रामपुर: कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को झटका, जिरह का अवसर खत्म
By Vikas Babu
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रामपुर, अमृत विचार: झूठा शपथपत्र देने के मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा एफआईआर लेखक से जिरह न करने के कारण उनका अवसर खत्म कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
बता दें कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2021 में स्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान उन्होंने झूठा शपथ दिया है। पुलिस ने इस मुकदमे की विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है।
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