फर्रुखाबाद: गैंगस्टर के आरोपी अधिवक्ता चीनू ने किया आत्म समर्पण, न्यायालय ने भेजा जेल

फर्रुखाबाद: गैंगस्टर के आरोपी अधिवक्ता चीनू ने किया आत्म समर्पण, न्यायालय ने भेजा जेल

फर्रुखाबाद, अमृत विचार। गैंगस्टर मुकदमे में फरार चल रहे अधिवक्ता ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायिक हिरासत में लेने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

फतेहगढ़ कोतवाल हरिश्याम सिंह ने 13 फरवरी को माफिया बसपा नेता डॉ अनुपम दुबे, बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया और कादरीगेट कोतवाली क्षेत्र के पांचालघाट बहादुरपुर निवासी वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि आरोपित गैंग बनाकर घटनाएं करते हैं। इनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। मुकदमे की विवेचना मऊदरवाजा एसओ अमित गंगवार कर रहे हैं। वकील शिव प्रताप उर्फ चीनू ने बुधवार को गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसर्पण कर दिया। कोर्ट ने वकील शिव प्रताप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उनके वकील ने जमानत याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की। कोर्ट ने जमानत पर पुलिस से आख्या मांगी है। सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की है।

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बार के पूर्व महासचिव पारिया की जमानत अर्जी खारिज
गैंगस्टर के मुकदमे में पूर्व महासचिव संजीव पारिया की मंगलवार को जमानत याचिका पर बहस हुई थी। बचाव व अभियोजन पक्ष की ओर से दलीले दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि वर्ष 2004 से 2024 तक संजीव पारिया की व्यक्तिगत व पारिवारिक आय 3.50 करोड़ रुपये बताई गई। जबकि संजीव पारिया व उनके परिजनों द्वारा अर्जित संपत्ति 36.50 करोड़ रुपये है। इस तरह आय के सापेक्ष 12 गुना अधिक संपत्ति होना अभियोजन द्वारा बताया गया। कोर्ट ने पूरे प्रकरण में सुनवाई के बाद संजीव पारिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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