बरेली: कोविड गाइडलाइन उल्लंघन मामले में नवाबगंज विधायक के विरुद्ध वारंट जारी, 21 को होगी सुनवाई

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बरेली, अमृत विचार: विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 में कोविड संक्रमण के दौरान बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कार्यालय उद्घाटन में भीड़ एकत्रित करने के मामले में स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट शांभवी ने नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्य के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होगी।

सरकारी वकील अचिन्त्य द्विवेदी ने बताया कि एफएसटी मजिस्ट्रेट चंदन लाल ने थाना नवाबगंज में 21 जनवरी 2022 को तहरीर देकर बताया कि कोविड संक्रमण के चलते जनसभा आदि पर रोक लगाई गई थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने भी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के जुलूस, रैली पर पाबंदी लगाई थी।

20 जनवरी 2022 को नवाबगंज में राधा टॉकीज के सामने आयोग के निर्देशों का उल्लंघन कर चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर भाजपा प्रत्याशी डॉ. एमपी आर्य ने भीड़ एकत्र की थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेज दिया गया था। समन तामील के बाद भी विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसपर अदालत ने वारंट जारी किया है।

यह भी पढ़ें- बरेली: अखिलेश यादव के पीछे RSS का रिमोट कंट्रोल, तौकीर रजा ने सपा पर साधा निशाना

संबंधित समाचार