बरेली: बेबी केयर सेंटर में हुए हत्याकांड के बाद एक्शन में अग्निशमन विभाग, 44 अस्पताल और 49 होटलों पर लगा जुर्माना

बरेली: बेबी केयर सेंटर में हुए हत्याकांड के बाद एक्शन में अग्निशमन विभाग, 44 अस्पताल और 49 होटलों पर लगा जुर्माना

दिग्विजय मिश्रा, बरेली। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद बरेली अग्निशमन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। अग्निशमन विभाग ने 44 निजी अस्पतालों और 49 होटल संचालकों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना ठोका है जिसे जल्द जमा न करने पर विभाग आगे कार्रवाई करेगा। जिन अस्पतालों, होटलों और बरातघरों पर जुर्माना लगाया गया है, उन्हें दो साल में कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। इन नोटिसों पर कोई जवाब तक नहीं दिया गया।

कुछ दिन पहले महिला अस्पताल के एसएनसीयू में आग लग गई थी। यहां से रेफर करने के दौरान बच्चे की मौत भी हो गई थी। शहर में इस तरह के कई हादसे हुए हैं। इसके बावजूद कई भवनों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। इस कारण अग्निशमन विभाग ने ऐसे 165 व्यावसायिक भवनों को चिह्नित कर नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इनमें निजी अस्पताल, शॉपिंग मॉल, बड़े शोरूम समेत व्यावसायिक गतिविधियां वाले भवन शामिल हैं।

बता दें कि जिन निजी अस्पतालों, होटलों और बरातघरों पर अग्निशमन विभाग ने जुर्माना ठोका है, इन सभी को दो साल में चार से सात बार नोटिस जारी किया जा चुका है। लगातार रिमाइंडर के बाद भी किसी से कोई जवाब न मिलने पर अग्निशमन विभाग ने जुर्माना लगाया है। अगर ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो इनकी संपत्ति कुर्क करने के साथ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। अन्य अस्पतालों और होटलों का भी ब्योरा जुटाया जा रहा है।

2022 के नए एक्ट में मिली ताकत
2022 में उप्र अग्निशमन एवं आपात सेवा एक्ट आने के बाद अग्निशमन विभाग को नई ताकत मिली है। इसके तहत विभाग अब ऐसे संस्थानों पर जुर्माना लगा सकता है। इसके पहले विभाग के पास वाद दायर करने व नोटिस जारी करने के अलावा कोई ताकत नहीं थी।

पहले नोटिस के बाद हर दिन एक हजार का अतिरिक्त जुर्माना
अग्निशमन विभाग के अनुसार जिन निजी अस्पतालों, होटलों बरातघरों को नोटिस दिया गया है, उन्हें जिस दिन पहला नोटिस जारी किया गया था, उसी दिन से रोज एक हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। जो दस हजार रुपये का जुर्माना लगा है, वह एक बार के लिए ही होगा। इस तरह अग्निशमन विभाग जुर्माने के रूप में लाखों का राजस्व भी जुटाएगा। जिले भर में करीब चार सौ निजी अस्पताल हैं जिसमें 235 के पास ही फायर एनओसी है।

सरकारी अस्पतालों पर मेहरबान
जहां 44 प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया है, वहीं सरकारी अस्पतालों पर पूरी तरह मेहरबानी दिखाई है। सरकारी अस्पतालों के बारे में भी विभाग ने सीएमओ से पत्राचार कर अवगत कराया था। उसके बाद रिमाइंडर भी भेजा लेकिन कार्रवाई नहीं की।

जांच के लिए तीन टीमें रोज मुख्यालय भेज रही रिपोर्ट
मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि तीन टीमें गठित की गई हैं जो रोज अपने क्षेत्रों में अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट और बरातघरों का निरीक्षण कर रही हैं। फायर सेफ्टी से एनओसी तक जांच कर रही हैं। हर दिन की रिपोर्ट टीम शाम को उन्हें देती हैं जिसे वह रोज मुख्यालय भेजते हैं। टीम को 10 दिन का टारगेट दिया गया है जो जांच कर एक फाइनल रिपोर्ट भी उन्हें देंगी। यह रिपोर्ट भी मुख्यालय भेजी जाएगी।

44 निजी अस्पतालों, 49 होटल और बरातघरों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी को जिस दिन पहला नोटिस दिया गया था, उसी दिन से रोज एक हजार रुपये जोड़कर अतिरिक्त देना होगा। जिले में तीन टीमें इस तरह के प्रतिष्ठानों और संस्थानों की जांच कर रही है। जल्द अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी- चंद्रमोहन शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

यह भी पढ़ें- बरेली: अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम, व्यापारियों से जमकर नोकझोंक