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                <title>ten years rigorous imprisonment - Amrit Vichar</title>
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                <description>ten years rigorous imprisonment RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>अदालत का फैसला : दुराचार प्रकरण में दस वर्ष कठोर कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बाराबंकी: अमृत विचार। </strong>न्यायालय ने बलात्संग की घटना में एक को 10 वर्ष कठोर कारावास व 12 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। थाना सतरिख पर बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त सत्यनाम निवासी किस्तीपुर तीरगांव थाना सतरिख को दर्ज धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोर्ट संख्या-36 ने दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।</p>
<p>संक्षिप्त विवरण के अनुसार 5 जुलाई 2023 को वादी ने बेटी के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना सतरिख पर</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/496180/courts-decision-ten-years-rigorous-imprisonment-in-rape-case"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-10/अदालत.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बाराबंकी: अमृत विचार। </strong>न्यायालय ने बलात्संग की घटना में एक को 10 वर्ष कठोर कारावास व 12 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। थाना सतरिख पर बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त सत्यनाम निवासी किस्तीपुर तीरगांव थाना सतरिख को दर्ज धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोर्ट संख्या-36 ने दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।</p>
<p>संक्षिप्त विवरण के अनुसार 5 जुलाई 2023 को वादी ने बेटी के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना सतरिख पर प्रकरण से सम्बन्धित सत्यनाम पुत्र रामप्रसाद निवासी किस्तीपुर तीरगांव थाना सतरिख के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक नारदमुनि सिंह ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 03 Oct 2024 19:46:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
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                <title>अदालत का फैसला : दुष्कर्म के प्रकरण में एक को दस वर्ष कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong> बाराबंकी, अमृत विचार : </strong>आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अलग अलग प्रकरणों में न्यायालय ने एक को दस वर्ष कठोर कारावास व दूसरे मामले में तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। </p>
<p>कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना रामनगर पर बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 गुफरान पुत्र इस्तियाक निवासी दलसराय थाना रामनगर को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी कोर्ट)</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/488777/courts-decision-to-give-ten-years-rigorous-imprisonment-to-one"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-08/अदालत-का-फैसला-(1)22.jpg" alt=""></a><br /><p><strong> बाराबंकी, अमृत विचार : </strong>आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अलग अलग प्रकरणों में न्यायालय ने एक को दस वर्ष कठोर कारावास व दूसरे मामले में तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। </p>
<p>कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना रामनगर पर बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 गुफरान पुत्र इस्तियाक निवासी दलसराय थाना रामनगर को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी कोर्ट) ने दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।</p>
<p>संक्षिप्त विवरण के अनुसार पांच अक्टूबर 2021 को थाना रामनगर क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी ने अभियुक्त मो0 गुफरान पुत्र इस्तियाक निवासी दलसराय थाना रामनगर के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना पुलिस को दी । सूचना के आधार पर थाना रामनगर पर मो0 गुफरान के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार दुबे रामनगर ने साक्ष्य संकलन कर आरोपी को को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण कर 91 दिवस में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया। न्यायालय ने अभियुक्त एससीएसटी एक्ट मे दोषमुक्त करार दिया।</p>
<p>इसी प्रकार न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना कोतवाली नगर पर गैंगस्टर एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील रस्तोगी उर्फ सनी उर्फ सोनू पुत्र चन्द्रपाल रस्तोगी निवासी धमेड़ी थाना रामनगर को न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 09 ने जुर्म स्वीकार के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें- <a href="https://www.amritvichar.com/article/488746/hope-raised-by-changing-names-of-eight-railway-stations#gsc.tab=0">आठ रेलवे स्टेशन के नाम बदलने से जगी आस : बुढ़वल स्टेशन को श्री लोधेश्वर महादेवा जंक्शन करने की उठ चुकी है मांग</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 18:51:05 +0530</pubDate>
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