हरदोई: राजस्व संहिता अधिनियम से हो रहे खिलवाड़ पर ईओ ने लगाई रोक

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पिहानी पालिका प्रशासन ने बिना अनुमति के जबरन निजी भूमि का किया अधिग्रहण

हरदोई। पिहानी कस्बे के अंदर मोहल्ला नागर में खाद के गड्ढे वाली खाली पड़ी भूमि श्रेणी-6 की भूमि, जिस पर मृदा परीक्षण के बाद प्रस्तावित टंकी निर्माण करने आई कार्यदायी संस्था को ईओ पिहानी अमित कुमार सिंह ने फिलहाल काम करने से रोक दिया है। उन्होंने ने राजस्व विभाग को अन्यत्र जगह खाली भूमि तलाशने के लिए निर्देशित करते हुए डीएम मंगला प्रसाद को पत्र लिखकर उक्त भूमि के बारे में अवगत करा दिया है।

टंकी के लिए चिन्हांकित भूमि गाटा संख्या 793 का रकबा कम होने के कारण गाटा संख्या 792 व 792/2 के स्वामी जहीरुद्दीन पुत्र बराती आदि की भूमि का पहले आंशिक भाग उसमें जान-बूझकर शामिल कर लिया गया। बाद में तीसरी बार चूना डालकर जो चिन्हांकन किया गया उसमें उक्त भू-स्वामी का एक तिहाई हिस्सा जान-बूझकर जबरन टंकी निर्माण की चिन्हांकित भूमि श्रेणी 6 में शामिल कर लिया गया।

जिस पर भू-स्वामी को आपत्ति हुई तो उसने ने ईओ पिहानी अमित कुमार सिंह व लेखपाल आशीष बाजपेई पर सवाल उठा दिए। राजस्व संहिता अधिनियम के मुताबिक श्रेणी 6 की भूमि पर किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। सवालों के घेरे में आए ईओ ने अपनी कलम को फंसता हुआ देख कर टंकी निर्माण पर फौरन रोक लगा दी है।

उधर भू-स्वामी ने एसडीएम शाहबाद पूनम भास्कर को आपत्ति-पत्र देकर राजस्व संहिता अधिनियम के समुचित प्रावधानों के तहत टंकी का निर्माण कर जनहित कार्य होने की प्रशंसा करते हुए निजी भूमि का अधिग्रहण बिना अनुमति के करना गैर कानूनी व असंवैधानिक उत्पीड़न बताया।

भू स्वामी का कहना है कि मेरी अनुमति के वगैर मेरी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है इस मामले में नगर पालिका परिषद पिहानी प्रशासन और राजस्व विभाग मिलकर उनका असंवैधानिक उत्पीड़न कर रहा है इसलिए न्यायोचित कार्रवाई न हुई तो भू-स्वामी उच्च न्यायालय खण्डपीठ में अपनी याचिका दायर करेंगे।

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