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                <title>अवमानना का नोटिस - Amrit Vichar</title>
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                <description>अवमानना का नोटिस RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>उपनल सचिव को अवमानना का नोटिस, हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब  </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नैनीताल, अमृत विचार: </strong>हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए नवनियुक्त सचिव को अवमानना नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। <br />  </p>
<p>मामले के अनुसार, हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमतिकरण के लिए सरकार विचार करे लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अनुपालन नहीं करने पर पूर्व में सचिव के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। इसी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/537320/high-court-seeks-reply-in-contempt-of-contempt-to-upanal"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-05/student-union-elections-in-srinagar_1668678494.webp" alt=""></a><br /><p><strong>नैनीताल, अमृत विचार: </strong>हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए नवनियुक्त सचिव को अवमानना नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। <br /> </p>
<p>मामले के अनुसार, हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमतिकरण के लिए सरकार विचार करे लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अनुपालन नहीं करने पर पूर्व में सचिव के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। इसी बीच सरकार ने सचिव का तबादला कर उनकी जगह आनंद वर्धन को विभाग का जिम्मा संभालने के आदेश दिए।</p>
<p>अब विभागीय अधिकारी बदलने की वजह से कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने कहा कि नवनियुक्त सचिव को पक्षकार बनाएं और उन्हें नोटिस जारी कर अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। <br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>नैनीताल</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 09 May 2025 10:51:29 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pawan Singh Kunwar]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>नैनीताल: मुखानी थाने की एसआई को अवमानना का नोटिस जारी, छह सप्ताह में देना होगा जवाब</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार।</strong> हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश अरनेश कुमार और सीआरपीसी की धारा 41 अ का अनुपालन नहीं करने पर मुखानी पुलिस थाने की जांच अधिकारी ज्योति कोरंगा को अवमानना का दोषी पाते हुए नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि नियत की है।</p>
<p>मामले की सुनवाई बीती छह नवंबर को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। याचिकर्ता को शनिवार को कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त हुई है। मामले के अनुसार चोरगलिया निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया ने अवमानना</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/505088/contempt-notice-issued-to-si-of-nainital-mukhani-police-station"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-11/1658968229413109-0.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार।</strong> हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश अरनेश कुमार और सीआरपीसी की धारा 41 अ का अनुपालन नहीं करने पर मुखानी पुलिस थाने की जांच अधिकारी ज्योति कोरंगा को अवमानना का दोषी पाते हुए नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि नियत की है।</p>
<p>मामले की सुनवाई बीती छह नवंबर को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। याचिकर्ता को शनिवार को कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त हुई है। मामले के अनुसार चोरगलिया निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया ने अवमानना याचिका कर कहा है कि उनके खिलाफ हल्द्वानी की एक महिला ने मुखानी थाने में आईपीसी की धारा 354 क, 354 ङ और 506 के तहत 21 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज किया।</p>
<p>मुखानी पुलिस ने उन्हें आईपीसीसी की धारा 41 अ का बगैर  नोटिस दिए और सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का बगैर पालन किए 22 मार्च 2023 को उनके परिवार के बीच से उठाकर जेल भेज दिया। हालांकि उन्हें दूसरे दिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन पुलिस की इस हरकत को उन्होंने उच्च न्यायलय में अवमानना याचिका दायर कर चुनौती दी है। उच्च न्यायलय ने मामले की सुनवाई के बाद उनके केस में निचली अदालत की सभी कार्यवाही पर रोक लगा रखी है। अवमानना याचिका में कोर्ट ने मामले की जांच अधिकारी ज्योति कोरंगा को सर्वोच्च न्यायलय के आदेश का और 41अ सीआरपीसी का पालन नहीं करने पर अवमानना का दोषी पाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।</p>
<p>यह भी पढ़ें - <a href="https://www.amritvichar.com/article/505085/thief-in-haldwani-train-steals-jewelery-worth-lakhs-in-the#gsc.tab=0">हल्द्वानी: ट्रेन में चोर परिवार, मदद के नाम पर लाखों के जेवर पार</a></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>नैनीताल</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 18:24:50 +0530</pubDate>
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