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                <description>minor RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>देवरिया : मोमो खिलाने के बदले किशोर से तीन युवकों ने ठग लिए 85 लाख रुपये के गहने, प्राथमिकी दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>देवरिया।</strong> देवरिया जिले में तीन युवकों ने एक किशोर को कथित तौर पर बहला-फुसलाकर मोमो खिलाने के बदले उससे 85 लाख रुपये मूल्य के जेवरात ले लिये। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रामपुर कारखाना थाने में किशोर के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। </p>
<p style="text-align:justify;">वाराणसी के एक मंदिर में पुजारी शिकायतकर्ता विमलेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि देवरिया-कसया मार्ग के डुमरी चौराहा पर मोमो का ठेला लगाने वाले तीन युवक उनके परिवार के गहने लेकर फरार हो गए। मामला तब सामने आया जब किशोर की बहन ने अपने गहने मांगे। अलमारी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/569774/deoria--three-youths-allegedly-cheated-a-teenager-out-of-jewelry-worth-rs-85-lakh-after-offering-him-momos--an-fir-has-been-registered"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-10/fir1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>देवरिया।</strong> देवरिया जिले में तीन युवकों ने एक किशोर को कथित तौर पर बहला-फुसलाकर मोमो खिलाने के बदले उससे 85 लाख रुपये मूल्य के जेवरात ले लिये। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रामपुर कारखाना थाने में किशोर के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। </p>
<p style="text-align:justify;">वाराणसी के एक मंदिर में पुजारी शिकायतकर्ता विमलेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि देवरिया-कसया मार्ग के डुमरी चौराहा पर मोमो का ठेला लगाने वाले तीन युवक उनके परिवार के गहने लेकर फरार हो गए। मामला तब सामने आया जब किशोर की बहन ने अपने गहने मांगे। अलमारी खोलने पर देखा कि सभी गहने गायब थे। इस पर सातवीं कक्षा के छात्र किशोर ने बताया कि उसने गहने मोमो के बदले में युवकों को दे दिए। </p>
<p style="text-align:justify;">थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। शिकायत में मिश्रा ने बताया कि युवकों ने उनके बेटे से दोस्ती की। इसके बाद उन्होंने उसे मोमो दिए, और बेटे ने घर से गहने निकालकर आरोपियों को सौंप दिए। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि जेवरात उनके बेटे और बेटी के थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>गोरखपुर</category>
                                            <category>देवरिया</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:23:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Moradabad: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 32 हजार का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>ठाकुरद्वारा, अमृत विचार। </strong>कोतवाली क्षेत्र ठाकुरद्वारा में वर्ष 2016 में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त यूसुफ पुत्र बसीर निवासी वार्ड नंबर-19, बहेडेवाला को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।</p>
<p>17 अक्टूबर 2016 को अभियुक्त यूसुफ पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया और धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर ठाकुरद्वारा थाने में मुकदमा</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/569282/the-man-convicted-of-rape-has-been-sentenced-to-10-years-of-rigorous-imprisonment-and-fined-32-000-rupees"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/adakat1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाकुरद्वारा, अमृत विचार। </strong>कोतवाली क्षेत्र ठाकुरद्वारा में वर्ष 2016 में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त यूसुफ पुत्र बसीर निवासी वार्ड नंबर-19, बहेडेवाला को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।</p>
<p>17 अक्टूबर 2016 को अभियुक्त यूसुफ पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया और धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर ठाकुरद्वारा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 419/2016 के तहत धारा 363, 376, 506 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।</p>
<p>विवेचना के दौरान मामले में साक्ष्य संकलित किए गए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए।</p>
<p>विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-1 अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता मनोज कुमार वर्मा एवं अभिषेक भटनागर ने मामले की पैरवी की, जबकि विवेचना का दायित्व निरीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने निभाया।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>मुरादाबाद</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:02:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>हमीरपुर : धर्मांतरण से इंकार पर नाबालिग का अश्लील वीडियो किया वायरल </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>हमीरपुर।</strong> उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में गुरुवार को लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुस्लिम संप्रदाय के एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर नाबालिग युवती को प्रेम जाल में फंसाकर और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। युवती द्वारा मना करने पर आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। हिंदूसंगठनों ने चार घंटे तक सुमेरपुर थाने का घेराव कर रोड जाम कर दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस के मुताबिक सुमेरपुर कस्वे के कमलेश तिराहा क्षेत्र के निवासी एक मुस्लिम युवक ने दूसरे समुदाय की नाबालिग लड़की को अपना धर्म</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/567885/hamirpur--minor-girl-s-explicit-video-goes-viral-after-she-refuses-to-convert--send-feedback"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-10/धर्मांतरण-(3).jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>हमीरपुर।</strong> उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में गुरुवार को लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुस्लिम संप्रदाय के एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर नाबालिग युवती को प्रेम जाल में फंसाकर और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। युवती द्वारा मना करने पर आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। हिंदूसंगठनों ने चार घंटे तक सुमेरपुर थाने का घेराव कर रोड जाम कर दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस के मुताबिक सुमेरपुर कस्वे के कमलेश तिराहा क्षेत्र के निवासी एक मुस्लिम युवक ने दूसरे समुदाय की नाबालिग लड़की को अपना धर्म छिपाकर अपने जाल में फंसाने के बाद ब्लैकमेलिंग करने लगा जब पीड़िता ने इसकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया तो आरोपी ने बुधवार देर रात उसके निजी वीडियो सार्वजनिक कर दिए। वीडियो वायरल होते ही कस्बे में स्थिति तनावपूर्ण हो गई।</p>
<p style="text-align:justify;">गुरुवार को हिंदूसंगठनों के नेता नेता और कार्यकर्ता पीड़िता के घर जुटने लगे। आक्रोशित भीड़ ने पीड़िता के पिता के साथ थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार बंद करा दिया और थाने के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया चार घंटे तक थाने का घेराव किया जिससे यातायात घंटों बाधित रहा।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले की गंभीरता और बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अबान खान और उसके पिता मौलाना खान के दुष्कर्म धर्मांतरण का दबाव बनाना आईटी एक्ट तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया तब कही मामला शांत हो सका। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>हमीरपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 21:56:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>जालौन के कदौरा में नहर में बहती मिलीं लाखों की सरकारी दवाएं, अधिकारियों में हड़कंप</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>जालौन। </strong>उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कदौरा कस्बे में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब नहर के माइनर में भारी मात्रा में सरकारी दवाएं बहती हुई मिलीं। विभागीय सूत्रों के अनुसार इन दवाओं की अनुमानित कीमत करीब पांच से सात लाख रुपये बताई जा रही है। माइनर में मिली दवाओं में कैल्शियम, खांसी की सिरप और आयरन की गोलियां शामिल बताई गई हैं, जो नई हालत में थीं। </p>
<p style="text-align:justify;">स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उन्होंने नहर के माइनर के किनारे और पानी में दवाओं का ढेर देखा, तो तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को दी। दवाओं के पैकेट</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/567878/government-medicines-worth-lakhs-of-rupees-were-found-floating-in-a-canal-in-kadaura--jalaun--causing-panic-among-officials"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/cats153.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>जालौन। </strong>उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कदौरा कस्बे में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब नहर के माइनर में भारी मात्रा में सरकारी दवाएं बहती हुई मिलीं। विभागीय सूत्रों के अनुसार इन दवाओं की अनुमानित कीमत करीब पांच से सात लाख रुपये बताई जा रही है। माइनर में मिली दवाओं में कैल्शियम, खांसी की सिरप और आयरन की गोलियां शामिल बताई गई हैं, जो नई हालत में थीं। </p>
<p style="text-align:justify;">स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उन्होंने नहर के माइनर के किनारे और पानी में दवाओं का ढेर देखा, तो तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को दी। दवाओं के पैकेट और बोतलों पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित नाम और निशान अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये सरकारी आपूर्ति की दवाएं हैं। दवाओं का इस तरह खुलेआम नहर में फेंका जाना लोगों के लिए चौंकाने वाला और आक्रोश पैदा करने वाला है। </p>
<p style="text-align:justify;">ग्रामीणों और नगरवासियों का कहना है कि एक ओर सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में अक्सर दवाओं की कमी की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर लाखों रुपये की दवाओं को नहर में बहा देना गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि किसी स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी या जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा जानबूझकर इन दवाओं को नष्ट करने के बजाय माइनर में फेंक दिया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">यह भी आशंका जताई जा रही है कि दवाओं को एक्सपायरी से पहले नष्ट करने के तय नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिससे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) देवेंद्र भिटौरिया को अवगत कराया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। </p>
<p style="text-align:justify;">सीएमओ देवेंद्र भिटौरिया ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में एक जांच टीम को मौके पर भेजा गया है। टीम द्वारा पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>कानपुर</category>
                                            <category>जालौन</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 20:24:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रतापगढ़ : नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल, एक लाख अर्थदंड</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़, अमृत विचार। </strong>अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग को अगवा व  उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए समीर अहमद थाना उदयपुर को 20 वर्ष के कारावास व एक लाख रूपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी। </p>
<p style="text-align:justify;">राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की। वादी मुकदमा के अनुसार 14 जुलाई 2024 रात 2 से 3 बजे के बीच उसकी 17 वर्ष की पीड़िता भतीजी को उसके गांव का समीर अहमद</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/566018/pratapgarh--man-convicted-of-kidnapping-and-raping-a-minor-sentenced-to-20-years-in-jail-and-fined-one-lakh-rupees"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-08/कोर्ट.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़, अमृत विचार। </strong>अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग को अगवा व  उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए समीर अहमद थाना उदयपुर को 20 वर्ष के कारावास व एक लाख रूपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी। </p>
<p style="text-align:justify;">राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की। वादी मुकदमा के अनुसार 14 जुलाई 2024 रात 2 से 3 बजे के बीच उसकी 17 वर्ष की पीड़िता भतीजी को उसके गांव का समीर अहमद शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया। भतीजी के पास एक मोबाइल था,जो बंद आ रहा है। </p>
<p style="text-align:justify;">पीड़िता ने न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि समीर अहमद शारीरिक संबंध बनाने के लिए मीठी-मीठी बातें करता था। समीर ने मुझे फोन करके बुलाया। मैं उसके बुलाने पर अपने घर के पीछे एक सड़क है गई। वहां वह मुझे मिला और बाइक से मुझे लेकर अपनी बुआ के घर गया। बुआ के घर कोई नहीं रहता था। वहां पर उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। </p>
<p style="text-align:justify;">समीर मुझसे कहता था कि तुम अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लो और मेरे साथ निकाह कर लो। मेरे साथ अच्छे से रहो,तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। अभियोजन की ओर से सात गवाहों के माध्यम से 12 प्रदर्शो को साबित कराया गया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि पीड़िता को पूर्व में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से क्षतिपूर्ति न प्राप्त हुई हो तो नियम अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>प्रयागराज</category>
                                            <category>प्रतापगढ़</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 21:06:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बाराबंकी : नाबालिग से दुराचार में एक को 20 वर्ष सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>चार साल पूर्व नाबालिग से दुराचार की घटना में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त को चार धाराओं में दोषमुक्त कर दिया। वहीं एक अन्य अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">थाना लोनीकटरा पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में दर्ज दुराचार, मारपीट व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू वर्मा पुत्र रामहेत निवासी पूरे मोधू थाना लोनीकटरा को दुराचार की धारा में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 46 ने दोषसिद्ध करार दिया और</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/559497/barabanki--20-years-rigorous-imprisonment--50-000-fine-to-one-for-molesting-a-minor"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-03/आजीवन-कारावास-की-सजा.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>चार साल पूर्व नाबालिग से दुराचार की घटना में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त को चार धाराओं में दोषमुक्त कर दिया। वहीं एक अन्य अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">थाना लोनीकटरा पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में दर्ज दुराचार, मारपीट व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू वर्मा पुत्र रामहेत निवासी पूरे मोधू थाना लोनीकटरा को दुराचार की धारा में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 46 ने दोषसिद्ध करार दिया और 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त गुड्डू को मारपीट व एससीएसटी एक्ट में जबकि शिवम वर्मा को सभी धाराओं में दोषमुक्त कर दिया।</p>
<p style="text-align:justify;"> संक्षिप्त विवरण के अनुसार 7 सितंबर 2021 को थाना क्षेत्रान्तर्गत महिला द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना लोनीकटरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी बीनू सिंह द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।</p>
<h5 style="text-align:justify;"><strong>तस्करी प्रकरण में दो साल की कैद</strong></h5>
<p style="text-align:justify;">न्यायालय ने मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में अभियुक्त को 2 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना बदोसरांय पर मादक पदार्थ तस्करी की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त असलम पुत्र गरीबे निवासी मरकामऊ थाना बदोसरांय को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 द्वारा 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई।</p>
<p style="text-align:justify;">संक्षिप्त विवरण के अनुसार 22 अगस्त 2012 को उपनिरीक्षक पारस नाथ यादव ने अभियुक्त-असलम पुत्र गरीबे निवासी मरकामऊ थाना बदोसरांय के विरूद्व 250 ग्राम अवैध मारफीन बरामद होने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:37:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बलरामपुर: नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कैद</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बलरामपुर, अमृत विचार।</strong> नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुकेश सैनी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बलरामपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।</p>
<p>मामला 6 दिसंबर 2018 का है, जब वादी ने थाना कोतवाली उतरौला में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके नाबालिग बेटे के साथ गांव गालिबपुर निवासी मुकेश सैनी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 आईपीसी व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/554165/balrampur--20-years-imprisonment-for-the-accused-in-the-case-of-unnatural-rape-of-a-minor"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-04/9-दोषियों-को-उम्रकैद-की-सजा.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बलरामपुर, अमृत विचार।</strong> नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुकेश सैनी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बलरामपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।</p>
<p>मामला 6 दिसंबर 2018 का है, जब वादी ने थाना कोतवाली उतरौला में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके नाबालिग बेटे के साथ गांव गालिबपुर निवासी मुकेश सैनी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 आईपीसी व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।</p>
<p>पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय की निगरानी में मॉनीटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार वर्मा व थाना उतरौला पुलिस टीम ने मामले की प्रभावी पैरवी की। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बलरामपुर</category>
                                            <category>देवीपाटन</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 16:26:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बाराबंकी: नाबालिग को मिला न्याय,  दुराचार के दोषी को 20 साल कठोर कारावास, 20 हजार रुपये अर्थदण्ड</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बाराबंकी, अमृत विचार।</strong> न्यायालय ने नाबालिग से बलात्संग की घटना में अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। थाना हैदरगढ़ पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बसन्तू उर्फ बसन्तलाल पुत्र स्व. अमरनाथ निवासी ग्राम मोती सिंह का पुरवा मजरे भिटौरा थाना हैदरगढ़ को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 44 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</p>
<p>संक्षिप्त विवरण के अनुसार 15 जुलाई 2019 को थाना हैदरगढ़</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/547560/barabanki--minor-gets-justice--accused-of-rape-gets-20-years-rigorous-imprisonment--fine-of-rs-20-000"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-06/कोर्ट.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बाराबंकी, अमृत विचार।</strong> न्यायालय ने नाबालिग से बलात्संग की घटना में अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। थाना हैदरगढ़ पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बसन्तू उर्फ बसन्तलाल पुत्र स्व. अमरनाथ निवासी ग्राम मोती सिंह का पुरवा मजरे भिटौरा थाना हैदरगढ़ को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 44 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</p>
<p>संक्षिप्त विवरण के अनुसार 15 जुलाई 2019 को थाना हैदरगढ़ पर वादिनी द्वारा अभियुक्त बसन्तू उर्फ बसन्तलाल के विरुद्ध उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना हैदरगढ़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>अयोध्या</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/547560/barabanki--minor-gets-justice--accused-of-rape-gets-20-years-rigorous-imprisonment--fine-of-rs-20-000</link>
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                <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 19:27:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>IPL के दौरान मेरे साथ दुष्कर्म किया... मुसीबत में फंसे क्रिकेटर यश दयाल, एक और युवती ने लगाया रेप का आरोप, जयपुर में केस दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>जयपुर।</strong> आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जयपुर में मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के 27 वर्षीय क्रिकेटर पर पहले से ही गाजियाबाद की एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगा रखा है।</p>
<p>महिला ने आरोप लगाया है कि दयाल से उसका पांच साल रिश्ता रहा और इस दौरान यश ने शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया। जयपुर के सांगानेर सदर के थानाधिकारी अनिल जैमन ने बताया कि ताज प्राथमिकी बुधवार को दर्ज की गई। उन्होंने शुक्रवार को बताया, "यश</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/547527/yash-dayal--cricketer-yash-dayal-accused-of-raping-a-minor--fir-lodged-in-jaipur"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-05/यश-दयाल1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>जयपुर।</strong> आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जयपुर में मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के 27 वर्षीय क्रिकेटर पर पहले से ही गाजियाबाद की एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगा रखा है।</p>
<p>महिला ने आरोप लगाया है कि दयाल से उसका पांच साल रिश्ता रहा और इस दौरान यश ने शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया। जयपुर के सांगानेर सदर के थानाधिकारी अनिल जैमन ने बताया कि ताज प्राथमिकी बुधवार को दर्ज की गई। उन्होंने शुक्रवार को बताया, "यश दयाल के खिलाफ पास्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। </p>
<p>"जैमन के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि खिलाड़ी ने पहली बार 2023 में उसके साथ दुष्कर्म किया था जब वह 17 साल की थी। आरोप लगाया गया है कि इसी साल अप्रैल में सीतापुरा इलाके के एक होटल में भी ऐसा ही हुआ था। थानाधिकारी के अनुसार, "पीड़िता ने आरोप लगाया कि क्रिकेटर ने उसके करियर में मदद और सहयोग का वादा किया था। </p>
<p>उसने इस साल अप्रैल में आईपीएल के लिए जयपुर में रहते हुए उससे संपर्क किया और उसे होटल में बुलाया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया।" उन्होंने आगे कहा कि मामले में जांच की जा रही है। </p>
<p>मध्यम गति के गेंदबाज यश दयाल भारतीय घरेलू क्रिकेट में जाना-माना गेंदबाज है। उसने 2018 में उत्तर प्रदेश के लिए पदार्पण किया और तब से 27 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिनमें 84 विकेट लिए हैं। उन्होंने 71 टी20 मैचों में 66 विकेट लिए हैं। दयाल ने 2022 में गुजरात टाइटन्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की और फिर आरसीबी में शामिल हो गया। </p>
<p>आरसीबी ने 2024 की खिलाड़ियों की नीलामी में पांच करोड़ रुपये में खरीदा। आरसीबी ने इस साल के सत्र के लिए भी दयाल को अपनी टीम में बनाए रखा और वह रजत पाटीदार की कप्तानी में ट्रॉफी जीतने वाली टीम का अहम सदस्य था। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>खेल</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 16:42:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुजफ्फरनगरः नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास के दोषी को 10 वर्ष की सजा, विशेष अदालत ने सुनाया फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>मुजफ्फरनगरः</strong> मुजफ्फरनगर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आठ वर्ष पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। रविवार को सरकारी वकील प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष अदालत की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।</p>
<h5><strong>घटना का विवरण</strong></h5>
<p>यह मामला 23 सितंबर 2017 का है, जब नई मंडी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में जितेंद्र कुमार ने 15 वर्षीय दलित किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उस समय</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/546757/muzaffarnagar--10-years-imprisonment-to-the-accused-of-attempting-rape-of-a-minor--special-court-pronounced-the-verdict"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-03/उम्रकैद3.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुजफ्फरनगरः</strong> मुजफ्फरनगर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आठ वर्ष पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। रविवार को सरकारी वकील प्रदीप बालियान ने बताया कि विशेष अदालत की न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।</p>
<h5><strong>घटना का विवरण</strong></h5>
<p>यह मामला 23 सितंबर 2017 का है, जब नई मंडी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में जितेंद्र कुमार ने 15 वर्षीय दलित किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उस समय किशोरी के माता-पिता घर पर नहीं थे। पीड़िता के चाचा ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।</p>
<h5><strong>न्यायिक प्रक्रिया और सजा</strong></h5>
<p>विशेष पॉक्सो अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर शनिवार को अपना फैसला सुनाया। जितेंद्र कुमार को दुष्कर्म के प्रयास का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। साथ ही, पीड़िता के पक्ष में 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कठोर कार्रवाई का संदेश देता है।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ेः <a class="post-title-lg" href="https://www.amritvichar.com/article/546738/tragic-accident-in-ghaziabad--high-speed-ambulance-ran-over-kanwariyas--two-died--three-in-critical-condition">गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार एंबुलेंस ने कांवड़ियों को रौंदा, दो की मौत, तीन की हालत गंभीर </a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>मुजफ्फरनगर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 10:53:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Ahmedabad plane crash: मैंने जो कुछ देखा, उससे मैं बहुत डर गया था... वीडियो बनाने वाले किशोर ने दर्ज कराया बयान, जानिए क्या बोली पुलिस  </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>अहमदाबाद। </strong>अहमदाबाद पुलिस ने विमान दुर्घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बनाने वाले 17 वर्षीय लड़के का बयान दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शनिवार यह जानकारी दी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अहमदाबाद अपराध शाखा ने पुष्टि करते हुए बताया कि किशोर का बयान गवाह के तौर पर दर्ज किया गया है।</p>
<p>आर्यन नियमित तौर पर, उड़ान भरने वाले विमान का वीडियो बनाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस वीडियो में सबसे बुरी विमान दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना कैद हो गई। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ विमान सरदार वल्लभभाई पटेल हवाई</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/542177/ahmedabad-plane-crash--i-was-very-scared-by-what-i-saw----the-teenager-who-made-the-video-recorded-his-statement"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-06/cats212.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>अहमदाबाद। </strong>अहमदाबाद पुलिस ने विमान दुर्घटना का मोबाइल फोन से वीडियो बनाने वाले 17 वर्षीय लड़के का बयान दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शनिवार यह जानकारी दी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अहमदाबाद अपराध शाखा ने पुष्टि करते हुए बताया कि किशोर का बयान गवाह के तौर पर दर्ज किया गया है।</p>
<p>आर्यन नियमित तौर पर, उड़ान भरने वाले विमान का वीडियो बनाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस वीडियो में सबसे बुरी विमान दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना कैद हो गई। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ विमान सरदार वल्लभभाई पटेल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर की इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों और कई अन्य लोगों की मौत हो गई। </p>
<p>पुलिस ने इस अटकल को भी खारिज कर दिया कि वीडियो के सिलसिले में उसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा, ‘‘इस वीडियो को बनाने के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मोबाइल वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। वीडियो बनाने वाले नाबालिग ने पुलिस को वीडियो का विवरण दिया है। वह अपने पिता के साथ गवाह के तौर पर बयान दर्ज कराने आया था। फिर लड़के को उसके पिता के साथ भेज दिया गया। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, न ही हिरासत में लिया गया है।” </p>
<p>आर्यन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दुर्घटना रिकॉर्डिंग शुरू करने के 24 सेकेंड बाद हुई। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने जो कुछ देखा, उससे मैं बहुत डर गया। मेरी बहन ने सबसे पहले मेरा वीडियो देखा और पिता को जानकारी दी। मुझे नहीं पता था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा।” </p>
<p>आर्यन की बहन ने कहा कि वह बहुत डर गया था और इस क्षेत्र में नहीं रहना चाहता था क्योंकि यह बहुत खतरनाक घटना थी। बहन ने कहा, ‘‘वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था।” आर्यन का परिवार किराये के मकान में रहता है। मकान मालकिन ने कहा कि दुर्घटना के बाद आर्यन पूरी रात जागता रहा और उसने कुछ भी नहीं खाया।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/542177/ahmedabad-plane-crash--i-was-very-scared-by-what-i-saw----the-teenager-who-made-the-video-recorded-his-statement</link>
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                <pubDate>Sat, 14 Jun 2025 20:16:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बाराबंकी: नाबालिग से दुष्कर्म में एक को उम्रकैद की सजा </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बाराबंकी, अमृत विचार।</strong> करीब दो साल पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने एक दोष सिद्ध को को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 21 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना बदोसरांय पर नाबालिग के साथ बलात्संग के सम्बन्ध में दुराचार व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश पुत्र नकछेद निवासी गोसूपुर थाना बदोसरांय को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 44 ने दोषसिद्ध करार दिया।</p>
<p>कोर्ट ने रमेश को आजीवन कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। संक्षिप्त विवरण के अनुसार 5 अप्रैल 2023 को</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/541613/barabanki--one-sentenced-to-life-imprisonment-for-raping-a-minor"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-04/9-दोषियों-को-उम्रकैद-की-सजा.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बाराबंकी, अमृत विचार।</strong> करीब दो साल पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में न्यायालय ने एक दोष सिद्ध को को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 21 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना बदोसरांय पर नाबालिग के साथ बलात्संग के सम्बन्ध में दुराचार व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश पुत्र नकछेद निवासी गोसूपुर थाना बदोसरांय को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 44 ने दोषसिद्ध करार दिया।</p>
<p>कोर्ट ने रमेश को आजीवन कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। संक्षिप्त विवरण के अनुसार 5 अप्रैल 2023 को थाना बदोसरांय पर वादिनी द्वारा अभियुक्त रमेश पुत्र नकछेद के विरुद्ध स्वयं की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई।</p>
<p>सूचना के आधार पर थाना बदोसरांय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक गजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/541613/barabanki--one-sentenced-to-life-imprisonment-for-raping-a-minor</link>
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                <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 20:00:59 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
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