प्रयागराज : आजम खान के भड़काऊ भाषण मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकार्ड तलब

प्रयागराज : आजम खान के भड़काऊ भाषण मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकार्ड तलब

अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान संवैधानिक पदों पर नियुक्त अधिकारियों के खिलाफ अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों को भड़काने तथा अधिकारियों को उकसाने, निर्वाचन आयोग और वर्तमान मुख्यमंत्री के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में सपा नेता आजम खान के मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए हैं।

अपर महाधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। कोर्ट ने महाधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले को आगामी 5 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने मोहम्मद आजम खान की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के धमौरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियों के साथ ही उच्च पदासीन अधिकारियों के विरुद्ध अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत आक्षेप  किये, जिससे वे उत्तेजित हो जाएं।

इसके साथ ही आजम खान ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लगाए गए वीडियोग्राफर के कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न किया। निर्वाचन क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए सुरक्षा बलों तथा पुलिस के विरुद्ध भी भड़काऊ भाषण दिया और निर्वाचन आयोग के खिलाफ भी टिप्पणी की, जो खुले तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर अनिल कुमार चौहान ने 10 अप्रैल 2019 को पुलिस स्टेशन शहजाद नगर, रामपुर में आईपीसी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।

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