बरेली: मौलाना तौकीर रजा फरार घोषित, कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी...जानें मामला

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Edited By Amrit Vichar
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2010 के दंगे का मुख्य अभियुक्त करार देकर अदालत ने किया था तलब

बरेली, अमृत विचार। शहर में 2010 के दंगे के मुख्य अभियुक्त करार दिए गए आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ सोमवार को जिला जज विनोद कुमार की अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी कर उन्हें फरार घोषित कर दिया। दो बार पहले भी तौकीर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। अगली सुनवाई अब आठ अप्रैल को होगी।

जिला जज ने एसएसपी को आदेश दिया है कि फरारी की उद्घोषणा कराकर रिपोर्ट कोर्ट मे भेजी जाएं। यह भी कहा है कि इस बीच अगर मौलाना की गिरफ्तारी होती है या वह अदालत में हाजिर होते हैं तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। कानूनी जानकारों के मुताबिक फरार घोषित किए जाने के बाद अदालत तौकीर के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता-1973 के तहत कभी भी कुर्की की भी कार्रवाई कर सकती है। उधर, इस मामले के कई मुल्जिम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए। वसीम समेत पांच मुल्जिमों के हाजिर न होने पर उनके खिलाफ भी गैरजमानती वारंट जारी किया गया है।

गिरफ्तारी के लिए बनीं दो टीमें
अदालत के मौलाना तौकीर को फरार घोषित करने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें बनाई गई हैं। सीओ पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक एक टीम उनके और दूसरी सीओ संदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित की गई है। उनके दिल्ली में होने की सूचना मिली है। आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि मौलाना तौकीर अदालत का सम्मान करते हैं। वह हार्ट पेशेंट हैं और उनका दिल्ली में इलाज चल रहा है। ठीक होते ही अदालत के आदेश का पालन करेंगे।

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