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                <title>NDPS Act - Amrit Vichar</title>
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                <description>NDPS Act RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title> UP Winter Session: सीएम योगी का विपक्ष को जवाब- कोडीन कफ सिरप से यूपी में नहीं हुई एक भी मौत</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ। </strong>उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कोडीन कफ सिरप या नकली दवाओं से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। नेता सदन और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों के प्रश्न के उत्‍तर में कहा कि कोडीन से मौत का एक भी मामला उप्र सरकार के संज्ञान में नहीं आया है। </p>
<p style="text-align:justify;">नेता सदन ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा शुरू में ही उठाये गये मुद्दे के जिक्र से अपनी बात शुरू करते हुए कहा ''इस मामले पर मुझे इसलिए खड़ा होना पड़ा क्योंकि नेता विरोधी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/564516/winter-session--cm-yogi-s-reply-to-the-opposition---not-a-single-death-has-occurred-in-up-due-to-codeine-cough-syrup"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-12/527.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊ। </strong>उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कोडीन कफ सिरप या नकली दवाओं से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। नेता सदन और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों के प्रश्न के उत्‍तर में कहा कि कोडीन से मौत का एक भी मामला उप्र सरकार के संज्ञान में नहीं आया है। </p>
<p style="text-align:justify;">नेता सदन ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा शुरू में ही उठाये गये मुद्दे के जिक्र से अपनी बात शुरू करते हुए कहा ''इस मामले पर मुझे इसलिए खड़ा होना पड़ा क्योंकि नेता विरोधी दल ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इस मुद्दे को उठाया है। मैं कारण जानता हूं और एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।'' </p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि उप्र के अंदर कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल (माता प्रसाद पांडेय) से उनकी उम्र के चौथे पन में समाजवादी उनसे झूठ बुलवा रहे हैं, उन्हें सच बोलने का आदी होना चाहिए। योगी ने पांडेय के लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सदन में कार्य करने की याद दिलाते और सच बोलने की नसीहत देते हुए दावा किया कि राज्‍य में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है।</p>
<p style="text-align:justify;">सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने कहा है कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि उप्र में इसका सबसे बड़ा होलसेलर है, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा और... 2016 में उसको सपा ने लाइसेंस जारी किया था। </p>
<p style="text-align:justify;">योगी ने कहा कि समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उन्होंने कहा ‘‘उप्र के अंदर कोडीन कफ सिरप के केवल स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं और इसका यहां उत्‍पाद नहीं होता है। इसका उत्‍पादन मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत अन्‍य राज्‍यों में होता है और जो मौत के प्रकरण सामने आए, वह दूसरे राज्यों में आये। ’’  </p>
<h5 style="text-align:justify;"><strong>योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया अनुपूरक बजट </strong></h5>
<p style="text-align:justify;">उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की तरफ़ से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार 24 496.9 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करती है। सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने हमेशा अपने विजन के अनुसार ही काम किया है।</p>
<p style="text-align:justify;">सरकार ने अनुपूरक बजट को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की । बजट प्रस्तुत होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से वाकआउट कर गए। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Top News</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:38:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>कोडिनयुक्त सिरप मामले में बड़ी कानूनी सफलता, NDPS एक्ट को लेकर जानें क्या बोला HC</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>लखनऊ, अमृत विचार : </strong>कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन से जुड़े मामलों में योगी सरकार को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने को पूरी तरह सही ठहराया है और आरोपियों की सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक (अरेस्ट स्टे) की मांग भी नामंजूर कर दी।</p>
<p>इन मामलों में शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद और आसिफ मोहम्मद सहित कई आरोपी शामिल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि कोडिनयुक्त सिरप का भंडारण और उपयोग वैध लाइसेंस और मानकों के</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/564214/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%AA-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A4%BE--ndps-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-hc"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-12/muskan-dixit-(14)7.png" alt=""></a><br /><p><strong>लखनऊ, अमृत विचार : </strong>कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन से जुड़े मामलों में योगी सरकार को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने को पूरी तरह सही ठहराया है और आरोपियों की सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक (अरेस्ट स्टे) की मांग भी नामंजूर कर दी।</p>
<p>इन मामलों में शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद और आसिफ मोहम्मद सहित कई आरोपी शामिल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि कोडिनयुक्त सिरप का भंडारण और उपयोग वैध लाइसेंस और मानकों के बाहर किया गया है तो वह एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध है। अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने चार दिनों तक बहस की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। एफएसडीए, पुलिस और एसटीएफ द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को कोर्ट ने अहम माना। यह फैसला योगी सरकार की सख्त ड्रग नीति और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान की बड़ी जीत माना जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 20 Dec 2025 10:45:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सात साल बिताए जेल में.... अब हाईकोर्ट ने अभियुक्त को किया दोषमुक्त, NDPS एक्ट के तहत हुई थी दस साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><span style="font-family:NewswrapWeb;"><strong>लखनऊ, अमृत विचार। </strong>हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हेरोइन रखने के आरोप में दस साल की सजा पाए अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। खास बात यह रही कि उक्त अभियुक्त गिरफ़्तारी और सत्र अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से अब तक लगभग सात साल (छह साल 11 महीना और 24 दिन) जेल में काट चुका है। कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।</span></p>
<p>यह निर्णय न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने विनय कुमार शर्मा की अपील पर पारित किया। अभियोजन का कहना था कि सेंट्रल नार्कोटिक्स ब्यूरो को सूचना</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/564192/spent-seven-years-in-jail-----now-the-high-court-has-acquitted-the-accused--who-was-sentenced-to-ten-years-under-the-ndps-act"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-12/muskan-dixit-(2)14.png" alt=""></a><br /><p><span style="font-family:NewswrapWeb;"><strong>लखनऊ, अमृत विचार। </strong>हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हेरोइन रखने के आरोप में दस साल की सजा पाए अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। खास बात यह रही कि उक्त अभियुक्त गिरफ़्तारी और सत्र अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से अब तक लगभग सात साल (छह साल 11 महीना और 24 दिन) जेल में काट चुका है। कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।</span></p>
<p>यह निर्णय न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने विनय कुमार शर्मा की अपील पर पारित किया। अभियोजन का कहना था कि सेंट्रल नार्कोटिक्स ब्यूरो को सूचना मिली थी कि गणेशगंज के होटल मनीषा में अपीलार्थी बाराबंकी के एक व्यक्ति से हीरोईन खरीदने वाला है। उक्त सूचना के आधार पर 27 फरवरी 1995 को सेंट्रल नार्कोटिक्स ब्यूरो की टीम ने होटल में छापा मारकर अपीलार्थी व कथित तौर पर हीरोईन बेंचने आए। मो. इस्लाम उर्फ फारुक को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से क्रमशः 120 ग्राम और 80 ग्राम हीरोईन बरामद की। सत्र अदालत ने 28 मई 1998 को अपीलार्थी को दस साल कारावास की सजा सुनाई। अपीलार्थी की ओर से दलील दी गई कि छापे के समय टीम ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का पालन न करते हुए, अपीलार्थी की तलाशी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नहीं ली। कहा गया कि उक्त टीम का एक अधिकारी स्वयं राजपत्रित अधिकारी था लेकिन प्रावधान के तहत अपीलार्थी की तलाशी टीम के बाहर के राजपत्रित अधिकारी के समक्ष होनी चाहिए थी। कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा कि अपीलार्थी की तलाशी के दौरान धारा 50 के अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया, लिहाजा बरामदगी संदिग्ध मानी जाएगी। कोर्ट ने जेल अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ द्वारा भेजी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अपीलार्थी 72 साल का है और छह साल 11 महीना और 24 दिन जेल में बिता चुका है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/564192/spent-seven-years-in-jail-----now-the-high-court-has-acquitted-the-accused--who-was-sentenced-to-ten-years-under-the-ndps-act</link>
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                <pubDate>Sat, 20 Dec 2025 08:45:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रायबरेली: एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को 15 वर्ष की कैद, तीन लाख का अर्थदण्ड</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>रायबरेली, अमृत विचार।</strong> कोर्ट ने डलमऊ थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर एक आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन लाख रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अभिषेक सिन्हा ने सुनाया।</p>
<p>अभियोजन पक्ष कीओर से पैरवी करनेवाले विशेष लोक अभियोजक आरपी तिवारी के अनुसार मामले की रिपोर्ट डलमऊ के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 21 दिसम्बर 2021 की सुबह चेकिंग के दौरान एक ट्रक</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/553397/raebareli--accused-sentenced-to-15-years-imprisonment-and-fine-of-rs-3-lakh-under-ndps-act"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-08/कोर्ट.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रायबरेली, अमृत विचार।</strong> कोर्ट ने डलमऊ थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर एक आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन लाख रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अभिषेक सिन्हा ने सुनाया।</p>
<p>अभियोजन पक्ष कीओर से पैरवी करनेवाले विशेष लोक अभियोजक आरपी तिवारी के अनुसार मामले की रिपोर्ट डलमऊ के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 21 दिसम्बर 2021 की सुबह चेकिंग के दौरान एक ट्रक से एक क्विंटल 40 किग्रा गाँजा के साथ हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र के नगला जंगराम निवासी चालक राम कुमार को पकड़ा गया।</p>
<p>पुलिस ने विवेचना के बाद राम कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।कोर्ट ने मामले में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र के नगला जंगराम निवासी राम कुमार को 15 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>रायबरेली</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/553397/raebareli--accused-sentenced-to-15-years-imprisonment-and-fine-of-rs-3-lakh-under-ndps-act</link>
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                <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 22:30:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Deepak Mishra]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>लखीमपुर खीरी: 6.64 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>पलियाकलां, अमृत विचार। </strong>नेपाल सीमा पर स्थित कजरिया चौकी एसएसबी जवानों व गौरीफंटा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नेपाली युवक को 6.64 ग्राम ब्राउन शुगर सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी का चालान भेजा है। </p>
<p>एसएसबी की सीमा चौकी कजरिया के जवानों और गौरीफंटा पुलिस की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी। टीम ने गांव डिगनियां मोड़ के पास  नेपाल की तरफ जा रहे एक नेपाली नागरिक को संदेह होने पर रोक लिया और उससे पूछताछ की । जिसमें उसने अपना नाम अनिल चौधरी  पुत्र सोमाल चौधरी  निवासी  वार्ड नं.-5, धनगढ़ी,</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/539465/lakhimpur-kheri-664-grams-nepali-citizen-arrested-with-brown-sugar"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-05/नेपाल.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>पलियाकलां, अमृत विचार। </strong>नेपाल सीमा पर स्थित कजरिया चौकी एसएसबी जवानों व गौरीफंटा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नेपाली युवक को 6.64 ग्राम ब्राउन शुगर सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी का चालान भेजा है। </p>
<p>एसएसबी की सीमा चौकी कजरिया के जवानों और गौरीफंटा पुलिस की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी। टीम ने गांव डिगनियां मोड़ के पास  नेपाल की तरफ जा रहे एक नेपाली नागरिक को संदेह होने पर रोक लिया और उससे पूछताछ की । जिसमें उसने अपना नाम अनिल चौधरी  पुत्र सोमाल चौधरी  निवासी  वार्ड नं.-5, धनगढ़ी, जिला - कैलाली, नेपाल बताया। तलाशी के दौरान उसकी पैंट की दाहिनी जेब से काली पॉलीथिन में लिपटी 6.64 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। गौरीफंटा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी का चालान भेजा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखीमपुर खीरी</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/539465/lakhimpur-kheri-664-grams-nepali-citizen-arrested-with-brown-sugar</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/539465/lakhimpur-kheri-664-grams-nepali-citizen-arrested-with-brown-sugar</guid>
                <pubDate>Sat, 24 May 2025 18:08:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं: कानपुर से लाकर बेचते थे अफीम...पुलिस ने पकड़े तस्करी के दो आरोपी</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> दातागंज कोतवाली पुलिस और बरेली की एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) यूनिट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 10 किग्रा अवैध अफीम, 13610 रुपये, दो मोबाइल और एक ईको कार बरामद की है। वह कानपुर से अफीम लाकर सप्लाई करते थे। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करके जेल भेज दिया गया।</p>
<p>टीम ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को दातागंज-बदायूं मार्ग स्थित इस्माइलपुर चौराहे से दो लोग थाना बिनावर क्षेत्र के गांव चदौंरा निवासी इरशाद पुत्र इरफान खां और गांव नवाबगंज निवासी रामवीर</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/535997/populis-used-to-bring-two-accused-of-smuggling-and-sold"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-04/अफीम.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> दातागंज कोतवाली पुलिस और बरेली की एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) यूनिट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से 10 किग्रा अवैध अफीम, 13610 रुपये, दो मोबाइल और एक ईको कार बरामद की है। वह कानपुर से अफीम लाकर सप्लाई करते थे। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करके जेल भेज दिया गया।</p>
<p>टीम ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को दातागंज-बदायूं मार्ग स्थित इस्माइलपुर चौराहे से दो लोग थाना बिनावर क्षेत्र के गांव चदौंरा निवासी इरशाद पुत्र इरफान खां और गांव नवाबगंज निवासी रामवीर सिंह पुत्र नवल किशोर को गिरफ्तार किया। जिनके पास से अफीम बरामद हुई। टीम की पूछताछ में इरशाद ने बताया कि वह ठेके पर ईको कार चलाने का काम करता है। रामवीर को वह पहले से जानता है। वह उनकी गाड़ी को बुकिंग पर लेकर जाता है। वह दोनों कार लेकर कानपुर जाते हैं। वहां से सस्ते में अफीम लाकर बदायूं में ज्यादा दाम पर बेच देते हैं। रामवीर पहले भी दो बार कानपुर जा चुका है।<br /> <br />वहीं रामवीर ने बताया कि खेती करने के साथ समय मिलने पर वह पंजाब के मोगा में मजदूरी करने चला जाता है। उसकी झारखंड रहने वाले एक व्यक्ति से बात होती थी। वह दो महीने पहले कानपुर गया और उस व्यक्ति से दो किग्रा अफीम खरीदकर लाया। मंगलवार को वह और इरशाद कानपुर गए। जहां फतेहपुर मार्ग स्थित होटल के पास वह व्यक्ति मिला। रात 12 बजे उसने 10 किग्रा अफीम दी। जिसे लेकर वह वापस आ रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/535997/populis-used-to-bring-two-accused-of-smuggling-and-sold</link>
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                <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 20:26:24 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रयागराज : टीवी एक्टर एल्विश यादव ने वन्यजीव संरक्षण एक्ट के तहत हुई कार्यवाही को दी चुनौती</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>प्रयागराज : </strong>इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रसिद्ध टीवी एक्टर और यूट्यूबर एल्विश यादव ने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर, आरोपपत्र और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को को रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की है। याची के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आईपीसी और एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत थाना सेक्टर-49 नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में दर्ज एफआईआर में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।</p>
<p>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा समन आदेश भी जारी हो चुके हैं। याची पर आरोप लगाया गया है कि वह</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/535713/prayagraj-tv-actor-elvish-yadav-challenged-action-under-wildlife-conservation"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-04/अदालत-का-फैसला.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>प्रयागराज : </strong>इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रसिद्ध टीवी एक्टर और यूट्यूबर एल्विश यादव ने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर, आरोपपत्र और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को को रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की है। याची के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आईपीसी और एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत थाना सेक्टर-49 नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में दर्ज एफआईआर में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।</p>
<p>अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा समन आदेश भी जारी हो चुके हैं। याची पर आरोप लगाया गया है कि वह रेव पार्टियों का आयोजन कर उसमें विदेशियों को बुलाता है और लोगों को सांप के जहर और अन्य नशीली दवाओं का सेवन कराता है। हालांकि याची का तर्क है कि सूचनाकर्ता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा याची के पास कोई सांप, मादक या मन:प्रभावी पदार्थ भी बरामद नहीं हुआ है। इसके साथ ही सूचनाकर्ता अब पशु कल्याण अधिकारी नहीं है, फिर भी उसने स्वयं को पशु कल्याण अधिकारी बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।</p>
<p>याचिका में बताया गया है कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि याची टेलीविजन का एक प्रसिद्ध एक्टर है और कई रियलिटी शो में दिखाई देता है। अतः एफआईआर में याची का नाम होने से मामला हाई प्रोफाइल बन जाता है, साथ ही पुलिस अधिकारियों ने भी याची को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 और 27 ए को लागू करके मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया। अंत में कोर्ट को बताया गया कि याची के खिलाफ आरोप अस्पष्ट और तुच्छ हैं तथा याची और अन्य सह-आरोपियों के बीच कोई संबंध नहीं मिलता है।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:- <span style="color:rgb(224,62,45);"><a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/535712/lic-reprimanded-for-challenging-the-decision-of-prayagraj-lok-adalat#gsc.tab=0">प्रयागराज : लोक अदालत के फैसले को चुनौती देने पर एलआईसी को लगाई फटकार</a></span></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>प्रयागराज</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/535713/prayagraj-tv-actor-elvish-yadav-challenged-action-under-wildlife-conservation</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/535713/prayagraj-tv-actor-elvish-yadav-challenged-action-under-wildlife-conservation</guid>
                <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 22:35:51 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Vinay Shukla]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>लखीमपुर खीरी: छह थानों के 14 मामलों में बरामद मादक पदार्थ को कराया नष्ट</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>लखीमपुर खीरी, अमृत विचार।</strong> जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने सदर कोतवाली समेत छह थानों के एनडीपीएस एक्ट के 14 मामलों में बरामद माल मुकदमाती का निस्तारण कराया और उसे नष्ट करा दिया। नष्ट कराए गए माल की अनुमानित कीमत करीब पांच लाख 74 हजार रुपये आंकी गई है।</p>
<p>एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट से संबंधित माल मुकदमाती काफी लंबे अर्से से थानों और मालखाने पर जमा था। जिसमें से कोतवाली सदर, थाना संपूर्णानगर, मैगलगंज, पलिया, पसगवां और थाना खीरी में पिछले सालों में दर्ज हुए एनडीपीएस एक्ट के मामलों के माल मुकदमाती के निस्तारण के लिए</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/525984/lakhimpur-kheri-destroyed-drugs-recovered-in-14-cases-of-six"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-03/81.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>लखीमपुर खीरी, अमृत विचार।</strong> जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने सदर कोतवाली समेत छह थानों के एनडीपीएस एक्ट के 14 मामलों में बरामद माल मुकदमाती का निस्तारण कराया और उसे नष्ट करा दिया। नष्ट कराए गए माल की अनुमानित कीमत करीब पांच लाख 74 हजार रुपये आंकी गई है।</p>
<p>एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट से संबंधित माल मुकदमाती काफी लंबे अर्से से थानों और मालखाने पर जमा था। जिसमें से कोतवाली सदर, थाना संपूर्णानगर, मैगलगंज, पलिया, पसगवां और थाना खीरी में पिछले सालों में दर्ज हुए एनडीपीएस एक्ट के मामलों के माल मुकदमाती के निस्तारण के लिए एक जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी गठित की गई थी। सीओ गोला गवेंद्र सिंह के नेतृत्व में ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने सदर कोतवाली समेत सभी छह थानों में एनडीपीएस एक्ट के कुल 14 पंजीकृत मामलों में बरामद माल मुकदमाती का निस्तारण कराया है।</p>
<p>निस्तारित होने के बाद माल मुकदमाती को नष्ट किया गया है। इसमें गांजा 5.1 किलोग्राम, डोडा चूर्ण 3.9  किलोग्राम, ब्राउन शुगर 13 ग्राम, नशीली पाउडर 11 ग्राम, नशीली गोली 9.024 किलोग्राम शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 05 लाख 75 हजार रुपये आंकी गई है।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें - <span style="color:rgb(224,62,45);"><a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/525978/lakhimpur-kheri-called-home-by-calling-home-on-the-pretext">लखीमपुर खीरी: सब्जी काटने के बहाने घर बुलाकर महिला से की छेड़खानी</a></span></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखीमपुर खीरी</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/525984/lakhimpur-kheri-destroyed-drugs-recovered-in-14-cases-of-six</link>
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                <pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:36:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं: चरस तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली सहसवान के तत्कालिक प्रभारी निरीक्षक राजपाल सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति सहसवान क्षेत्र में कछला रोड से गैस गोदाम के पास आ रहा है। उस व्यक्ति के पास नाजायज चरस है। प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। उसके पास से पॉलिथीन</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/522236/badaun-charas-smuggler-fined-10-years-rigorous-imprisonment-one-lakh"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-02/अदालत5.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली सहसवान के तत्कालिक प्रभारी निरीक्षक राजपाल सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति सहसवान क्षेत्र में कछला रोड से गैस गोदाम के पास आ रहा है। उस व्यक्ति के पास नाजायज चरस है। प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। उसके पास से पॉलिथीन की थैली में एक किलो नाजायज चरस बरामद हुई। उसने अपना नाम थाना इस्लामनगर क्षेत्र निवासी संजय शर्मा ने बताया। कहा कि उसके घर पर करीब तीन किलो नाजायज चरस और रखी है। पुलिस उसे लेकर उसके घर पहुंची। जहां उसकी मां पार्वती देवी, रिश्ते के मामा बिहार के जिला मोतीहार के थाना जोगा पट्टी क्षेत्र के लोक रिहा निवासी राम प्रसाद पुत्र बाबूराम के पास से डेढ-डेढ़ किलो नाजायस चरस बरामद हुई।</p>
<p>पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। साक्ष्य संकलित करके कोर्ट में सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। दोषी संजय शर्मा व उसकी मां पार्वती देवी को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। गुरुवार को विशेष न्यायधीश ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आरोपी राम प्रसाद को दोषी मानते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 20:19:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं: डोडा चूर्ण और तमंचा के साथ पकड़े गए दोषी को सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> लगभग 15 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सौरभ सक्सेना ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल सजा और तमंचा रखने के जुर्म में भी एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने उसे अवैध अफीम डोडा चूर्ण के साथ पकड़ा था।</p>
<p>विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक कोतवाली बिसौली के तत्कालिक उपनिरीक्षक नरेश कुमार ने 27 जून 2010 को मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को अवैध अफीम डोडा चूर्ण और एक तमंचे के साथ हरदासपुर रेलवे क्रॉसिंग</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/517568/badaun-culprit-caught-with-doda-powder-and-pistol-sentenced"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-01/44444475.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> लगभग 15 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सौरभ सक्सेना ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल सजा और तमंचा रखने के जुर्म में भी एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने उसे अवैध अफीम डोडा चूर्ण के साथ पकड़ा था।</p>
<p>विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक कोतवाली बिसौली के तत्कालिक उपनिरीक्षक नरेश कुमार ने 27 जून 2010 को मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को अवैध अफीम डोडा चूर्ण और एक तमंचे के साथ हरदासपुर रेलवे क्रॉसिंग बिसौली के पास से पकड़ा था। उसने अपना नाम बिसौली क्षेत्र के गांव करलावाला निवासी धर्मपाल यादव पुत्र किशन लाल बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच की। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सौरभ सक्सेना ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने आरोपी धर्मपाल यादव को नाजायज अफीम डोडा चूर्ण रखने के जुर्म में तीन साल की सजा और तमंचा के जुर्म में एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना डाला।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें - <a href="https://www.amritvichar.com/article/517558/badaun-first-called-112-and-sought-help-from-the-police">बदायूं: पहले 112 पर फोन कर पुलिस से मांगी मदद...फिर सिपाही को खूब पीटा</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/517568/badaun-culprit-caught-with-doda-powder-and-pistol-sentenced</link>
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                <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 19:53:34 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>लखीमपुर खीरी: हाईकोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने में फंसे दो चौकी इंचार्ज, एसपी ने किया सस्पेंड </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। </strong>एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में हाईकोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने के मामले में थाना संपूर्णानगर पुलिस फंस गई है। हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी के बाद एसपी गणेश प्रसाद साहा ने मुकदमा वादी चौकी इंचार्ज परसपुर साहबलाल और विवेचक खजुरिया चौकी इंचार्ज संजीव तोमर को निलंबित कर दिया है। इस मामले को लेकर खीरी पुलिस की खूब फजीहत हो रही है। </p>
<p>थाना संपूर्णानगर की चौकी परसरपुर पुलिस ने 16 अप्रैल 24 को थाना क्षेत्र के गांव गदनियां बरेली फार्म निवासी बलजिंदर सिंह का 100 ग्राम चरस बरामद होने का दावा करते हुए उसका चालान कर दिया</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/491235/two-outpost-in-charges-sp-suspended-for-giving-false-report-in"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-09/लखीमपुर-खीरी-हाईकोर्ट-में-झूठी-रिपोर्ट-देने-में-फंसे-दो-चौकी-इंचार्ज,-एसपी-ने-किया-सस्पेंड.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। </strong>एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में हाईकोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने के मामले में थाना संपूर्णानगर पुलिस फंस गई है। हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी के बाद एसपी गणेश प्रसाद साहा ने मुकदमा वादी चौकी इंचार्ज परसपुर साहबलाल और विवेचक खजुरिया चौकी इंचार्ज संजीव तोमर को निलंबित कर दिया है। इस मामले को लेकर खीरी पुलिस की खूब फजीहत हो रही है। </p>
<p>थाना संपूर्णानगर की चौकी परसरपुर पुलिस ने 16 अप्रैल 24 को थाना क्षेत्र के गांव गदनियां बरेली फार्म निवासी बलजिंदर सिंह का 100 ग्राम चरस बरामद होने का दावा करते हुए उसका चालान कर दिया था, जबकि बलजिंदर सिंह के पिता गुरबक्श सिंह का कहना था कि चौकी इंचार्ज उनके घर आए और चाय-नाश्ता किया। उसके बाद उनके बेटे को बुलाकर अपने साथ ले गए। शाम को उन्हें पता चला कि पुलिस ने चरस बरामद होने की बात कहकर पुत्र का चालान भेजा है। घर से बेटे को ले जाने का उनके पास वीडियो भी मौजूद है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। इस पर कोर्ट ने नौ सितंबर को एसपी खीरी को साक्ष्यों सहित तलब किया था। </p>
<p>याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नीरज विद्रोही ने बताया कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर लिफाफे में पेश की गई। इसके पहले एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि थाने पर लगे सीसीटीवी कैमरे 16 अप्रैल की सुबह 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक खराब रहा। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जहां पुलिस स्टेशन स्थित है, वहां आमतौर पर या बारिश के कारण बिजली बाधित रहती है। 16 अप्रैल को सुबह 3 बजे से शाम 5.30 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। इसका अधिशासी अभियंता, विद्युत उपकेंद्र संपूर्णानगर नगर की तरफ से जारी एक प्रमाण पत्र भी संलग्न किया।</p>
<p>कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो वह 16 अप्रैल को 15.00 बजे का था। इससे साबित हो गया प्रस्तुत रिपोर्ट गलत है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और मुकदमा वादी चौकी इंचार्ज परसरपुर साहब लाल व विवेचक चौकी इंचार्ज खजुरिया संजीव सिंह तोमर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। साथ ही सही रिपोर्ट तलब की। कोर्ट की सख्ती पर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने दोनों को निलंबित कर दिया है।</p>
<p><br /><em><strong>"अदालत के आदेश पर चौकी इंचार्ज परसपुर साहब लाल और चौकी इंचार्ज खजुरिया विवेचक संजीव सिंह तोमर को निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।"</strong></em> -<strong> </strong></p>
<h6><strong>गणेश प्रसाद साहा, एसपी</strong></h6>
<p><strong>ये भी पढ़ें:- <a href="https://www.amritvichar.com/article/491234/relief-court-acquitted-azam-khans-wife-dr-tajin-fatma-in#gsc.tab=0">रामपुर: हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को राहत, कोर्ट ने किया बरी</a></strong></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखीमपुर खीरी</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/491235/two-outpost-in-charges-sp-suspended-for-giving-false-report-in</link>
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                <pubDate>Mon, 09 Sep 2024 20:26:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Ankit Yadav]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>गोंडा: पकड़ी गयी लुटेरी दुल्हन, एनडीपीएस में गयी जेल</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>अमृत विचार, गोंडा।</strong> ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर जेवर, नकदी व अन्य सामान लेकर चंपत हुई दुल्हन वारदात के छठवें दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गयी। पुलिस ने दुल्हन के साथ उसके असली पति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है‌। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट का सामान व 375 नशीली गोलियां भी बरामद की हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ डकैती, जालसाजी व एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।<br />  <br />खरगूपुर थाना क्षेत्र के पांडेयपुरवा बैदौरा बाजार के रहने वाले बृजभूषण</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/429904/robber-bride-caught-in-gonda-sent-to-ndps-jail"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-12/गोंडा-पकड़ी-गयी-लुटेरी-दुल्हन,-एनडीपीएस-में-गयी-जेल-(1).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>अमृत विचार, गोंडा।</strong> ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर जेवर, नकदी व अन्य सामान लेकर चंपत हुई दुल्हन वारदात के छठवें दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गयी। पुलिस ने दुल्हन के साथ उसके असली पति समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है‌। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट का सामान व 375 नशीली गोलियां भी बरामद की हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ डकैती, जालसाजी व एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।<br /> <br />खरगूपुर थाना क्षेत्र के पांडेयपुरवा बैदौरा बाजार के रहने वाले बृजभूषण पांडेय के मुताबिक 17 दिसंबर को उसका विवाह लखीमपुर खीरी जिले की रहने वाली शिवानी के साथ हुआ था। खरगूपुर के पृथ्वी नाथ के रहने वाले जोखू नाम के सख्श इस शादी में मध्यस्थ था। शादी भी पृथ्वीनाथ मंदिर में ही हुई थी। विवाह में दुल्हन बनी शिवानी के साथ जोखू, किरोड़ी उर्फ सुनील, गुड़िया उर्फ सोनम व छोटू उर्फ मोहित शामिल हुए थे। शादी के बाद किरोड़ी छोटू व जोखू वापस चले गए जबकि गुड़िया शिवानी के साथ ही रुक गयी थी। </p>
<p>बृजभूषण ने बताया कि 21 दिसंबर को उसने बहूभोज कार्यक्रम का आयोजन किया था। शाम को जब घर पर मेहमान जुटे तो उनकी आवभगत‌ में व्यस्त हो गया। इसी बीच दुल्हन शिवानी ने अपनी सहेली गुड़िया के साथ मिलकर उसके परिवार की महिला व बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था और 20 हजार की नकदी, जेवर व अन्य सामान लेकर चंपत हो गयी थी। बृजभूषण ने इस मामले में दुल्हन शिवानी, किरोड़ी उर्फ सुनील, गुडिया, छोटू उर्फ मोहित व जोखू के खिलाफ डकैती व जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करायी थी‌। खरगूपुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। </p>
<p><img src="https://www.amritvichar.com/media/2023-12/%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%A8,-%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%B2-(1).jpg" alt="गोंडा पकड़ी गयी लुटेरी दुल्हन, एनडीपीएस में गयी जेल (1)"></img></p>
<p>अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि मंगलवार को दुल्हन शिवानी व किरोड़ी उर्फ सुनील कारीपोखर थाना खीरी जनपद लखीमपुर,गुडिया उर्फ सोनम पत्नी छोटू उर्फ मोहित निवासिनी पिपरिया थाना कोतवाली नगर जनपद लखीमपुर खीरी व जोखू निवासी पृथ्वीनाथ थाना खरगूपुर को गिरफ्तार किया गया है‌। आरोपियों के पास से जेवर, कपड़े व अन्य सामान बरामद हुआ है‌। सभी के खिलाफ डकैती, जालसाजी व एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। खुलासा करने वाली पुलिस टीम में खरगूपुर थाने के उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार मौर्या, राम बहादुर यादव, कांस्टेबल श्याम प्रकाश यादव, पंकज प्रेमी, दीपिका सिंह व हिमांशी अवस्थी शामिल रहीं। </p>
<p><strong>पहले से विवाहित थी शिवानी, पति को बताया था भाई</strong></p>
<p>अमृत विचार। खरगूपुर के बृजभूषण पांडेय से विवाह रचाने वाली दुल्हन शिवानी पहले से विवाहित थी। शादी में जिस किरोड़ी को वह भाई बनाकर लाई थी दरअसल वह उसका पति था। मंगलवार को जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो इसका खुलासा हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि शिवानी और उसके पति ने एक संगठित गिरोह बना रखा है। यह सभी मिलकर आर्थिक लाभ कमाने के लिए भोली-भाले लोगों के साथ तरह-तरह के तरीके अपनाकर जहरखुरानी की घटनाओ को अंजाम दिया करते है। इसी क्रम में बृजभूषण पांडेय से शिवानी ने पहले विवाह किया और फिर मौका मिलते ही परिजनों को जहरीला पदार्थ खिलाक नकदी, जेवर व कपड़े लेकर चंपत हो गयी।</p>
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                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>गोंडा</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 18:17:01 +0530</pubDate>
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