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                <title>Waqf Act - Amrit Vichar</title>
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                <description>Waqf Act RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>बिहार चुनाव :  तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा – ‘सत्ता में आए तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे’ </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>कटिहार। </strong>बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की बढ़ती सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD)  नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया और हुंकार भरते हुए कहा कि यदि बिहार में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित ‘वक्फ (संशोधन) कानून’ को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।</p>
<h5><strong>भाजपा को ‘भारत जलाओ पार्टी’ कहा जाना चाहिए</strong></h5>
<p>बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटिहार और किशनगंज के मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, “मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/557473/bihar-elections--tejashwi-yadav-makes-a-big-statement--saying--%22if-voted-to-power--we-will-throw-the-waqf-act-in-the-dustbin-%22"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-10/cats437.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>कटिहार। </strong>बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की बढ़ती सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD)  नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया और हुंकार भरते हुए कहा कि यदि बिहार में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित ‘वक्फ (संशोधन) कानून’ को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।</p>
<h5><strong>भाजपा को ‘भारत जलाओ पार्टी’ कहा जाना चाहिए</strong></h5>
<p>बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटिहार और किशनगंज के मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, “मेरे पिता लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ रहे हैं। उन्हीं की वजह से आरएसएस और उसके संगठन नफरत फैला रहे हैं। भाजपा को ‘भारत जलाओ पार्टी’ कहा जाना चाहिए।”</p>
<p>उल्लेखनीय है कि संसद ने गत अप्रैल में वक्फ (संशोधन) कानून, 2024 पारित किया था। एनडीए सरकार ने जहां इसे मुस्लिम समुदाय, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने वाला पारदर्शी कानून बताया था वहीं विपक्ष का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के धार्मिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन करता है।</p>
<p>दिलचस्प यह है कि एक दिन पहले ही राजद के एमएलसी मोहम्मद कारी सोहैब ने भी विवाद खड़ा करते हुए कहा था कि यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो सभी बिल, वक्फ बिल समेत, फाड़कर फेंक दिए जाएंगे। इसके बाद भाजपा ने सवाल उठाया था कि कोई मुख्यमंत्री केंद्र के कानून को कैसे रद कर सकता है।</p>
<h5><strong>‘संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई‘</strong></h5>
<p>तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘यह चुनाव संविधान, लोकतंत्र और भाईचारे की रक्षा की लड़ाई है। लोग 20 वर्षों से नीतीश कुमार से परेशान हैं। सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लंबी सत्ता के बावजूद बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है।</p>
<h5><strong>सीमांचल के विकास का भी वादा किया</strong></h5>
<p>तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर सीमांचल विकास प्राधिकरण बनाने का भी वादा किया। इसके तहत क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। सीमांचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है, अब इनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया है।</p>
<h5><strong>‘हम सच्चे बिहारी हैं, किसी से डरने वाले नहीं‘</strong></h5>
<p>राजद नेता ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी पलटवार करते हुए कहा, “कुछ दिन पहले अमित शाह बिहार आए थे और धमकी दे रहे थे कि हमें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम सच्चे बिहारी हैं। ‘एक बिहारी सब पे भारी’।”</p>
<h5><strong>‘एनडीए सरकार हमारे वादों की नकल कर रही’</strong></h5>
<p>उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार उनके वादों की नकल कर रही है। उन्होंने कहा, ‘हमने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात की थी तो नीतीश सरकार ने उसे 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया। हमारी सरकार बनी तो बुजुर्गों की पेंशन राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी।”</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:-<a href="https://www.amritvichar.com/article/557457/pm-modi-addressed-the-asean-summit-via-video-conferencing--saying---we-are-bound-by-the-bond-of-shared-values">आसियान समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM मोदी ने किया संबोधित, कहा- 'हम साझा मूल्यों की डोर से बंधे हुए हैं...</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/557473/bihar-elections--tejashwi-yadav-makes-a-big-statement--saying--%22if-voted-to-power--we-will-throw-the-waqf-act-in-the-dustbin-%22</link>
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                <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 19:11:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ओवैसी ने नये वक्फ कानून को बताया असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट से जताई न्याय की उम्मीद, जानें क्या कहा...</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नई दिल्ली।</strong> ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नये वक्फ कानून को ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए आरोप लगाया है कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को ‘‘नष्ट’’ करना है। उन्होंने इस मामले में उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जतायी। </p>
<p>ओवैसी ने शनिवार को एक साक्षात्कार में यह भी सवाल उठाया कि जब विभिन्न मुद्दों के लिए कई अलग-अलग कानून हैं, तो समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ‘समान’ कैसे हो सकती है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वक्फ (संशोधन) अधिनियम की सराहना करने वालों को चुनौती दी कि वे बताएं कि नये</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/538680/owaisi-called-the-new-waqf-law-unconstitutional--expressed-hope-for-justice-from-the-supreme-court--know-what-he-said-"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-06/ओवैसी.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली।</strong> ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नये वक्फ कानून को ‘‘असंवैधानिक’’ करार देते हुए आरोप लगाया है कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को ‘‘नष्ट’’ करना है। उन्होंने इस मामले में उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जतायी। </p>
<p>ओवैसी ने शनिवार को एक साक्षात्कार में यह भी सवाल उठाया कि जब विभिन्न मुद्दों के लिए कई अलग-अलग कानून हैं, तो समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ‘समान’ कैसे हो सकती है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वक्फ (संशोधन) अधिनियम की सराहना करने वालों को चुनौती दी कि वे बताएं कि नये कानून में कौन सी धाराएं अच्छी हैं। </p>
<p>ओवैसी ने सवाल किया, ‘‘मुझे बताएं कि यह किस तरह से प्रगतिशील कानून है? मुझे एक प्रावधान बताएं, जिससे वक्फ की संपत्ति बचेगी। मुझे एक प्रावधान बताएं, जिससे वक्फ की आय में वृद्धि होगी और एक प्रावधान जिससे अतिक्रमणकारियों को हटाया जाएगा।’’ </p>
<p>ओवैसी वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के एक सदस्य थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नया कानून वक्फ को "नष्ट" करने के लिए बनाया गया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा, ‘‘आपने (पिछले कानून से) अच्छे प्रावधानों को हटा दिया। मुझे बताइये कि (नये कानून में) कौन सी धाराएं अच्छी हैं... न तो सरकार और न ही उनके समर्थन में बैठे लोग बता पाएंगे।’’ </p>
<p>उन्होंने कहा कि दाऊदी बोहरा चाहते थे कि उन्हें वक्फ कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और दावा किया है कि यह कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। </p>
<p>उन्होंने कहा, ‘‘हमें उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह एक असंवैधानिक कानून है।’’ उनकी यह टिप्पणी पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहे जाने के बाद आयी है कि वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर 20 मई को सुनवाई करेगा। </p>
<p>प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ‘वक्फ बाई यूजर’ या ‘वक्फ बाई डीड’ द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के अधिकार समेत तीन मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के मामले में दलीलें सुनेगी। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित याचिकाओं में उठाया गया है। </p>
<p>तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है, जिसके अनुसार, जब जिलाधिकारी यह पता लगाने के लिए जांच करेगा कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। यूसीसी पर ओवैसी ने सवाल किया कि जब अलग-अलग मुद्दों के लिए कई अलग-अलग कानून हैं, तो इसे 'समान' कैसे कहा जा सकता है। </p>
<p>ओवैसी ने सवाल किया, ‘‘जब आप आदिवासियों को अलग रख रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को अलग रख रहे हैं, तो यह समान कैसे हो सकता है? हमारे देश में, एक विशेष विवाह अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (आईएसए) है। क्या आप मिताक्षरा या दायभाग स्कूल का पालन करेंगे?’’ </p>
<p><br />मिताक्षरा और दायभाग हिंदू कानून के दो स्कूल (विधिक दृष्टिकोण) हैं, जो उत्तराधिकार कानूनों से संबंधित हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि भारत की विविधता को समझने की जरूरत है और कहा कि ‘‘किसी के विचार दूसरों पर नहीं थोपे जा सकते।’’ </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 18 May 2025 16:48:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>वक्फ कानून: सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- हर कोई अखबारों में अपना नाम देखना चाहता है  </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>नई दिल्ली। </strong>उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं की पड़ताल करने से मना करते हुए शुक्रवार को कहा हर कोई अखबारों में अपना नाम देखना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वह 20 मई को सुनवाई के लिए आने वाले लंबित विषय पर फैसला करेगी। इसके बाद, शीर्ष अदालत मामले में अंतरिम राहत के विषय पर सुनवाई करेगी।</p>
<p>इनमें से एक याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए आने पर, केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/538371/waqf-law--supreme-court-refuses-to-hear-new-petitions--says-everyone-wants-to-see-their-name-in-newspapers"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-11/सुप्रीम-कोर्ट.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली। </strong>उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं की पड़ताल करने से मना करते हुए शुक्रवार को कहा हर कोई अखबारों में अपना नाम देखना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वह 20 मई को सुनवाई के लिए आने वाले लंबित विषय पर फैसला करेगी। इसके बाद, शीर्ष अदालत मामले में अंतरिम राहत के विषय पर सुनवाई करेगी।</p>
<p>इनमें से एक याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए आने पर, केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं अनंत काल तक दायर नहीं की जा सकतीं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने आठ अप्रैल को याचिका दायर की थी और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को दूर कर दिया था, लेकिन उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हर कोई चाहता है कि उसका नाम अखबारों में आए।’’ </p>
<p>वकील ने जब पीठ से आग्रह किया कि उनकी याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया जाए, तो पीठ ने कहा, ‘‘हम इस विषय पर फैसला करेंगे।’’ इसके बाद, पीठ ने इसे खारिज कर दिया। जब इसी तरह की एक अन्य याचिका सुनवाई के लिए आई, तो पीठ ने कहा, ‘‘खारिज की जाती है।’’ याचिकाकर्ता के वकील ने जब आग्रह किया कि उन्हें लंबित याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमारे पास पहले से ही बहुत सारे हस्तक्षेपकर्ता हैं।’’ </p>
<p>न्यायालय ने 17 अप्रैल को कुल याचिकाओं में से केवल पांच की सुनवाई करने का निर्णय लिया था। अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं 15 मई को प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थीं। पीठ ने कहा कि वह 20 मई को तीन मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुनेगी, जिनमें अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करना भी शामिल है। </p>
<p>याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जिस बारे में उनकी दलील है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही इसका कामकाज करना चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है, जिसके अनुसार जब जिलाधिकारी यह पता लगाने के लिए जांच करेगा कि संपत्ति सरकारी है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। </p>
<p>केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम, 2025 का बचाव करते हुए 25 अप्रैल को 1,332 पृष्ठों का एक प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया था और संसद द्वारा बनाये गए कानून पर अदालत द्वारा किसी भी रोक का विरोध किया। </p>
<p><strong>यह भी पढ़ेः <a href="https://www.amritvichar.com/article/538289/former-pakistan-air-marshal-masood-akhtar-exposed-pakistan--said---4-brahmos-missiles-fell-on-bholari-airbase--awacs-was-destroyed">पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने खोली पाक की पोल, कहा- 'भोलारी एयरबेस पर गिरीं 4 ब्रह्मोस मिसाइलें, तबाह हुआ AWACS'</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/538371/waqf-law--supreme-court-refuses-to-hear-new-petitions--says-everyone-wants-to-see-their-name-in-newspapers</link>
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                <pubDate>Fri, 16 May 2025 16:25:06 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पश्चिम बंगाल: दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद में मृतकों के परिजनों से राज्यपाल ने की मुलाकात, हरसंभव मदद का दिया आश्वासन</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>कोलकाता। </strong>पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए एक दो लोगों के परिजनों से शनिवार को मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हरगोविंद दास और चंदन दास के शव शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके में उनके घर में पाए गए थे और शरीर पर चाकू से वार के कई निशान थे।</p>
<p>  राजभवन के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्यपाल उनके (मृतकों के परिजनों के) घर गए, परिवार के सदस्यों से बात की और उन्हें सहायता</p>
<p>इन</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/534266/west-bengal--governor-met-the-families-of-the-deceased-in-riot-affected-murshidabad--assured-all-possible-help"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-04/84.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>कोलकाता। </strong>पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए एक दो लोगों के परिजनों से शनिवार को मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। हरगोविंद दास और चंदन दास के शव शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके में उनके घर में पाए गए थे और शरीर पर चाकू से वार के कई निशान थे।</p>
<p> राजभवन के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्यपाल उनके (मृतकों के परिजनों के) घर गए, परिवार के सदस्यों से बात की और उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। परिजनों ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है।’’ उन्होंने बताया कि बोस जिले के धुलियान, सुती और जंगीपुर में अन्य हिंसा प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे।</p>
<p>इन मुस्लिम बहुल इलाकों में 8-12 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में पिता-पुत्र समेत कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इस सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि शमशेरगंज के लिए अपना दौरा शुरू करने से पहले बोस ने फरक्का के अतिथि गृह में प्रभावित परिवारों के कुछ सदस्यों से बात की जहां वह ठहरे हुए थे। </p>
<p>शुक्रवार को बोस ने मालदा का दौरा किया था और मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर एक अस्थायी शरणार्थी शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए ‘‘ठोस कार्रवाई’’ की जाएगी। राज्यपाल ने कहा, ‘‘मैंने यहां शिविर में मौजूद परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने मुझे विस्तार से जानकारी दी है। निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई की जाएगी।’’ </p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:-<a href="https://www.amritvichar.com/article/534211/west-bengal--chairperson-of-women-s-commission-reached-dhuliyan-in-murshidabad--met-the-victims#gsc.tab=0">मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंचीं महिला आयोग की अध्यक्ष, हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात, बोलीं मजूमदार- किसी ने पति तो किसी ने खोया बेटा</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 19 Apr 2025 15:16:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सरकार जिसे सुधार बता रही है, वह अधिकारों पर प्रहार.... वक्फ अधिनयम पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>अमृत विचार।</strong> कांग्रेस ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से जुड़े मामले में कुछ बिंदुओं पर अंतरिम राहत मिलने को लेकर बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का आभार जताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से किसी समुदाय नहीं, बल्कि संविधान के मूल पर हमला किया है। </p>
<p style="text-align:justify;">उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को बृहस्पतिवार को सात दिन का समय दिया। न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/533953/the-government-which-is-reforming-the-government-said-on-the"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-04/news-post--(23)1.png" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>अमृत विचार।</strong> कांग्रेस ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से जुड़े मामले में कुछ बिंदुओं पर अंतरिम राहत मिलने को लेकर बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का आभार जताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से किसी समुदाय नहीं, बल्कि संविधान के मूल पर हमला किया है। </p>
<p style="text-align:justify;">उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को बृहस्पतिवार को सात दिन का समय दिया। न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। </p>
<p style="text-align:justify;">कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ‘सरकार जिसे सुधार बता रही है, दरअसल वह अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ़ अधिनियम प्रशासनिक कदम नहीं है, यह एक मूल वैचारिक हमला है।’ उन्होंने दावा किया, ‘कानून सुधार की भाषा में यह अधिनियम पूरी तरह से 100 प्रतिशत नियंत्रण की नीति लाने का प्रयास करता है। यह न सिर्फ़ धार्मिक संस्थाओं पर चोट करता है बल्कि अल्पसंख्यकों के आत्मनिर्णय, स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। </p>
<p style="text-align:justify;">यह सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है।’’ सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी और सड़क से लेकर संसद तक इस अधिनियम का विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ़ अधिनियम एक लक्षित अतिक्रमण है तथा यह अधिनियम प्रशासनिक कार्यकुशलता के नाम पर स्थापित न्यायिक सिद्धांतों को कुचलता है। </p>
<p style="text-align:justify;">सिंघवी ने संविधान के अनुच्छेद 26 उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह अपने धर्म का पालन और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। वह धर्म से जुड़ी संस्थाओं को चलाने, उनका प्रबंधन देखने और उनके चुनावों में नामित हो सकता है।’ उन्होंने कहा, ‘कोई यह नहीं कह रहा कि इन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है। इसी के तहत संविधान में इसकी सीमा भी लिखी गई है। आप देखेंगे तो इन सीमा का वक्फ़ अधिनियम से कोई संबंध नहीं है।’ </p>
<p style="text-align:justify;">सिंघवी ने कहा कि अधिनियम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक क़ानूनी व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया हो, स्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता के लिए किया गया हो। उनके अनुसार, अधिनियम के प्रावधान 11 में कहा गया है कि वक्फ बोर्डों में पदाधिकारी सरकार द्वारा चयनित किए जाएंगे, न कि उनका चुनाव होगा। उन्होंने सवाल किया कि यदि राज्य सरकारें सभी लोगों की नियुक्ति करेगी तो संस्था की स्वायत्तता और स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होगी?</p>
<p style="text-align:justify;">कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उसने संविधान विरोधी कानून के कई प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें विश्वास है कि अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी। यह किसी समुदाय पर नहीं, बल्कि संविधान के मूल पर हमला किया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;"><br /><strong>ये भी पढ़े : <a href="https://www.amritvichar.com/article/533933/-courts-cannot-give-instructions-to-the-president-of-india---vice-president-dhankhar-raises-questions-on-the-role-of-judiciary">'भारत के राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती अदालतें', उपराष्ट्रपति धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका पर उठाए सवाल</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 19:02:21 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को बताया मूर्ख, यमुना की सफाई न होने पर जताया दुख</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>मथुरा।</strong> प्रसिद्ध राम कथावाचक और तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम का विरोध करने वालों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्हें मूर्ख करार दिया। रामभद्राचार्य ने यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर भी नाराजगी जताई।</p>
<p>यहां वृन्दावन के परिक्रमा मार्ग स्थित आश्रम कुंज में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए रामभद्राचार्य ने पत्रकारों के इस सवाल पर कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद भी इसका विरोध किया जा रहा है पर कहा कि वे (प्रदर्शनकारी) मूर्ख हैं। पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/533105/jagadguru-rambhadracharya-called-those-opposing-the-waqf-bill-fools--expressed-grief-over-the-lack-of-cleaning-of-yamuna"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-04/cats216.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मथुरा।</strong> प्रसिद्ध राम कथावाचक और तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम का विरोध करने वालों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्हें मूर्ख करार दिया। रामभद्राचार्य ने यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर भी नाराजगी जताई।</p>
<p>यहां वृन्दावन के परिक्रमा मार्ग स्थित आश्रम कुंज में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए रामभद्राचार्य ने पत्रकारों के इस सवाल पर कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद भी इसका विरोध किया जा रहा है पर कहा कि वे (प्रदर्शनकारी) मूर्ख हैं। पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम मंगलवार से लागू हो गया। मुस्लिम संगठन समेत विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विरोध जता रहे हैं। वक्फ अधिनियम को लेकर शनिवार को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुए।</p>
<p>रामभद्राचार्य ने यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर कहा, “मैं दिल्ली में यमुना की सफाई न होने पर दुखी हूं। मैं तो वहां के नेताओं से बलपूर्वक कहूंगा कि वे यमुना की साफ-सफाई के काम की शुरुआत करने में जल्दी करें। अब और देरी ठीक नहीं।” उन्होंने कहा, “यमुना निर्मल और अविरल भी होनी चाहिए।”  </p>
<p><strong>ये भी पढ़ें- <a href="https://www.amritvichar.com/article/533076/67fa5b6e86500">WhatsApp पर चल रहा Blurry Image का नया बवाल, एक क्लिक में अकाउंट हैक या खाली</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>मथुरा</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 08:21:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>9,50,000 एकड़ जमीन कहां से आ गई?... भाजपा विधायक ने वक्फ बोर्ड पर उठाया सवाल, कहा- ‘जमीन जिहाद’ को रोकेगा  वक्फ कानून</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>हैदराबाद।</strong> तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक टी. राजा सिंह ने दावा किया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम देश में ‘‘जमीन जिहाद’’ को रोकेगा। रामनवमी के अवसर पर एक शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए रविवार को भाजपा विधायक ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से "जमीन जिहादियों" का मुश्किल समय शुरू हो गया है। </p>
<p>उन्होंने कहा, "जो लोग पहले किसी जमीन पर वक्फ का नोटिस चिपका कर, 'भूमि जिहाद' के नाम पर बोर्ड लगाते थे, वे अब ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वक्फ़ (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है।"</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/532029/where-did-9-50-000-acres-of-land-come-from-----bjp-mla-raised-the-question-on-waqf-board--said--waqf-law-will-stop--land-jihad"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-04/cats116.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>हैदराबाद।</strong> तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक टी. राजा सिंह ने दावा किया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम देश में ‘‘जमीन जिहाद’’ को रोकेगा। रामनवमी के अवसर पर एक शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए रविवार को भाजपा विधायक ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से "जमीन जिहादियों" का मुश्किल समय शुरू हो गया है। </p>
<p>उन्होंने कहा, "जो लोग पहले किसी जमीन पर वक्फ का नोटिस चिपका कर, 'भूमि जिहाद' के नाम पर बोर्ड लगाते थे, वे अब ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वक्फ़ (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है।" राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे पिछले सप्ताह संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद पारित किया गया था। इस मंजूरी के बाद इस विधेयक के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। </p>
<p>सिंह ने कहा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब वक्फ बोर्ड के पास 4,000 एकड़ ज़मीन थी। उन्होंने सवाल किया, "फिर उनके पास 9,50,000 एकड़ ज़मीन कहां से आ गई?" भाजपा विधायक ने कहा कि मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि यह संशोधित कानून उनकी ज़मीन नहीं छीनेगा। </p>
<p>उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" नारे का हवाला दिया। सिंह ने यह दावा भी किया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी "मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन" हैं। गोशामहल से विधायक सिंह ने कहा कि संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ ओवैसी के उच्चतम न्यायालय जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। </p>
<p>उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका में ओवैसी ने कहा है कि यह कानून वक्फ और हिंदू, जैन और सिख धर्म तथा धर्मार्थ न्यासों को प्राप्त कई अधिकारों को समाप्त कर देता है। राजा सिंह ने दावा किया कि "हर हिंदू की मांग" है कि भारत को "हिंदू राष्ट्र" घोषित किया जाए। राम नवमी की शोभा यात्रा रविवार दोपहर शुरू हुई और देर रात तक चली। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि शोभा यात्राएं शांतिपूर्वक सम्पन्न हों और इसके लिए करीब 20,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई तथा व्यापक सुरक्षा इंतज़ाम किए गए। </p>
<p>हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सी वी आनंद ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा फुटेज के माध्यम से स्थिति की निगरानी की और अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस की एक विज्ञप्ति में आनंद के हवाले से कहा गया, "श्री रामनवमी शोभा यात्रा आयोजकों, अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों, श्रद्धालुओं और हैदराबाद की जनता के सहयोग से यह शोभा यात्रा शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई। हैदराबाद शहर पुलिस की ओर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।" </p>
<p><strong>यह भी पढ़ेः <a href="https://www.amritvichar.com/article/531919/now-the-demand-to-change-the-name-of-shah-jahan">अब शाहजहां गार्डन का नाम बदलने की उठी मांग, मंत्री बेबी मौर्य ने सीएम योगी को लिखा पत्र</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/532029/where-did-9-50-000-acres-of-land-come-from-----bjp-mla-raised-the-question-on-waqf-board--said--waqf-law-will-stop--land-jihad</link>
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                <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:55:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
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