मुरादाबाद : मकान कब्जाने, धोखाधड़ी के आरोप में सपा सांसद कोर्ट में तलब

सांसद के छह सहयोगियों को भी कोर्ट में पेश होना होगा

 मुरादाबाद  : मकान कब्जाने, धोखाधड़ी के आरोप में सपा सांसद कोर्ट में तलब

मुरादाबाद, अमृत विचार। अभद्र टिप्पणी मामले में पहले से विवादित चल रहे सपा सांसद डॉ. एसटी हसन के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। न्यायालय ने मकान कब्जाने व अन्य गंभीर आरोपों में सांसद व रिश्तेदारों समेत सात लोगों को तलब कर लिया है। अधिवक्ता ने चार साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

बताया जा रहा है कि अधिवक्ता फसीउल्लाह की ओर से अदालत में सांसद डाॅ. एसटी हसन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था। आरोप है कि सांसद ने अपने रिश्तेदारों संग उनके मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। शिकायत में अधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि वर्ष 1963 में उनके पिता जकाउल्ला खां ने रामपुर नवाब से गलशहीद पर पुराने बर्फखाने के पास जमीन खरीदी थी। इस पर मकान बनाने के बाद लाजपत नगर के वसीम अहमद को किराए पर दिया था।

किराएदार को सभी टैक्स देने और नियमानुसार किराया बढ़ाने की बात भी तय हुई थी। लेकिन, वसीम अहमद ने मकान के टैक्स अपने नाम से जमा कर दिए थे। इस बीच पुलिस द्वारा घोषित भू माफिया मिर्जा किश्वर बेग से एक दीवानी का मुकदमा उन पर कायम करा दिया था। संपत्ति का कुछ हिस्सा अली जान के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिखा दिया था। अधिवक्ता का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो सांसद ने दबाव बनाने को उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी।

आरोप है कि 14 दिसंबर 2020 को सांसद ने अपने सहयोगी वसीम अहमद, मो. आसिम, आफताब हुसैन, बदूद व लाल परवेज के साथ मिलकर मकान पर लगे लोहे के गेट को काटकर कब्जा कर लिया था। अधिवक्ता ने बताया कि इस कबजेदारी के विरोध में उन्होंने कटघर थाने में पुलिस से कई बार गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई ही नहीं हुई। इसी कारण उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। अब एमपी-एमएलए की मजिस्ट्रेट कोर्ट एमपी सिंह ने मामले में सांसद समेत सात लोगों को तलब किया है।

15 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे आरोपी
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीश भटनागर ने बताया कि मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने अभियुक्त मानते हुए सांसद व छह अन्य को हाजिर होने का आदेश दिया है। इन सभी आरोपियों को 15 अप्रैल को न्यायालय में हाजिर होना है।

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