पीलीभीत: शातिर डकैत लखपत उर्फ खोपड़ा को 10 साल कैद, 80 हजार रुपये का जुर्माना

पीलीभीत: शातिर डकैत लखपत उर्फ खोपड़ा को 10 साल कैद, 80 हजार रुपये का जुर्माना

पीलीभीत, अमृत विचार। गैंगस्टर एक्ट और डकैती के मामले में शातिर डकैत लखीमपुर खीरी जनपद के थाना भीरा क्षेत्र के ग्राम हासिमटांडा निवासी लखपत उर्फ खोपड़ा पुत्र पीर बक्श को न्यायालय ने सजा सुनाई। 

स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त लखपत को दोषी पाते हुए दस साल कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अमित कुमार शुक्ल ने की।  

अभियोजन कथानक के अनुसार माधोटांडा थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर ताल्लुके माधोटांडा निवासी श्रीपाल सिंह ने एक जनवरी 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि वह परिवार के साथ घर पर सो रहे थे। देर रात एक बजे कुछ अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और सामान ले जाने लगे। जागने पर विरोध किया तो कमरे में बंद कर दिया। 

जिसके बाद डरा धमकाकर नकदी जेवरात समेत अन्य सामान लूट ले गए।  पुलिस ने विवेचना के बाद  कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चंद्रमोहन मिश्र की अदालत में हुई।  दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद अभियुक्त लखपत को सजा सुनाई।  बताते हैं कि अभियुक्त ने न्यायालय में बयान के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया था।

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