बरेली: पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और एक लोडर को अवैध खनन करते हुए पकड़ा

बरेली: पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और एक लोडर को अवैध खनन करते हुए पकड़ा

सीबीगंज/बरेली, अमृत विचार। अवैध खनन के चलते एक इंस्पेक्टर के कुर्सी गंवाने के बाद भी क्षेत्र में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्राली व एक लोडर को खनन करते हुए पकड़ लिया। ड्राइवर ने पुलिस को आता हुआ देख मिट्टी ट्रैक्टर से खेत में ही पलट दी। पुलिस खाली ट्रैक्टर ट्राली को गांव में खड़ा कर माफियाओं से सांठगांठ करना शुरू कर दी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो दोनों ट्रैक्टर ट्राली को थाने लाया गया और एमवी एक्ट में कार्रवाई करते हुए खनन अधिकारी को रिपोर्ट ऊपर भेजने की बात कही गई है।

मामला सीबीगंज थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि जौहरपुर से तिलियापुर जाने वाली रोड पर पीर वाली मजार के पास खजूर वाली मजार के पास मजहर अली का खेत है जिसमें से खनन माफिया 6 फीट गहरे गड्ढे खोद मिट्टी उठा चुके हैं। जबकि खनन करने की कोई परमिशन नहीं हुई है और पूरा कार्य नियम विरुद्ध है। खनन माफियाओं की ट्रैक्टर ट्राली की आवाज से परेशान ग्रामीणों ने मामले की सूचना सीबीगंज इंस्पेक्टर अशोक कुमार कंबोज को दी। 

दरोगा इंद्रपाल सिंह और दरोगा विपिन कुमार अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान खनन माफिया ने पुलिस को देख ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी नीचे गिरा कर उसे खड़ा कर दिया। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्राली व लोडर को जब्त कर लिया। गांव में लाकर काफी देर तक खनन माफियाओं से सौदेबाजी चलती रही। लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस दोनों ट्रैक्टर ट्रालियों को थाने ले आई और उनके खिलाफ एमबी एक्ट की धारा में कार्यवाही की गई है, वही खनन माफियाओं की रिपोर्ट खनन अधिकारी को भेजने की बात कही जा रही है। 

बता दें कि सीबीगंज में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। जिसमें सराय तल्फी, जौहरपुर,सनईरानी, घुंसा,परसाखेड़ा आदि गांव शामिल है।  खनन के ट्रैक्टर से एक बच्चे की मृत्यु के बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर सतीश कुमार अपनी कुर्सी गवा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और खनन का खेल बदस्तूर जारी है।

क्या कहते है खनन के नियम?
अगर किसान को मिट्टी खनन निजी उपयोग के लिए करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन लाइसेंस लेना होगा। जिसके बाद मिट्टी खनन अवैध नहीं होगा, पर यह केवल निजी उपयोग के लिए है, व्यावसायिक के लिए नहीं।एक आवेदन पर अधिकतम 100 घन मीटर लगभग 35 ट्रैक्टर-ट्रॉली मिट्टी को अधिकतम 15 दिन की अनुमति एवं हस्तचालन विधि से मिट्टी खनन करने की बाध्यता होगी। मिट्टी के खनन, परिवहन का पंजीकरण, अनुमति पोर्टल से आवेदनकर्ता स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।

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