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                <title>आजीवन कारावास - Amrit Vichar</title>
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                <description>आजीवन कारावास RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुरादाबाद : महिला की हत्या में युवक को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 54 हजार का जुर्माना भी लगाया </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>मुरादाबाद,अमृत विचार। </strong>फर्म में काम करने वाली विधवा के साथ जबरन शादी की जिद पूरी न होने पर महिला को विषैला पदार्थ खिलाकर मारने के आरोप में कोर्ट ने फर्म ठेकेदार को गैर इरादतन हत्या और एससी-एसटी एक्ट का दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी पर 54000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।</p>
<p>थाना पाकबड़ा के गांव रतनपुर कला निवासी निरंजन सिंह जाटव ने 17 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसके छोटे भाई किशन पाल की शादी 15 साल पहले पाकबड़ा जाटव वाला मोहल्ला निवासी युवती के साथ हुई</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/517988/young-man-gets-life-imprisonment-for-murder-of-moradabad-woman"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-01/demo-image11.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुरादाबाद,अमृत विचार। </strong>फर्म में काम करने वाली विधवा के साथ जबरन शादी की जिद पूरी न होने पर महिला को विषैला पदार्थ खिलाकर मारने के आरोप में कोर्ट ने फर्म ठेकेदार को गैर इरादतन हत्या और एससी-एसटी एक्ट का दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी पर 54000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।</p>
<p>थाना पाकबड़ा के गांव रतनपुर कला निवासी निरंजन सिंह जाटव ने 17 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसके छोटे भाई किशन पाल की शादी 15 साल पहले पाकबड़ा जाटव वाला मोहल्ला निवासी युवती के साथ हुई थी। जिससे दो बेटी और एक पुत्र है। भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों की देखभाल के लिए दिल्ली रोड स्थित एक पीतल की फर्म में मजदूरी करने लगी। फर्म में ही मुजम्मिल निवासी कैलसा रोड नई बस्ती पाकबड़ा ठेकेदार के रूप में काम करता है। जिसने कई बार मेरे भाई की पत्नी को गलत संबंध के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने मना कर दिया और मुझे सारी बात बताई। तब मेरे कहने पर पीड़िता ने अपने माता पिता को यह बात बताई। </p>
<p>तो उन्होंने मुजम्मिल के घर जाकर भविष्य में पीड़िता को परेशान न करने के लिए कहा। लेकिन, मुजम्मिल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और भोलू से झगड़ा करने लगा धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने पीड़िता के साथ मेरा निकाह नहीं कराया तो अंजाम बुरा होगा। 17 नवंबर की सुबह पीड़िता की बेटी मेरे पास आई और बताया कि मुजम्मिल ने मेरी मां को कुछ खिला दिया है, वह रो रही है और उसके मुंह से झाग आ रहे हैं। उसके घर गया तो वह जमीन पर पड़ी थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस मामले में थाना पुलिस ने आरोपी मुजम्मिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई एससी एसटी स्पेशल कोर्ट संदीप गुप्ता की अदालत में की गई।</p>
<p> सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आनन्द पाल सिंह ने बताया कि इस मामले मृतका की पुत्री ने अदालत में आकर गवाही देते हुए बताया कि आरोपी मुजम्मिल लगातार उसकी मां को परेशान करता था और उसके साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन उसकी मां मुजम्मिल की बातों का विरोध करती थी। घटना वाले दिन मुजम्मिल सुबह सुबह घर आया था और मेरी मां को कुछ खाने के लिए दिया था, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुजम्मिल को दोषी क़रार उसे गैर इरादतन हत्या और एससी एसटी एक्ट का दोषी देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर पर 54000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।</p>
<p><span style="color:rgb(224,62,45);"><strong>ये भी पढे़ं : <a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/517916/shankaracharya-said-in-moradabad-be-it-mathura-or-kaaba-wherever">मुरादाबाद: बोले शंकराचार्य...मथुरा हो या काबा, जहां खुदाई होगी वहां मिलेंगे शंकर</a></strong></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>मुरादाबाद</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 11:27:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अमेरिका : जो बाइडेन ने 40 में से 37 लोगों की मृत्युदंड की सजा आजीवन कारावास में बदली, कही ये बात </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>वाशिंगटन। </strong>अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को घोषणा की कि वह संघीय मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे 40 में से 37 लोगों की सजा को आजीवन कारावास में बदल रहे हैं। यह घोषणा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से महज कुछ सप्ताह पहले की गई है, जो मृत्युदंड के मुखर समर्थक हैं।</p>
<p>यह कदम पुलिस और सैन्य अधिकारियों, संघीय भूमि पर रहने वाले लोगों की हत्या और घातक बैंक डकैतियों या नशीले पदार्थों के सौदों में शामिल लोगों के साथ-साथ संघीय इकाइयों में सुरक्षा गार्ड या कैदियों की हत्याओं में दोषी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/512773/joe-biden-commuted-the-sentences-of-37-out-of-40"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-12/जो-बाइडेन2.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>वाशिंगटन। </strong>अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को घोषणा की कि वह संघीय मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे 40 में से 37 लोगों की सजा को आजीवन कारावास में बदल रहे हैं। यह घोषणा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से महज कुछ सप्ताह पहले की गई है, जो मृत्युदंड के मुखर समर्थक हैं।</p>
<p>यह कदम पुलिस और सैन्य अधिकारियों, संघीय भूमि पर रहने वाले लोगों की हत्या और घातक बैंक डकैतियों या नशीले पदार्थों के सौदों में शामिल लोगों के साथ-साथ संघीय इकाइयों में सुरक्षा गार्ड या कैदियों की हत्याओं में दोषी पाए गए लोगों को जीवन दान प्रदान करता है। इसका मतलब है कि अब केवल तीन संघीय कैदियों को फांसी की सजा दी जाएगी। वे हैं डायलन रूफ, जिसने 2015 में साउथ कैरोलाइना के चार्ल्सटन में मदर इमैनुएल एएमई चर्च के नौ अश्वेत सदस्यों की नस्ली हत्या की थी, 2013 में बोस्टन मैराथन में बम विस्फोट करने वाला जोखर त्सरनेव और वर्ष 2018 में पिट्सबर्ग के ट्री ऑफ लाइफ सिनेगॉग में 11 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाला रॉबर्ट बॉवर्स, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे घातक यहूदी विरोधी हमला था। </p>
<p>बाइडेन ने एक बयान में कहा, मैंने अपना करियर हिंसक अपराध को कमतर करने और निष्पक्ष और प्रभावी न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए समर्पित किया है। आज, मैं संघीय मृत्युदंड की सजा पाये 40 व्यक्तियों में से 37 की सजा को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास में बदल रहा हूं। ये आतंकवाद और घृणा से प्रेरित सामूहिक हत्या से इतर अन्य मामलों में मौत की सजा पर मेरे प्रशासन द्वारा लगाई रोक के अनुरूप हैं।</p>
<p><span style="color:rgb(224,62,45);"><strong>ये भी पढे़ं : <a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/512758/india-will-send-sheikh-hasina-back-to-dhaka-mohammad-yunus">शेख हसीना को वापस ढाका भेजेगा भारत, मोहम्मद यूनुस सरकार ने भेजा राजनयिक संदेश </a></strong></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>विदेश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/512773/joe-biden-commuted-the-sentences-of-37-out-of-40</link>
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                <pubDate>Mon, 23 Dec 2024 17:11:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: शाहनवाज हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2019 में हुए थाना काशीपुर शाहनवाज हत्याकांड की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्याकांड के दोषी सलमान उर्फ पानदान को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय दिया।</p>
<p class="MsoNormal">जिला सहायक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि छाते वाली मस्जिद अल्ली खां थाना काशीपुर निवासी नवाब खान ने 2 जुलाई 2019 को तहरीर देते हुए बताया था कि उसका मुमेरा भाई शाहनवाज उर्फ मोना का शव गंगे बाबा रोड स्थित शराब की</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/507763/life-imprisonment-to-the-culprit-of-rudrapur-shahnawaz-murder-case"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-11/जेल-में-कैद.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2019 में हुए थाना काशीपुर शाहनवाज हत्याकांड की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्याकांड के दोषी सलमान उर्फ पानदान को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय दिया।</p>
<p class="MsoNormal">जिला सहायक अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि छाते वाली मस्जिद अल्ली खां थाना काशीपुर निवासी नवाब खान ने 2 जुलाई 2019 को तहरीर देते हुए बताया था कि उसका मुमेरा भाई शाहनवाज उर्फ मोना का शव गंगे बाबा रोड स्थित शराब की भट्टी के समीप स्थित खाली प्लाट पर पड़ा है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर पोस्टमार्टम करवाया तो घटना हादसा नहीं, बल्कि हत्याकांड निकली।</p>
<p class="MsoNormal">पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए मोहल्ला अली खां निवासी सलमान उर्फ पायदान को गिरफ्तार किया तो पता चला कि आरोपी मृतक की पत्नी पर बुरी नजर रखता था और शाहनवाज इसका विरोध करता था। साजिश के तहत हत्यारोपी ने 2 जुलाई को शराब पिलाई ईंट से सिर पर कई वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। मामले की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद हत्याकांड के दोषी सलमान उर्फ पायदान को आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।</p>
<p class="MsoNormal">यह भी पढ़ें - <a href="https://www.amritvichar.com/article/507752/case-filed-against-two-workers-beaten-for-protesting-against-illegal#gsc.tab=0">काशीपुर: खेत में अवैध खनन का विरोध करने पर कर्मी को पीटा, दो पर मुकदमा</a></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/507763/life-imprisonment-to-the-culprit-of-rudrapur-shahnawaz-murder-case</link>
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                <pubDate>Sat, 23 Nov 2024 18:26:07 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: गोकुल हत्याकांड के दोषियों को कठोर आजीवन कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2019 में थाना दिनेशपुर में हुए गोकुल हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया।</p>
<p>जिला सहायक अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि ग्राम धीमरी ब्लॉक दिनेशपुर निवासी जयराम ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 21 अप्रैल 2019 को उसके घर पर वैवाहिक समारोह चल रहा था। तभी वहीं का रहने वाले विजय सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी और वैवाहिक समारोह में विवाद हो</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/505464/rigorous-life-imprisonment-to-the-culprits-of-rudrapur-gokul-murder"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-11/2024_10$largeimg08_oct_2024_115217047.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2019 में थाना दिनेशपुर में हुए गोकुल हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा हुई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया।</p>
<p>जिला सहायक अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि ग्राम धीमरी ब्लॉक दिनेशपुर निवासी जयराम ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 21 अप्रैल 2019 को उसके घर पर वैवाहिक समारोह चल रहा था। तभी वहीं का रहने वाले विजय सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी और वैवाहिक समारोह में विवाद हो गया। कारण मामला गांव व आपसी रिश्तेदारी का था तो मामले का पटाक्षेप करते हुए राजीनामा हो गया।</p>
<p>29 अप्रैल 2019 की शाम को मूलरूप से नागपुर महाराष्ट्र व हाल निवासी धीमरी ब्लॉक दिनेशपुर निवासी विजय सिंह, जय सिंह, अशोक कुमार, राम सिंह, राधेश्याम सिंह व रिंकू सिंह धारदार हथियार लेकर जबरन घर में आये और परिवार पर कातिलाना हमला शुरू कर दिया। जब उनका बेटा गोकुल सिंह बीच बचाव को आया तो हमलावरों ने उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।</p>
<p>आनन-फानन में बेटे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, बरेली के अलावा हायर सेंटर ले जाया गया। जहां 4 मई 2019 को उपचार के दौरान बेटे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी अनिल सिंह ने अदालत के सामने 15 गवाह पेश किए।</p>
<p>दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने सभी नामजद आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास और 50-50 हजार का अर्थ दंड देने की सजा सुनाई। साथ ही मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये प्रति कर अदा करने का भी आदेश दिया।</p>
<p>यह भी पढ़ें - <a href="https://www.amritvichar.com/article/505453/haldwani-woman-separated-from-husband-reaches-police-station-here-husband#gsc.tab=0">हल्द्वानी: पति से उक्ताई महिला पहुंची थाने, यहां पति ने फिर कर दी धुनाई</a></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/505464/rigorous-life-imprisonment-to-the-culprits-of-rudrapur-gokul-murder</link>
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                <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 18:40:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: गीता हत्याकांड के दोषी को कठोर आजीवन कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2019 को थाना ट्रांजिट कैंप में हुए गीता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व सहयोगी दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा हुई है। इस दौरान तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय दिया।</p>
<p>सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि रेशमबाड़ी थाना ट्रांजिट कैंप निवासी रिक्शा चालक हेतराम ने तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पत्नी गीता का पड़ोसी प्रेमपाल से प्रेम प्रसंग था और दस माह बाद ही वह छोड़ कर चली गई थी। बताया कि 22 सितंबर</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/502255/rudrapur-geeta-murder-case-convict-gets-rigorous-life-imprisonment"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-01/कारावास.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2019 को थाना ट्रांजिट कैंप में हुए गीता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व सहयोगी दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा हुई है। इस दौरान तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना निर्णय दिया।</p>
<p>सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि रेशमबाड़ी थाना ट्रांजिट कैंप निवासी रिक्शा चालक हेतराम ने तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पत्नी गीता का पड़ोसी प्रेमपाल से प्रेम प्रसंग था और दस माह बाद ही वह छोड़ कर चली गई थी। बताया कि 22 सितंबर 2019 को पता चला कि उसकी पत्नी गीता की हत्या कर शव के तीन टुकड़े कर बोरे में रखा गया है और प्रेमपाल फरार है। पुलिस ने कुछ दिनों बाद ही मुख्य आरोपी प्रेमपाल सिंह पंजाब के होशियारपुर थाना बुल्लोवाल से गिरफ्तार कर लिया।</p>
<p>पूछताछ में यह भी पता चला कि महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद चापड़ से तीन टुकड़े करने में जादोपुर धमौड़ा शहजादनगर यूपी निवासी सुरेंद्र कुमार ने भी मदद की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।</p>
<p>हत्याकांड की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने अदालत के सामने 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दोषी प्रेमपाल को आजीवन कठोर कारावास व पचास हजार रुपये और सह दोषी सुरेंद्र कुमार सात साल कठोर कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।</p>
<p>यह भी पढ़ें - <a href="https://www.amritvichar.com/article/502253/petitioner-to-go-to-lower-court-for-illegal-construction-on#gsc.tab=0">नैनीताल: रुद्रपुर के कंटोपा में सरकारी नाले पर अवैध निर्माण के लिए निचली अदालत में जाए याची</a></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/502255/rudrapur-geeta-murder-case-convict-gets-rigorous-life-imprisonment</link>
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                <pubDate>Sat, 26 Oct 2024 12:23:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: उत्कर्ष हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong> रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2016 को भाजपा नेता के बेटे उत्कर्ष हत्याकांड के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने आजीवन कारावास और 71 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।</p>
<p>एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा और अधिवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि ओमेक्स रिबेरा कॉलोनी निवासी मनोज चौधरी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसके भाई उपेंद्र चौधरी की भूरारानी में सीजी फूड सर्विस की कंपनी है। जिसका संचालन वह करता है। उन्होंने बताया कि कंपनी में सोडी कॉलोनी निवासी संदीप</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/485051/rudrapur-utkarsh-murder-case-convict-sentenced-to-life-imprisonment"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-06/कोर्ट-ने-दोषी-को-सुनाई-20-साल-की-सजा.jpg" alt=""></a><br /><p><strong> रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2016 को भाजपा नेता के बेटे उत्कर्ष हत्याकांड के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने आजीवन कारावास और 71 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।</p>
<p>एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा और अधिवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि ओमेक्स रिबेरा कॉलोनी निवासी मनोज चौधरी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसके भाई उपेंद्र चौधरी की भूरारानी में सीजी फूड सर्विस की कंपनी है। जिसका संचालन वह करता है। उन्होंने बताया कि कंपनी में सोडी कॉलोनी निवासी संदीप राव नाम का एक अकाउंटेंट है। जो कि लेनदेन का सारा कार्य करता है।</p>
<p>पिछले कुछ माह से आरोपी द्वारा खातों में हेराफेरी की शिकायत मिल रही थी और पड़ताल में मामला सही पाया गया। जिस पर अकाउंटेंट संदीप को हेराफेरी की रकम वापस करने और नहीं देने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी थी। जिस पर आरोपी ने 6 दिसंबर 2016 तक का समय मांगा।</p>
<p>उन्होंने बताया कि इत्तेफाकन उसी दिन वह अपनी मां व साढ़े नौ साल के भतीजे उत्कर्ष चौधरी के साथ कंपनी पहुंचा और बाहर खड़े होकर बातचीत करने लगे। जब अकाउंटेंट पर नजर पड़ी और रकम वापस नहीं करने पर पुलिस से शिकायत की पुन: चेतावनी दी। तो बौखला कर आरोपी संदीप ऑफिस में गया और ट्रक संख्या यूपी-78 एटी-3976 में चाबी लगाते हुए परिवार सहित मारने की धमकी देते ही ट्रक स्टार्ट कर कर बैक कर दिया। जिसकी चपेट में आकर भाई भाजपा नेता उपेंद्र चौधरी के नाबालिग बेटे उत्कर्ष की दर्दनाक मौत हो गई।</p>
<p>तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। हत्याकांड की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मुकेश आर्य की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा व अधिवक्ता आरपी सिंह ने अदालत के सामने 14 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने उत्कर्ष हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास और 71 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/485051/rudrapur-utkarsh-murder-case-convict-sentenced-to-life-imprisonment</link>
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                <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 19:00:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>चंपावत: पत्नी की हत्या में लिपिक कुलदीप को आजीवन कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>चंपावत, अमृत विचार।</strong> चम्पावत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति चम्पावत निर्वाचन विभाग में सेवारत लिपिक कुलदीप सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कुलदीप ने शादी के ​तीन माह बाद ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।</p>
<p>कुलदीप को जिला अदालत ने 29 जुलाई को हत्या का दोषी ठहराया था। सजा की सुनवाई शनिवार को हुई। इस मामले में कुलदीप की मां हीरा देवी को आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर हत्या के आरोप से 29</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/484096/clerk-kuldeep-gets-life-imprisonment-for-murder-of-champawat-wife"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-08/images-(12).jpeg" alt=""></a><br /><p><strong>चंपावत, अमृत विचार।</strong> चम्पावत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति चम्पावत निर्वाचन विभाग में सेवारत लिपिक कुलदीप सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कुलदीप ने शादी के ​तीन माह बाद ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।</p>
<p>कुलदीप को जिला अदालत ने 29 जुलाई को हत्या का दोषी ठहराया था। सजा की सुनवाई शनिवार को हुई। इस मामले में कुलदीप की मां हीरा देवी को आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर हत्या के आरोप से 29 जुलाई को बरी किया जा चुका है।</p>
<p>उल्लेखनीय है कि10 मार्च 2021 को खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का पाटन-पाटनी लोहाघाट के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ विवाह हुआ था। कुलदीप ने शादी के 3 माह में 6 जून को किरन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। किरन का पति कुलदीप सिंह बिष्ट चम्पावत निर्वाचन विभाग में लिपिक था।</p>
<p>कुलदीप सिंह बिष्ट और कुलदीप की मां हीरा देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप पत्र पेश होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई थी। दोनों पक्षों, गवाह, तमाम साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने 29 जुलाई को आरोपी कुलदीप सिंह बिष्ट को दोषी करार दिया।</p>
<p>वहीं 3 अगस्त शनिवार को जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी करार दिए गए किरन के पति कुलदीप सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>चंपावत</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/484096/clerk-kuldeep-gets-life-imprisonment-for-murder-of-champawat-wife</link>
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                <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 19:25:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पिथौरागढ़: बुजुर्ग के हत्यारे को आजीवन कारावास और 70 हजार का अर्थदंड, चंद पैसों के लिए कर डाली थी हत्या</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>पिथौरागढ़, अमृत विचार।</strong> पिथौरागढ़ जिले में सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने वृद्धा की हत्या के मामले में दोष सिद्ध करते हुए हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने महज 1240 रुपये के लिए वृद्धा की हत्या कर दी थी।</p>
<p>मामले के अनुसार गंगोलीहाट थाने में पूरन राम ने तहरीर दी कि उनकी मां राधिका देवी उम्र 65 वर्ष सिन्याड़ी गांव से 29 अगस्त 2019 की शाम को वह लापता हो गई थीं। खोजबीन के बाद 30 जुलाई को लमकटया के जंगल में उनका शव अर्द्धनग्न हालत में</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/483988/life-imprisonment-and-fine-of-rs-70-thousand-for-the"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-04/भारतीय-नागरिक-को-पांच-साल-की-सजा.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>पिथौरागढ़, अमृत विचार।</strong> पिथौरागढ़ जिले में सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने वृद्धा की हत्या के मामले में दोष सिद्ध करते हुए हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने महज 1240 रुपये के लिए वृद्धा की हत्या कर दी थी।</p>
<p>मामले के अनुसार गंगोलीहाट थाने में पूरन राम ने तहरीर दी कि उनकी मां राधिका देवी उम्र 65 वर्ष सिन्याड़ी गांव से 29 अगस्त 2019 की शाम को वह लापता हो गई थीं। खोजबीन के बाद 30 जुलाई को लमकटया के जंगल में उनका शव अर्द्धनग्न हालत में मिला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। इस मामले में जांच के दौरान विजय कुमार उर्फ बिट्टू का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि वृद्धा के पास लगभग 1240 रुपये थे। आरोपी ने इन चंद रुपयों के लिए वृद्धा की हत्या करने के बाद शव खाई में फेंक दिया था।</p>
<p>यह मामला सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध करार देते हुए विजय कुमार उर्फ बिट्टू को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड नहीं देने पर पांच साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। धारा 201 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने कहा कि यदि दोष सिद्ध अर्थदंड की धनराशि जमा करता है तो 60 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पूरन राम को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>पिथौरागढ़</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/483988/life-imprisonment-and-fine-of-rs-70-thousand-for-the</link>
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                <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 13:24:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अल्मोड़ा: हत्या के मामले में दो नेपालियों को आजीवन कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>अल्मोड़ा, अमृत विचार।</strong> हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। दोनों आरोपी मूल रूप से नेपाल निवासी है।</p>
<p>जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मार्च 2022 में मृतक झलक बूढ़ा और उसका साथी मीन बहादुर अपने कमरे में खाना बना रहे थे। इस दौरान अभियुक्त झलक कार्की और लक्ष्मण कार्की, दोनों मूल निवासी देलेख नेपाल, हॉल निवासी दुगालखोला अल्मोड़ा उसके कमरे में घुस गए।</p>
<p>इन दोनों आरोपियों ने गाली गलौच और मारपीट</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/483886/life-imprisonment-to-two-nepalese-in-almora-murder-case"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-07/कोर्ट-जागरण2.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>अल्मोड़ा, अमृत विचार।</strong> हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। दोनों आरोपी मूल रूप से नेपाल निवासी है।</p>
<p>जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मार्च 2022 में मृतक झलक बूढ़ा और उसका साथी मीन बहादुर अपने कमरे में खाना बना रहे थे। इस दौरान अभियुक्त झलक कार्की और लक्ष्मण कार्की, दोनों मूल निवासी देलेख नेपाल, हॉल निवासी दुगालखोला अल्मोड़ा उसके कमरे में घुस गए।</p>
<p>इन दोनों आरोपियों ने गाली गलौच और मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने झलक बूढ़ा के सिर में लोहे के पाइप से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। छह दिन बाद झलक बूढ़ा ने एसटीएच में दम तोड़ दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।</p>
<p>मामले में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 15 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए आवाजीन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए के अर्थ से भी दंडित किया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>अल्मोड़ा</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 02 Aug 2024 18:43:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>खटीमा: 2011 के दोहरे हत्याकांड मामले में सात को आजीवन कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<div><strong>खटीमा, अमृत विचार।</strong> 13 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूनाथ मुंडे ने सात लोगों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में 13 लोग नामजद थे जिसमें दो आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि दो को बाइज़्जत बरी कर दिया गया है। वहीं तीन आरोपी नाबालिग बताए गए हैं जिनमें दो का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जबकि एक ने स्वयं को नाबालिग सिद्ध कर दिया है जिसका मामला बाल न्यायालय में चलेगा।</div>
<div>  </div>
<div>बड़ी बगुलिया निवासी शिव शंकर ने</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/483708/life-imprisonment-to-seven-in-khatima-2011-double-murder-case"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-04/भारतीय-नागरिक-को-पांच-साल-की-सजा.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>खटीमा, अमृत विचार।</strong> 13 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजूनाथ मुंडे ने सात लोगों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में 13 लोग नामजद थे जिसमें दो आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि दो को बाइज़्जत बरी कर दिया गया है। वहीं तीन आरोपी नाबालिग बताए गए हैं जिनमें दो का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जबकि एक ने स्वयं को नाबालिग सिद्ध कर दिया है जिसका मामला बाल न्यायालय में चलेगा।</div>
<div> </div>
<div>बड़ी बगुलिया निवासी शिव शंकर ने झनकईया थाना पुलिस को तहरीर सौंपकर कहा कि 23 नवंबर 2011 को हत्यारों ने उसके पुत्र राज किशोर और उपेंद्र पुत्र रामरक्षक को अपने घर पर फोन कर बुलाया था। अभियुक्तों को शक था कि दोनों युवकों का उनकी दो पुत्रियों के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों युवकों को फोन कर बुलाया गया और धारदार हथियार से व गला दबाकर दोनों युवकों की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने शिव शंकर की तहरीर पर 24 नवंबर 2011 को मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें अमर पुत्र सुलगन, विदेशी पुत्र सुलगन, अजय कुमार पुत्र परदेशी, परदेशी पुत्र सुलगन, दीनानाथ पुत्र सुलगन, सतेंद्र पुत्र रामाज्ञा, रामाज्ञा, रामाधार पुत्र इंद्रासन, करन यादव पु़त्र श्रीध्यान, मोहन पुत्र इंद्रासन और तीन नाबालिग सहित दस लोग नामजद किए गए थे। </div>
<div> </div>
<div>पुलिस ने इस मामले में 21 फरवरी 2012 को जब आरोप पत्र दाखिला किया तो तीन लोगों को और आरोपी बनाया जिसमें प्रभुनाथ पुत्र लल्लन, मुन्ना लाल पुत्र रामबड़ई निवासी ऊंची बगुलिया, पंचानन पुत्र धनपाल सिसैया बंधा शामिल थे जिन्हें 304, 201 आईपीसी में निरुद्ध किया गया। न्यायालय के विचरण के दौरान न्यायालय द्वारा एफआईआर में नामित अभियुक्तगण अजय कुमार, रामाधार, सतेंद्र, विदेशी, दीनानाथ, अमरनाथ, परदेशी, तीन नाबालिग को सह अभियुक्त बनाया। विचारण के दौरान न्यायालय के द्वारा पाया गया कि इन अभियुक्तों को 302, 201 आईपीसी का मुजरिम बनाया गया। </div>
<div> </div>
<div>गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंडे ने सात आरोपी अजय कुमार, रामाधार, सतेंद्र, विदेशी, परदेशी, दीनानाथ, अमरनाथ को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास व दस-दस हजार का जुर्माना तथा धारा 201 आईपीसी में सात वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है।</div>
<div> </div>
<div>इस मामले में  19 गवाह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा द्वारा प्रस्तुत किए गए। पुलिस द्वारा आरोप पत्र के नामित अभियुक्त प्रभुनाथ की दौराने विचाराधीन में मृत्यु हो चुकी है। पंचानन और पुन्ना लाल को न्यायालय ने 304, 201आईपीसी में निर्दोष घोषित किया गया है। एक आरोपी के प्रार्थना पत्र और साक्ष्यों के आधार पर उसे नाबालिग घोषित किया गया। जिसका मामला बाल न्यायालय में चलेगा। इसके अलावा दो अन्य ने स्वयं को नाबालिग सिद्ध करने के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्णय पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का आदेश पारित किया गया है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>खटीमा</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/483708/life-imprisonment-to-seven-in-khatima-2011-double-murder-case</link>
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                <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 20:06:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पिथौरागढ: भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>पिथौरागढ़, अमृत विचार।</strong> गंगोलीहाट थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मार्च 2023 में 16 साल की नाबालिग भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। नाबालिग जब पेट दर्द की शिकायत पर अपनी मां के साथ जांच के लिए बेरीनाग अस्पताल गई तो उसके गर्भवती होने का पता चला। नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंगोलीहाट थाने में आईपीसी की धारा 323, 506, 376 (2) पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।</p>
<p>विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/478642/life-imprisonment-to-the-uncle-who-raped-his-niece-in"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-02/पांच-अभियुक्तों-को-आजीवन-कारावास.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>पिथौरागढ़, अमृत विचार।</strong> गंगोलीहाट थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मार्च 2023 में 16 साल की नाबालिग भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। नाबालिग जब पेट दर्द की शिकायत पर अपनी मां के साथ जांच के लिए बेरीनाग अस्पताल गई तो उसके गर्भवती होने का पता चला। नाबालिग की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंगोलीहाट थाने में आईपीसी की धारा 323, 506, 376 (2) पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।</p>
<p>विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकरराज के न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने दोष सिद्ध करार देते हुए दया किशन को सजा सुनाई। यदि दोष सिद्ध जुर्माने की राशि देता है तो उसमें से 55 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के लिए रूप में दिए जाएंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>पिथौरागढ़</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 14:26:51 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नैनीताल: भगवान को साक्षी मान भर दी मांग और करता रहा दुराचार...अब कोर्ट ने दी आजीवन कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नैनीताल, अमृत विचार। </strong>शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुराचार करने वाले को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुराचार करने के आरोपी ओखलकांडा मूल के रोहित पलडिया को एससीएसटी एक्ट में कठोर आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस धनराशि में से 30 हजार रुपये पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में देय होंगे। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने घटनाक्रम, मौजूदा प्रमाण व विधिक नजीरों तथा आठ गवाहों के आधार पर आरोपी को सख्त</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/460133/nainital-god-was-accepted-as-a-witness-and-kept-on"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-04/आजीवन-कारावास.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नैनीताल, अमृत विचार। </strong>शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुराचार करने वाले को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुराचार करने के आरोपी ओखलकांडा मूल के रोहित पलडिया को एससीएसटी एक्ट में कठोर आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस धनराशि में से 30 हजार रुपये पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में देय होंगे। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने घटनाक्रम, मौजूदा प्रमाण व विधिक नजीरों तथा आठ गवाहों के आधार पर आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता ने 16 फरवरी 2022 को हल्द्वानी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि वह एक निजी अस्पताल में जॉब कर अपनी आजीविका चलाकर परिवार का सहारा बनी हुई थी। आरोप है कि उसी अस्पताल में वार्ड ब्वाय ओखलकांडा मूल के तथा हाल गौलापार काठगोदाम निवासी रोहित पलड़िया ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दो वर्ष तक दुराचार किया।</p>
<p>एक बार वह उसे घोड़ाखाल मंदिर ले गया और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उससे कहा अब वह उसकी अर्धांगिनी बन गई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। </p>
<p>जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर दोषी को प्रायश्चित होगा तथा पीड़िता को न्याय मिलेगा। यही नहीं, समाज में ऐसे अपराध करने वालों के लिए भी यह सबक होगा। डीजीसी सुशील शर्मा ने कहा कि वह जिला न्यायालय में चार दशक से वकालत कर रहे हैं। दावा किया कि जिला न्यायालय में एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा का यह पहला मामला है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>नैनीताल</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 16:39:57 +0530</pubDate>
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