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                <title>Tahir Hussain - Amrit Vichar</title>
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                <description>Tahir Hussain RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नई दिल्ली।</strong> उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ 28 जनवरी को पूर्व निगम पार्षद और फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसने राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विभाजित फैसला दिए जाने के बाद हुसैन को 22 जनवरी को अंतरिम जमानत नहीं मिली थी। </p>
<p>अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 28 जनवरी के मामलों की सूची के अनुसार, याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/518382/supreme-court-will-hear-tahir-hussains-petition-for-interim-bail"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2022-11/सुप्रीम-कोर्ट.webp" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ 28 जनवरी को पूर्व निगम पार्षद और फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसने राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विभाजित फैसला दिए जाने के बाद हुसैन को 22 जनवरी को अंतरिम जमानत नहीं मिली थी। </p>
<p>अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 28 जनवरी के मामलों की सूची के अनुसार, याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी को हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिरासती परोल दी थी। </p>
<p>उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी, 2020 को हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। हुसैन इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़े एक मामले में आरोपी है। </p>
<p><strong>ये भी पढ़ें- <a class="post-title-lg" href="https://www.amritvichar.com/article/518378/ysrcp-leader-vijaysai-reddy-resigns-from-rajya-sabha-membership%C2%A0">YSRCP नेता विजयसाई रेड्डी ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा </a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 13:40:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vishal Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हाईकोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की उस याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में जमानत मांगी गई है। </p>
<p>न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की उस याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें परिस्थितियों में व्यापक बदलाव के अभाव में हुसैन की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के तीन दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। हुसैन ने अपनी याचिका में कहा कि मामले</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/512921/high-court-seeks-police-s-response-on-tahir-hussain-s-bail-plea-in-ankit-sharma-murder-case"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-12/कोर्ट-जागरण3.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की उस याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित मामले में जमानत मांगी गई है। </p>
<p>न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की उस याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें परिस्थितियों में व्यापक बदलाव के अभाव में हुसैन की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के तीन दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। हुसैन ने अपनी याचिका में कहा कि मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से 20 से अब तक पूछताछ हो चुकी है तथा वह पिछले चार साल नौ महीने से जेल में है। </p>
<p>अधिवक्ता तारा नरुला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि आवेदक लंबे समय तक जेल में रहा है और अभी बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ होनी है, इसलिए सुनवाई जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। याचिका में कहा गया कि दंगाई भीड़ में शामिल होने और हत्या को अंजाम देने के सह-आरोपियों को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता रवींद्र कुमार ने 26 फरवरी, 2020 को दयालपुर थाने के अधिकारियों को सूचित किया था कि आसूचना ब्यूरो (आईबी) में पदस्थ उनका बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी, 2020 से लापता है। उन्हें बाद में कुछ स्थानीय लोगों से पता चला कि एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसे चांद बाग पुलिया की मस्जिद से खजूरी खास के नाले मे फेंक दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शर्मा का शव खजूरी खास नाले से मिला और उसके शरीर पर 51 घाव थे। मामले में हुसैन एक आरोपी है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार शर्मा की हत्या करने वाली हिंसक भीड़ में चार और आरोपी शामिल थे। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और इसका विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए और कई घायल हो गए।  </p>
<p><strong>यह भी पढ़ेः <a title="Christmas 2025: लखनऊ में इटली से चलकर नेपाल के रास्ते भारत आया ईसाई धर्म" href="https://www.amritvichar.com/article/512890/christianity-came-to-india-from-italy-via-nepal-in-lucknow#gsc.tab=0">Christmas 2025: लखनऊ में इटली से चलकर नेपाल के रास्ते भारत आया ईसाई धर्म</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/512921/high-court-seeks-police-s-response-on-tahir-hussain-s-bail-plea-in-ankit-sharma-murder-case</link>
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                <pubDate>Tue, 24 Dec 2024 13:51:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>&amp;#8216;हिंदुओं को निशाना बनाने में थे शामिल&amp;#8217;, अदालत ने ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर आरोप किए तय</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के शनिवार को आरोप तय किए। अदालत शिकायतकर्ता अजय गोस्वामी के एक बयान के आधार पर एक मामले की सुनवाई …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/310685/were-involved-in-targeting-hindus-court-frames-charges-against-tahir-hussain-for-delhi-riots"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2022-11/capture-125.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के शनिवार को आरोप तय किए। अदालत शिकायतकर्ता अजय गोस्वामी के एक बयान के आधार पर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसे 25 फरवरी, 2020 को मेन करावल नगर रोड पर दंगों के दौरान गोली लगी थी।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें- </strong><a href="https://amritvichar.com/delhi-four-out-of-every-five-families-are-facing-diseases-caused-by-pollution-a-survey-revealed/">दिल्ली: हर पांच में से चार परिवार प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का कर रहे सामना, एक सर्वे में खुलासा</a></p>
<p>अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमचला ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि सभी आरोपी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 149 (गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।’’</p>
<p>हुसैन सहित आठ लोगों को आरोपित किया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि छह आरोपियों- ताहिर हुसैन, शाह आलम, नाजिम, कासिम, रियासत और लियाकत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है क्योंकि वे ‘‘हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए दूसरों को उकसा रहे थे।’’ अ</p>
<p>दालत ने दो आरोपियों गुलफाम और तनवीर को धारा 505 के तहत अपराध के लिए आरोपमुक्त करते हुए कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दूसरों को भी उकसाया। अदालत ने कहा कि कई गवाहों के बयानों से दंगाइयों के बीच आरोपियों की मौजूदगी साबित हुई।</p>
<p>अदालत ने कहा, ‘‘सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनके इस तरह के कृत्य मुसलमानों और हिंदुओं के समुदाय के बीच सद्भाव के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिकूल थे और उन्होंने सार्वजनिक शांति को भी भंग कर दिया।’’ विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 149 के तहत कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। दयालपुर पुलिस थाने में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज है।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें- </strong><a href="https://amritvichar.com/congress-itself-has-no-guarantee-who-will-accept-their-guarantee-anurag-thakur/">कांग्रेस की खुद कोई गारंटी नहीं, उनकी गारंटी कौन मानेगा- अनुराग ठाकुर</a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/310685/were-involved-in-targeting-hindus-court-frames-charges-against-tahir-hussain-for-delhi-riots</link>
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                <pubDate>Sat, 05 Nov 2022 22:06:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन बरी</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी(आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने हुसैन के खिलाफ संदेश के साथ एक बिजली के खंभे पर अपनी और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला प्लास्टिक बोर्ड लगाने के आरोप में …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/201971/former-councilor-tahir-hussain-acquitted-for-damaging-social-property"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2022-04/capture-432.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी(आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने हुसैन के खिलाफ संदेश के साथ एक बिजली के खंभे पर अपनी और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाला प्लास्टिक बोर्ड लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। संदेश में लिखा था कि आप सभी को नव वर्ष (2015)की हार्दिक शुभकामनाएं, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा।</p>
<p>हुसैन फिलहाल 2020 दिल्ली दंगों के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्य महानगर न्यायाधीश अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि जांच अधिकारी यह साबित नहीं कर पाए कि वह पोस्टर हुसैन ने ही लगाया था, क्योंकि न तो उन्होंने पोस्टर छापने वाले का बयान दर्ज किए न ही आस-पड़ोसियों के। अदालत ने कहा कि पुलिस उन गवाहों के नाम नहीं बता पाई जिन्होंने यह आरोप लगाए थे। किसी ने भी यह नहीं कहा कि बोर्ड को हुसैन ने लटकाया था।</p>
<p>ये भी पढ़ें- <a href="https://amritvichar.com/if-the-ruling-bulldozers-run-where-will-the-constitution-be-left-cm-gehlot/">राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो संविधान कहां बचेगा- सीएम गहलोत </a></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/201971/former-councilor-tahir-hussain-acquitted-for-damaging-social-property</link>
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                <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 15:00:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दिल्ली दंगे: ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने पुलिस से मांगा जवाब</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि जमानत याचिका न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि जमानत याचिका न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष छह अगस्त के लिए सूचीबद्ध की जाए जो दंगे से जुड़े अन्य मामलों में हुसैन की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं।</p>
<p>हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अदालत को सूचित किया कि वर्तमान मामले में दर्ज प्राथमिकी के अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य प्राथमिकी भी दयालपुर थाने में दर्ज हैं। माथुर ने अनुरोध किया कि इस याचिका को भी अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए जो न्यायमूर्ति खन्ना के समक्ष लंबित हैं। इस प्राथमिकी में हुसैन पर दयालपुर इलाके में दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप हैं।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच 24 फरवरी को उत्तरपूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा ने सांप्रदायिक झड़पों का रूप ले लिया था। उसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 700 लोग घायल हो गए थे।</p>
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                                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 17:45:33 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया आप के पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब तलब</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली हिंसा के आरोप में जेल में कैद आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया। हुसैन के वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार ने उनके मुवक्किल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी को स्थिति रिपोर्ट …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/52955/delhi-high-court-summoned-response-to-police-on-bail-plea-of-aap-councilor-tahir-hussain"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2020-11/delhi-high-court1.jpg" alt=""></a><br />
<p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली हिंसा के आरोप में जेल में कैद आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया। </p>



<p>हुसैन के वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार ने उनके मुवक्किल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी को स्थिति रिपोर्ट जमा करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने 22 अक्टूबर को हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।</p>
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                <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 16:20:53 +0530</pubDate>
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                <title>आप के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को जमानत नहीं</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के तीन मामलों में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश विनोद यादव ने मामले पर सुनवाई के बाद एक सामान्य आदेश जारी करते हुए हुसैन की जमानत याचिका …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/47433/no-bail-to-former-aap-leader-tahir-hussain"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2020-10/tahir-hussain.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के तीन मामलों में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश विनोद यादव ने मामले पर सुनवाई के बाद एक सामान्य आदेश जारी करते हुए हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।</p>
<p>न्यायाधीश ने दंगे में सक्रिय भूमिका निभाने के सबूत के आधार पर जमानत देने से साफ इनकार किया। हुसैन के वकील के के मनान और उदिती बाली ने कहा,“तीनों में से किसी भी अपराध में ताहिर हुसैन को जोड़ने का कोई सबूत नहीं है जिसमें ‘दूसरे समुदाय’ के सदस्यों के खिलाफ भीड़ की हिंसा शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा भी कोई सबूत नहीं है या फिर वीडियो फुटेज या सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है कि जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता ने दंगों में भाग लिया था या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। ”</p>
<p>मनान ने तर्क दिया कि हुसैन परिस्थितियों का शिकार है और राजनीतिक क्रासफायर में पकड़े गये हैं। उन्होंने कहा कि कानून की मशीनरी का दुरुपयोग करके हुसैन को परेशान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ जांच एजेंसी और उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने उसे फंसाने की साजिश रची क्योंकि हुसैन तब ‘आप’ जुड़े थे।</p>
<p>उन्होंने यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की मौके पर उपस्थिति केवल यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसने कथित अपराध करने के आम इरादे को साझा किया है और इसलिए उसके खिलाफ लगाए गए आरोप कुछ भी नहीं हैं।</p>
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                <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:21:45 +0530</pubDate>
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                <title>दिल्ली: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन न्यायिक हिरासत में भेजे गए</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगा मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत (तिहाड़ जेल) भेज दिया गया है। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने गुरुवार को योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ को सूचित …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/39759/delhi-former-aap-councilor-tahir-hussain-sent-to-judicial-custody"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2020-09/tahir-hussain.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगा मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यायिक हिरासत (तिहाड़ जेल) भेज दिया गया है। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने गुरुवार को योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ को सूचित किया कि एजेंसी को हुसैन की आगे की हिरासत नहीं चाहिए है, जिसके बाद ताहिर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया।</p>
<p>ईडी ने कहा, “हम उसकी आगे की हिरासत नहीं मांग रहे हैं और उसे तिहाड़ जेल को सौंप दिया गया है।” हुसैन द्वारा ईडी के रिमांड को बढ़ाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देती हुई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रस्तुतियां पेश की गईं।</p>
<p>इस 27 अगस्त को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने हुसैन की सदस्यता रद्द कर दी थी और वह अब आम आदमी पार्टी से नगर पार्षद नहीं हैं। दिल्ली हिंसा में नाम आने के बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था।</p>
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                <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:27:24 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन की ईडी हिरासत 10 सितंबर तक बढ़ी</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। दिल्ली के एक अदालत ने सोमवार को आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि 10 सितंबर तक बढ़ा दी। ताहिर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पूर्व नेता की और नौ दिन की …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली के एक अदालत ने सोमवार को आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत अवधि 10 सितंबर तक बढ़ा दी। ताहिर उत्तरी-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पूर्व नेता की और नौ दिन की हिरासत को बढ़ाने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया था।</p>
<p>एजेंसी ने पहले भी कहा था कि फरवरी में हुए दिल्ली हिंसा के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध दर्ज हुए हैं। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता अमित महाजन और नवीन कुमार मट्टा ने कहा कि हुसैन ने कई कंपनियों के खातों से धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से धन हस्तांतरित कर आपराधिक साजिश रची।</p>
<p>ईडी ने अपनी दलील में कहा, “ये पैसे अपराध के माध्यम से एकत्र किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल तब विभिन्न अन्य अपराधों को करने के लिए किया गया था। हमें उसकी आगे की रिमांड की आवश्यकता है, जिससे कई अन्य दस्तावेजों के संबंध में उससे पूछताछ हो सके।” वकीलों ने यह भी कहा कि ईडी ने विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली है और आरोपी के पास से कई गुप्त दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और जब्त किए गए हैं।</p>
<p>ईडी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “व्हाट्सएप चैट, जाली चालान और अन्य अपराध संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए हैं।” वहीं 27 अगस्त को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने हुसैन की सदस्यता रद्द कर दी थी और वह अब आम आदमी पार्टी (आप) से नगर पार्षद नहीं हैं। उनका नाम दंगे में आने के कारण उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/39223/delhi-violence-tahir-hussains-ed-custody-extended-till-10-september</link>
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                <pubDate>Mon, 07 Sep 2020 16:01:50 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ताहिर की हिरासत रिमांड बढ़ाने को लेकर ईडी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उसने उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की हिरासत रिमांड बढ़ाने की मांग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उसने उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की हिरासत रिमांड बढ़ाने की मांग की है।</p>
<p>अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने ईडी की रिमांड अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 7 सितंबर को इस पर फैसला होने की संभावना है। ईडी ने ताहिर हुसैन की और नौ दिनों की हिरासत की मांग की है। ईडी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुसैन को पेश किया और कहा कि कई औपचारिकताओं और हुसैन के मेडिकल परीक्षण के कारण 29 अगस्त के बजाय 31 अगस्त को उसे उनकी कस्टडी मिली।</p>
<p>इस बीच, हुसैन की ओर से पेश वकील केके मनन ने इस संबंध में विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए ईडी की रिमांड अर्जी का कड़ा विरोध किया। ईडी की ओर से पेश वकीलों अमित महाजन और नवीन कुमार मट्टा ने कहा कि हुसैन ने कई कंपनियों के खातों से धोखाधड़ी कर पैसे ट्रांसफर करके आपराधिक साजिश किया है।</p>
<p>ईडी ने अपनी दलील में कहा, “जो पैसा मिला है वह आपराधिक तरीके से अर्जित है। जो तब विभिन्न अन्य अपराधों को करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हमें उनसे और भी कई दस्तावेजों आदि के साथ पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की जरूरत है।” ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि व्हाट्सएप चैट, फर्जी चालान और कई आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इससे पहले अगस्त में, पूर्वी एमसीडी ने हुसैन को पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया था।</p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/39023/court-reserves-verdict-on-eds-plea-to-extend-tahirs-custody-remand</link>
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                <pubDate>Sun, 06 Sep 2020 14:33:11 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
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                <title>दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म, बीजेपी ने बताया जीत</title>
                                    <description><![CDATA[नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने खत्म कर दिया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बीते बुधवार को हुई बैठक में ताहिर हुसैन की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। जिसके बाद गुरुवार को …
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने खत्म कर दिया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बीते बुधवार को हुई बैठक में ताहिर हुसैन की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। जिसके बाद गुरुवार को सदस्यता रद्द करने की जानकारी निगम की ओर से सार्वजनिक की गई। ताहिर हुसैन पर हुई इस कार्रवाई का भाजपा ने स्वागत किया है।</p>
<p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से कहा गया है कि वार्ड संख्या 59 का प्रतिनिधित्व करने वाले ताहिर हुसैन ने जनवरी से लेकर जुलाई तक सदन की बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहे। नियमों के मुताबिक बिना सूचना सदन की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त किया जा सकता है। इस आधार पर नगर निगम ने यह कार्रवाई की है।</p>
<p>उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द होने को जनता की जीत बताया है। उन्होंने कहा, ” दिल्ली दंगों के मास्टर माइंड ताहिर हुसैन की सदस्यता एमसीडी ने खारिज की, अब उपराज्यपाल से प्रार्थना है कि इनकी दंगो के लिए की गयी भयानक तैयारी और इनकी कॉल डिटेल्स को सबके साथ साझा करें, जिससे की सभी समुदायों के लोगों को सचेत किया जाए, और सामाजिक एकता फिर कभी भंग ना हो।”</p>
<p>दिल्ली बीजेपी के मीडिया रिलेशंस हेड नीलकांत बख्शी ने आईएएनएस से कहा, “दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन पर निगम की कार्रवाई स्वागतयोग्य है। अब इस बात का खुलासा होना चाहिए कि दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर हुसैन किस रसूखदार व्यक्ति के संपर्क में लगातार था। दिल्ली के दंगे एक भयानक साजिश की वजह से हुए।”</p>
<p>बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी पार्षद की सदस्यता खत्म करने का श्रेय प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता को दिया। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि खेद का विषय है कि केजरीवाल सरकार ताहिर हुसैन को बचाने के लिए कानूनी बाधाएं बना रही है।</p>
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                <pubDate>Thu, 27 Aug 2020 15:39:55 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
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