काशीपुर: पीसीबी से बिना सहमति के चल रहे जिले के 73 होटल

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार। पीसीबी ने ऊधम सिंह नगर जिले के होटलों और अस्पताल संचालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पीसीबी ने जिले के 73 होटलों संचालकों को सहमति की अवधि समाप्त होने पर नोटिस जारी कर सहमति लेने को कहा है।

जिले में करीब 179 होटल उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में (पीसीबी) में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से करीब 73 होटल ऐसे हैं जिन्होंने सहमति की अवधि समाप्त होने के बाद भी पीसीबी में आवेदन नहीं किया है। वहीं पीसीबी ने अब होटलों को वर्ष 2022-23 से गैर औद्योगिक श्रेणी की कैटेगरी में रखा है।

इसके तहत अब होटलों को भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में अलग-अलग किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 20 कमरों से अधिक वाले होटलों को एसटीपी प्लांट लगाना जरूरी है। यदि निरीक्षण के दौरान 20 कमरों से अधिक वाले होटलों में एसटीपी प्लांट नहीं मिलता है तो पीसीबी ऐसे होटलों को बंद कराने की कार्रवाई कर सकता है। इधर विभाग ने जिन होटलों को नोटिस भेजे हैं उन्हें 15 मार्च 2024 तक विभाग से सहमति लेने को कहा है।

25 प्राइवेट अस्पतालों को भी भेजे नोटिस

काशीपुर। बायोमेडिकल वेस्ट के नियमों के तहत पीसीबी ने जिले के 25 प्राइवेट अस्पतालों को भी नोटिस भेज सहमति लेने को कहा है। दरअसल बायो मेडिकल वेस्ट के नियमानुसार जिले के सभी छोटे-बड़े अस्पताल संचालकों को पीसीबी से सहमति लेना अनिवार्य है। ऐसे में सहमति अवधि समाप्त होने पर विभाग ने अस्पतालों को शीघ्र ही सहमति के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिले में करीब 661 छोटे-बड़े अस्पताल और क्लीनिक है।

जिन होटलों और प्राइवेट अस्पतालों की सहमति अवधि समाप्त हो गई है। उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। सहमति के लिए आवेदन करने को 15 दिन का समय दिया गया है। यदि इसके बाद भी होटल और अस्पताल संचालक आवेदन नहीं करते हैं तो निरीक्षण कर इन्हें बंद कराने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

-नरेश गोस्वामी, क्षेत्रीय अधिकारी, पीसीबी, काशीपुर।

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