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                <title>husband sentenced to life imprisonment - Amrit Vichar</title>
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                <description>husband sentenced to life imprisonment RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>बाराबंकी : पत्नी का कटा सिर लेकर घूमने वाले पति को उम्रकैद, अवैध संबंध के शक में की थी हत्या</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>अवैध संबंध के शक में पत्नी का गला रेतकर कटा सिर हाथ में लेकर घूमने वाले पति को जिला न्यायाधीश कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">बताते चलें कि फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसारा में रहने वाले अनिल कुमार पुत्र बनवारी लाल के संबंध उसकी पत्नी वंदना से ठीक नहीं थे। आए दिन दोनाें के बीच विवाद होता रहता। इसी बीच अनिल को शक हुआ कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध हैं। इससे लड़ाई झगड़ा और बढ़ गया।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/558980/barabanki--husband-who-roamed-around-with-wife-s-severed-head-sentenced-to-life-imprisonment--he-had-murdered-her-on-suspicion-of-illicit-relationship-send-fee"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-08/कोर्ट.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>अवैध संबंध के शक में पत्नी का गला रेतकर कटा सिर हाथ में लेकर घूमने वाले पति को जिला न्यायाधीश कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">बताते चलें कि फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसारा में रहने वाले अनिल कुमार पुत्र बनवारी लाल के संबंध उसकी पत्नी वंदना से ठीक नहीं थे। आए दिन दोनाें के बीच विवाद होता रहता। इसी बीच अनिल को शक हुआ कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध हैं। इससे लड़ाई झगड़ा और बढ़ गया।</p>
<p style="text-align:justify;">घटना के दिन 16 फरवरी 2024 को अनिल घर गया और बांके से पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद कटा हुआ सिर लेकर पति पुलिस के पास पहुंच गया। इस मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इस प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायाधीश न्यायालय में चल रही थी।</p>
<p style="text-align:justify;">न्यायालय ने अनिल कुमार निवासी बसारा थाना फतेहपुर को हत्या के लिए दोषसिद्ध करार दिया और अनिल को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>अयोध्या</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 19:18:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उमकैद की सजा, पांच हजार का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>मुजफ्फरनगर। </strong>मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी की हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत ने मंगलवार को आरोपी वसीम को हत्या का दोषी करार दिया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, अदालत ने तीन सह-आरोपियों शमीम, तसव्वर और सुमन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि खुशनुमा की शादी 2013 में वसीम से हुई थी और पांच सितंबर 2021 को बुढ़ाना</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/553579/the-court-sentenced-the-husband-who-murdered-his-wife-to-life-imprisonment-and-a-fine-of-rs-5-000"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-09/untitled-design-(24)12.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुजफ्फरनगर। </strong>मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी की हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत ने मंगलवार को आरोपी वसीम को हत्या का दोषी करार दिया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, अदालत ने तीन सह-आरोपियों शमीम, तसव्वर और सुमन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि खुशनुमा की शादी 2013 में वसीम से हुई थी और पांच सितंबर 2021 को बुढ़ाना थाना क्षेत्र के बुढ़ाना कस्बे में उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">खुशनुमा के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि वसीम के परिवारजन उनकी बेटे के संतान न होने से नाराज थे और चाहते थे कि वसीम दूसरी शादी कर ले। पुलिस ने बताया कि इसी कारण खुशनुमा की हत्या कर दी गई। </p>
<p style="text-align:justify;"><strong>ये भी पढ़े : <a href="https://www.amritvichar.com/article/553578/-span-class-%22t-red%22-murder-of-gorakhpur-neet-candidate---span--adg-reached-the-spot-and-assured-strict-action-will-be-taken-against-the-culprits">गोरखपुर नीट अभ्यर्थी की हत्या: घटनास्थल पर पहुंचकर ADG ने दिया आश्वासन, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई</a></strong></p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>मुजफ्फरनगर</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/553579/the-court-sentenced-the-husband-who-murdered-his-wife-to-life-imprisonment-and-a-fine-of-rs-5-000</link>
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                <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 15:48:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बरेली: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, ससुर-देवर को कोर्ट ने किया बरी</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बरेली, अमृत विचार: </strong>दहेज में कार न मिलने पर पत्नी की जहर देकर हत्या करने के आरोपी इज्जतनगर के करमपुर चौधरी निवासी पति सरताज को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने उसे आजीवन कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने ससुर और देवर को बरी कर दिया।</p>
<p>सरकारी वकील सुनील पाण्डेय ने बताया कि भोजीपुरा परशूनगला निवासी जमीला बेगम ने थाना इज्जतनगर में 9 जून 2023 को तहरीर देकर बताया था कि अपनी पुत्री सरवीन की शादी 24 मई 2015 को सरताज खां के साथ की थी।</p>
<p>पति और ससुराल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/538161/bareilly--husband-sentenced-to-life-imprisonment-for-wife-s-murder--father-in-law-and-brother-in-law-acquitted-by-court"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-05/सायन-और-नीला-ग्रंज-संगीत-youtube-थंबनेल---2025-05-15t100311.914.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बरेली, अमृत विचार: </strong>दहेज में कार न मिलने पर पत्नी की जहर देकर हत्या करने के आरोपी इज्जतनगर के करमपुर चौधरी निवासी पति सरताज को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने उसे आजीवन कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने ससुर और देवर को बरी कर दिया।</p>
<p>सरकारी वकील सुनील पाण्डेय ने बताया कि भोजीपुरा परशूनगला निवासी जमीला बेगम ने थाना इज्जतनगर में 9 जून 2023 को तहरीर देकर बताया था कि अपनी पुत्री सरवीन की शादी 24 मई 2015 को सरताज खां के साथ की थी।</p>
<p>पति और ससुराल वाले शुरू से ही कार की मांग करते थे और मांग पूरी न होने पर पुत्री को कई बार घर से बाहर निकाला था। पति और ससुराल वालों ने रात में पुत्री की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी।</p>
<p>पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, हत्या की संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पति, ससुर और देवर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें-<span style="color:rgb(224,62,45);"> </span></strong><span style="color:rgb(224,62,45);"><strong><a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/538159/relief-after-heatwave--heavy-rain-likely-in-bareilly-for-four-days">हीटवेव के बाद राहत की फुहारें, बरेली में चार दिन झमाझम बारिश की संभावना</a></strong></span></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/538161/bareilly--husband-sentenced-to-life-imprisonment-for-wife-s-murder--father-in-law-and-brother-in-law-acquitted-by-court</link>
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                <pubDate>Thu, 15 May 2025 10:03:42 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Preeti Kohli]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अदालत का फैसला : हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने दोषी पर लगाया 11 लाख रुपए अर्थदंड  </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>सुलतानपुर, अमृत विचारः</strong> पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जिला जज जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने सोमवार को दोषी पति राहुल मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पिता पर 11 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से  पांच-पांच लाख रुपए दोनांे बच्चों (इशिका व अथर्व) को देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। </p>
<p>डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक रायबरेली जिले के मिल एरिया थाने के मलिकपुर पटेल नगर निवासी उमाशंकर गुप्ता की पुत्री मोनिका गुप्ता की शादी वर्ष 2008</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/485755/courts-decision-life-imprisonment-to-murderer-husband%C2%A0"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-08/अदालत-का-फैसला-(1)5.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>सुलतानपुर, अमृत विचारः</strong> पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जिला जज जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने सोमवार को दोषी पति राहुल मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पिता पर 11 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से  पांच-पांच लाख रुपए दोनांे बच्चों (इशिका व अथर्व) को देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। </p>
<p>डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र के मुताबिक रायबरेली जिले के मिल एरिया थाने के मलिकपुर पटेल नगर निवासी उमाशंकर गुप्ता की पुत्री मोनिका गुप्ता की शादी वर्ष 2008 में उन्नाव जिले के शफीपुर थाने के परिया मरौदा गांव निवासी राहुल मिश्र के साथ हुई थी। राहुल की एक 13 वर्षीय बेटी इशिका व छह वर्षीय बेटा अथर्व है। दोषी की पुत्री ने मामले में अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिया था। राहुल मिश्र लखनऊ के पारा, मानक नगर में रहता है। आरोप था कि राहुल आए दिन पत्नी को मारता-पीटता था।</p>
<p>13 अगस्त 2023 को राहुल कार से पत्नी व दोनों बच्चों के साथ लखनऊ से रायबरेली के लिए निकला था। राहुल रायबरेली जाने के बजाय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर जाने लगा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा मुजेश कूरेभार जिला सुलतानपुर के पास राहुल ने पत्नी मोनिका गुप्ता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता उमाशंकर गुप्ता ने दामाद राहुल मिश्र के खिलाफ कूरेभार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से पेश गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया था, जिसे सोमवार को जेल से तलब कर सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें-  <a href="https://www.amritvichar.com/article/485711/ias-transfer--top-ias-officers-transferred-in-up--m-devraj-becomes-principal-secretary-of-appointment-department#gsc.tab=0">IAS Transfer: यूपी में शीर्ष आईएएस अफसरों के तबादले, नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव बने एम देवराज</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>सुल्तानपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 17:46:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vinay Shukla]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
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