हरदोई: दान करने के बाद धोखाधड़ी कर बेच दी जमीन! कोर्ट ने दिए एफआईआर के आदेश

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Edited By Amrit Vichar
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बघौली पुलिस ने पांच के नाम केस दर्ज कर शुरु की जांच

हरदोई। धोखाधड़ी करने वाले कब क्या कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो जमीन दान की और उसके बाद धोखाधड़ी कर उसी जमीन का बैनामा कर दिया। बात पता चली तो धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों ने अपनी बात रखी पुलिस से कोई बात नहीं बनी तो मामला कोर्ट पहुंचा। उसके बाद ही एक्शन में आई बघौली पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी जांच शुरु कर दी।

कछौना कोतवाली के कस्बा बालामऊ की विमला पत्नी रामसेवक ने कोर्ट में दी अर्ज़ी में कहा कि बघौली थाने के पनुआ मजरा बर्रा धूमन निवासी जयपाल पुत्र सीताराम ने भूमि नंबर 585/1.3290 हेक्टेयर भाग संख्या 0.6645 हेक्टेयर में अपने हिस्से की भूमि संख्या 0.6645 को अपनी पुत्री 3 साल की देवकी और पांच महीने की जशोदा के संरक्षक सगे चाचा जगतपाल पुत्र सीताराम के हक में दान कर दी थी, जिसका इन्द्राज नंबर रजिस्ट्रार ऑफिस सण्डीला में जिल्द नंबर 8231 पृष्ठ 1/20 क्रम संख्या 10428 दिनांक 22/अक्टूबर 2022 है। उसके बाद जयपाल ने दान की गई ज़मीन की संख्या 522 कन्नौज ज़िले के करनपुर निवासी देवेन्द्र सिंह पुत्र ऊदन सिंह के हाथ बेंच ली। 

विमला ने कोर्ट को बताया कि इस तरह जयपाल और जगतपाल के अलावा मुन्ने यादव पुत्र शिवकुमार निवासी महेशन मढ़िया कोतवाली कछौना व कछौना कोतवाली के ही बालामऊ कस्बे के नेवादा निवासी सुन्दरलाल पुत्र ब्रजमोहन व लालबहादुर पुत्र मंगूलाल ने जानबूझकर धोखाधड़ी की,इतना ही नहीं उन लोगों ने ऐसा करने के बारे में पूछने पर मारपीट की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बघौली पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए,जिस पर जयपाल, जगतपाल, मुन्ने यादव,सुन्दर लाल और लाल बहादुर के खिलाफ धारा 420/406/323/504/506 के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरु कर दी है।

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