नैनीताल: बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल: बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल, अमृत विचार। प्रभारी सत्र न्यायाधीश नैनीताल व द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट ने नैनीताल को बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी बलजीत नगर, नई दिल्ली निवासी नितिन शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अभियोजन पक्ष जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार कांस्टेबल अनिल राणा ने 23 जुलाई 2023 तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि रिपोर्टकर्ता सोशल मीडिया प्रमोशन सेज कार्यालय नैनीताल में कार्यरत है। राजकीय कार्य के लिए नैनीताल पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज का संचालन करता है।

राजकीय कार्य के दौरान 17 जुलाई 2023 को नैनीताल पुलिस के फेसबुक मैसेंजर पर फेसबुक यूजर नितिन शर्मा नाम से नैनीताल के विभिन्न स्थानों पर 24 घंटे के अंदर बम ब्लॉस्ट करने और इसकी जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिद्दीन ने ली है।

इस आशय का संदेश भेजा गया। इसके बाद उन्होंने मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने के साथ साइबर सेल को भी जानकारी दी। साइबर सेल की जांच में मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर दी।