यौन उत्पीड़न मामला: आरोप तय होने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह- कोर्ट के आदेश ने उनके रास्ते खोल दिये हैं
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गोंडा। यौन शोषण के मामले में दिल्ली की अदालत में आरोप तय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को कहा कि न्यायालय के आदेश ने उनके रास्ते खोल दिये है और विकल्प भी खुले है। उन्होंने कहा कि इस मामले का सामना वे पूरी तरह करेंगे।
यौन शोषण के मामले में प्रथम दृश्टया कोर्ट ने एक केस को छोड़कर चार मामलों में आरोप तय किये है मामले की चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी थी। जब आरोप तय होते हैं तो चार्ज पर ही बात रखी जा सकती है। अलग से साक्ष्य या गवाह नही रख सकते। पुलिस के चार्ज के इर्दगिर्द ही रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऑप्शन खुले है प्रकरण को वे फेस करें।
बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 354 (महिलाओं से अभद्र व्यवहार) और 354ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोप तय किये जबकि तोमर के ख़िलाफ़ आईपीसी 506 के तहत आरोप तय किए गए हैं। चुनावी मौसम के बीच विपक्ष को भाजपा के विरुद्ध सियासी हमला बोलने के लिए बड़ा हथियार मिल गया है हालांकि इस बार चुनाव में उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है।
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