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                <title>POCSO act - Amrit Vichar</title>
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                <description>POCSO act RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार का बेटा पॉक्सो मामले में गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>हैदराबादः</strong> केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे भगीरथ को पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार किया और बाद में उसे मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।'' </p>
<p style="text-align:justify;">मध्यरात्रि के बाद जारी एक विज्ञप्ति में साइबराबाद के पुलिस आयुक्त ने सूचना दी कि भगीरथ को पकड़ने के लिए करीमनगर, दिल्ली और अन्य स्थानों पर अलग अलग टीम भेजी गई थी। टीम ने उसके परिचितों के घर समेत उन अन्य स्थानों की भी तलाशी ली जहां आरोपी अक्सर</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/582242/union-minister-bandi-sanjay-kumar-s-son-arrested-in-pocso-case--sent-to-judicial-custody"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-05/muskan-dixit-(14)6.png" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>हैदराबादः</strong> केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे भगीरथ को पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार किया और बाद में उसे मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।'' </p>
<p style="text-align:justify;">मध्यरात्रि के बाद जारी एक विज्ञप्ति में साइबराबाद के पुलिस आयुक्त ने सूचना दी कि भगीरथ को पकड़ने के लिए करीमनगर, दिल्ली और अन्य स्थानों पर अलग अलग टीम भेजी गई थी। टीम ने उसके परिचितों के घर समेत उन अन्य स्थानों की भी तलाशी ली जहां आरोपी अक्सर जाता था। विश्वस्त सूचना मिली थी भगीरथ हैदराबाद में पुलिस अकादमी के पास है जिसके आधार पर नाकाबंदी की गई। <br />साइबराबाद पुलिस की विशेष अभियान टीम (एसओटी) ने शनिवार रात नरसिंगी पुलिस थाना क्षेत्र के मंचिरेवुला में भगीरथ को गिरफ्तार कर लिया। उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उसे पेटबशीरबाद थाने ले जाया गया। भगीरथ से जांच अधिकारी ने पंच गवाहों (निष्पक्ष नागरिकों) की उपस्थिति में पूछताछ की। </p>
<p style="text-align:justify;">विज्ञप्ति में कहा गया, ''आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसलिए, जांच अधिकारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया।'' चिकित्सा जांच के बाद भगीरथ को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले दिन में साइबराबाद पुलिस ने भगीरथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और पुलिस टीम ने उसकी तलाश के लिए देशभर में तलाशी अभियान चलाया था। जांच के तहत कथित पीड़िता (17) और उसकी मां के बयान शनिवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए। पीड़िता की मां इस मामले में शिकायतकर्ता है। बयान इसलिए दर्ज किया गया ताकि विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो और व्यक्तियों को मुकदमे के दौरान अपने बयान बदलने से रोका जा सके। </p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि, बंडी संजय ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''सत्यमेव जयते। कानून और न्यायपालिका के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, आज मेरे बेटे बंडी भगीरथ हमारे वकीलों के माध्यम से जांच के लिए तेलंगाना पुलिस के समक्ष पेश हुए।'' </p>
<p style="text-align:justify;">यह घटनाक्रम तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा मामले में भगीरथ को अंतरिम राहत देने से इनकार किये जाने के एक दिन बाद हुआ है। बंडी संजय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद अपने बेटे से पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगीरथ ने बार-बार कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। भगीरथ ने अपने वकीलों के सामने अपने पक्ष में सबूत पेश किए। </p>
<p style="text-align:justify;">बंडी संजय के अनुसार, वकीलों का मानना ​​था कि मामला खारिज कर दिया जाएगा और भगीरथ को जमानत मिल जाएगी जिसके कारण देरी हुई। इस बीच, तेलंगाना रक्षा सेना (टीआरएस) की अध्यक्ष के. कविता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्रिमंडल से गृह राज्य मंत्री संजय कुमार को हटाने की मांग की ताकि उनके बेटे से जुड़े पॉक्सो के मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जा सके। भगीरथ को एक बड़ा झटका देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार रात उसकी गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की याचिका खारिज कर दी। </p>
<p style="text-align:justify;">भगीरथ द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि वह इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देने की इच्छुक नहीं है। भगीरथ के वकील ने याचिका पर आदेश पारित होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध किया था। पुलिस ने भगीरथ के खिलाफ आठ मई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत 17 वर्षीय लड़की की मां ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भगीरथ के उसकी बेटी के साथ संबंध थे और उसने यौन उत्पीड़न किया है। लड़की का बयान दर्ज करने के बाद पॉक्सो अधिनियम के तहत और भी गंभीर आरोप लगाए गए। भगीरथ ने भी शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उससे जान-पहचान करने के बाद लड़की उसे पारिवारिक समारोहों और सामूहिक सभाओं में आमंत्रित करती थी। उसकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत में भगीरथ ने कहा कि लड़की के परिवार को भरोसेमंद मानकर वह अपने कुछ दोस्तों संग उनके साथ कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गए थे। </p>
<p style="text-align:justify;">उसने आरोप लगाया कि लड़की और उसके माता-पिता ने बाद में उन पर शादी करने का दबाव डाला। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो लड़की के माता-पिता ने कथित तौर पर रुपयों की मांग की और धमकी दी कि अगर रुपये नहीं दिए तो वे उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करा देंगे। भगीरथ ने दावा किया कि डरकर उसने लड़की के पिता को 50,000 रुपये दे दिए लेकिन परिवार ने बाद में पांच करोड़ रुपये की मांग की। उसने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं कीं तो लड़की की मां आत्महत्या कर लेगी। </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 17 May 2026 10:26:58 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>लखनऊ में दिल दहला देने वाली वारदात, बारिश से बचने निर्माणाधीन बिल्डिंग में गई 13 वर्षीय किशोरी से गैंग रेप</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊः </strong>लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में एक जघन्य अपराध ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। बारिश से बचने के लिए एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में शरण लेने वाली 13 वर्षीय किशोरी के साथ वहां काम कर रहे पांच मजदूरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। पुलिस ने सभी पांचों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ दुष्कर्म (POCSO एक्ट) का मामला दर्ज कर लिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">किशोरी रोज की तरह मंगलवार शाम को इलाके में बच्चों की देखभाल का काम करने जा रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई तो वह पास की निर्माणाधीन बिल्डिंग में खड़ी हो</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/577881/a-horrifying-incident-in-lucknow--a-13-year-old-girl-was-gang-raped-after-entering-an-under-construction-building-to-escape-the-rain"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-09/किशोरी-से-रेप.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>लखनऊः </strong>लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में एक जघन्य अपराध ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। बारिश से बचने के लिए एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में शरण लेने वाली 13 वर्षीय किशोरी के साथ वहां काम कर रहे पांच मजदूरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। पुलिस ने सभी पांचों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ दुष्कर्म (POCSO एक्ट) का मामला दर्ज कर लिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">किशोरी रोज की तरह मंगलवार शाम को इलाके में बच्चों की देखभाल का काम करने जा रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई तो वह पास की निर्माणाधीन बिल्डिंग में खड़ी हो गई। इसी दौरान एक मजदूर ने उसे जबरन अंदर खींच लिया और उसके साथ दरिंदगी की। उसके साथी बाहर पहरा देते रहे। जब किशोरी ने विरोध किया तो दूसरे मजदूर भी शामिल हो गए। आरोपियों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बुरी तरह पीटा भी।</p>
<p style="text-align:justify;">जिस महिला के यहां किशोरी काम करती थी, उसे समय पर न पहुंचने पर शक हुआ। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि किशोरी को कुछ लोग पहले से गंदी नजरों से देखते थे। स्थानीय लोगों ने निर्माणाधीन बिल्डिंग की तलाशी ली तो तीसरे तल पर बदहवास हालत में किशोरी मिली। नाराज लोगों ने छत की टंकी के पास छिपे मजदूरों को पकड़कर उनकी पिटाई की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को लोकबंधु अस्पताल ले गई, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।</p>
<p style="text-align:justify;">डीसीपी मध्य ने बताया कि प्राथमिक जांच में एक किशोर आरोपी द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जबकि बाकी मजदूरों से गहन पूछताछ जारी है। सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामला गंभीरता से जांचा जा रहा है।</p>
<h3 style="text-align:justify;"><strong>स्थानीय लोगों में आक्रोश</strong></h3>
<p style="text-align:justify;">घटना की जानकारी फैलते ही इलाके में भारी गुस्सा फैल गया। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि निर्माण स्थलों पर मजदूरों की निगरानी नहीं होती, जिसका फायदा ऐसे दरिंदे उठाते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। किशोरी की मनोवैज्ञानिक मदद के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:19:42 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>UP: किशोरी से किया था रेप, दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>संभल/चंदौसी,अमृत विचार।</strong> किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। फरार आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।</p>
<p>19 अगस्त 2017 को आरोपी ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने मोहम्मद नसीम को दोषी मानते हुए धारा 452 के तहत तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 354ए के तहत दो वर्ष का</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/575756/convict-sentenced-to-20-years-of-rigorous-imprisonment-for-raping-teenage-girl"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-03/court.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>संभल/चंदौसी,अमृत विचार।</strong> किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। फरार आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।</p>
<p>19 अगस्त 2017 को आरोपी ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। अदालत ने मोहम्मद नसीम को दोषी मानते हुए धारा 452 के तहत तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 354ए के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। </p>
<p>फरार आरोपी रिजवान का वारंट जारी किया है, जबकि साकिब को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह के अनुसार, अदालत ने जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने और पांच हजार रुपये राज्य सरकार में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।अभियोजन के अनुसार, घटना से करीब छह माह पहले बकरी के बच्चे को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश में आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>मुरादाबाद</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:08:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Bareilly : नाबालिग लड़की संग दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष कैद</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>विधि संवाददाता, बरेली। </strong>नाबालिग लड़की (16) को ले जाने के उपरांत दुष्कर्म करने के 10 वर्ष पूर्व के मामले में आरोपी थाना देवरनियां क्षेत्र निवासी दीनदयाल को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी।</p>
<p>पीड़िता के पिता ने थाना देवरनियां में तहरीर देकर बताया था कि 21 मई 2015 की रात लगभग 1 बजे दीनदयाल उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता ने अपने बयान में दीनदयाल द्वारा पीलीभीत के</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/569563/man-sentenced-to-10-years-in-prison-for-raping-a-minor-girl"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/adalat8.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>विधि संवाददाता, बरेली। </strong>नाबालिग लड़की (16) को ले जाने के उपरांत दुष्कर्म करने के 10 वर्ष पूर्व के मामले में आरोपी थाना देवरनियां क्षेत्र निवासी दीनदयाल को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी।</p>
<p>पीड़िता के पिता ने थाना देवरनियां में तहरीर देकर बताया था कि 21 मई 2015 की रात लगभग 1 बजे दीनदयाल उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता ने अपने बयान में दीनदयाल द्वारा पीलीभीत के एक गांव मे ले जाकर दुष्कर्म करने की बात कबूली। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 6 गवाह पेश किये।</p>
<p><strong>नाबालिग लड़की संग छेड़छाड़ के दोषी को 3 वर्ष कैद</strong><br />नाबालिग लड़की (14) के घर में 5 वर्ष पूर्व घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपी थाना कैंट क्षेत्र निवासी शिलेन्द्र को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने 3 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी। इसके अलावा 20 हजार रुपये सरकारी योजना के तहत भी दी जायेगी।</p>
<p>सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना कैंट में तहरीर देकर बताया था कि 11 दिसम्बर 2020 को शिलेन्द्र उसके घर दूध लेने आया। घर पर पुत्री को अकेला देखकर गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ कर खींच लिया। वह जोर से चिल्लाई, शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए, जिन्हें देखकर शिलेन्द्र वहां से भाग गया। अभियोजन ने 6 गवाह पेश किये।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/569563/man-sentenced-to-10-years-in-prison-for-raping-a-minor-girl</link>
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                <pubDate>Sat, 31 Jan 2026 13:07:21 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं: लड़की को बहलाकर ले जाने पर 10 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और धमकाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने कोतवाली बिल्सी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अक्टूबर 2015 में उनकी 16 साल की बेटी को उसके मोहल्ले में रहने वाला राकेश पुत्र नन्हें बहला फुसलाकर ले गया। बेटी की तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/568601/10-years-rigorous-imprisonment-for-seducing-badaun-girl"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/adalatr.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और धमकाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने कोतवाली बिल्सी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अक्टूबर 2015 में उनकी 16 साल की बेटी को उसके मोहल्ले में रहने वाला राकेश पुत्र नन्हें बहला फुसलाकर ले गया। बेटी की तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की थी और बरामद कर लिया। लड़की ने बताया कि 6 अक्टूबर को उसकी मां ने सब्जी लेने के लिए उसे बाजार भेजा था। </p>
<p>रास्ते में राकेश मिला। उसने अपने पास बुलाया। कहा कि बाइपास पर सस्ती सब्जी मिलती है। वह बहाने से उसे बाइपास पर ले गया। जहां एक गाड़ी खड़ी थी। उसने लड़की को बहाने से गाड़ी में बैठाया और अलीगढ़ ले गया था। न्यायालय में राकेश पर नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/568601/10-years-rigorous-imprisonment-for-seducing-badaun-girl</link>
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                <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 19:03:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बाराबंकी में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को मिली 20 साल की सजा, पॉक्सो एक्ट में दोषी साबित</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>न्यायालय ने नाबालिग से कुकर्म प्रकरण में दोष सिद्ध अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। थाना फतेहपुर पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू रावत उर्फ शिव कुमार पुत्र विद्या प्रसाद रावत निवासी ग्राम पैगुवा थाना फतेहपुर को विभिन्न धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 45 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। </p>
<p style="text-align:justify;">संक्षिप्त विवरण के अनुसार 13 फरवरी 2024 को थाना फतेहपुर पर</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/568472/in-barabanki--the-accused-in-a-rape-case-involving-a-minor-has-been-sentenced-to-20-years-in-prison--convicted-under-the-pocso-act"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/untitled-design-(68).png" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>बाराबंकी, अमृत विचार। </strong>न्यायालय ने नाबालिग से कुकर्म प्रकरण में दोष सिद्ध अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। थाना फतेहपुर पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू रावत उर्फ शिव कुमार पुत्र विद्या प्रसाद रावत निवासी ग्राम पैगुवा थाना फतेहपुर को विभिन्न धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 45 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। </p>
<p style="text-align:justify;">संक्षिप्त विवरण के अनुसार 13 फरवरी 2024 को थाना फतेहपुर पर क्षेत्रान्तर्गत निवासी द्वारा अभियुक्त गुड्डू रावत उर्फ शिव कुमार पुत्र विद्या प्रसाद रावत निवासी ग्राम पैगुवा थाना फतेहपुर के विरुद्ध वादी के नाबालिग पुत्र के साथ छेडछाड़, गलत हरकत करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। </p>
<p style="text-align:justify;">सूचना के आधार पर थाना फतेहपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक अतिरिक्त निरीक्षक रामनरेश यादव द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़ें :</h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/568457/kushagra-murder-case--tuition-teacher-and-her-lover--along-with-two-others--found-guilty--sentencing-on-january-22"><span class="t-red">कुशाग्र हत्याकांड: </span>ट्यूशन टीचर उसके प्रेमी समेत तीन दोषी करार, 22 जनवरी को सजा पर फैसला </a></h5>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>बाराबंकी</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/568472/in-barabanki--the-accused-in-a-rape-case-involving-a-minor-has-been-sentenced-to-20-years-in-prison--convicted-under-the-pocso-act</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/568472/in-barabanki--the-accused-in-a-rape-case-involving-a-minor-has-been-sentenced-to-20-years-in-prison--convicted-under-the-pocso-act</guid>
                <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 18:58:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं : पति से कराया दुष्कर्म, वीडियो बनाती रही पत्नी, 20-20 साल की हुई जेल</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को घर पर खाना बनाने के बहाने से बुलाने, दुष्कर्म करने, वीडियो बनाने और सोशल साइट्स पर डालने के आरोपी पति-पत्नी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने दोषी पाया है। दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए रूप में देने का आदेश दिया है।</p>
<p>मुकदमा की वादिनी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार 12 जुलाई 2022 की शाम लगभग 7 बजे उनकी पड़ोसन सीता देवी ने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/567982/badaun-wife-kept-making-rape-video-by-husband-gets-20"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/उम्रकैद1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को घर पर खाना बनाने के बहाने से बुलाने, दुष्कर्म करने, वीडियो बनाने और सोशल साइट्स पर डालने के आरोपी पति-पत्नी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने दोषी पाया है। दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए रूप में देने का आदेश दिया है।</p>
<p>मुकदमा की वादिनी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार 12 जुलाई 2022 की शाम लगभग 7 बजे उनकी पड़ोसन सीता देवी ने उनकी 16 साल की बेटी को हीटर से रोटी सेकने के लिए बुलाया था। बेटी उसके घर चली गई थी और खाना बना रही थी। उसी समय सीता देवी ने मोबाइल फोन देखने के बहाने उनकी बेटी को चारपाई पर बुलाया। सीता देवी ने उसे चारपाई पर गिरा दिया। इसी समय सीता देवी का पति अर्जुन आ गया। उसने किशोरी के साथ बुरा काम किया। दुष्कर्म के दौरान सीता देवी उनका वीडियो बना रही थी। दुष्कर्म की वीडियो गांव में वायरल कर दी। अर्जुन वहां से भाग निकला। महिला के प्रार्थना पत्र पर फैजगंज बेहटा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। </p>
<p>न्यायालय में आरोपी अर्जुन पुत्र नौबत सिह और उसकी पत्नी सीता देवी पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और पत्नी द्वारा सहयोग करने और वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति-पत्नी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/567982/badaun-wife-kept-making-rape-video-by-husband-gets-20</link>
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                <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 18:20:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बदायूं : दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास, 45 हजार जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास समेत 40 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस मामले में कोतवाली बिसौली पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म में मामला दर्ज किया था।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 जुलाई 2019 को एक व्यक्ति ने बिसौली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी शाम साढ़े</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/566608/badaun-rape-accused-gets-20-years-imprisonment-and-45-thousand"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2026-01/उम्रकैद.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास समेत 40 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस मामले में कोतवाली बिसौली पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म में मामला दर्ज किया था।</p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार 2 जुलाई 2019 को एक व्यक्ति ने बिसौली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी शाम साढ़े छह बजे खेत पर घास काटने गई थी। जहां घात लगाए बैठे रंजीत ने बदनीयत से उसे दबोच लिया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लड़की ने शोर मचाया तो लोग एकत्र हो गए। आरोपी रंजीत मौके से भाग गया। सूचना मिलने पर वह बेटी को लेकर जा रहे थे। रंजीत के छोटे भाई वालेश, हरवंश और अवनीश ने मारपीट की। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह घास काट रही थी। तो रंजीत और सोनू आ गए थे। रंजीत ने उसके साथ गलत काम किया और सोनू खड़ा होकर देखता रहा था। न्यायालय में गांव धर्मपुर बिहारीपुर निवासी रंजीत पुत्र चंदपाल पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी रंजीत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/566608/badaun-rape-accused-gets-20-years-imprisonment-and-45-thousand</link>
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                <pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:30:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Pradeep Kumar]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रतापगढ़ जिला अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन करवास की सजा, कोर्ट ने लगाया 60 हजार का अर्थदंड  </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़। </strong>उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उदय पुर थाना क्षेत्र के निवासी मनोज सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया और उसे सश्रम आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। </p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता के चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया है। पीड़िता की मां के अनुसार</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/560526/the-pratapgarh-district-court-sentenced-a-rape-accused-to-life-imprisonment-and-imposed-a-fine-of-60-000-rupees"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-11/untitled-design-(26)5.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़। </strong>उत्तर प्रदेश के प्रताप गढ़ जिले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उदय पुर थाना क्षेत्र के निवासी मनोज सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया और उसे सश्रम आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। </p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता के चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया है। पीड़िता की मां के अनुसार यह घटना एक दिसंबर 2016 की है जब उनकी बेटी सुबह करीब 10 बजे गांव के लल्लू सिंह के घर जा रही थी। </p>
<p style="text-align:justify;">आरोपी मनोज सिंह ने घर के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि इसके बारे में किसी को बतायेगी तो जान से मार देगा। अदालत ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष से भी क्षतिपूर्ति की राशि नियमानुसार प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला बुधवार की शाम को सुनाया जिसकी प्रति आज मिली है।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़े : </h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/560525/nurse-suicide-case-in-pratapgarh--hanged-herself-in-her-room--worked-as-an-ot-technician"><span class="t-red">प्रतापगढ़ में नर्स की खुदखुशी का मामला: </span>कमरे में लगाई फांसी, ओटी टेक्निशियन के रूप में थी कार्यरत  </a></h5>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>प्रतापगढ़</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/560526/the-pratapgarh-district-court-sentenced-a-rape-accused-to-life-imprisonment-and-imposed-a-fine-of-60-000-rupees</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/560526/the-pratapgarh-district-court-sentenced-a-rape-accused-to-life-imprisonment-and-imposed-a-fine-of-60-000-rupees</guid>
                <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:33:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>UP: बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास समेत 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 22 जुलाई 2017 को कोतवाली सिविल लाइन पर तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी 16 साल की है। वह काम करने के लिए खेत पर गए थे। इसी दौरान अतर सिंह आया और उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। वह अपने पत्नी के साथ घर पहुंचे तो पड़ोस के लोग ने</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/560465/10-years-rigorous-imprisonment-for-abducting-and-raping-a-woman"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-11/adalat5.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बदायूं, अमृत विचार।</strong> नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास समेत 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। </p>
<p>अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने 22 जुलाई 2017 को कोतवाली सिविल लाइन पर तहरीर देकर बताया था कि उनकी बेटी 16 साल की है। वह काम करने के लिए खेत पर गए थे। इसी दौरान अतर सिंह आया और उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। वह अपने पत्नी के साथ घर पहुंचे तो पड़ोस के लोग ने अतर सिंह के उनकी बेटी को ले जाने की जानकारी दी। लड़की को ले जाने में अतर सिंह का प्रिती पाल, चरण सिंह, प्रेमवती, लक्ष्मी आदि ने सहयोग किया। </p>
<p>उनकी बेटी घर पर रखे जेवर और 50 हजार रुपये ले गई। पुलिस ने लड़की को बरामद किया। उसने बताया कि अतर सिंह उसे राजस्थान ले गया और उसके साथ गलत काम किया। न्यायालय में गांव खेड़ा बुजुर्ग निवासी अतर सिंह पुत्र प्रिती पाल नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>बरेली</category>
                                            <category>बदायूं</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 18:46:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Monis Khan]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>प्रतापगढ़ :  दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट में मिली 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़। </strong>अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पारुल वर्मा के न्यायालय ने बुजुर्ग के द्वारा मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी सिद्ध होने पर बीस वर्ष कारावास और अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता देवेंद्र त्रिपाठी ने वृहस्पतिवार को बताया कि मुक़दमा वादी पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि दो जून 2023 की रात उसकी सात साल की बेटी कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, कि इसी दौरान शराब के नशे में धुत हरि प्रसाद मौर्य (60) उसकी बेटी को बहला फुसला कर घर में बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/559714/pratapgarh--rape-accused-sentenced-to-20-years-in-prison-and-fined-50-000-rupees-under-the-pocso-act"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-11/untitled-design-(55)2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़। </strong>अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पारुल वर्मा के न्यायालय ने बुजुर्ग के द्वारा मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी सिद्ध होने पर बीस वर्ष कारावास और अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता देवेंद्र त्रिपाठी ने वृहस्पतिवार को बताया कि मुक़दमा वादी पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि दो जून 2023 की रात उसकी सात साल की बेटी कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, कि इसी दौरान शराब के नशे में धुत हरि प्रसाद मौर्य (60) उसकी बेटी को बहला फुसला कर घर में बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। </p>
<p style="text-align:justify;">बेटी ने रोते हुए शोर मचाया तो उसने दरवाजा बंद कर उसे भगा दिया। बेटी ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी हरि प्रसाद मौर्य के विरुद्ध दुष्कर्म व पक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। </p>
<p style="text-align:justify;">न्यायालय ने मुक़दमे की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर दोषी हरि प्रसाद मौर्य को बुधवार को बीस वर्ष कारावास और पचास हजार रूपए अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई और अर्थदण्ड की राशि पीड़िता के चिकित्सीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति के लिए देने का आदेश दिया।</p>
<h5 style="text-align:justify;">ये भी पढ़े :</h5>
<h5 class="post-title"><a href="https://www.amritvichar.com/article/559709/delhi-blast--death-toll-rises-in-delhi-blast--injured-in-lnjp-dies--investigating-agencies-search-for-third-suspect-car"><span class="t-red">Delhi Blast: </span>दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़ी: LNJP में घायल की मौत, तीसरी संदिग्ध कार की तलाश में जुटी जांच एजेंसियां </a></h5>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>प्रतापगढ़</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/559714/pratapgarh--rape-accused-sentenced-to-20-years-in-prison-and-fined-50-000-rupees-under-the-pocso-act</link>
                <guid>https://www.amritvichar.com/article/559714/pratapgarh--rape-accused-sentenced-to-20-years-in-prison-and-fined-50-000-rupees-under-the-pocso-act</guid>
                <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:36:24 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Anjali Singh]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>Ballia News: बच्ची के यौन शोषण के जुर्म में व्यक्ति को 25 वर्ष की कैद </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>बलिया। </strong>बलिया की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची के यौन शोषण के दो वर्ष पुराने मामले में सोमवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। </p>
<p>पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की बच्ची का उसी थाना क्षेत्र के नेछुआडीह गांव के मन्नू भारती ने 16 दिसंबर 2023 को यौन शोषण किया था। इस मामले में बच्ची की मां की तहरीर पर मन्नू भारती के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों के</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.amritvichar.com/article/556102/ballia-news--man-sentenced-to-25-years-in-prison-for-sexually-abusing-a-girl"><img src="https://www.amritvichar.com/media/400/2025-03/उम्रकैद3.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बलिया। </strong>बलिया की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची के यौन शोषण के दो वर्ष पुराने मामले में सोमवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। </p>
<p>पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की बच्ची का उसी थाना क्षेत्र के नेछुआडीह गांव के मन्नू भारती ने 16 दिसंबर 2023 को यौन शोषण किया था। इस मामले में बच्ची की मां की तहरीर पर मन्नू भारती के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। </p>
<p>उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी मन्नू भारती को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पच्चीस हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ेंः <a href="https://www.amritvichar.com/article/556100/up-long-weekend--schools-and-government-offices-will-remain-closed-in-uttar-pradesh-from-october-19-23--the-state-government-has-released-the-holiday-calendar"><span class="t-red">UP Long Weekend: </span>उत्तर प्रदेश में 19-23 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर, राज्य सरकार का अवकाश कैलेंडर जारी</a></strong></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>लखनऊ</category>
                                            <category>आजमगढ़</category>
                                            <category>बलिया</category>
                                            <category>Crime</category>
                                    

                <link>https://www.amritvichar.com/article/556102/ballia-news--man-sentenced-to-25-years-in-prison-for-sexually-abusing-a-girl</link>
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                <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 10:41:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Muskan Dixit]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
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