अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर गोष्ठी का आयोजन

गोष्ठी में बाल श्रम को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही पर की गयी चर्चा, ईंट भट्ठों पर बाल श्रम की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाये जाने के दिये निर्देश

अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर गोष्ठी का आयोजन

प्रयागराज, अमृत विचार। अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बुधवार को सहायक श्रमायुक्त, प्रयागराज की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन, एन्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित रहे। गोष्ठी में बाल श्रम को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही पर चर्चा की गयी।

उक्त गोष्ठी में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों, ईंट भट्ठों पर बाल श्रम की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया गया। सहायक श्रम आयुक्त, प्रयागराज ने बताया गया कि जून माह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के निर्देशन में वृहद स्तर पर अभियान चलाकर बाल श्रमिकों के शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वासन के लिए अन्य आनुशांगिक कार्यवाही की जा रही है। चिन्हित बाल श्रमिकों के शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वासन के लिए अन्य आनुशांगिक कार्यवाही की जा रही है।

चिन्हित बाल श्रमिकों के शैक्षिक एवं आर्थिक पुर्नवासन के लिए अन्य आनुशंगिक कार्यवाही की जा रही है। चिन्हित बाल श्रमिकों एवं परिवारों को विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं जैसै बाल श्रमिक विद्या योजना से आच्छादित कर उनको शिक्षा से मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सहायक श्रमायुक्त, प्रयागराज ने यह भी  बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक व्यवसाय में कार्य करना पूरी तरह निषेध है और 14 से 18 आयु वर्ग के किशोर को उनकी विद्यालय जाने की अवधि के बाद कतिपय शर्तों के साथ कार्य कराया जा सकता है।

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