बरेली: नाबालिग साली को गर्भवती करने के आरोपी जीजा समेत 2 की जमानत अर्जी निरस्त

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बरेली, अमृत विचार, विधि संवाददाता। नाबालिग साली (15) के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी सीबीगंज सनईया रानी निवासी जीजा व उसके भाई की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सीबीगंज मे 19 सितम्बर को तहरीर देकर बताया था कि वर्ष 2020 में बड़ी बेटी की शादी एक युवक से की थी।

आरोप है कि दामाद व उसके भाई ने उनकी छोटी बेटी को बातों में फंसा लिया। घर पर उसके साथ गलत काम किया। जिस कारण बेटी गर्भवती हो गयी। जानकारी होने पर 7 माह की गर्भवती बेटी ने पूछने पर पूरी बात बतायी है। पुलिस ने जीजा व उसके भाई के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

वहीं, नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने के उपरांत दुष्कर्म करने के आरोपी पीलीभीत बीसलपुर के ग्राम रडैता निवासी विपिन कुमार की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने खारिज कर दी।

विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना फरीदपुर में 22 अगस्त को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री कहीं चली गयी थी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसके मोबाइल पर फोन आया था, जिस पर उसकी बेटी बोल रही थी पुत्री ने बताया कि विपिन बहला फुसलाकर ले गया है। पीड़िता ने बयान में विपिन द्वारा दुष्कर्म किये जाने की बात कही थी।

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