अदालत का फैसला : महिला आरक्षी से दुराचार मामले में आदेश को चुनौती
![अदालत का फैसला : महिला आरक्षी से दुराचार मामले में आदेश को चुनौती](https://www.amritvichar.com/media/2024-05/court-hammer-22.jpg)
![](https://www.amritvichar.com/media/2024-07/neha-gupta-336.jpg)
विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार। हलियापुर थाने की महिला आरक्षी से दुराचार करने के आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट खारिज कर दुराचार तथा अन्य आरोपों में संज्ञान लिया था।
पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर ने सेशन कोर्ट में निगरानी दायर कर सीजेएम के आदेश को चुनौती दी है।
महिला आरक्षी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि सेशन जज जेपी पांडेय ने याचिका पर सुनवाई 29 मई को नियत की है। साल 2021 में हलियापुर थाने में तैनात रही एक महिला आरक्षी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष नीशू तोमर पर मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न कर अश्लील वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुराचार करने, मारपीट, धन हड़पने और गबन के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।
अधिवक्ता हत्याकांड में सुनवाई 6 को
जबकि उनके भाई मुनव्वर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक के पिता मो. सलीम ने कोतवाली नगर के लोलेपुर गांव निवासी सिराज अहमद उर्फ पप्पू, घरहा निवासी इस्माइल उर्फ प्रिंस, सोहराब, मेराज, सलमान समेत कई आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था
ये भी पढ़ें - UP में भीषण गर्मी, लखनऊ में ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाए कूलर