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                <title>तीन माह - Amrit Vichar</title>
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                            <item>
                <title>नैनीताल: शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को जवाब देने के लिए दिया तीन माह का समय </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार।</strong> हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से छह माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन को ( डीएलएड ) के समकक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने  राज्य सरकार को फिर से जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।</p>
<p>मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह  व 115   ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने उच्च</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/493503/government-given-three-months-time-to-reply-in-nainital-teacher"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-03/नैनीताल-हाईकोर्ट8.png" alt=""></a><br /><p><strong>विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार।</strong> हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से छह माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन को ( डीएलएड ) के समकक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने  राज्य सरकार को फिर से जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।</p>
<p>मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह  व 115   ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वे बीएड डिग्रीधारी हैं और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है। वे प्राथमिक शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। उनको सरकार एवं शिक्षा विभाग का शासनादेश प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति में डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं माना रहा है। जिस वजह से सभी प्रशिक्षित बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं।</p>
<p>याचिकाकर्ताओ का कहना है कि 2016 में चयनित बीएड- टीईटी पास शिक्षकों को विशेष सेवारत प्रशिक्षण एनआईओएस से एनसीटीई मान्यता प्राप्त समान नियमों के अंतर्गत दिया गया इसलिए उन्हें भी विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। 9 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो गयी है इसलिए इस काउंसलिंग में उन्हें शामिल किया जाए।</p>
<p>ब्रिज कोर्स के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने यह कोर्स एनसीटीई के नियमों के तहत किया है किंतु उन्हें सरकार व शिक्षा विभाग नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रही है। वर्तमान समय में करीब 2900 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उनको भी इसमे प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने यह कोर्स वर्ष 2017 से 2019 के बीच पूरा कर लिया था। सरकार का यह भी कहना है कि गतिमान भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई प्रशिक्षित अभ्यर्थी  नहीं मिल रहे है उनके पास सभी योग्यता है फिर भी उन्हें लिया जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>नैनीताल</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 21 Sep 2024 11:33:12 +0530</pubDate>
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                <title>शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने दिया तीन माह का समय </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नैनीताल, अमृत विचार।</strong> हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से छह माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन को ( डीएलएड ) के समकक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने  राज्य सरकार को फिर से जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।</p>
<p>मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह  व 115   ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/493386/high-court-gave-three-months-time-to-the-government-to"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-03/नैनीताल-हाईकोर्ट11.png" alt=""></a><br /><p><strong>नैनीताल, अमृत विचार।</strong> हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से छह माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन को ( डीएलएड ) के समकक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने  राज्य सरकार को फिर से जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।</p>
<p>मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह  व 115   ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वे बीएड डिग्रीधारी हैं और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है। वे प्राथमिक शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। उनको सरकार एवं शिक्षा विभाग का शासनादेश प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति में डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं माना रहा है।</p>
<p>जिस वजह से सभी प्रशिक्षित बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओ का कहना है कि 2016 में चयनित बीएड- टीईटी पास शिक्षकों को विशेष सेवारत प्रशिक्षण एनआईओएस से एनसीटीई मान्यता प्राप्त समान नियमों के अंतर्गत दिया गया इसलिए उन्हें भी विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। 9 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो गयी है इसलिए इस काउंसलिंग में उन्हें शामिल किया जाए।</p>
<p>ब्रिज कोर्स के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने यह कोर्स एनसीटीई के नियमों के तहत किया है किंतु उन्हें सरकार व शिक्षा विभाग नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रही है। वर्तमान समय में करीब 2900 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उनको भी इसमे प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने यह कोर्स वर्ष 2017 से 2019 के बीच पूरा कर लिया था। सरकार का यह भी कहना है कि गतिमान भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई प्रशिक्षित अभ्यर्थी  नहीं मिल रहे है उनके पास सभी योग्यता है फिर भी उन्हें लिया जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>नैनीताल</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 17:39:10 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>रुद्रपुर: भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष तीन माह के लिए जिला बदर</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष केपी गंगवार को तीन माह के लिए जिला बदर करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार की शाम को रामपुर बॉर्डर पर ढोल बजाकर घोषणा की और आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की हिदायत दी। इसके बाद आरोपी को रामपुर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया।</p>
<p class="MsoNormal">बताते चलें कि शुक्रवार की शाम को रंपुरा चौकी प्रभारी नवीन बुधानी द्वारा भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष केपी गंगवार उर्फ कांता प्रसाद गंगवार को पुलिस वाहन में बैठाकर  रामपुर बार्डर स्थित पेट्रोल पंप लाया गया। जहां चौकी प्रभारी द्वारा माइक के</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/492190/central-president-of-rudrapur-bhaichara-ekta-manch-district-badar-for"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-09/14rdp01p-(1).jpeg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष केपी गंगवार को तीन माह के लिए जिला बदर करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार की शाम को रामपुर बॉर्डर पर ढोल बजाकर घोषणा की और आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की हिदायत दी। इसके बाद आरोपी को रामपुर बॉर्डर पर छोड़ दिया गया।</p>
<p class="MsoNormal">बताते चलें कि शुक्रवार की शाम को रंपुरा चौकी प्रभारी नवीन बुधानी द्वारा भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष केपी गंगवार उर्फ कांता प्रसाद गंगवार को पुलिस वाहन में बैठाकर  रामपुर बार्डर स्थित पेट्रोल पंप लाया गया। जहां चौकी प्रभारी द्वारा माइक के माध्यम से 1970 की धारा 30 के तहत सामाजिक कृत्यों में शामिल होने का हवाला देते हुए डीएम के आदेश पर तीन माह के लिए जिला बदर किए जाने की घोषणा की।</p>
<p class="MsoNormal">साथ ही हिदायत दी कि यदि आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि डीएम ने पहाड़गंज निवासी केपी गंगवार के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई पुलिस की प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर की है। भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष केपी गंगवार उर्फ कांता प्रसाद गंगवार को तीन माह के लिए जिला बदर करना चर्चा का विषय बना हुआ है।</p>
<p class="MsoNormal"><strong>राजनीतिक षडयंत्र का शिकार हुए पति: काजल</strong></p>
<p class="MsoNormal">भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष की पत्नी काजल गंगवार ने नाराजगी जताते हुए राजनीतिक षडयंत्र करार दिया है। काजल गंगवार का कहना था कि उनके पति केपी गंगवार ने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया। जो जिला बदर का कारण बनते हो। कई अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जिला बदर किया जाना चाहिए। कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और सक्रिय भूमिका निभाई। उसी का कारण है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस एवं प्रशासन ने इस प्रकार की कार्रवाई की। जिसके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 14 Sep 2024 16:35:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhupesh Kanaujia]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: बढ़ती गर्मी से तीन माह के भीतर फुंके 80 ट्रांसफार्मर</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> तराई में मार्च के बाद लगातार गर्मी में इजाफा हो रहा है। तापमान भी 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच रहा है। इसका असर यूपीसीएल के ट्रांसफार्मर पर भी पड़ रहा है। तीन माह के भीतर यूपीसीएल के 80 ट्रांसफार्मर फुंक चुके हैं। इससे यूपीसीएल को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।</p>
<p>रुद्रपुर डिवीजन के तहत रुद्रपुर प्रथम, द्वितीय और किच्छा का क्षेत्र आता है। इस डिवीजन में उपभोक्ताओं की संख्या दो लाख के करीब है। इसमें घरेलू, कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के उपभोक्ता शामिल हैं। वहीं विगत तीन माह से गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/470641/rudrapur-80-transformers-blown-up-within-three-months-due-to"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-06/parts-of-a-power-transformer.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> तराई में मार्च के बाद लगातार गर्मी में इजाफा हो रहा है। तापमान भी 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच रहा है। इसका असर यूपीसीएल के ट्रांसफार्मर पर भी पड़ रहा है। तीन माह के भीतर यूपीसीएल के 80 ट्रांसफार्मर फुंक चुके हैं। इससे यूपीसीएल को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।</p>
<p>रुद्रपुर डिवीजन के तहत रुद्रपुर प्रथम, द्वितीय और किच्छा का क्षेत्र आता है। इस डिवीजन में उपभोक्ताओं की संख्या दो लाख के करीब है। इसमें घरेलू, कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के उपभोक्ता शामिल हैं। वहीं विगत तीन माह से गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों ने घरों में पंखों के साथ ही एसी और कूलर भी चलाने शुरू कर दिए हैं। इससे बिजली की खपत भी बढ़ गई है। वहीं लोड अधिक होने के कारण फाल्ट की समस्या भी पैदा हो गई है। यही कारण रहा कि पिछले तीन माह में करीब 80 ट्रांसफार्मर फुंक चुके हैं।</p>
<p>ग्रिड में लोड कम करने के लिए विगत दिवस यूपीसीएल के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील की थी। इस संबंध में यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता शेखर चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि लगातार तापमान बढ़ने से उनके डिवीजन में करीब 80 ट्रांसफार्मर फुंक चुके हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी उपभोक्ता को परेशानी नहीं आने दी जा रही है। इसके लिए डिवीजन में एक ट्रॉली में हमेशा ट्रांसफार्मर तैयार है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसफार्मर को आवश्यकता वाले क्षेत्र में पहुंचाया जा सके। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 12:52:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhupesh Kanaujia]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नैनीताल: प्रदेश सरकार को तीन माह में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार।</strong> उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गरुड़  बागेश्वर के मानाखेत में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइन बिछाने में हुई अनियमितता व फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करें।</p>
<p>मामले के अनुसार गोपाल चंद वनवासी व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइन बिछाने का टेंडर  हुआ। जिसमें ठेकेदार</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/460658/instructions-to-nainital-state-government-to-submit-investigation-report-within"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-07/नैनीताल-हाईकोर्ट2.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार।</strong> उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गरुड़  बागेश्वर के मानाखेत में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइन बिछाने में हुई अनियमितता व फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले पर तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करें।</p>
<p>मामले के अनुसार गोपाल चंद वनवासी व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइन बिछाने का टेंडर  हुआ। जिसमें ठेकेदार ने पाइप लाइन डालते वक्त पुराने पाइपों का इस्तेमाल किया है और जितना उसे पाइप लाइन बिछाने का ठेका दिया वह भी उसने पूरा नहीं किया।</p>
<p>उसके बाद भी विभाग ने उसे दस लाख रुपये का अधिक भुगतान कर दिया। जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकरी से तो जिलाधिकारी ने इस प्रकरण की जांच कराने हेतु सीडीओ से कहा है। सीडीओ ने जांच कराने हेतु कमेटी गठित की। कमेटी ने जांच के उपरांत पाया कि ठेकेदार ने टेंडर के मुताबिक कार्य नहीं किया और कार्य मे लापरवाही की। अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार को दस लाख रुपये का अधिक भुगतान भी किया गया। परन्तु जिलाधिकारी ने कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की।</p>
<p>उल्टा विभाग ने सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस याचिकाकर्ता के विरुद्ध कर दी। याचिकाकर्ता ने आज उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले की जांच की जाय। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>नैनीताल</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 14:17:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhupesh Kanaujia]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>काशीपुर: चेक बाउंस मामले में प्रधानाचार्या को तीन माह की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>काशीपुर, अमृत विचार।</strong> तृतीय एसीजे की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्या को तीन माह के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>
<p>रामनगर रोड स्थित एआर इंटरनेशनल के प्रोपराइटर अभिनव अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता राकेश दुआ के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्या ने अपने स्कूल की मरम्मत के लिए 2 सितंबर 2021 को 40,141 रुपये का सरिया और 6 सितंबर 2021 को 46,909 रुपये का सीमेंट खरीदा था।</p>
<p>बिल भुगतान की एवज में प्रधानाचार्य ने उसे 87 हजार रुपये का चेक</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/443953/principal-sentenced-to-three-months-in-kashipur-check-bounce-case"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-02/cheque-bounce-case.png" alt=""></a><br /><p><strong>काशीपुर, अमृत विचार।</strong> तृतीय एसीजे की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्या को तीन माह के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>
<p>रामनगर रोड स्थित एआर इंटरनेशनल के प्रोपराइटर अभिनव अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता राकेश दुआ के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था कि एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्या ने अपने स्कूल की मरम्मत के लिए 2 सितंबर 2021 को 40,141 रुपये का सरिया और 6 सितंबर 2021 को 46,909 रुपये का सीमेंट खरीदा था।</p>
<p>बिल भुगतान की एवज में प्रधानाचार्य ने उसे 87 हजार रुपये का चेक दिया था। यह चेक उसने 4 अक्टूबर 2021 को केनरा बैंक की काशीपुर शाखा के अपने अकाउंट में लगाया, लेकिन 12 अक्टूबर 2021 को चेक बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी प्रधानाचार्य को तलब किया।</p>
<p>दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी प्रधानाचार्या को धारा 138 एनआई एक्ट का दोषी पाया। तृतीय एसीजे हर्षिता शर्मा की अदालत ने आरोपी प्रधानाचार्या को तीन माह की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>काशीपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 17:15:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhupesh Kanaujia]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>काशीपुर: चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह की सजा व दस लाख का जुर्माना </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>काशीपुर, अमृत विचार।</strong> चेक बाउंस के मामले में एसीजे तृतीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह कारावास और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।</p>
<p>ग्राम सरवरखेड़ा निवासी तुंगल सिंह पुत्र प्रताप सिंह ने अपने अधिवक्ता सुशील कुमार एड के माध्यम से कोर्ट में परिवाद पेश किया था। कहा कि जान पहचान के चलते उसने दो बार 13 मई, 2018 और 11 जुलाई, 2018 को भोजपुर, मुरादाबाद निवासी सकलैनी सीमेंट स्टोर के स्वामी आसिम पुत्र मुम्तियाज को 9.60 लाख रुपये</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/436349/kashipur-check-bounce-accused-sentenced-to-three-months-imprisonment-and"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-01/download-(19).jpeg" alt=""></a><br /><p><strong>काशीपुर, अमृत विचार।</strong> चेक बाउंस के मामले में एसीजे तृतीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन माह कारावास और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।</p>
<p>ग्राम सरवरखेड़ा निवासी तुंगल सिंह पुत्र प्रताप सिंह ने अपने अधिवक्ता सुशील कुमार एड के माध्यम से कोर्ट में परिवाद पेश किया था। कहा कि जान पहचान के चलते उसने दो बार 13 मई, 2018 और 11 जुलाई, 2018 को भोजपुर, मुरादाबाद निवासी सकलैनी सीमेंट स्टोर के स्वामी आसिम पुत्र मुम्तियाज को 9.60 लाख रुपये उधार दिए थे।</p>
<p>रकम मांगने पर आरोपी टालमटोल करता रहा। तकादा करने पर उसने सिंडीकेट बैंक की इस्लामनगर, मुरादाबाद शाखा का एक चेक दिया। जो उसने 20 फरवरी को 2020 को एक्सिस बैंक स्थित अपने खाते में लगाया। लेकिन भुगतान न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने आरोपी आसिम को तलब किया।</p>
<p>दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने आरोपी आसिम को एनआई एक्ट का दोषी पाया। एसीजे तृतीय हृषिता शर्मा ने आरोपी को तीन माह की सजा और दस लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>काशीपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/436349/kashipur-check-bounce-accused-sentenced-to-three-months-imprisonment-and</link>
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                <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 19:01:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhupesh Kanaujia]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: तीन माह की गर्भवती प्रभा मौत प्रकरण में हत्या का आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> थाना ट्रांजिट कैंप इलाके में तीन माह की गर्भवती नवविवाहिता प्रभा मौत प्रकरण में परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया। मृतका के पिता का आरोप था कि दहेज नहीं देने पर बेटी को मार कर लटका दिया गया। पुलिस ने आरोपी दामाद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं परिजन तहरीर देने की तैयारी कर रहे हैं।</p>
<p class="MsoNormal">बताते चलें कि मूलरूप से शरीफ नगर बहेड़ी यूपी निवासी नुक्ता प्रसाद ने अपनी 24 साल की बेटी प्रभा की शादी एक साल पहले शिव नगर थाना ट्रांजिट कैंप निवासी मोहन कुमार के साथ की</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/436245/accusation-of-murder-in-rudrapur-three-months-pregnant-prabha-death"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-01/orig_hatya-11661931279_1685573457.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> थाना ट्रांजिट कैंप इलाके में तीन माह की गर्भवती नवविवाहिता प्रभा मौत प्रकरण में परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया। मृतका के पिता का आरोप था कि दहेज नहीं देने पर बेटी को मार कर लटका दिया गया। पुलिस ने आरोपी दामाद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं परिजन तहरीर देने की तैयारी कर रहे हैं।</p>
<p class="MsoNormal">बताते चलें कि मूलरूप से शरीफ नगर बहेड़ी यूपी निवासी नुक्ता प्रसाद ने अपनी 24 साल की बेटी प्रभा की शादी एक साल पहले शिव नगर थाना ट्रांजिट कैंप निवासी मोहन कुमार के साथ की थी। शादी के कुछ माह तक सब कुछ ठीक रहा। मगर मंगलवार की देर शाम दंपत्ति में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और थोड़ी देर बाद देखा तो प्रभा फंदे पर लटकी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।</p>
<p class="MsoNormal">मृतका के पिता नुक्ता प्रसाद का कहना था कि उसकी बेटी तीन माह की गर्भवती थी और दामाद बार-बार बेटी पर दहेज लाने का दबाव बना रहा था। जिसकी सूचना बेटी ने अपनी मां को दी थी। पत्नी जब तक रुद्रपुर पहुंचती बेटी की हत्या कर लटका दिया गया। मृतका के पिता ने थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। उधर, पुलिस ने मृतक के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आईपीएस प्रशिक्षु एवं सीओ सदर निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यदि कोई शिकायती पत्र आता है तो पुलिस आरोपों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/436245/accusation-of-murder-in-rudrapur-three-months-pregnant-prabha-death</link>
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                <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 16:58:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhupesh Kanaujia]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>काशीपुर: चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह का कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>काशीपुर, अमृत विचार। </strong>चेक बाउंस के आरोप में द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास और 2.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>
<p class="MsoNormal">आवास-विकास कालोनी निवासी नरेश चौहान ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र सक्सेना के माध्यम से द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था कि शौर्य टैण्ट हाउस खड़कपुर देवीपुरा निवासी प्रवेश कुमार ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जून 2018 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। उसने व्यापार चल जाने पर रकम वापस लौटाने को कहा था। रकम मांगने पर 26 जून 2018 को प्रवेश ने उसे अपने खाते का</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/423270/three-months-imprisonment-to-kashipur-check-bounce-accused"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-12/capture5.png" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>काशीपुर, अमृत विचार। </strong>चेक बाउंस के आरोप में द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी को तीन माह के कारावास और 2.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>
<p class="MsoNormal">आवास-विकास कालोनी निवासी नरेश चौहान ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र सक्सेना के माध्यम से द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था कि शौर्य टैण्ट हाउस खड़कपुर देवीपुरा निवासी प्रवेश कुमार ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जून 2018 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। उसने व्यापार चल जाने पर रकम वापस लौटाने को कहा था। रकम मांगने पर 26 जून 2018 को प्रवेश ने उसे अपने खाते का चेक दिया।</p>
<p class="MsoNormal">03 जून 2019 को उसने चेक भुगतान के लिए खाते में लगाया। इस पर चेक बाउंस हो गया। परिवाद की सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर अदालत ने प्रवेश को एनआई एक्ट का दोषी पाया। द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम ने आरोपी प्रवेश कुमार को 2.10 लाख रुपये का जुर्माना व तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/423270/three-months-imprisonment-to-kashipur-check-bounce-accused</link>
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                <pubDate>Sun, 03 Dec 2023 17:18:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhupesh Kanaujia]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हल्द्वानी: शादी के तीन माह बाद ही दे दिया 3 तलाक</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>हल्द्वानी, अमृत विचार।</strong> शादी के महज तीन माह में ही दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई और पति ने तीन तलाक दे दिया। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। जहां महिला ने अपनी पति से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।  <br />  </p>
<p>बनभूलपुरा पुलिस को सौंपी तहरीर में इंद्रानगर निवासी महिला ने कहा है कि उसकी शादी 3 माह पूर्व इंद्रानगर में रहने वाले मोहम्मद वाहिद से हुई थी। शादी के बाद से ही वाहिद उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/398137/haldwani-gave-3-divorces-only-after-three-months-of-marriage"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-08/1494494537-5816.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>हल्द्वानी, अमृत विचार।</strong> शादी के महज तीन माह में ही दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई और पति ने तीन तलाक दे दिया। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। जहां महिला ने अपनी पति से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।  <br /> </p>
<p>बनभूलपुरा पुलिस को सौंपी तहरीर में इंद्रानगर निवासी महिला ने कहा है कि उसकी शादी 3 माह पूर्व इंद्रानगर में रहने वाले मोहम्मद वाहिद से हुई थी। शादी के बाद से ही वाहिद उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहा है। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो वाहिद ने महिला को आवेश में आकर तीन तलाक दे दिया।</p>
<p>जब महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो उसके पति ने उससे माफी मांग कर आगे से किसी भी तरह की हरकत न करने की बात कही, लेकिन वाहिद कुछ दिन के बाद फिर से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। जिससे महिला काफी भयभीत है। महिला को अपनी जान माल का खतरा है। महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>हल्द्वानी</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/398137/haldwani-gave-3-divorces-only-after-three-months-of-marriage</link>
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                <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 18:54:38 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhupesh Kanaujia]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>काशीपुर: चेक बाउंस के मामले में तीन माह की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>काशीपुर, अमृत विचार।</strong> चेक बाउंस के एक मामले में एसीजे तृतीय की अदालत ने एक महिला को तीन माह के कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>
<p>आदर्शनगर निवासी दिवेश सैनी पुत्र जालम सिंह ने अपने अधिवक्ता अर्पित गरोड़िया के माध्यम से परिवाद दायर किया था कि सरवरखेड़ा कुंडा निवासी सविता चौधरी पत्नी प्रेमपाल ने 14 फरवरी 2019 में अपने भाई हेमराज को इलेक्ट्रिक रिक्शा दिलाने के लिए 70 हजार रुपये उधार लिए थे।</p>
<p>दस माह बाद रुपये वापस मांगे पर उसने 2 दिसंबर को एक चेक दिया। जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/391178/three-months-imprisonment-in-kashipur-check-bounce-case"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-07/cheque-bounce-img.webp" alt=""></a><br /><p><strong>काशीपुर, अमृत विचार।</strong> चेक बाउंस के एक मामले में एसीजे तृतीय की अदालत ने एक महिला को तीन माह के कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>
<p>आदर्शनगर निवासी दिवेश सैनी पुत्र जालम सिंह ने अपने अधिवक्ता अर्पित गरोड़िया के माध्यम से परिवाद दायर किया था कि सरवरखेड़ा कुंडा निवासी सविता चौधरी पत्नी प्रेमपाल ने 14 फरवरी 2019 में अपने भाई हेमराज को इलेक्ट्रिक रिक्शा दिलाने के लिए 70 हजार रुपये उधार लिए थे।</p>
<p>दस माह बाद रुपये वापस मांगे पर उसने 2 दिसंबर को एक चेक दिया। जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई कर एसीजे हर्षिता शर्मा की अदालत ने आरोपी सविता चौधरी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने आरोपी सविता को एनआई एक्ट का दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>काशीपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/391178/three-months-imprisonment-in-kashipur-check-bounce-case</link>
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                <pubDate>Sat, 29 Jul 2023 19:35:38 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Bhupesh Kanaujia]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नैनीताल: पेडल रिक्शा को ई-रिक्शा में बदलने की अवधि बढ़ी, हाईकोर्ट ने दी राहत, तीन माह का समय बढ़ाया</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार।</strong> हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पेडल रिक्शा मालिकों को राहत देते हुए नगर पालिका के 15 दिन के भीतर पेडल रिक्शा को ई-रिक्शा में बदलने के समय को आगे बढ़ाते हुए उसे तीन माह कर दिया है। <br />  </p>
<p>विगत 6 जून को हाईकोर्ट ने नैनीताल में ट्रैफिक जाम को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें नगर पालिका से पूछा था कि माल रोड पर कितने ई-रिक्शा व कितने पेडल रिक्शा चल रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से कोर्ट को बताया</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/380060/nainital-extended-the-period-for-converting-pedal-rickshaws-into-e-rickshaws"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-01/हाईकोर्ट-नैनीताल6.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार।</strong> हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पेडल रिक्शा मालिकों को राहत देते हुए नगर पालिका के 15 दिन के भीतर पेडल रिक्शा को ई-रिक्शा में बदलने के समय को आगे बढ़ाते हुए उसे तीन माह कर दिया है। <br /> </p>
<p>विगत 6 जून को हाईकोर्ट ने नैनीताल में ट्रैफिक जाम को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें नगर पालिका से पूछा था कि माल रोड पर कितने ई-रिक्शा व कितने पेडल रिक्शा चल रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि माल रोड पर 11 ई-रिक्शा व 60 पेडल रिक्शा चल रहे हैं। जो 60 पेडल रिक्शा हैं, उनकी जगह ई-रिक्शा चलाए जाने का प्रस्ताव है। इस मामले में मंगलवार को पेडल रिक्शा चालक संघ की तरफ से प्रार्थना पत्र कोर्ट में देकर कहा गया कि नगर पालिका ने उन्हें पेडल रिक्शा को ई- रिक्शा में बदलने के लिए 15 दिन का समय दिया है।</p>
<p>यह समय बहुत कम है इसलिए इसकी अवधि बढ़ाई जाए। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता केके हरबोला ने कोर्ट को यह भी बताया कि ई-रिक्शा की पार्किंग के लिए जगह नहीं है और न ही उनकी बैटरी को चार्ज करने की कोई व्यवस्था है। रिक्शा मालिकों के पास ई-रिक्शा खरीदने के लिए इतना बजट भी नही है इसलिए 15 दिन की अवधि  पर्याप्त नहीं है इसलिए इसे बढ़ाया जाए। </p>
<p>मामले के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व में एक पत्र का स्वतः संज्ञान लिया था। पत्र में कहा गया था कि नैनीताल में खासकर सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। सीजन के दौरान हजारों पर्यटक अपने वाहनों और टैक्सी से यहां आते हैं, जो जाम का मुख्य कारण  हैं। उच्च न्यायालय की तरफ से समय-समय पर जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को ट्रैफिक सुधारने के लिए निर्देश जारी होते हैं परन्तु समस्या का हल आज तक नहीं निकाला गया।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>नैनीताल</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/380060/nainital-extended-the-period-for-converting-pedal-rickshaws-into-e-rickshaws</link>
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                <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 19:04:28 +0530</pubDate>
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