ED के समन के खिलाफ अदालत पहुंचे हसन मुश्रीफ

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मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता हसन मुश्रीफ ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कोल्हापुर स्थित चीनी सहकारी समिति से संबंधित कथित अनियमितताओं में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया।

मुश्रीफ ने अदालत से मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने अदालत से कहा कि जांच एजेंसी द्वारा समन किए जाने के बावजूद उच्च न्यायालय ने अनुसूचित अपराध मामले की कार्यवाही पर पिछले साल ही रोक लगा दी थी।

इस बीच मुश्रीफ के अधिवक्ता ने ईडी से अनुरोध किया है कि उनके मुवक्किल को पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने के लिए और समय दिया जाए। ईडी ने राकांपा विधायक को ईडी ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में आज तलब किया था। ईडी ने बयान दर्ज करने के लिए मुश्रीफ को तलब किया था।

एजेंसी ने शनिवार को उनके कोल्हापुर स्थित घर की तलाशी लेने के बाद यह बात कही। तलाशी के समय पूर्व मंत्री घर पर नहीं थे। उल्लेखनीय है कि कोल्हापुर के सर सेनापति संताजी घोरपड़े चीनी कारखाने में 40 करोड़ रुपये के कथित डायवर्जन के लिए पूर्व श्रम मंत्री के ठिकानों पर पिछले दो महीनों में शनिवार को यह तीसरा छापा था। यह कंपनी कथित तौर पर उनके परिवार और रिश्तेदारों द्वारा चलाया और नियंत्रित किया जाता है।

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