सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह के मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, मिली नई तारीख 

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर,अमृत विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस में गुरुवार को तलबी बहस नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मार्च  नियत की है। 

मामले में परिवादी व उसके दो गवाहों की गवाही हो चुकी है। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजय जायसवाल और विनय मालवीय पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं।

पूर्व विधायक सफदर रजा के मामले में सुनवाई टली
थाना क्षेत्र धम्मौर के ग्राम पंचायत भाईं में पैमाइश करने गये लेखपाल के सरकारी कामकाज में  बाधा , धमकी व गाली गलौच के 10 साल पुराने मामले में वकीलों के प्रस्ताव के कारण सुनवाई टल गई। कोर्ट ने सफाई साक्ष्य के लिए 18 मार्च की तारीख नियत की है। एडीएम के आदेश पर पैमाइश करने गये तत्कालीन ग्राम पंचायत भाईं के लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ 18 सितंबर 2014 मे धम्मौर थाने मे सरकारी कामकाज मे बाधा ,धमकी, व गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

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