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                <title>अर्थदंड - Amrit Vichar</title>
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                <description>अर्थदंड RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>पिथौरागढ़: बुजुर्ग के हत्यारे को आजीवन कारावास और 70 हजार का अर्थदंड, चंद पैसों के लिए कर डाली थी हत्या</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>पिथौरागढ़, अमृत विचार।</strong> पिथौरागढ़ जिले में सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने वृद्धा की हत्या के मामले में दोष सिद्ध करते हुए हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने महज 1240 रुपये के लिए वृद्धा की हत्या कर दी थी।</p>
<p>मामले के अनुसार गंगोलीहाट थाने में पूरन राम ने तहरीर दी कि उनकी मां राधिका देवी उम्र 65 वर्ष सिन्याड़ी गांव से 29 अगस्त 2019 की शाम को वह लापता हो गई थीं। खोजबीन के बाद 30 जुलाई को लमकटया के जंगल में उनका शव अर्द्धनग्न हालत में</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/483988/life-imprisonment-and-fine-of-rs-70-thousand-for-the"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-04/भारतीय-नागरिक-को-पांच-साल-की-सजा.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>पिथौरागढ़, अमृत विचार।</strong> पिथौरागढ़ जिले में सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने वृद्धा की हत्या के मामले में दोष सिद्ध करते हुए हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने महज 1240 रुपये के लिए वृद्धा की हत्या कर दी थी।</p>
<p>मामले के अनुसार गंगोलीहाट थाने में पूरन राम ने तहरीर दी कि उनकी मां राधिका देवी उम्र 65 वर्ष सिन्याड़ी गांव से 29 अगस्त 2019 की शाम को वह लापता हो गई थीं। खोजबीन के बाद 30 जुलाई को लमकटया के जंगल में उनका शव अर्द्धनग्न हालत में मिला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। इस मामले में जांच के दौरान विजय कुमार उर्फ बिट्टू का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि वृद्धा के पास लगभग 1240 रुपये थे। आरोपी ने इन चंद रुपयों के लिए वृद्धा की हत्या करने के बाद शव खाई में फेंक दिया था।</p>
<p>यह मामला सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध करार देते हुए विजय कुमार उर्फ बिट्टू को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड नहीं देने पर पांच साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। धारा 201 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने कहा कि यदि दोष सिद्ध अर्थदंड की धनराशि जमा करता है तो 60 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पूरन राम को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>पिथौरागढ़</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 13:24:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>संभल : गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा, अदालत ने अर्थदंड भी लगाया</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>चन्दौसी, अमृत विचार।</strong> गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना 2013 की है। थाना गुन्नौर में धारा 308/34/323/34/504 आईपीसी के तहत हरदेई पत्नी रघुनाथ, राधेश्याम, महेंद्र, नेत्रपाल पुत्र गण रघुनाथ निवासी कुहेरा थाना गुन्नौर जनपद संभल के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया था और साक्ष्यों को जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।</p>
<p>मुकदमा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बदायूं में विचाराधीन था। मुकदमें में अभियोजन पक्ष से डीजीसी अनिल कुमार राठौर ने साक्ष्यों के आधार पर अदालत</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/462685/the-four-accused-of-culpable-homicide-were-sentenced-to-three"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2024-05/demo-image3.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>चन्दौसी, अमृत विचार।</strong> गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व 7-7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना 2013 की है। थाना गुन्नौर में धारा 308/34/323/34/504 आईपीसी के तहत हरदेई पत्नी रघुनाथ, राधेश्याम, महेंद्र, नेत्रपाल पुत्र गण रघुनाथ निवासी कुहेरा थाना गुन्नौर जनपद संभल के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया था और साक्ष्यों को जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।</p>
<p>मुकदमा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बदायूं में विचाराधीन था। मुकदमें में अभियोजन पक्ष से डीजीसी अनिल कुमार राठौर ने साक्ष्यों के आधार पर अदालत में दलीलें पेश की। मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने चारों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व सात-सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। </p>
<p><br /><strong>एनडीपीएस एक्ट के एक दोषी को एक वर्ष का कठोर कारावास</strong><br />न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी ने एनडीपीएस एक्ट के एक दोषी को एक वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। जनपद संभल के थाना कैला देवी पुलिस ने   एनडीपीएस एक्ट के तहत रामरहीश पुत्र चेतराम निवासी बवनपुरीकलां थाना कैला देवी जिला संभल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। साक्ष्यों को जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बुधवार को मुकदमें पर सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी ने रामरहीश को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। </p>
<p><br /><strong>अवैध शस्त्र के मामले में दोषी को एक माह का कारावास </strong><br />न्यायालय जेएम गुन्नौर जनपद संभल ने अवैध शस्त्र के मामले में एक दोषी को एक माह के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। थाना धनारी पुलिस ने धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत रियासत पुत्र मुस्ताक निवासी बाजपुर थाना धनारी जनपद संभल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने रियासत के पास से 315 बोर एक एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया था। मुकदमा न्यायालय जेएम गुन्नौर जनपद संभल में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को मुकदमें पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने रियासत को दोषी करार देते हुए एक माह के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। </p>
<p><span style="color:rgb(224,62,45);"><strong>ये भी पढ़ें : <a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/462521/bjp-city-minister-arrested-for-instigating-ruckus-at-the-booth-on-the-day-of-voting----if-opposition-gets-more-votes-then-they-will-create-ruckus-at-the-polling-booth-video">वोटिंग के दिन बूथ पर हंगामा करने को लेकर उकसा रहा भाजपा नगर मंत्री गिरफ्तार, कहा - विपक्षियों का ज्यादा पड़े वोट तो मतदान केंद्र पर कर दें हंगामा...VIDEO</a></strong></span></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>संभल</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:18:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: चार खाद्य कारोबारियों पर 37 हजार का अर्थदंड</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) ऊधमसिंह नगर के न्यायालय में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दूध, जीरा और मावा को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया था। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद इन खाद्य पदार्थों को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले चार खाद्य कारोबारियों पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।</p>
<p class="MsoNormal">मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को जिला अभिहित अधिकारी ऊधमसिंह नगर डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि 29 सितंबर</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/450200/rudrapur-fine-of-rs-37-thousand-on-four-food-businessmen"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-11/जुर्माना-.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) ऊधमसिंह नगर के न्यायालय में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दूध, जीरा और मावा को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया था। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद इन खाद्य पदार्थों को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले चार खाद्य कारोबारियों पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।</p>
<p class="MsoNormal">मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को जिला अभिहित अधिकारी ऊधमसिंह नगर डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि 29 सितंबर 2022 को रुद्रपुर में जीरा, 21 और 26 फरवरी 2023 को बाजपुर और काशीपुर से मावा और दूध का और 2 मार्च 2023 को जसपुर में अभियान के दौरान मावा का सैंपल लिया गया था। इसके बाद सभी नमूनों को राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रुद्रपुर को भेजी गयी थी। यह नमूने जांच रिपोर्ट में मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये थे। इसको लेकर न्यायालय में वाद दायर किया गया था।</p>
<p class="MsoNormal">उन्होंने बताया कि मामले सोमवार को न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अधोमानक जीरा की बिक्री पर 10000, मावा की बिक्री पर 10000, मिल्क की बिक्री पर 10000 और मावा की बिक्री पर 7000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारी द्वारा एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण और निर्माण किया गया तो उनके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 18:18:20 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हल्द्वानी: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले के 20 साल की सजा और 20 हजार का अर्थदंड</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>हल्द्वानी, अमृत विचार।</strong> नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले के 20 साल अब सलाखों के पीछे गुजरेंगे। दुष्कर्मी को सजा के साथ विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा ने 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। </p>
<p>शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि नाबालिग रामनगर के एक गांव में रहने वाली है। उसकी पहचान मुस्लिम युवती ने मुरादाबाद के अली मुर्तजा से कराई। पांच अगस्त 2020 को अली मुर्तजा ने नाबालिग को काशीपुर बुलाया और अपने संग मुरादाबाद अपनी दीदी के घर ले गया।</p>
<p>जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में नाबालिग के पिता ने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/426784/20-years-imprisonment-and-fine-of-rs-20-thousand-for"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-08/कारावास-की-सजा.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>हल्द्वानी, अमृत विचार।</strong> नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले के 20 साल अब सलाखों के पीछे गुजरेंगे। दुष्कर्मी को सजा के साथ विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा ने 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। </p>
<p>शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि नाबालिग रामनगर के एक गांव में रहने वाली है। उसकी पहचान मुस्लिम युवती ने मुरादाबाद के अली मुर्तजा से कराई। पांच अगस्त 2020 को अली मुर्तजा ने नाबालिग को काशीपुर बुलाया और अपने संग मुरादाबाद अपनी दीदी के घर ले गया।</p>
<p>जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में नाबालिग के पिता ने रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सात अगस्त 2020 को पुलिस ने नाबालिग व दुष्कर्मी को काशीपुर की सूर्या पुलिस चौकी से गिरफ्तार किया। शनिवार को अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>हल्द्वानी</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 19:48:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले पांच कारोबारियों पर 103000 रुपये का अर्थदंड</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सितंबर 2023 में दूध, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर समेत पांच खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने का न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) अशोक कुमार  के न्यायालय में वाद दायर किया था। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद इन खाद्य पदार्थों को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाया। साथ ही विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले 05 खाद्य कारोबारियों पर 103000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।</p>
<p class="MsoNormal">शनिवार को जिला अभिहित अधिकारी ऊधमसिंह</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/407296/rudrapur-fine-of-rs-103000-on-five-businessmen-selling-adulterated"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-09/07_10_2022-imposed_fine_23125399_0045109.jpeg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सितंबर 2023 में दूध, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर समेत पांच खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने का न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) अशोक कुमार  के न्यायालय में वाद दायर किया था। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद इन खाद्य पदार्थों को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाया। साथ ही विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले 05 खाद्य कारोबारियों पर 103000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।</p>
<p class="MsoNormal">शनिवार को जिला अभिहित अधिकारी ऊधमसिंह नगर डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि सितंबर 2023 में दूध, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर, मैकरोनी के नमूने लिये गये थे। जो राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रुद्रपुर की जांच रिपोर्ट में मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये थे। इसके अलावा अस्वछकर मीट विक्रय करने पर बिना लाइसेंस के विरुद्ध कुल 5 केसों का वाद न्यायालय में दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद अधोमानक दूध की बिक्री पर 10000 हजार, अधोमानक सरसों के तेल की बिक्री पर 15000 हजार, अधोमानक लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर 10000, अधोमानक मैकरोनी की बिक्री पर 58000 व अस्वछकर मीट विक्रय करने पर 10000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में अब तक 25 वादों को निस्तारण हो चुका है।</p>
<p class="MsoNormal">उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण और निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया तो उनके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी। आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि व उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारी का खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें। साथ ही निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 20:05:34 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: महिला का अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल करने वाले को 3 साल कठोर कारावास और पांच लाख रुपये का अर्थदंड</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> किच्छा कोतवाली की रहने वाली एक महिला का शारीरिक शोषण कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के दोषी को तीन साल कठोर कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। इस दौरान डीजीसी ने अदालत के सामने दस गवाह पेश किए।</p>
<p class="MsoNormal">जिला शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी ने बताया कि 24 मार्च 2021 को किच्छा की रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया था कि मिशन कम्पाउंड सिविल लाइन बरेली यूपी निवासी विजय जॉनसन से उसकी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/406124/3-years-rigorous-imprisonment-and-a-fine-of-rs-5"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-02/सजा3.jpg" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> किच्छा कोतवाली की रहने वाली एक महिला का शारीरिक शोषण कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के दोषी को तीन साल कठोर कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। इस दौरान डीजीसी ने अदालत के सामने दस गवाह पेश किए।</p>
<p class="MsoNormal">जिला शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी ने बताया कि 24 मार्च 2021 को किच्छा की रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया था कि मिशन कम्पाउंड सिविल लाइन बरेली यूपी निवासी विजय जॉनसन से उसकी मुलाकात वर्ष 2015 से थी। जिसके बाद दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। आरोप था कि शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ही आरोपी ने उसकी गोपनीय तरीके से अश्लील वीडियो मोबाइल में बना ली और जब इसका पता चला तो विरोध किया। 22 मार्च को हल्द्वानी के एक सरकारी अस्पताल के सामने रात आठ बजे आरोपी ने आकर उसे सिगरेट से जलाया और मोबाइल छीन लिया था।</p>
<p class="MsoNormal">23 मार्च को उसके रिश्तेदारों को अश्लील वीडियो भेजकर बदनाम और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि आरोपी विजय शादीशुदा है। कई बार शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद 24 मार्च 2021 को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल की अदालत में शुरू हुई। जहां डीजीसी एनएस धामी ने अदालत के सामने दस गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दोषी विजय जॉनसन को तीन साल कठोर कारावास और पांच लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। जिसमें से ढाई लाख की प्रतिकर राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 12:04:33 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: जिले के 20 खाद्य कारोबारियों पर 356000 रुपये का अर्थदंड</title>
                                    <description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) अशोक कुमार  के न्यायालय में वित्तीय वर्ष 2002-23 में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मावा, दूध, मिल्क क्रीम समेत अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया था।</p>
<p class="MsoNormal">न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद इन खाद्य पदार्थों को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाया। साथ ही विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले 20 खाद्य कारोबारियों पर 356000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।</p>
<p class="MsoNormal">जिला अभिहित अधिकारी ऊधमसिंह नगर डॉ. प्रकाश फुलारा ने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/405257/fine-of-rs-356000-imposed-on-20-food-businessmen-of"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-09/1161644-jurmana.webp" alt=""></a><br /><p class="MsoNormal"><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) अशोक कुमार  के न्यायालय में वित्तीय वर्ष 2002-23 में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मावा, दूध, मिल्क क्रीम समेत अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया था।</p>
<p class="MsoNormal">न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद इन खाद्य पदार्थों को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाया। साथ ही विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले 20 खाद्य कारोबारियों पर 356000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।</p>
<p class="MsoNormal">जिला अभिहित अधिकारी ऊधमसिंह नगर डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि जनवरी 2023 के बाद अलग-अलग माह में मावा, दूध, मिल्क क्रीम, पनीर, घी, मिठाई, तेल, चीनी, आटा, मैदा एवं बिना खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के बिकने वाले 20 खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गये थे। जो राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रुद्रपुर की जांच रिपोर्ट में मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये थे।</p>
<p class="MsoNormal">इसको लेकर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय में दायर 20 वादों को निस्तारण किया गया है।</p>
<p class="MsoNormal">उन्होंने बताया कि अधोमानक मावा की बिक्री पर 21000, दूध की बिक्री पर 65000, मिल्क क्रीम की बिक्री पर 7000, पनीर की बिक्री पर 11000, घी की बिक्री पर 9000, मिठाई की बिक्री पर 16000, तेल की बिक्री पर 15000, आटा व मैदा की बिक्री पर 175000, चीनी की बिक्री पर 3000 व अन्य मामलों में 14000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।</p>
<p class="MsoNormal">उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण और निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया तो उनके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी। आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि व उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारी का खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें। साथ ही निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 19:35:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुरः बलजीत हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, पांच-पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2016 में नये वर्ष की पूर्व संध्या पर हुए सनसनीखेज बलजीत हत्याकांड प्रकरण में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत में 24 गवाह पेश कर आरोपों को सिद्ध कर दिया।</p>
<p>एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर 2016 की रात्रि 12 बजे यानी नये साल की शुरुआत के दौरान ग्राम पटरी बहेड़ी निवासी युवक बलजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में बलजीत के चाचा हरमीत सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर नैनीताल बैंक वाली गली किच्छा निवासी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/347201/rudrapur--life-imprisonment-to-three-convicts-of-baljit-murder-case--fine-of-five-thousand-rupees-each"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-02/untitled-design---2023-02-28t154058.2101.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2016 में नये वर्ष की पूर्व संध्या पर हुए सनसनीखेज बलजीत हत्याकांड प्रकरण में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत में 24 गवाह पेश कर आरोपों को सिद्ध कर दिया।</p>
<p>एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर 2016 की रात्रि 12 बजे यानी नये साल की शुरुआत के दौरान ग्राम पटरी बहेड़ी निवासी युवक बलजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में बलजीत के चाचा हरमीत सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर नैनीताल बैंक वाली गली किच्छा निवासी नितांत बाबा, पहाड़गंज निवासी योगेश चंद उर्फ बंटी और मनप्रीत रंधावा उर्फ लक्की पर भतीजे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें-</strong> <a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/347176/haldwani--now-chugan-will-be-done-in-gaula-till-may-31--the-target-is-two-hundred-crore-rupees#gsc.tab=0">हल्द्वानीः गौला में अब 31 मई तक होगा चुगान, लक्ष्य दो सौ करोड़ रुपये</a></p>
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<p>पुलिस ने हत्याकांड के दूसरे दिन ही बलजीत हत्याकांड के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय शादाब बानो की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने अदालत के सामने 24 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने हत्याकांड के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के आरोपी जमानत पर बाहर थे। अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर एक बार फिर सलाखों के पीछे डाल दिया है।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें-</strong> <a style="color:rgb(224,62,45);" href="https://www.amritvichar.com/article/347192/haldwani--kathgodam-police-accused-of-abusing-the-complainant#gsc.tab=0">हल्द्वानीः काठगोदाम पुलिस पर लगा शिकायकर्ता से गाली-गलौज करने का आरोप</a></p>
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                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 19:00:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बहराइच: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष और सहयोगी को पांच साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>अमृत विचार, बहराइच।</strong> अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष और सहयोगी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।</p>
<p>कोतवाली नगर के एक मोहल्ला निवासी नाबालिक का एक दिसंबर 2014 को अपहरण के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिक के पिता ने दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला गुल्लावीर निवासी विनय कश्यप और हमजापुरा मोहल्ला निवासी असलम पुत्र कल्लन के</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/344826/bahraich-rape-accused-sentenced-to-10-years-and-associate-to"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2022-10/सजा1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>अमृत विचार, बहराइच।</strong> अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष और सहयोगी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।</p>
<p>कोतवाली नगर के एक मोहल्ला निवासी नाबालिक का एक दिसंबर 2014 को अपहरण के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिक के पिता ने दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला गुल्लावीर निवासी विनय कश्यप और हमजापुरा मोहल्ला निवासी असलम पुत्र कल्लन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विनय कश्यप को मुख्य आरोपी बनाने के साथ असलम को अपहरण में सहयोग करने का आरोप लगाया था।</p>
<p>बता दें कि अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम के कोर्ट पर हुई। न्यायाधीश ने जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार ने अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। इसके बाद अभियुक्त विनय कश्यप को 10 वर्ष और सहयोगी असलम को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर सात/सात और पांच/पांच हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।</p>
<p><strong>ये भी पढ़ें:-  <a href="https://www.amritvichar.com/article/344813/farmer-roared-outside-lucknow-assurance-incomplete-lda#gsc.tab=0">लखनऊ: आश्वासन अधूरा, एलडीए के बाहर गरजे किसान</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बहराइच</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/344826/bahraich-rape-accused-sentenced-to-10-years-and-associate-to</link>
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                <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 20:27:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Ankit Yadav]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अयोध्या: जुर्माना न जमा कर पाने वाले पांच बंदियों के लिए डॉ. नीलम बनीं सहारा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>अमृत विचार, अयोध्या।</strong> न्यायालय की ओर से दी गई सजा की अवधि पूरी करने के बाद भी अधिरोपित किया गया अर्थदंड न जमा कर पाने के कारण अतिरिक्त सजा काट रहे पांच बंदियों के लिए समाजसेवी डॉ. नीलम ओझा सहारा बनीं। बुधवार को उन्होंने जुर्माने की धनराशि 24,484 रूपये जमा करके सभी को न सिर्फ रिहा करवाया, बल्कि उन्हें घर तक जाने के लिए किराया व ठंड से निजात पाने के लिए कंबल भी दिया। </p>
<p>बता दें कि अयोध्या के कनीगंज निवासी रविंद्र मोहन यादव, सोहावल के मीरपुर कांटे निवासी दिलीप कुमार सरोज, महाराजगंज थाना क्षेत्र के रायपुर हाथीराम चौराहा</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/332834/dr-neelam-became-a-support-for-five-prisoners-who-could"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-01/whatsapp-image-2023-01-11-at-17.42.23.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>अमृत विचार, अयोध्या।</strong> न्यायालय की ओर से दी गई सजा की अवधि पूरी करने के बाद भी अधिरोपित किया गया अर्थदंड न जमा कर पाने के कारण अतिरिक्त सजा काट रहे पांच बंदियों के लिए समाजसेवी डॉ. नीलम ओझा सहारा बनीं। बुधवार को उन्होंने जुर्माने की धनराशि 24,484 रूपये जमा करके सभी को न सिर्फ रिहा करवाया, बल्कि उन्हें घर तक जाने के लिए किराया व ठंड से निजात पाने के लिए कंबल भी दिया। </p>
<p>बता दें कि अयोध्या के कनीगंज निवासी रविंद्र मोहन यादव, सोहावल के मीरपुर कांटे निवासी दिलीप कुमार सरोज, महाराजगंज थाना क्षेत्र के रायपुर हाथीराम चौराहा निवासी रविंद्र कुमार यादव, नगर कोतवाली क्षेत्र के फतेहगंज निवासी अशोक कुमार शर्मा व बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के पटखौली निवासी सतीश नारायण पांडेय विभिन्न मामलों में सजा काट रहे थे। वहीं उनके सजा की अवधि पूरी हो चुकी थी, लेकिन न्यायालय की ओर से लगाए गए जुर्माने की धनराशि वह जमा नहीं कर पा रहे थे। </p>
<p>वहीं इस बात की जानकारी जब छावनी परिषद के उपाध्यक्ष रुपेश ओझा की पत्नी व समाजसेवी डॉ. नीलम ओझा को हुई तो उन्होंने सभी को रिहा करने का बीड़ा उठाया। बुधवार को वह अपनी टीम के साथ मंडल कारागार पहुंची और सभी के जुर्माने की धनराशि जमा करके सभी को रिहा कराया।<br />मुख्य द्वार पर उन्होंने जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्र के साथ सभी को घर तक पहुंचने के लिए किराया दिया और ठंड से बचाव करने के लिए कंबल भी बांटा। साथ ही उन्होंने सभी को बची हुई जिंदगी में नेक कार्य करने की प्रेरणा दी।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:-  <a href="https://www.amritvichar.com/article/332771/defense-minister-rajnath-singh-will-be-on-a-two-day-visit#gsc.tab=0">लखनऊ: दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संत समागम व इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल</a></strong></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>अयोध्या</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 18:49:38 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Ankit Yadav]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रुद्रपुर: दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी पिता को छह साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2021 में नाबालिग के अपने ही पिता द्वारा दुष्कर्म किए जाने के प्रयास प्रकरण में पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पिता को छह साल का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। इस दौरान पीड़िता के वकील ने अदालत के सामने छह गवाह पेश कर कलयुगी पिता पर लगे आरोप को सिद्ध कर दिया। जिसके बाद अदालत ने दोषी पिता को कारावास की सजा सुनाई।</p>
<p>जानकारी के अनुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रांजिट कैंप इलाके की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/332549/rudrapur--father-accused-of-attempt-to-rape-gets-six-years-imprisonment"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2023-01/नाबालिक-दुष्कर्म1.jpeg" alt=""></a><br /><p><strong>रुद्रपुर, अमृत विचार।</strong> वर्ष 2021 में नाबालिग के अपने ही पिता द्वारा दुष्कर्म किए जाने के प्रयास प्रकरण में पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पिता को छह साल का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। इस दौरान पीड़िता के वकील ने अदालत के सामने छह गवाह पेश कर कलयुगी पिता पर लगे आरोप को सिद्ध कर दिया। जिसके बाद अदालत ने दोषी पिता को कारावास की सजा सुनाई।</p>
<p>जानकारी के अनुसार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि ट्रांजिट कैंप इलाके की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि वह आठ माह की गर्भवती थी। पति की मौत के बाद उसने मोहम्मदपुर थाना गोंडा यूपी निवासी शंकर दीक्षित उर्फ रामदीन के साथ विवाह कर लिया था। जिससे उसका एक छोटा बेटा भी है।</p>
<p>बताया कि 13 अक्टूबर 2021 की रात एक बजे पति ने उसकी आठ वर्षीय पुत्री की लज्जा भंग करने के आशय से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिसके बाद नाबालिग ने रोते हुए आप बीती अपनी मां को बताई। जिस पर महिला ने अपने पति से इस दुष्कर्म के प्रयास का विरोध किया, तो आरोपी ने अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शंकर दीक्षित उर्फ रामदीन पर पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल परीक्षण करवाया। जिसके बाद पुलिस ने कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर लिया।</p>
<p>आरोपी का मामला पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में प्रारंभ हुआ। जिस पर एडीजीसी विकास गुप्ता ने अदालत में छह गवाह पेश कर दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को सिद्ध कर दिया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने नाबालिग के पिता को छह साल का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तराखंड</category>
                                            <category>रुद्रपुर</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/332549/rudrapur--father-accused-of-attempt-to-rape-gets-six-years-imprisonment</link>
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                <pubDate>Tue, 10 Jan 2023 18:55:33 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हरदोई: बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास, 40 हजार रुपए का अर्थदंड</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>हरदोई।</strong> विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपित अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है। वादिनी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिये गए प्रार्थना पत्र के आधार पर 21 सितम्बर 2017 को दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार वादिनी का पति अत्यंत शराबी व अय्याश किस्म का आदमी था और इसी के चलते वर्षों पूर्व उसने वादिनी को घर से निकाल दिया था। </p>
<p>हालांकि उसके बाद सुलह हो जाने पर वादिनी घर लौट आयी थी। वादिनी के अनुसार उसका पति फिर भी नही सुधरा</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/326990/hardoi--life-imprisonment-to-father-convicted-of-raping-daughter--fine-of-rs-40-000"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2022-12/1-(1)7.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>हरदोई।</strong> विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपित अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है। वादिनी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिये गए प्रार्थना पत्र के आधार पर 21 सितम्बर 2017 को दर्ज की गई रिपोर्ट के अनुसार वादिनी का पति अत्यंत शराबी व अय्याश किस्म का आदमी था और इसी के चलते वर्षों पूर्व उसने वादिनी को घर से निकाल दिया था। </p>
<p>हालांकि उसके बाद सुलह हो जाने पर वादिनी घर लौट आयी थी। वादिनी के अनुसार उसका पति फिर भी नही सुधरा और उसकी बड़ी पुत्री 17 वर्ष व छोटी बेटी 15 वर्ष को डरा धमकाकर दोनो से दुष्कर्म करता रहा। वादिनी की जानकारी में यह बात आने  एवं उसके द्वारा विरोध किये जाने पर वादिनी के पति रामजी गुप्त निवासी कटरा गंगारामपुर थाना मल्लावां ने पुनः वादिनी को घर से बाहर निकाल दिया जिसके बाद वादिनी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र प्रेषित किया। </p>
<p>अभियोजन पक्ष की ओर से क्षितीश कुमार दीक्षित द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व बहस को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त रामजी गुप्त पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी घोषित किया और उसे 40 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। न्यायाधीश ने अर्थदण्ड में से आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश दिया।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:-<a href="https://www.amritvichar.com/article/326963/sultanpur--ramesh-president-and-om-prakash-kurebhar-elected-general-secretary#gsc.tab=0">सुल्तानपुर: रमेश अध्यक्ष तो ओम प्रकाश कूरेभार महामंत्री निर्वाचित</a></strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>हरदोई</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/326990/hardoi--life-imprisonment-to-father-convicted-of-raping-daughter--fine-of-rs-40-000</link>
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                <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 20:13:08 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Amrit Vichar]]></dc:creator>
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