बैंकों से किए गए संदेहजनक लेन-देन की दें जानकारी :ADM अंबेडकरनगर 

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अंबेडकरनगर, अमृत विचार। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। 

बैठक के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग-अलग बैंक खाता खोलने के लिए निर्देशित किया गया। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक या डाकघर में खाता खोल सकता है। निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान किया जाना है। निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलते समय ही 200 प्रतिपर्णो की चेक बुक उपलब्ध कराएं। स्टेट लेबिल बैंकर्स कमेटी द्वारा प्रदेश के समस्त बैंकों को यह निर्देश परिचालित किए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के लिए बैंकों से किए गए संदेह जनक लेन-देन के संबंध में वरिष्ठ कोषाधिकारी, नोडल ऑफिसर व्यय अनुवीक्षण सेल को सूचना उपलब्ध कराएंगे। 

दस लाख रुपए से अधिक के जमा की दें जानकारी 
निर्वाचन प्रकिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते से एक लाख रुपए से अधिक की नगद राशि की निकासी या जमा करना। अन्य कोई भी संदेह जनक नकद लेन-देन जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। यदि जमा की जाने वाली निकासी की नकद धनराशि की रकम 10 लाख से अधिक हो तो ऐसी सूचना को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर विधियों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजी जाए। बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, एलडीएम, बैंक प्रबंधक और संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

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