बहराइच: हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने सुनाया फैसला

बहराइच, अमृत विचार। हत्या के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी की कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 15/15 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
थाना विशेश्वरगंज के गंगवल बाजार निवासी महिला शालिनी देवी ने तत्कालीन डीएम को जनसुनवाई के दौरान पति की हत्या करने की शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी।

पत्नी डीएम को दिए गए प्रार्थनापत्र में कहा था कि थाना क्षेत्र निवासी राजू सोनी व रामपाल ने बीत 18 सितंबर 2010 की शाम को उनके पति को अपने साथ ले गए थे। उसके बाद उनकी हत्या कर दी। मामले में तत्कालीन एडीएम के आदेश पर विशेश्वरगंज थाने की पुलिस ने छह अक्तूबर 2010 को मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमें में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार बारह की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्तों पर लगाई गई धाराओं दोषसिद्ध किया।

अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से अभियुक्तों के प्रथम अपराध का हवाला देते हुए कोर्ट से कम से कम सजा देने की मांग की। इसपर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार जायसवाल की ओर से विरोध करते हुए घटना को गंभीर बताते हुए कोर्ट से अधिक से अधिक सजा देने की मांग की।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों की सजा पर अपना फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों को 15/15 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्तों को अधिकतम दस-दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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