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                <title>Animal Sacrifice - Amrit Vichar</title>
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                <description>Animal Sacrifice RSS Feed</description>
                
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                <title>SC ने विशालगढ़ किले में कुर्बानी के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार, जानें क्या कहा...</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नई दिल्ली।</strong> उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में विशालगढ़ किले में एक ‘दरगाह’ पर ईद-उल-अजहा और उर्स के अवसर पर पशु कुर्बानी की अनुमति देने वाले बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। किला एक संरक्षित स्मारक है, जिसका हवाला देते हुए अधिकारियों ने परिसर में पशुओं और पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी। </p>
<p>उच्च न्यायालय के तीन जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/541011/sc-refuses-to-hear-the-petition-filed-against-the-sacrifice-in-vishalgarh-fort--know-what-it-said-"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-06/2025-(32)4.png" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में विशालगढ़ किले में एक ‘दरगाह’ पर ईद-उल-अजहा और उर्स के अवसर पर पशु कुर्बानी की अनुमति देने वाले बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। किला एक संरक्षित स्मारक है, जिसका हवाला देते हुए अधिकारियों ने परिसर में पशुओं और पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी। </p>
<p>उच्च न्यायालय के तीन जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। मामले का उल्लेख करने वाले वकील ने कहा, ‘‘कल बकरीद है और उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के विशालगढ़ में एक संरक्षित स्मारक में कुर्बानी की अनुमति दी है।’’ </p>
<p>उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने 12 जून तक उर्स के लिए संरक्षित स्मारक क्षेत्र में भी पशु वध की अनुमति दी है। पीठ ने कहा, ‘‘संरक्षित स्मारकों में बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं।’’ वकील ने दावा किया कि महाराष्ट्र राज्य की एक विशिष्ट अधिसूचना है, जिसमें कहा गया है कि संरक्षित क्षेत्र में जानवरों का वध नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उच्च न्यायालय ने बंद परिसर में पशु वध की अनुमति दी थी। वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि पिछले साल जो प्रतिबंध थे, वे इस साल भी लागू होंगे। </p>
<p>पीठ ने कहा, ‘‘चाहे वह किसी भी धर्म या आस्था को लेकर हो, संरक्षित स्मारक में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं।’’ न्यायमूर्ति करोल ने कहा, ‘‘मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा (उच्च न्यायालय) में मैंने वहां पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था और फिर इस अदालत (बंबई उच्च न्यायालय) ने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि किसी बंद जगह पर पशु वध किया जा सकता है।’’ इसके बाद वकील ने पीठ से मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, ‘‘इसमें इतनी जल्दी क्या है? यह मामला व्यर्थ होगा।’’ उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने हजरत पीर मलिक रेहान दरगाह ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें पशुओं की कुर्बानी की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने सात जून को ईद-उल-अजहा और विशालगढ़ किले में ‘दरगाह’ पर आठ से 12 जून तक आयोजित होने वाले चार दिवसीय उर्स (मेला) के लिए पशु वध की अनुमति दी थी।</p>
<p>अदालत ने कहा था कि यह आदेश केवल ‘दरगाह’ ट्रस्ट पर ही नहीं बल्कि अन्य श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा। उच्च न्यायालय ने कहा था कि पिछले साल भी इसी तरह की अनुमति दी गई थी। पुरातत्व उपनिदेशक ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम का हवाला देते हुए किले में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। </p>
<p><strong>यह भी पढ़ेः <a href="https://www.amritvichar.com/article/540982/pm-modi-gave-a-gift-of-46-thousand-crores-to-j-k--inaugurated-chenab-bridge--flagged-off-vande-bharat--see-photos">11 साल के कार्यकाल में देश के युवाओं को बनाया सशक्त... बोले पीएम- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकसित भारत का अमृत काल</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>धर्म संस्कृति</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/541011/sc-refuses-to-hear-the-petition-filed-against-the-sacrifice-in-vishalgarh-fort--know-what-it-said-</link>
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                <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 15:03:18 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
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                <title>नैनीताल: मां नंदा देवी मंदिर परिसर में नहीं होगी पशु बलि</title>
                                    <description><![CDATA[नैनीताल, अमृत विचार। नंदा देवी महोत्सव में मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन, श्री राम सेवक सभा और जन प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों का लेकर सहमति बनी। शनिवार को जिला कार्यालय में हुई बैठक में एसडीएम राहुल शाह ने कहा कि श्री राम सेवक सभा के प्रतिनिधियों नितिन कार्की व …
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p><strong>नैनीताल, अमृत विचार।</strong> नंदा देवी महोत्सव में मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन, श्री राम सेवक सभा और जन प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों का लेकर सहमति बनी।</p>
<p>शनिवार को जिला कार्यालय में हुई बैठक में एसडीएम राहुल शाह ने कहा कि श्री राम सेवक सभा के प्रतिनिधियों नितिन कार्की व मनोज जोशी ने मां नंदा देवी परिसर में पशु बलि नहीं देने और मंदिर में पशु बलि नहीं देने के लिए लोगों को जागरूक करने का आश्वासन दिया है। वहीं, जिला अभिहीत अधिकारी केसी टम्टा ने बताया कि अस्थायी स्लॉटर हाउस का कोई प्रावधान नहीं है। तल्लीताल में एक स्लॉटर हाउस है, श्रद्धालु सुविधा अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं।</p>
<p>नगर पालिका ईओ अशोक कुमार को स्लॉटर हाउस की साफ-सफाई के निर्देश दिए गए। बैठक में श्री राम सेवक सभा के प्रतिनिधियों ने एक स्थायी स्लॉटर हाउस की मांग की। इस पर तय हुआ कि मल्लीताल में स्थायी स्लॉटर हाउस के लिए भूमि/भवन के चयन को एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति में नगर पालिका ईओ, जिला अभिहित अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के प्रतिनिधि और एसडीएम शामिल होंगे। इस मौके पर श्रीराम सेवक सभा ने मेला अवधि के दौरान मेला परिसर के आसपास मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की।</p>
<p>एसडीएम ने ईओ को निर्देश दिए कि मेले में मांस बिक्री का स्टॉल आवंटित नहीं किया जाए। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग मेला परिसर के दुकान स्वामियों से इस बाबत वार्ता करेंगे। हालांकि इसका फैसला दुकान स्वामी लेंगे।  मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. बीएस जंगपांगी ने बताया कि पशुबलि रोकने को टीमों का गठन किया गया है। कोतवाल प्रीतम सिंह, पीएस हयांकी, डॉ. हेमा राठौर, डॉ. तरुणा वैला, शिवराज सिंह नेगी, सभासद मनोज साह जगाती आदि मौजूद थे।</p>
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                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>नैनीताल</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 21:18:55 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
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