नैनीताल: हाईकोर्ट ने कहा- एक एप बनाएं जिसमें नागरिक अतिक्रमण  की शिकायत दर्ज करा सकें

नैनीताल: हाईकोर्ट ने कहा- एक एप बनाएं जिसमें नागरिक अतिक्रमण  की शिकायत दर्ज करा सकें

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मुख्य सचिव अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कराने के लिए एप बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे राज्य के 13 जिलों में नागरिक अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सकें। मामले की अगली सुनवाई 7 मई की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व सड़क किनारे कुछ लोगो ने अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है। इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लिहाजा इसे हटाया जाए।

कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी साथ मे कोर्ट ने जनहित याचिका का क्षेत्र को  विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, वन व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिलाधिकारी व डीएफओ को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।