हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नगर निगम को दी चेतावनी, कहा- डेंगू को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व नगर निगम को दी चेतावनी, कहा- डेंगू को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें

लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार व नगर निगम को चेतावनी दी है कि डेंगू के रोकथाम के लिए की जाने वाले प्रयासों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि डेंगू की वृद्धि में कमी आई है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आशीष कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया।

 इस दौरान चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जवाबी हलफ़नामा भी दाखिल किया गया। वहीं नगर निगम ने भी जवाबी हलफ़नामा दाखिल करते हुए, शहर में साफ-सफाई के कार्यों व फॉगिंग इत्यादि की जानकारी दी। दोनों विभागों व नगर निगम के हलफनामों पर गौर परने के उपरांत न्यायाले ने कहा कि कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं लेकिन अभी और भी प्रयास करने की आवश्यकता है, खास तौर पर नगर निगम को इस दिशा में और काम करना होगा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि शहर में डेंगू के मामलों में वृद्धि आई है। 

इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि पिछले तीन दिनों में डेंगू के मामलों की वृद्धि में कमी आई है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि फॉगिंग की जिं इलाकों में ज्यादा आवश्यकता है, वहाँ नगर निगम द्वारा फॉगिंग करने में शिथिलता बरती गई प्रतीत होती है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायाले ने चेतावनी दी कि प्रयासों में किसी प्रकार की लापरवाहे एं बरती जाए, साथ ही मछकारों की वृद्धि तथा शहर की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।