया। वसूली के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं।</p>
<p>जनपद के अधिवक्ता ओर आरटीआई एक्टिविस्ट अमित अग्रवाल हृदयेश ने बिलासपुर ब्लॉक के औरंगनगर खेड़ा  के पंचायत सचिव से 2021 ओर 2022 में अलग-अलग  आरटीआई आवेदन पत्रों में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों पर हुए खर्च से संबंधित कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। सचिव द्वारा दोनों आवेदन पत्रों पर कोई भी सूचनाएं न देने पर  दोनों अपीलें राज्य सूचना आयोग में दाखिल की गईं। दोनों अपीलों संख्या 1147 और 1417 पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने ओरंगनगर खेड़ा के पंचायत सचिव को दोषी पाया। सचिव पर 25 - 25 हजार ( कुल 50 हजार ) का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश जारी किए।</p>
<p>सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने 8 जनवरी 2025  को जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए  जुर्माने की धनराशि पंचायत सचिव के वेतन से काट कर लेखा शीर्ष में जमा कराने को कहा गया है। इसकी एक प्रति अधिवक्ता अमित अग्रवाल हृदयेश को भी भेजी है। दंड वसूली का नोटिस प्राप्त होते ही स्थानीय ब्लॉक बिलासपुर में हड़कंप मच गया।</p>
<p><span style="color:rgb(224,62,45);">ये भी पढे़ं : <a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/521326/raza-will-shine-as-rampur-world-heritage-raza-library">रामपुर: विश्व धरोहर के रूप में चमकेगी रजा लाइब्रेरी, होगी कवायद</a></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>रामपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 09 Feb 2025 10:51:45 +0530</pubDate>
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                <title>रामपुर: हत्या कर शव को छिपाने में एक आरोपी को आजीवन कारावास, जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[रामपुर, अमृत विचार। उधार के रुपये मांगने के विरोध में ग्रामीण की हत्या करके शव को छिपाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना डाला गया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव लश्करगंज निवासी …
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/221739/rampur-life-imprisonment-fine-for-an-accused-in-hiding-the-dead-body-by-killing"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2022-05/उम्र-कैद-की-सजा1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रामपुर, अमृत विचार।</strong> उधार के रुपये मांगने के विरोध में ग्रामीण की हत्या करके शव को छिपाने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना डाला गया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।</p>
<p>बता दें कि शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव लश्करगंज निवासी सोमपाल का भांजा गोविद बचपन से ही उसके पास रहता था। बेलदारी का काम करता था। हत्या से एक माह पहले उसने रामू के साथ बेलदारी का काम किया था। जिसकी मजदूरी 15 हजार रुपये हो गई थी। वादी के भांजे ने कई बार उससे अपने पैसे मांगे थे। इस बात को लेकर गोविद का राजू से कई बार झगड़ा तक हो गया था। 12 अप्रैल 2020 को रात करीब नौ बजे खेत पर गया था, तो वहां पर गोविद और रामू पहले से ही मौजूद थे।</p>
<p>जब अगले दिन सुबह गोविद घर नहीं आया, तो सोमपाल तलाशते हुए खेत पर पहुंच गया था, तो ट्यूबवैल की पानी की हौदी में पड़ा मिला। जिसके गले पर फांसी के निशान थे। इस मामले में दो लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई कर दी थी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई लगातार एडीजे प्रथम के यहां पर चल रही थी।सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि हत्या के मामले में सोमवार कोर्ट ने रामू उर्फ रामनिवास को आजीवन कारावास और पचास हजार का जुर्माना डाला है। जबकि ऋषिपाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।</p>
<p><strong>उधार के रुपये मांगने पर मारपीट करने में पांच साल की सजा</strong><br />
रामपुर। धार के रुपये मांगने पर ग्रामीण के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को पांच साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना डाला है। थाना बिलासपुर निवासी मीरा का कहना था कि उसके पति हरिओम ने रियासत को पांच सौ रुपये उधार दिए थे।मांगने पर उसके साथ आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। 14 मई 2010 की शाम सात बजे आरोपी सारिया लेकर उसके घर में घुस गया था।</p>
<p>जहां उसको गालिया देना शुरुकर दिया। ग्रामीण के विरोध करने पर उसके सिर पर सरिया मारकर उसको घायल कर दिया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई कर दी थी। बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम के यहां पर चल रहीं थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि आरोपी रियासत को पांच साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें:- <a class="post-title the-subtitle" href="https://amritvichar.com/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A4%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/">काशीपुर: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल की सजा</a></strong></p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>रामपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 23 May 2022 19:42:44 +0530</pubDate>
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