अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल, केंद्र सरकार ने किया अनुरोध, कहा- बिना उसका पक्ष सुने मामले में कोई भी एक तरफा आदेश न दिया जाए

अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल, केंद्र सरकार ने किया अनुरोध, कहा- बिना उसका पक्ष सुने मामले में कोई भी एक तरफा आदेश न दिया जाए

नई दिल्ली। अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक तीन याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी मामले में कैविएट दाखिल कर दिया है। केंद्र ने कोर्ट से भी अनुरोध किया है कि बिना उसका पक्ष सुने मामले में कोई भी एक तरफा आदेश न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट …

नई दिल्ली। अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक तीन याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी मामले में कैविएट दाखिल कर दिया है। केंद्र ने कोर्ट से भी अनुरोध किया है कि बिना उसका पक्ष सुने मामले में कोई भी एक तरफा आदेश न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर याचिका दाखिल करने वाले तीनों ही याचिकाकर्ता पेशे से वकील है।

उनके नाम है- विशाल तिवारी, मनोहर लाल शर्मा और हर्ष अजय सिंह। विशाल तिवारी की याचिका में अग्निपथ योजना को लेकर हो रही हिंसा की एसआईटी जांच की मांग के साथ योजना की समीक्षा की भी मांग की गई है। मनोहर लाल शर्मा ने योजना को गलत तरीके से लागू किया गया और देशहित के विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की है। वहीं हर्ष अजय सिंह ने मांग की है कि कोर्ट सरकार को योजना की दोबारा समीक्षा का आदेश दे। सिंह ने यह मांग भी की है कि 24 जून से लागू हो रही योजना पर कोर्ट फिलहाल रोक लगा दे।

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