Hamirpur News: हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास...कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

हमीरपुर में हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

Hamirpur News: हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास...कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

हमीरपुर, अमृत विचार। हत्या के साढ़े 33 साल पुराने मामले में एडीजे प्रथम पीके जयंत की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक पर 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणि कर्ण शुक्ला व सुभाष श्रीवास्तव ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के भौली गांव निवासी पीड़ित भाई राम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 10 अगस्त 1990 को सुबह करीब साढ़े सात बजे वह व उसका भाई गुलाब सिंह, छोटे सिंह एवं चचेरा भाई कप्तान सिंह चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। 

तभी गांव के रघुवीर सिंह अपने हाथ में राइफल, अमोल सिंह एक नाली बंदूक, कामता सिंह उर्फ कल्लू दोनाली बंदूक, रज्जन सिंह तमंचा, रविभान सिंह एक नाली बंदूक, रणविजय सिह तमंचा, शिवभान सिंह तमंचा, शिवसरन सिंह लाठी, निरोत्तम सिंह तमंचा, लाल जी बंदूक, राजेश सिंह दो नाली बंदूक, मुनुआ सिंह एक नाकी बंदूक, जगमोहन सिंह तमंचा, नाथूराम शुक्ला रिवाल्वर व इंद्रजीत सिंह अपने हाथ में तमंचा लिए हुए आए।

लोगों ने ललकारा कि कोई बचने न पाए, मार दो। बताया कि सभी ने जान से मारने की नीयत से पुरानी रंजिश के कारण उसके भाई के ऊपर फायर झोंक दिया। उसका भाई गुलाब सिंह गोली लगने से वहीं गिर गया। जिसकी मौके पर मौत हो गई। कप्तान सिंह घायल हो गया है। शोरगुल सुनकर गांव के मलखान सिंह, राजकरन सिंह व उसकी बेटी आदि आ गए तो उक्त लोग जानमाल की धमकी देते हुए चले गए। 

मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ हत्या व हत्या का प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। बाद में विवेचक ने 11 आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए चार आरोपियों कामता सिंह उर्फ कल्लू, राजेश सिंह, रविभान सिंह व शिवभान सिह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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