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                <title>Special Judge - Amrit Vichar</title>
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                <description>Special Judge RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>UP: किशोरी से किया था रेप, दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>संभल/चंदौसी,अमृत विचार।</strong> किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। फरार आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।</p>
<p>19 अगस्त 2017 को आरोपी ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने मोहम्मद नसीम को दोषी मानते हुए धारा 452 के तहत तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 354ए के तहत दो वर्ष का</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/575756/convict-sentenced-to-20-years-of-rigorous-imprisonment-for-raping-teenage-girl"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-03/court.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>संभल/चंदौसी,अमृत विचार।</strong> किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। फरार आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।</p>
<p>19 अगस्त 2017 को आरोपी ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने मोहम्मद नसीम को दोषी मानते हुए धारा 452 के तहत तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 354ए के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। </p>
<p>फरार आरोपी रिजवान का वारंट जारी किया है, जबकि साकिब को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह के अनुसार, अदालत ने जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने और पांच हजार रुपये राज्य सरकार में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।अभियोजन के अनुसार, घटना से करीब छह माह पहले बकरी के बच्चे को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश में आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>मुरादाबाद</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:08:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Bareilly: दो गैंगस्टर दोषमुक्त...जिन मुकदमों को बनाया आधार, उनमें पहले ही बरी</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>विधि संवाददाता, बरेली।</strong> जीआरपी ने जिन मुकदमों को आधार बनाते हुए मुल्जिमों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी, दोनों आरोपी उनमें बरी हो चुके थे। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट तबरेज अहमद ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।</p>
<p>जीआरपी जंक्शन ने थाना कैंट ग्राम भडाआपुर निवासी मनोज व अनुराग मिश्रा के विरुद्ध 2017 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी जंक्शन नित्यानन्द सिंह ने तहरीर में बताया था कि चेकिंग के दौरान संज्ञान में आया कि अभियुक्त अनुराग मिश्रा का संगठित गिरोह है। इसका वह सरगना है। </p>
<p>इसके गैंग के अन्य सदस्य</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/574897/two-gangsters-acquitted---already-acquitted-in-the-cases-on-which-they-were-made-the-basis"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-03/adalat6.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>विधि संवाददाता, बरेली।</strong> जीआरपी ने जिन मुकदमों को आधार बनाते हुए मुल्जिमों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी, दोनों आरोपी उनमें बरी हो चुके थे। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट तबरेज अहमद ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।</p>
<p>जीआरपी जंक्शन ने थाना कैंट ग्राम भडाआपुर निवासी मनोज व अनुराग मिश्रा के विरुद्ध 2017 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी जंक्शन नित्यानन्द सिंह ने तहरीर में बताया था कि चेकिंग के दौरान संज्ञान में आया कि अभियुक्त अनुराग मिश्रा का संगठित गिरोह है। इसका वह सरगना है। </p>
<p>इसके गैंग के अन्य सदस्य मनोज है। यह गैंग अपने आर्थिक लाभ के लिए बदल बदल कर थाना क्षेत्र के प्लेटफार्म व ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों से पहने जेवरात, मोबाइल, पर्स आदि चोरी कर लेते हैं। चोरी से प्राप्त होने वाली अवैध आय से धन अर्जित कर यह गिरोह अपना व परिवार का जीविकोपार्जन करता है। अनुराग व मनोज व दर्ज चोरी के दो मुकदमों को गैंगस्टर कार्रवाई का आधार बनाया था। दोनों ही मुकदमों में आरोपी वर्ष 2019 में दोषमुक्त हो गये थे। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से भी बरी कर दिया।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/574897/two-gangsters-acquitted---already-acquitted-in-the-cases-on-which-they-were-made-the-basis</link>
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                <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 08:07:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं: लूटपाट और हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, लगा जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार। </strong>शहर के उमेश जनरल स्टोर के मालिक की पत्नी की उनके ही नौकर और दो सहयोगियों ने लूट करके हत्या की थी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रिंकू ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा उमेश चंद्र रस्तोगी पुत्र स्व. कृष्ण कांति स्वरूप ने कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को 14 अक्टूबर 2018 को तहरीर दी। जिसमें बताया कि उनकी पत्नी अरूणा रस्तोगी घर पर अकेली थी। बेटा नितिन और बहू पूजा एक समारोह में शामिल होने के लिए</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/570775/three-people-convicted-of-robbery-and-murder-were-sentenced-to-life-imprisonment-and-fined"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-02/adalat5.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार। </strong>शहर के उमेश जनरल स्टोर के मालिक की पत्नी की उनके ही नौकर और दो सहयोगियों ने लूट करके हत्या की थी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रिंकू ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा उमेश चंद्र रस्तोगी पुत्र स्व. कृष्ण कांति स्वरूप ने कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को 14 अक्टूबर 2018 को तहरीर दी। जिसमें बताया कि उनकी पत्नी अरूणा रस्तोगी घर पर अकेली थी। बेटा नितिन और बहू पूजा एक समारोह में शामिल होने के लिए कासगंज के आगे मारहरा गए थे। उमेश चंद्र नौकरों के साथ दुकान पर थे। शाम लगभग छह बजे उनके घर पर काम करने वाली महिला प्रिया घर पर पहुंची। </p>
<p>पत्नी को घर के फर्श पर घायल अवस्था में तपड़ते देखा तो बेटे और पुत्रवधू को फोन करके सूचना दी। उमेश चंद्र तुरंत घर पहुंचे तो उनकी पत्नी रसोइघर में खून से लथपथ पड़ी थीं। उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। इस दौरान घर के नौकर शिवम मौर्य और उसके साथ सोनू मौर्य व दिलीप मौर्य के नाम सामने आए। पुलिस ने 15 अक्टूबर को शिवम मौर्य और उसके साथियों की निशानदेही पर सोनू के मकान के कमरे के संदूक से एक काले रंग का बैग बरामद किया। जिसमें 20 लाख रुपये बरामद हुए। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और जले हुए कपड़े बरामद किए।</p>
<p>न्यायालय में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा बुजुर्ग निवासी शिवम मौर्य पुत्र राधेश्याम मौर्या, दिलीप मौर्य पुत्र राम किशोर, सोनू मौर्य पुत्र सुरेश मौर्य पर लूटपाट और हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश बाबू शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 06:06:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Bareilly : नाबालिग लड़की संग दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष कैद</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>विधि संवाददाता, बरेली। </strong>नाबालिग लड़की (16) को ले जाने के उपरांत दुष्कर्म करने के 10 वर्ष पूर्व के मामले में आरोपी थाना देवरनियां क्षेत्र निवासी दीनदयाल को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी।</p>
<p>पीड़िता के पिता ने थाना देवरनियां में तहरीर देकर बताया था कि 21 मई 2015 की रात लगभग 1 बजे दीनदयाल उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता ने अपने बयान में दीनदयाल द्वारा पीलीभीत के</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/569563/man-sentenced-to-10-years-in-prison-for-raping-a-minor-girl"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/adalat8.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>विधि संवाददाता, बरेली। </strong>नाबालिग लड़की (16) को ले जाने के उपरांत दुष्कर्म करने के 10 वर्ष पूर्व के मामले में आरोपी थाना देवरनियां क्षेत्र निवासी दीनदयाल को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी।</p>
<p>पीड़िता के पिता ने थाना देवरनियां में तहरीर देकर बताया था कि 21 मई 2015 की रात लगभग 1 बजे दीनदयाल उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता ने अपने बयान में दीनदयाल द्वारा पीलीभीत के एक गांव मे ले जाकर दुष्कर्म करने की बात कबूली। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 6 गवाह पेश किये।</p>
<p><strong>नाबालिग लड़की संग छेड़छाड़ के दोषी को 3 वर्ष कैद</strong><br />नाबालिग लड़की (14) के घर में 5 वर्ष पूर्व घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपी थाना कैंट क्षेत्र निवासी शिलेन्द्र को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने 3 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी। इसके अलावा 20 हजार रुपये सरकारी योजना के तहत भी दी जायेगी।</p>
<p>सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना कैंट में तहरीर देकर बताया था कि 11 दिसम्बर 2020 को शिलेन्द्र उसके घर दूध लेने आया। घर पर पुत्री को अकेला देखकर गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ कर खींच लिया। वह जोर से चिल्लाई, शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए, जिन्हें देखकर शिलेन्द्र वहां से भाग गया। अभियोजन ने 6 गवाह पेश किये।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 31 Jan 2026 13:07:21 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं: घर पर की थी पति की हत्या, अब आजीवन सजा काटेगी पत्नी</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रेखा शर्मा ने दोषी पाया है। उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिसौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा के मोहल्ला ठाकुरान के वार्ड पांच निवासी शिव सहाय पुत्र स्व. बेचेलाल ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने अपने बेटे की शादी जिला रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के गांव रामपुरा निवासी श्यामलाल की बेटी मीनाक्षी के साथ 19 अप्रैल 2018 को कराई थी। </p>
<p>शादी के बाद से ही मीनाक्षी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/569170/had-murdered-husband-at-badaun-home-now-wife-will-serve"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/adalat5.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रेखा शर्मा ने दोषी पाया है। उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिसौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा के मोहल्ला ठाकुरान के वार्ड पांच निवासी शिव सहाय पुत्र स्व. बेचेलाल ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने अपने बेटे की शादी जिला रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के गांव रामपुरा निवासी श्यामलाल की बेटी मीनाक्षी के साथ 19 अप्रैल 2018 को कराई थी। </p>
<p>शादी के बाद से ही मीनाक्षी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह शादी उसकी इच्छा के विपरीत हुई है। वह अक्सर ही घर पर कलेश करती रहती थी। वह अपने जीजा रामविलास उर्फ पुनीत पुत्र माखनलाल के साथ रहने की जिद करती रहती थी। उसने पति राजेश पर दबाव बनाते हुए कि उसके जीजा चंडीगढ़ में रहते हैं। वहीं जाकर मजदूरी कर लेना। दांपत्य जीवन सही रखने के लिए राजेश ने उसकी बात मान ली और चंडीगढ़ चले गए। </p>
<p>जहां उसने मीनाक्षी को उसके जीजा के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जिसके बाद कई बार पंचायत हुईं लेकिन कोई हल नहीं निकला। वह राजेश को मारने की धमकी देती थी। एक दिन शिव सहाय की पत्नी धनदेवी व एक पुत्रवधू ममता पत्नी जगदीश ने देखा कि राजेश का शव घर पर बेड पर पड़ा है। चेहरे पर चोट के निशान हैं। पास में लकड़ी की फंटी पड़ी थी। जिसपर खून के निशान थे। पूछने पर मीनाक्षी ने संबोषजनक उत्तर नहीं दिया। </p>
<p>जिसके चलते शिव सहाय ने 3 जून 2021 की रात मीनाक्षी और रामविलास उर्फ पुनीत पर उसकी पत्नी बबली के साथ मिलकर राजेश की हत्या की आशंका व्यक्त की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच की थी। न्यायालय में मीनाक्षी पर पति राजेश की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पत्नी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:39:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title> पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी, 1984 के सिख विरोधी दंगों में आया दिल्ली अदालत का फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>दिल्ली। </strong>दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हिंसा भड़काने से संबंधित मामले में बृहस्पतिवार को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने संक्षिप्त आदेश सुनाते हुए कुमार को बरी किया। आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है। </p>
<p style="text-align:justify;">अगस्त 2023 में, एक अदालत ने कुमार पर दंगा करने और शत्रुता फैलाने के आरोप तय किए थे, जबकि हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया था। एक विशेष जांच दल ने दंगों के दौरान जनकपुरी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/568652/former-congress-leader-sajjan-kumar-acquitted--delhi-court-delivers-verdict-in-1984-anti-sikh-riots-case"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/untitled-design-(94).png" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>दिल्ली। </strong>दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हिंसा भड़काने से संबंधित मामले में बृहस्पतिवार को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने संक्षिप्त आदेश सुनाते हुए कुमार को बरी किया। आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है। </p>
<p style="text-align:justify;">अगस्त 2023 में, एक अदालत ने कुमार पर दंगा करने और शत्रुता फैलाने के आरोप तय किए थे, जबकि हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया था। एक विशेष जांच दल ने दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा की शिकायतों के आधार पर फरवरी 2015 में कुमार के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। </p>
<p style="text-align:justify;">पहली प्राथमिकी जनकपुरी में हुई हिंसा के मामले में दर्ज की गई थी, जहां एक नवंबर, 1984 को दो लोग सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। दूसरी प्राथमिकी विकासपुरी में दो नवंबर, 1984 को गुरचरण सिंह को कथित रूप से जला दिए जाने के मामले में दर्ज की गई थी। </p>
<p style="text-align:justify;">फिलहाल जेल में बंद कुमार को पिछले साल 25 फरवरी को एक अधीनस्थ अदालत ने सरस्वती विहार इलाके में एक नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। </p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़ें :</h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/568621/republic-day-2026--traffic-diversions-in-delhi-due-to--full-dress-rehearsal---vijay-chowk-india-gate-to-remain-closed"><span class="t-red">Republic Day 2026 : </span> 'फुल ड्रेस रिहर्सल' के मद्देनजर दिल्ली में रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट,  बंद रहेगा विजय चौक–इंडिया गेट</a></h5>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/568652/former-congress-leader-sajjan-kumar-acquitted--delhi-court-delivers-verdict-in-1984-anti-sikh-riots-case</link>
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                <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 11:42:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं: लड़की को बहलाकर ले जाने पर 10 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और धमकाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने कोतवाली बिल्सी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अक्टूबर 2015 में उनकी 16 साल की बेटी को उसके मोहल्ले में रहने वाला राकेश पुत्र नन्हें बहला फुसलाकर ले गया। बेटी की तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/568601/10-years-rigorous-imprisonment-for-seducing-badaun-girl"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/adalatr.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और धमकाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने कोतवाली बिल्सी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अक्टूबर 2015 में उनकी 16 साल की बेटी को उसके मोहल्ले में रहने वाला राकेश पुत्र नन्हें बहला फुसलाकर ले गया। बेटी की तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की थी और बरामद कर लिया। लड़की ने बताया कि 6 अक्टूबर को उसकी मां ने सब्जी लेने के लिए उसे बाजार भेजा था। </p>
<p>रास्ते में राकेश मिला। उसने अपने पास बुलाया। कहा कि बाइपास पर सस्ती सब्जी मिलती है। वह बहाने से उसे बाइपास पर ले गया। जहां एक गाड़ी खड़ी थी। उसने लड़की को बहाने से गाड़ी में बैठाया और अलीगढ़ ले गया था। न्यायालय में राकेश पर नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/568601/10-years-rigorous-imprisonment-for-seducing-badaun-girl</link>
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                <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 19:03:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं : दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास, 45 हजार जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास समेत 40 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस मामले में कोतवाली बिसौली पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म में मामला दर्ज किया था।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 जुलाई 2019 को एक व्यक्ति ने बिसौली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी शाम साढ़े</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/566608/badaun-rape-accused-gets-20-years-imprisonment-and-45-thousand"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/उम्रकैद.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास समेत 40 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस मामले में कोतवाली बिसौली पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म में मामला दर्ज किया था।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 जुलाई 2019 को एक व्यक्ति ने बिसौली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी शाम साढ़े छह बजे खेत पर घास काटने गई थी। जहां घात लगाए बैठे रंजीत ने बदनीयत से उसे दबोच लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लड़की ने शोर मचाया तो लोग एकत्र हो गए। आरोपी रंजीत मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर वह बेटी को लेकर जा रहे थे। रंजीत के छोटे भाई वालेश, हरवंश और अवनीश ने मारपीट की। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह घास काट रही थी। तो रंजीत और सोनू आ गए थे। रंजीत ने उसके साथ गलत काम किया और सोनू खड़ा होकर देखता रहा था। न्यायालय में गांव धर्मपुर बिहारीपुर निवासी रंजीत पुत्र चंदपाल पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी रंजीत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/566608/badaun-rape-accused-gets-20-years-imprisonment-and-45-thousand</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/566608/badaun-rape-accused-gets-20-years-imprisonment-and-45-thousand</guid>
                <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:30:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Bareilly: नाबालिग संग रेप कर गर्भवती करने वाले को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>विधि संवाददाता, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की (16) को तीन वर्ष पूर्व बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इससे वह गर्भवती हो गयी। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र निवासी आमिर हुसैन (22) को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट देवाशीष ने आजीवन कारावास व 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को भी 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।</p>
<p>सरकारी वकील राजीव तिवारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना इज्जत नगर में तहरीर देकर</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/563894/the-court-sentenced-the-man-who-raped-and-impregnated-a-minor-to-life-imprisonment"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-12/court2.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>विधि संवाददाता, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की (16) को तीन वर्ष पूर्व बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इससे वह गर्भवती हो गयी। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र निवासी आमिर हुसैन (22) को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट देवाशीष ने आजीवन कारावास व 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को भी 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।</p>
<p>सरकारी वकील राजीव तिवारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना इज्जत नगर में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री को 1 फरवरी 2022 को सुबह करीब 3 बजे आमिर नाम का लड़का भगा कर ले गया है। काफी तलाशा गया, लेकिन पुत्री का कोई पता नहीं चला है। 21 मार्च 2022 को सुबह उसके लड़के के नम्बर पर कॉल आयी तो पुत्री ने बताया कि आमिर ने बंधक बना रखा है।</p>
<p>तभी फोन पर मारपीट और चीख-पुकार की आवाजें आईं। इसके बाद फोन कट गया। उसकी पुत्री बहुत घबरायी हुई थी। अंदेशा है कि आमिर पुत्री की हत्या न कर दे। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किये।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/563894/the-court-sentenced-the-man-who-raped-and-impregnated-a-minor-to-life-imprisonment</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/563894/the-court-sentenced-the-man-who-raped-and-impregnated-a-minor-to-life-imprisonment</guid>
                <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:10:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>लखनऊ :   ज़मीन विवाद के चलते SC-ST में दर्ज कराया झूठा केस, कोर्ट ने महिला को सुनाई सजा </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ, अमृत विचार: </strong>ज़मीन के विवाद के चलते एससी-एसटी एक्ट का झूठा मुक़दमा दर्ज करने वाली शकुंतला देवी को दोषी ठहराकर एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने तीन साल की क़ैद की सज़ा से दंडित किया है। कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को भेजने का आदेश देते हुए कहा कि अगर यह मुकदमा दर्ज कराने के बाद मामले की वादिनी शकुंतला देवी को राज्य सरकार से कोई राहत राशि या प्रतिकर मिला है तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। </p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने ज़िलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि किसी आरोपी के ख़िलाफ़</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/562230/lucknow--court-sentences-woman-for-filing-false-sc-st-case-over-land-dispute"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-12/untitled-design-(3)3.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ, अमृत विचार: </strong>ज़मीन के विवाद के चलते एससी-एसटी एक्ट का झूठा मुक़दमा दर्ज करने वाली शकुंतला देवी को दोषी ठहराकर एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने तीन साल की क़ैद की सज़ा से दंडित किया है। कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को भेजने का आदेश देते हुए कहा कि अगर यह मुकदमा दर्ज कराने के बाद मामले की वादिनी शकुंतला देवी को राज्य सरकार से कोई राहत राशि या प्रतिकर मिला है तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। </p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने ज़िलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि किसी आरोपी के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज होते ही मामला नहीं बन जाता बल्कि जब पुलिस विवेचना के बाद जब आरोपी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर होती है तब मामला बनता है। वही एससी-एसटी एक्ट का कानून बनाते समय विधायिका की मंशा यह नहीं थी कि झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले शरारती तत्वों को प्रतिकर के रूप में करदाताओं के बहुमूल्य धन को दिया जाए। </p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने कहा कि ज़िलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि मात्र रिपोर्ट दर्ज होने पर ही पीड़ित को राहत या प्रतिकर की राशि न दी जाए बल्कि जब मामले में पुलिस चार्जशीट दायर कर दे तब ही प्रतिकर दिया जाए। पत्रावली के अनुसार शकुंतला देवी ने अहमद और उसके साथियों के ख़िलाफ़ वजीरगंज थाने में एससी-एसटी एक्ट की दहाराओ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की आरोपी अहमद, हसीबुल, अमिताभ तिवारी, तारा बाजपेई, वशिष्ठ तिवारी समेत अन्य लोगो ने दो फरवरी 2024 को मकान पर क़ब्ज़ा कर लिया और जानमाल की धमकी देते हुए मारपीट की जिसकी विवेचना एसीपी चौक ने की।</p>
<p style="text-align:justify;">विवेचना में पता चला की ग्राम खरिया सेमरा में दो हज़ार वर्गफ़ूट ज़मीन का विवाद दोनों पक्षों में था और उस मकान पर एक आरोपी हसीबुल रहमान का क़ब्ज़ा था और घटना वाले दिन आरोपियों की मौजूदगी घटना स्थल पर नहीं थी जबकि वादिनी की मौजूदगी घटना स्थल से दूर कैसरबाग में थी। </p>
<p style="text-align:justify;">विवेचना में यह भी पता चला की एक आरोप[ई वशिष्ठ तिवारी की वर्ष 2014 में ही मृत्यु हो गई थी लेकिन मृत व्यक्ति को भी एफआईआर में नामजद कर दिया गया था। इसके बाद विवेचक ने जब पाया कि घटना झूठी है तो विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ मामला समाप्त करते हुए वादिनी शकुंतला के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मामला कोर्ट में भेज दिया।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़े : </h5>
<h5 class="post-title" style="text-align:justify;"><a href="https://www.amritvichar.com/article/562194/ineligible-individuals-will-be-excluded-from-the-pmay-g-scheme--their-names-will-be-removed-if-they-are-not-confirmed-in-the-rural-housing-survey">PMAY-G योजना से बाहर होंगे अपात्र, ग्रामीण आवास सर्वेक्षण में पुष्टि न होने पर हटेगा नाम</a></h5>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/562230/lucknow--court-sentences-woman-for-filing-false-sc-st-case-over-land-dispute</link>
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                <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 10:53:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रतापगढ़ जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन करवास की सजा, कोर्ट ने लगाया 60 हजार का अर्थदंड  </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़। </strong>उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उदय पुर थाना क्षेत्र के निवासी मनोज सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया और उसे सश्रम आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। </p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता के चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया है। पीड़िता की मां के अनुसार</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/560526/the-pratapgarh-district-court-sentenced-a-rape-accused-to-life-imprisonment-and-imposed-a-fine-of-60-000-rupees"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-11/untitled-design-(26)5.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़। </strong>उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उदय पुर थाना क्षेत्र के निवासी मनोज सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया और उसे सश्रम आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। </p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता के चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया है। पीड़िता की मां के अनुसार यह घटना एक दिसंबर 2016 की है जब उनकी बेटी सुबह करीब 10 बजे गांव के लल्लू सिंह के घर जा रही थी। </p>
<p style="text-align:justify;">आरोपी मनोज सिंह ने घर के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि इसके बारे में किसी को बतायेगी तो जान से मार देगा। अदालत ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से भी क्षतिपूर्ति की राशि नियमानुसार प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला बुधवार की शाम को सुनाया जिसकी प्रति आज मिली है।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़े : </h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/560525/nurse-suicide-case-in-pratapgarh--hanged-herself-in-her-room--worked-as-an-ot-technician"><span class="t-red">प्रतापगढ़ में नर्स की खुदखुशी का मामला: </span>कमरे में लगाई फांसी, ओटी टेक्निशियन के रूप में थी कार्यरत  </a></h5>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>प्रतापगढ़</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/560526/the-pratapgarh-district-court-sentenced-a-rape-accused-to-life-imprisonment-and-imposed-a-fine-of-60-000-rupees</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/560526/the-pratapgarh-district-court-sentenced-a-rape-accused-to-life-imprisonment-and-imposed-a-fine-of-60-000-rupees</guid>
                <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:33:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>UP: बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास समेत 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 22 जुलाई 2017 को कोतवाली सिविल लाइन पर तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी 16 साल की है। वह काम करने के लिए खेत पर गए थे। इसी दौरान अतर सिंह आया और उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। वह अपने पत्नी के साथ घर पहुंचे तो पड़ोस के लोग ने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/560465/10-years-rigorous-imprisonment-for-abducting-and-raping-a-woman"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-11/adalat5.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास समेत 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 22 जुलाई 2017 को कोतवाली सिविल लाइन पर तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी 16 साल की है। वह काम करने के लिए खेत पर गए थे। इसी दौरान अतर सिंह आया और उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। वह अपने पत्नी के साथ घर पहुंचे तो पड़ोस के लोग ने अतर सिंह के उनकी बेटी को ले जाने की जानकारी दी। लड़की को ले जाने में अतर सिंह का प्रिती पाल, चरण सिंह, प्रेमवती, लक्ष्मी आदि ने सहयोग किया। </p>
<p>उनकी बेटी घर पर रखे जेवर और 50 हजार रुपये ले गई। पुलिस ने लड़की को बरामद किया। उसने बताया कि अतर सिंह उसे राजस्थान ले गया और उसके साथ गलत काम किया। न्यायालय में गांव खेड़ा बुजुर्ग निवासी अतर सिंह पुत्र प्रिती पाल नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/560465/10-years-rigorous-imprisonment-for-abducting-and-raping-a-woman</link>
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                <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 18:46:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
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