रुद्रपुर: आचार संहिता के उल्लंघन में घिरे नौ लोग साक्ष्यों के अभाव में बरी

रुद्रपुर: आचार संहिता के उल्लंघन में घिरे नौ लोग साक्ष्यों के अभाव में बरी

रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में प्रभावी आचार संहिता के उल्लंघन में घिरे भाजपा विधायक सहित नौ वरिष्ठ भाजपा नेताओं को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने जिरह सुनने के बाद बरी कर दिया है। इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में अपना फैसला सुनाया। जिसके बाद भाजपा नेताओं ने राहत की सांस ली।

बताते चलें कि वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता प्रभावी हो चुकी थी। 28 जनवरी 2022 को नामांकन के दौरान तत्कालीन एसएसपी बरिंदरजीत सिंह के आदेश पर थाना अध्यक्ष पंतनगर राजेंद्र सिंह डांगी ने तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा व साथ में आए वर्तमान भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री सुरेश परिहार, तत्कालीन मेयर राम पाल सिंह, हरीश भट्ट, भारत भूषण चुघ, राजकुमार साहा, गुरमीत सिंह, केके दास, विवेक सक्सेना के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 127 एवं आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत किया था।

मामले में 6 मार्च 2022 को पुलिस ने चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद यूसुफ की अदालत में शुरू हुई। जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिवाकर पांडेय ने अदालत के सामने पेश छह गवाहों से सवाल पूछे। जिनका जवाब संतोषजनक नहीं था और पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत भी नहीं थे। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने वर्तमान विधायक शिव अरोरा समेत नौ वरिष्ठ भाजपा नेताओं को आरोपमुक्त करते हुए बरी कर दिया।

 

वर्तमान विधायक समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर दर्ज मुकदमा राजनीतिक द्वेष भावना के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा साक्ष्य के रूप में पेश किए गए फोटोग्राफ असली नहीं थे। इसके अलावा पुलिस के पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं थे कि जो आचार संहिता उल्लंघन सहित आरोपों को दर्शाते हों।

इसके अलावा अदालत में पेश छह गवाह पुलिस विभाग के थे और कोई भी आम नागरिक गवाह के तौर पर नहीं था। इन सभी साक्ष्यों और सबूतों के अभाव को देखते हुए अदालत ने सभी को बरी करने का निर्णय दिया।

-दिवाकर पांडेय, बचाव पक्ष के अधिवक्ता