Kanpur News: प्लॉट कब्जा करने में दो सिपाहियों पर एफआईआर, हाईकोर्ट में कमिश्नर की पेशी के बाद लिख ली रिपोर्ट
कानपुर में प्लॉट कब्जा करने में दो सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज।
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कानपुर में प्लॉट कब्जा करने में दो सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज हुई। हाईकोर्ट में कमिश्नर की पेशी के बाद रिपोर्ट लिख ली गई।
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कानपुर, अमृत विचार। अधिवक्ता की कार चोरी की रिपोर्ट न लिखने पर पुलिस कमिश्नर डॉ. आर के स्वर्णकार की हाईकोर्ट में पेशी के बाद पुलिस कर्मियों में दहशत का माहौल है। 20 दिन पहले कोर्ट से दो पुलिस कर्मियों समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ था, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि चकेरी इंस्पेक्टर अशोक दुबे इस मामले को दबाकर रखे रहे।
हाईकोर्ट में पेशी और कैंट इंस्पेक्टर पर एफआईआर होने के बाद आनन-फानन गुरुवार देर रात चकेरी थाने में दो सिपाहियों समेत सात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस कमिश्नर ने सभी थानेदारों के आदेश दिया हैं कि किसी भी हाल में एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही न बरती जाए।
रोकने गए तो उनके साथ गाली गलौज की और वहां से उसे भगा दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने रोकने पर उनके परिवार की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। कोर्ट का आदेश भी किनारे रख दिया।
अब पुलिस कमिश्नर के हाईकोर्ट में पेश होने की नौबत आने के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर ग्वालटोली के परमट निवासी मुन्नी अवस्थी, पुष्पा अवस्थी, रमेश अवस्थी, सुरेश अवस्थी, चकेरी के श्याम नगर निवासी रवि सिंह, कमिश्नरेट में तैनात सिपाही संदीप रजावत और योगेन्द्र भदौरिया पर धारा 447, 504, 427, 384 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
चकेरी पुलिस के लिए ये था कोर्ट का आदेश
एमएम 8 कोर्ट ने एफआईआर करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पीड़ित कमलेश कुमार के प्लॉट पर सिपाही संदीप रजावत, योगेंद्र सिंह भदौरिया और विपिन सिंह भदौरिया और ठेकेदार रवि सिंह ने कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री और दीवार ध्वस्त की है। 20 लाख की रंगदारी मांगी है। प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। चकेरी पुलिस मामले में उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करे।
कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपों की जांच की जाएगी उसके बाद कार्रवाई होगी।- आनंद प्रकाश तिवारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त