रामपुर: नवीन मंडी से कल रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, आज शाम 6 बजे से थमा प्रचार
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मतदान के लिए जिला पंचायत स्थित बूथ पर कराई गई बैरिकेडिंग
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रामपुर, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार शाम छह बजे थम गया। 18 अप्रैल को पोलिंग पार्टियों की रवानगी मंडी समिति से होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रेक्षक से लेकर जिलाधिकारी तक मंडी समिति में तैयारियों का जायजा ले चुके हैं।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके चलते शाम से चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रशासन सक्रिय हो जाएगा। हालांकि, प्रत्याशी बिना शोर-शराबे के जनसंपर्क कर सकेंगे। गुरुवार को मंडी समिति से पोलिंग पार्टियों की रवानी जीपीएस युक्त बसों से मतदान केंद्रों के लिए होगी।
छह जिलों से आए होमगार्ड
लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरह से निपटाने के लिए 3106 होमगार्ड भी बुलाए गए हैं। जिसमे बस्ती से 494, सिद्वार्थ नगर से 450, संतकबीर नगर से 270,देवरिया 585 कुशीनगर से 495, लखनऊ से 299 और जिले से 513 तरह होमगार्ड शामिल किए गए है। इस तरह से 3106 होमगार्ड लोकसभा चुनाव में ड्यूटी करेंगे।
37 कंपनी पैरा मैलिट्री फोर्स को भी बुलाया गया
19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होना है। जिसके लिए बाहरी जिलों से फोर्स को बुलाया गया है। जिसमें 325 दरोगा बुलाए गए हैं। इसके अलावा साढ़े तीन हजार सिपाही हैं। 37 कंपनी पैरा मैलिट्री फोर्स को भी बुलाया गया है। इसके अलावा जिले की फोर्स भी तैनात रहेगी। फोर्स का आना शुरू हो गया है। जबकि काफी फोर्स आ जाने के कारण उनको स्कूलों में रोका जा रहा है।
फैक्ट फाइल
कुल मतदाता- 17,31,836
पुरुष मतदाता- 9,15,998
महिला मतदाता- 8,15,678
अन्य मतदाता-160
कुल बूथ-1789
कुल मतदान केंद्र-1071
कुल जोन- 25
कुल सेक्टर-152
माइक्रो आर्ब्जवर-194
कुल ईवीएम-3578
वीवीपैट-2223
हल्के वाहन-300
भारी वाहन-480
कुल मतदान कर्मी-7884
होमगार्ड-3106
फोर्स -37 कंपनी
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 में उल्लिखित प्राविधानों के तहत मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस या अन्य तरह से कोई प्रचार आयोजित नहीं करेगा। प्राविधानों का उल्लंघन आरपी एक्ट 1951 की धारा 126ए में दंडनीय है जिसमें दो वर्ष की अवधि तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 17 अप्रैल को सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।- हेम सिंह, जिला उप निर्वाचन अधिकारी
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