चित्रकूट: विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने में तीन भाइयों को सजा

चित्रकूट: विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने में तीन भाइयों को सजा

चित्रकूट, अमृत विचार। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी पाए गए तीन सगे भाइयों को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया। तीनों रिश्ते में मृतका के जेठ हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 29 मई 2022 को कमासिन (बांदा) के अंदौरा गांव निवासी रोहित कुमार यादव ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने वर्ष 2014 में बहन केता देवी की शादी थाना क्षेत्र के भंभौर के महुटा रूपौली लोखरिहापुरवा निवासी रविकरण से की थी। 27 मई 2022 की शाम केता का सास के साथ विवाद हुआ। बहन के जेठ शिवमोहन यादव ने उसे लाठी से मारा।

आत्महत्या का रूप देने के लिए ससुरालीजनों ने उसे आग लगा दी। उसने केता के जेठ शिवमोहन, गोरेलाल व राजा यादव आदि के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। पुलिस ने विवेचना में पाया था कि जेठ द्वारा पीटे जाने से व्यथित होकर केता ने आग लगाकर जान दे दी थी।

इस मामले में मृतका के पति और आरोपियों के सबसे छोटे भाई रविकरण ने भी गवाही दी थी। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को जिला जज विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषसिद्ध शिवमोहन,  गोरेलाल व राजा यादव को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने प्रत्येक को पांच हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।

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